(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
11 1944 ;0द्ध
(0 97) ए ए 31 ;बपकरू547द्ध 2023
ऊर्जा विभाग
————
अधिसूचना
30 जनवरी 2023
ર્શ્રીŒ प्र01/आयोग अध्यक्ष चयन-03/2015/05—विद्युत अधिनियम 2003 (The Electricity Act, 2003) की धारा 85 की उप धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार सरकार एतद् द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) के एक सदस्य को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित करने के लिए निम्नलिखित चयन समिति का गठन करती हैः-
2 (क) न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री विनोद कुमार सिन्हा - अध्यक्ष (ख) मुख्य सचिव, बिहार - सदस्य (ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली - सदस्य 3 सरकार के प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, चयन समिति के संयोजक होंगे। 4 चयन की प्रक्रिया 3 माह के अंदर पूर्ण किया जाना है। 5 यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कुमार निषांत विवेक, विशेष कार्य पदाधिकारी।