िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
(cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 19 माघ 1944 (श0) सं(cid:201)या 06 पटना, बुधवार, ———————— 8 फरवरी 2023 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-19 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।
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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन
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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 20-21 पूरक
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पूरक-क 22-222 (cid:464)बहार गजट, 8 फरवरी 2023 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं।
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बिहार विधन सभा सचिवालय
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अध्सिूचनाएं
12 जनवरी 2023
सं0 2स्था-47/2022-108/विस।--वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्राांक-2689;22द्ध, दिनांक-23.11.2022 के आलोक में श्री राहुल कुमार यादव, प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-240 एवं 248;कद्ध के तहत दिनांक-21.11.2022 से 09.12.2022 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-10.12.2022 से 11.12.2022 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है। अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-10 दिनों का अवकाश शेष है ।
आदेश से,
अभय शंकर राय, अवर सचिव।
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5 जनवरी 2023
सं0 2स्था-73/2021-35/विस।--वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्राांक-2779;22द्ध, दिनांक-30.11.2022 के आलोक में श्री हेमन्त शर्मा, प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-240 एवं 248;कद्ध के तहत दिनांक-25.11.2022 से 12.12.2022 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-45 दिनों का अवकाश शेष है ।
आदेश से,
संजीव कुमार, अवर सचिव।
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5 जनवरी 2023
सं0 2स्था-211/2021-29/विस।--प्रधन महालेखाकार ;लेखा एवं हकदारीद्ध का कार्यालय, बिहार, पटना से प्राप्त पत्राांक-LR: 071220221201235, LR NO: 0618/2022-2023 के आलोक में श्री श्रीरमण सिंह, मुख्य प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के तहत दिनांक-17.10.2022 से 21.10.2022 तक रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-22.10.2022 से 24.10.2022 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके अर्द्धवैतनिक अवकाश कोष में कुल-484 दिनों का अवकाश शेष है ।
आदेश से,
संजीव कुमार, अवर सचिव।
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सहकारिता विभाग
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अधिसूचनाएं
19 जनवरी 2023
सं0 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-721/2017-143--निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक 9813 दिनांक 08.12.2017 द्वारा श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, लखीसराय के विरूद्ध नियमों के प्रतिकूल कार्य करना एवं कदाचार में संलिप्तता, उच्च पदाधिकारियों को गलत सूचना देकर गुमराह करना, जाँच में सहयोग न करना एवं सहकारी कर्मी के प्रतिकूल आचरण एवं वरीय पदाधिकारी के निर्देश का गलत उद्धरण देना एवं स्वेच्छाचारिता की आरोप3 (cid:464)बहार गजट, 8 फरवरी 2023 के लिए आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') गठित कर विभाग को भेजा गया था। जिसपर विभागीय पत्रांक 4042 दिनांक 26.12.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से मंतव्य प्राप्त किया गया।
श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के मंतव्य की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2886 दिनांक 09.08.2019 द्वारा उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ सह संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 125 दिनांक 08.06.2021 द्वारा इस विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन/अधिगम उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या 2 को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य बताया गया। जिसपर विभागीय पत्रांक 1977 दिनांक 02.08.2021 द्वारा श्री कुमार को जाँच प्रतिवेदन/अधिगम की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे जाँच प्रतिवेदन/अधिगम पर लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी।
