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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
4 ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू21द्ध44 ;बपकरू22द्ध;बपकरू23द्ध;बपकरू24द्ध
;बपकरू22द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू23द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध3;बपकरू24द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्ध;बपकरू4द्ध 24 ष् 2;बपकरू23द्ध23
वाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 19 जनवरी, 202319 जनवरी, 202319 जनवरी, 202319 जनवरी, 2023
सं॰ 6/नि0प्रति0नियु0-01-01/2022-259-वा0कर--बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार वित्त सेवा के लिए अनुषंसित श्री ब्रजेष कुमार (जिनका स्थायी अथवा अस्थायी पतों की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है) को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन वेतनमान लेवल-9 रू0-53100-1,67,800 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त के रूप में औपबंधिक रूप से अगले छः माह के लिये नियुक्त किया जाता हैः-
| क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ सं॰सं॰सं॰सं॰ | उम्मीदवार का नाम | संयुक्त मेधा संयुक्त मेधा संयुक्त मेधा संयुक्त मेधा क्रमांक | आरक्षण कोटि | जन्म तिथि | ग ग ग ग ृह जिला | अभ्युक्ति (वांछित (वांछित (वांछित (वांछित कागजात) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ब्रजेश कुमार | 03 | सामान्य | 07.02.1992 | अररिया | 1. प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का प्रवेष पत्र |
2. उपर्युक्त श्री ब्रजेष कुमार की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त्त के साथ अगले छः माह के लिये की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त रहेगा, जबतक कि अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता है।
3. श्री ब्रजेष कुमार की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 24 ष् 2;बपकरू23द्ध23 5. श्री ब्रजेष कुमार सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
6. श्री ब्रजेष कुमार बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 (समय-समय पर यथासंषोधित) के नियम 19 (1) के तहत अपनी आस्तियों एवं दायित्वों की विवरणी सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में समर्पित करेंगे। विहित प्रपत्र सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के बेवसाईट https://state.bihar.gov.in/gad पर उपलब्ध है।
7. बिहार पेंषन (संषोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंषदायी पेंषन योजना लागू होगी।
8. श्री ब्रजेष कुमार को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल में समर्पित करेंगे।
10. श्री ब्रजेष कुमार को यह निदेष दिया जाता है कि वे नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तिथि के उपरान्त 15 दिनों के अन्दर अपना योगदान निष्चित रूप से राज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना को समर्पित कर देंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार सिन्हा, राज्य-कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।