असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 23 पौष 1944 (श0)
(सं0 पटना 59) पटना शु(cid:272)वार 13 जनवर(cid:547) 2023 विधि विभाग ——— अधिसूचना 13 जनवरी 2023
सं॰ एल॰जी॰-01-17/2022-378/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 जनवर(cid:547) 2023 (1989-90)
[ º बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ अतिरिक्त राशियों का वर्ष 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्षकी सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- . यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) अधिनियम, 2022 कहा जा
सकेगा।
31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 34,46,983 रूपये
की निकासी।
बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-8 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जोे कुल मिलाकर रू0 34,46,983/-(चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों से अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।
इस अधिनियम के द्वारा जिस राशि को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वर्ष 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।
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| 1 | 27 | परिवार कल्याण | स्वास्थ्य | राजस्व | 3446983 | - | 3446983 |
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रूद्र प्रकाश मिश्र, सरकार के सचिव।