श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/अधिगम एवं श्री कुमार के लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, लखीसराय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 14 के लघु शास्ती के तहत निन्दन का दण्ड संसूचित किया जाता है। आरोप वर्ष 2016-17 है।
इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।/- ह0/-
आदेश से, ऋचा कमल, उप-सचिव।
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17 जनवरी 2023
सं0 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-809/2021-131--श्री अरूण कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बांका के पत्रांक-769 दिनांक-02.07.2021 द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका का दिनांक-02.07.2021 को बिना अनुमति प्राप्त किये स्वतः पदभार ग्रहण करना एवं स्वतः त्याग कर चले जाने के आरोप में अनुषासनिक कार्रवाई की अनुषंसा की गयी।
श्री अरूण कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका के दिनांक-21.01.2021 तक उपार्जित अवकाष में रहने के कारण स्थानीय व्यवस्था के तहत श्री सत्येन्द्र कुमार, वरीय उप समाहर्ता, बांका को जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका का प्रभार आवंटित किया गया था। कालान्तर में श्री अरूण कुमार द्वारा अपना उपार्जित अवकाष दिनांक-30.06.2021 तक विस्तारित करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया। इसी क्रम में श्री अरूण कुमार द्वारा दिनांक-02.07.2021 को कार्यालय आकर बिना अनुमति प्राप्त किये जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका का प्रभार स्वतः ग्रहण किया गया एवं पुनः स्वतः प्रभार त्यागकर नवपदस्थापित स्थान को प्रस्थान कर गये। इस प्रकार श्री अरूण कुमार के स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपन के कृत्य के लिए विभागीय पत्रांक-1990 दिनांक-02.08.2021 एवं स्मार पत्रांक-3078 दिनांक-26.10.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की पृच्छा की गयी।
श्री अरूण कुमार के द्वारा अपने पत्रांक-1338 दिनांक-26.11.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। परन्तु अपने स्पष्टीकरण में आरोप के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के आलोक में विभागीय पत्रांक-1093 दिनांक-26.03.2022 द्वारा पुनः स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया। श्री अरूण कुमार द्वारा अपने पत्रांक-527 दिनांक-21.04.2022 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा बिना प्रतिवेदन के स्वतः प्रभार ग्रहण करने और प्रभार त्याग किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
बिहार सेवा संहिता के नियम-150 में उल्लेखित परिषिष्ट-9 के नियम के भाग-6 के नियम-30 ''छुट्टी से लौटने पर राजपत्रित सरकारी सेवक अपने लौटने की रिपोर्ट राज्य सरकार को अवष्य देगा'' एवं नियम-31 ''छुट्टी से लौटने वाले सरकारी सेवक को खास आदेष नहीं रहने पर आम तौर से उसी पद पर काम करने का हक नहीं है जिसपर वह छुट्टी पर जाने से पहले था। उसे कर्तव्य पर लौटने का रिपोर्ट देकर आदेष की प्रतीक्षा करनी चाहिए''।
उक्त नियमों के आलोक में श्री अरूण कुमार का यह कृत्य उक्त नियमों के प्रतिकूल आचरण है। अतएव उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित हैं।
श्री अरूण कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा करते हुए प्रमाणित आरोप के लिए अनुषासनिक प्राधिकार के द्वारा चेतावनी का दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है।
अतः श्री अरूण कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार को चेतावनी का दण्ड संसूचित किया जाता है। इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमल, उप-सचिव।
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24 जनवरी 2023
सं0 01/रा०स्था०(पदस्थापन)-01/2023 सह०/205--श्री कुमार रितेश चन्द्र, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, समस्तीपुर (अतिरिक्त प्रभार-जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पूसा,4 (cid:464)बहार गजट, 8 फरवरी 2023 समस्तीपुर) को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमल, उप-सचिव।
