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श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष) ———— कार्यालय आदेष 23 जनवरी 2023
| क्र0 सं0 | अभ्यर्थी का नाम | जन्म तिथि | अनुक्रमांक | आवेदक का वास्तविक आरक्षण कोटि | आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि | गृृह जिला | पदस्थापन का स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | श्री रजनीश कुमार | 01.02.1994 | 30032246 | सामान्य | सामान्य | गया | श्रमायुक्त कार्यालय (श्रम पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना। |
| 2 | श्री सुमंत कुमार यादव | 10.05.1994 | 30027423 | पिछड़ा वर्ग | सामान्य | छपरा | |
| 3 | श्री दीपक कुमार | 05.01.1995 | 30015777 | सामान्य | सामान्य | पटना | |
| 4 | श्री आशीष रंजन मंडल | 15.01.1995 | 30049032 | सामान्य | सामान्य | गोड्डा (झारखण्ड) | |
| 5 | श्री राहुल रंजन | 20.10.1995 | 30016098 | पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पटना | |
| 6 | श्री अमित कुमार साह | 20.12.1991 | 30037232 | पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | शिवहर | |
| 7 | श्री बिपिन कुमार | 20.12.1989 | 30029562 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | बेगूसराय | |
| 8 | श्री शम्भु कुमार | 12.01.1990 | 30038678 | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति | शेखपुरा |
2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथमदृृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनाएँ भविष्य में गलत पाये जाने अथवा सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।
3. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
4. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. सभी नव नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों की परीक्ष्यमान अवधि 02 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
6. इन नव नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों की सेवा बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली के अधीन होगी।
7. बिहार पेंशन नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।
8. सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्र0सू0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-2082 दिनांक-01.04.2003 में निहित प्रावधान के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र मूल रूप में संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।
9. सभी नव नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में अपना योगदान नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 15 दिन के अंदर समर्पित करेंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से कहीं कार्यरत हैं, उनके वर्त्तमान नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही योगदान स्वीकृत किया जाएगा।