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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 February 2023

Published 08 February 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-02-08.118
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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सं॰ टी-02/नामो॰(G)-01/2023-220 श्रम संसाधन विभाग ——— ladYi 18 tuojh 2023 विषयः- सैनिक कोटा के अधीन राज्य के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों को क्षैतिज आरक्षण के रूप में सम्मिलित करने के संबंध में। राज्य के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में बिहार राज्य निवासी भूतपूर्व सैनिकों/ सेवारत/सेवानिवृत्त/ दिवंगत सैनिक कर्मचारियों के आश्रित पुत्रों/ आश्रित अविवाहित पुत्रियों/ बिहार राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल स्वीकृत सीट में 5% सीट सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) के अंतर्गत आरक्षित है।सैनिक कर्मचारी कोटा के अंतर्गत आरक्षित सीटों के लिए योग्य पाये गए अभ्यर्थियों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा(ITICAT) में कुल प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित मेधा सूची के अनुसार नामांकन हेतु चयन किया जाता है। इनमें से जो अभ्यर्थी मेधा के अनुसार सामान्य कोटि पर प्रवेश पाते हैं, वे इस आरक्षण के अतिरिक्त होते हैं। उपर्युक्त अर्हता वाले छात्रों के अभाव में ये सीटे खाली रहती हैं। वर्तमान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित सभी व्यवसायों में प्रत्येक यूनिट के अन्तर्गत 01-01 सीट Service Men's Quota (SMQ) के लिए आरक्षित है, एवं शेष सीटों पर बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति के अनुसार (SC-16%, ST-01%, EBC-18%, BC-12%, RCG-03%, EWS-10%, UR-40%) नामांकन की प्रक्रिया की जाती है।योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में Service Mens Quota (SMQ)के अंतर्गत आरक्षित काफी सीटें खाली रह जाती है। जिस कारण संस्थान के संसाधनों का संपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। अतः प्रशिक्षण हित में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में SMQकोटा के अंतर्गत नामांकन हेतु वर्तमान प्रक्रिया में निम्नवत्‌ संशोधन/प्रावधान किया जाता है। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 8 फरवर(cid:547) 2023 (i) सैनिक कर्मचारी कोटा के अधीन राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला सहित) में नामांकन बिहार राज्य निवासी भूतपूर्व सैनिकों/ सेवारत/सेवानिवृत्त/ दिवंगत सैनिक कर्मचारियों के आश्रित पुत्रों/ आश्रित अविवाहित पुत्रियों/ बिहार राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिकों का होगा बशर्ते बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में वें सफल घोषित किये गये हो।

(ii) कार्यरत सैनिकों के मामले में उनके सैनिक होने तथा उनके पुत्र/पुत्री से संबंधित प्रमाण पत्र उनके नियंत्री पदाधिकारी से तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा उनके पुत्र-पुत्री होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) प्रत्येक संस्थानों के प्रत्येक व्यवसाय के प्रत्येक यूनिट में DGT भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सीट के अंतर्गत एक-एक सीट (अधिकतम कुल सीटों का 5%)सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) के लिए आरक्षित होगा। सैनिक कोटा से चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/ अनारक्षित कोटे से आते हों, उसी कोटि में उनकी गिनती की जायेगी। अर्थात, यह आरक्षण क्षैतिज रूप से लागू होगा।

(iv) बिहार (शैक्षिणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 (बिहार अधिनियम, 16/2003) एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियमों के आलोक में नामांकन आदि की कार्रवाई की जाती रहेगी।

(v) SMQ सीटों पर नामांकन बिहार राज्य निवासी भूतपूर्व सैनिकों/ सेवारत/सेवानिवृत्त/ दिवंगत सैनिक कर्मचारियों के आश्रित पुत्रों/ आश्रित अविवाहित पुत्रियों/ बिहार राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिकों को दी जायेगी। यदि फिर भी SMQ की सीटें रिक्त रह जाती है, तो उन सीटों को गुणागुण कोटि से भरी जायेगी।

(vi) उपर्युक्त प्रावधान सत्र्‌ 2023-24 के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा से लागू होगा। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 February 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-02-08.118/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-02-08.118.