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16 जनवरी 2023
सं0 01/रा०स्था०(निजी)-68/2021 सह०/128--विभागीय अधिसूचना सं0-2769 दिनांक-01.08.2019 द्वारा परीक्ष्यमान जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के रूप में नियुक्त सुश्री स्वप्निल, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सिवान को उनके द्वारा सफल सांस्थिक एवं व्यवहारिक प्रषिक्षण प्राप्त करने के फलस्वरूप अर्थात् परीक्ष्यमान अवधि की समाप्ति के उपरांत जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के रूप में अपने पदस्थापन के कार्यालय के लिए सभी प्रषासनिक एवं वित्तीय कार्यों के स्वंतत्र निष्पादन हेतु अधिकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमल, उप-सचिव।
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26 दिसम्बर 2022
सं0 08/नि0को0(रा0)न्याया0-605/2020-4218--जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 1232 दिनांक 09.09.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0-3124/2020 नागेन्द्र प्रसाद यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 29.01.2020 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा मामले की जाँच की गयी। जाँच प्रतिवेदन में दोषी पाये गये प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, विस्फी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 3464 दिनांक 18.10.2022 द्वारा श्री विनोद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति सचिव, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण, पटना से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री विनोद द्वारा उनके पत्रांक 235 दिनांक 19.10.2022 से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।
श्री विनोद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री विनोद ने राथौंस पैक्स द्वारा समर्पित मतदाता सूची का सही ढ़ंग से जाँच किये बिना उसे अनुमोदित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी को अग्रसारित कर दिया जो उनके लापरवाही का द्योतक है।
अतः श्री विनोद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति सचिव, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण, पटना को कड़ी चेतावनी दी जाती है।
इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमल, उप-सचिव।
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परिवहन विभाग
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अधिसूचना
1 फरवरी 2023
सं0 05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खंड-II)-610--जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अहमद अली अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत जाता है।
अहमद अली अंसारी को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृत्यानंद रंजन, उप-सचिव।
------ मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------- अधिसूचनाएं 17 जनवरी 2023
सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-49/2022-341--श्री जय कुमार, जिला अवर निबंधक, कटिहार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के आरोप में निगरानी थाना काण्ड सं0-026/2022 दिनांक 01.06.2022 दर्ज किये जाने के कारण श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 20055 (cid:464)बहार गजट, 8 फरवरी 2023 के नियम-9(1)(ग) के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या-3328 दिनांक 27.06.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय-जिला अवर निबंधन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण निर्धारित किया गया। श्री जय कुमार द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए संवर्गीय पद पर पदस्थापित कर मद्यनिषेध का कार्य आवंटित करने के अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर सम्यक विचारोपरांत निलंबन से मुक्त करते हुए राज्य में स्थापित आसवनियों से इथनॉल/ई0एन0ए0 के Movement का अनुश्रवण का कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
अतः श्री जय कुमार, निलंबित जिला अवर निबंधक को निलंबन से मुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख अधोलिखित कॉलम-3 के अंकित पद पर अपने ही वेतनमान में पदस्थापित करते हुए कॉलम-4 में अंकित कार्य आवंटित किया जाता है -
| क्र0 | नाम/पदनाम | पदस्थापन | आवंटित कार्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री जय कुमार, जिला अवर निबंधक | सहायक निबंधन महानिरीक्षक, कोशी प्रमण्डल, सहरसा में नवसृजित अवर निबंधक का पद | (i) मझौलिया आसवनगृह, प0 चम्पारण (ii) एच0पी0सी0एल0 बायोफ्यूल्स लि0 (आसवनगृह प्रभाग), सुगौली, प0 चम्पारण (iii) एच0पी0सी0एल0 बायोफ्यूल्स लि0 (आसवनगृह प्रभाग) लौरिया, प0 चम्पारण सेे इथनॉल/ई0एन0ए0 के Movement का अनुश्रवण। |
न्यायालय का न्याय निर्णय प्राप्त न हो जाय।
3. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप-सचिव।
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31 जनवरी 2023
सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-32/2018-616--श्री सरोज कुमार सिन्हा, तत्का0 जिला अवर निबंधक, शेखपुरा सम्प्रति-जिला अवर निबंधक, सुपौल के विरूद्ध श्री मनोज कुमार, पे0-स्व0 मोहन राम, साकिन-बरबीघा बाजार, पो0थाना-बरबीघा, जिला-शेखपुरा द्वारा परिवाद पत्र दिया गया कि दिवानी वाद सं0-33/11 दिनांक-29.10.2015 में माननीय न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद दस्तावेज का निबंधन दिनांक-26.09.2018 को किया गया है, जबकि न्यायालय द्वारा आदेश पारित है कि उक्त वाद से संबंधित विवादित जमींन पर खरीद-बिक्री नहीं की जा सकती है। माननीय न्यायालय के निषेधाज्ञा के संदर्भ में जिला अवर निबंधक, शेखपुरा श्री सिन्हा के द्वारा अपने पत्रांक-386 दिनांक-13.09.2018 के द्वारा माननीय न्यायालय से मार्गदर्शन मांगे जाने एवं डी0वी0 नं0-292 दिनांक-24.09.2018 के बावजूद दस्तावेज का निबंधन स्वीकृत किया गया है।
परिवाद पत्र की प्रारंभिक जॉच में यह पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा निषेधाज्ञा से संबंधित दस्तावेज के निबंधन के संबंध में माननीय न्यायालय से मार्गदर्शन की मांग की गयी थी। मार्गदर्शन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये बगैर श्री सिन्हा द्वारा दस्तावेज का निबंधन किया गया है। माननीय न्यायालय का निषेधाज्ञा आदेश संज्ञान में रहने के बावजूद दस्तावेज का निबंधन किया जाना न्यायादेश का उल्लंघन है। अतएव श्री सिन्हा के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-5077 दिनांक-26.09.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। 2. संचालन पदाधिकारी-सह-उप सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5890 दिनांक-11.11.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग मेें समर्पित किया गया है, जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री सरोज कुमार सिन्हा, तत्का0 जिला अवर निबंधक, शेखपुरा सम्प्रति-जिला अवर निबंधक, सुपौल पर लगाया गया आरोप प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है। 3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत् संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक-6191 दिनांक 24.11.2022 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी।
4. श्री सरोज कुमार सिन्हा, तत्का0 जिला अवर निबंधक, शेखपुरा सम्प्रति-जिला अवर निबंधक, सुपौल के पत्रांक-1083 दिनांक-06.12.2022 द्वारा अपना बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा बचाव बयान में कहा गया है कि दस्तावेज सं0-6525/2018 का निबंधन कार्य की अधिकता एवं लिपिकीय भूलवश घटित हुई है।
5. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री सिन्हा को निषेधाज्ञा की जानकारी थी और उनके द्वारा पक्षकार के दस्तावेज को निबंधित करने के संबंध में माननीय न्यायालय से परामर्श की मांग की और परामर्श प्राप्त हुए बिना ही दस्तावेज का निबंधन श्री सिन्हा द्वारा कर दिया गया। इस प्रकार ये कार्य अधिकता और लिपिकीय भूल के कारण निबंधन होने की बात6 (cid:464)बहार गजट, 8 फरवरी 2023 कहना तार्किक नहीं है। अतएव संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (viii) के तहत् ''निम्नतर कालमान वेतन में अवनति'' का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभागीय पत्रांक-242 दिनांक-11.01.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-4208 दिनांक 27.01.2023 द्वारा दिनांक-24.01.2023 कोे आहूत आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है।
अतः श्री सरोज कुमार सिन्हा, तत्का0 जिला अवर निबंधक, शेखपुरा सम्प्रति-जिला अवर निबंधक, सुपौल के बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(viii) के तहत् निम्नतर कालमान वेतन में अवनति का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।
6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप-सचिव।
------ पत्र सं0-8/पी.3-10-04/2021 गृ0आ0--1509 गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ------
सेवा में, महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 1 फरवरी 2023 विषय :- आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली (Emergency Response Support System (ERSS) Dial-112 के प्रथम चरण हेतु पुलिस सवंर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। आदेश :- स्वीकृत।
आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली (Emergency Response Support System (ERSS) अत्याधुनिक एवं एकीकृत प्रणाली पर आधारित सरकार की एक महत्वांक्षी परियोजना है। वर्त्तमान में ERSS परियोजना देश के लगभग सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों में क्रियाशील है। परियोजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण घटक है तथा इसके लिए बिहार पुलिस को नोडल एजेंसी बनाया गया है। परियोजना की महत्ता को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा परियोजना के डी0पी0आर0 का अनुमोदन दिनांक 31.03.2021 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-12 के रूप में किया गया है। वर्त्तमान व्यवस्था में उपलब्ध बलों से आवश्यक मानव संसाधन बल उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। उक्त कारणों से अतिरिक्त पुलिस बल के सृजन का प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना के पत्रांक-Mod/MPB-01-137-2021/794, दिनांक 02.09.2021 द्वारा प्राप्त हुआ है।
2. ERSS परियोजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए लगने वाला मानव संसाधन एक Administrative Control Structure के अन्तर्गत कार्य करेंगे। मानव संसाधन की गणना इस प्रकार से की गयी है कि प्रत्येक पाली में 8 घंटे/पाली का समय, प्रति सप्ताह 6 कार्य दिवस में प्रत्येक व्यक्ति कार्य करेंगे। पटना में इसका कमांड कंट्रोल सेंटर रहेगा तथा सभी जिला में जिला समन्वय केन्द्र स्थित होगा।
I. कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, पटना के संचालन हेतु मानव संसाधन :-
• पुलिस निरीक्षक कोटि के सात (07) पदाधिकारी (तीनों पाली में रिलीवर सहित) पटना स्थित कमांड एवं कंट्रोल सेन्टर में सुपरवाईजर रहेंगे।
• पु0अ0नि0/स0अ0नि0 कोटि के 69 पदाधिकारी (तीनों पाली में रिलीवर सहित) पटना स्थित कमांड एवं कंट्रोल सेन्टर में डिस्पैचर के रूप में कार्य करेंगे।
• कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर में Call receive करने हेतु 315 सिपाही संवर्ग के कर्मी (Call Response Associate) रहेगें।
ERSS के लिए पटना स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर तथा 40 पुलिस जिला में 400 वाहनों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु निम्न प्रकार के पद रहेगें-7 (cid:464)बहार गजट, 8 फरवरी 2023
| क्र0 सं0 | पदनाम | वांछित पदों की संख्या | कुल योग | रिलीवर/ अवकाश हेतु वांछित कुल संख्या @15% of Column (v) | कुल वांछित मानव संसाधन | अभ्युक्ति | ||
| प्रथम पाली | द्वितीय पाली | तृतीय पाली | ||||||
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v)= (i)+(ii)+ (iii) | (vi) | (vii) = (v)+ (vi) | ||
| 1 | पुलिस निरीक्षक | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | प्रत्येक पाली में 02 सुपरवाईजर के दर से |
| 2 | पुलिस अवर निरीक्षक | 12 | 12 | 12 | 36 | 5 | 41 | प्रत्येक पाली में 20 डिस्पैचर के दर से |
| सहायक अवर निरीक्षक | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 28 | ||
| 3 | सिपाही (Call Response Associate) | 90 | 90 | 90 | 270 | 45 | 315 | 90 Call Taker Seat हेतु प्रति पाली 90 की दर से |
| कुल योग | 391 |
में परियोजना की समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उपर्युक्त 315 कॉल टेकर पुलिस बल से ही रहेंगे।
II. 400 वाहनों के संचालन हेतु वांछनीय मानव संसाधन ERSS परियोजना के अन्तर्गत आपातकालीन स्थिति में फंसे किसी भी महिला/बच्चे एवं अन्य नागरिक के द्वारा संदेश प्राप्त होते ही आपात अनुक्रिया वाहन को पीड़ित व्यक्ति के location पर Computer Aided Despatch के माध्यम से रवाना किया जायेगा। इसके लिए 400 वाहनों के संचालन हेतु वांछित मानव संसाधन की विवरणी निम्न प्रकार है :-
• वाहनों के संचालन हेतु प्रत्येक वाहन पर तीनों पालियों में पु0अ0नि0/स0अ0नि0 कोटि के 01 पदाधिकारी, हवलदार/सिपाही संवर्ग के 03 सशस्त्र बल तथा चालक हवलदार/चालक सिपाही कोटि के 01 चालक होंगे। • 400 वाहनों पर प्रतिनियुक्ति हेतु पु0अ0नि0/स0अ0नि0 कोटि के कुल 1380 पदाधिकारी (तीनों पाली में, अवकाश/रिलिवर सहित) रहेगें।
• 400 वाहनों के संचालन हेतु कुल 1380 (तीनों पाली में, अवकाश/रिलिवर सहित) चालक हवलदार/चालक सिपाही संवर्ग के कर्मी रहेगें।
• 400 वाहनों में प्रति वाहन, हवलदार/सिपाही संवर्ग के तीन सशस्त्र बल, कुल 4413 (तीनों पाली में, अवकाश/रिलिवर सहित) कर्मी रहेगें।
ERSS परियोजना के लिए पटना जिला में आवंटित 100 गाड़ी एवं अन्य जिलों के लिए आवंटित 300 वाहन सहित कुल 400 वाहनों के लिए निम्न प्रकार के पद रहेगें :-
जिला समन्वय हेतु तथा 400 वाहनों के संचालन हेतु मानव संसाधन की विवरणी
| क्र0 सं0 | पदनाम | वांछित पदों की संख्या | कुल योग | रिलीवर/ अवकाश हेतु वांछित कुल संख्या @15% of Column (v) | कुल वांछित मानव संसाधन | अभ्युक्ति | ||
| प्रथम पाली | द्वितीय पाली | तृतीय पाली | ||||||
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) =(i)+ (ii)+(iii) | (vi) | (vii) = (v)+ (vi) | ||
| 1 | पुलिस निरीक्षक | 40 | 40 | 40 | 120 | 18 | 138 | जिला समन्वय केन्द्र में प्रति पाली 01 की दर से फ्लीट मैनेजर |
| 2 | पुलिस अवर निरीक्षक | 240 | 240 | 240 | 720 | 108 | 828 | 400 वाहनों के लिए पु0अ0नि0/ सहायक अवर निरीक्षक कोटि के प्रति वाहन प्रति पाली एक पदाधिकारी के दर से |
| सहायक अवर निरीक्षक | 160 | 160 | 160 | 480 | 72 | 552 | ||
| 3 | चालक हवलदार | 92 | 92 | 92 | 276 | 39 | 315 | 400 वाहनों के लिए प्रति वाहन प्रति पाली एक चालक हवलदार/ चालक सिपाही के दर से |
| चालक सिपाही | 308 | 308 | 308 | 924 | 141 | 1065 | ||
| 4 | हवलदार | 276 | 276 | 276 | 828 | 123 | 990 | 400 वाहनों के लिए प्रति वाहन प्रति पाली तीन हवलदार/ सिपाही के दर से |
| सिपाही | 924 | 924 | 924 | 2772 | 417 | 3423 | ||
| कुल योग | 7311 |
3. परियोजना के प्रथम चरण हेतु कुल 7808 एवं द्वितीय चरण के लिए 19288 मानव संसाधन का सृजन आवश्यक पाया गया है। परियोजना के विधिवत संचालन, बल पर नियंत्रण, उनके कार्यों की समीक्षा, अनुश्रवण एवं निर्देशन हेतु Dedicated Organisational Structure की आवश्यकता है। Dedicated Organisational Structure के लिए पुलिस अधीक्षक के 02, अपर पुलिस अधीक्षक का 01, पुलिस उपाधीक्षक के 06, पुलिस निरीक्षक के 14, पुलिस अवर निरीक्षक के 18, सहायक अवर निरीक्षक के 14, सिपाही के 34 एवं चालक सिपाही के 09 अर्थात् कुल 98 पद रहेगें।
इसके अतिरिक्त प्रशाखा पदाधिकारी-01, सहायक-03, निम्न वर्गीय लिपिक-03 एवं परिचारी (पत्र वाहक)-01 सहित कुल-08 पदों की आवश्यकता है।
4. उपरोक्त के आलोक में आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली (Emergency Response Support System (ERSS) Dial-112 के प्रथम चरण हेतु कुल 7808 विभिन्न पदों का सृजन निम्नांकित वेतन स्तर में किया जाता है :- (i) कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, पटना के संचालन हेतु मानव संसाधन -
| क्र0सं0 | पद | पदों की संख्या | मूल वेतन | पे0 लेबल |
| 1 | पुलिस निरीक्षक | 7 | 44900 | 7 |
| 2 | पुलिस अवर निरीक्षक | 41 | 35400 | 6 |
| 3 | सहायक अवर निरीक्षक | 28 | 29200 | 5 |
| 4 | सिपाही | 315 | 21700 | 3 |
| कुल | 391 |
उपर्युक्त कुल 391 पद जिसमे में IRM (Incident Response Manager) - 07 पुलिस निरीक्षक कोटि के, DO (Dispatch Office) - 69 पुलिस अवर/सहायक अवर निरीक्षक कोटि के और CRA (Call Response Associate) - 315 महिला सिपाही कोटि से होंगे।
उपर्युक्त पर कुल अनुमानित वार्षिक व्यय 21,44,85,352/- रूपये मात्र होगी।
| क्र0सं0 | पद | पदों की संख्या | वेतनमान | पे0 लेबल |
| 1 | पुलिस निरीक्षक | 138 | 44900 | 7 |
| 2 | पुलिस अवर निरीक्षक | 828 | 35400 | 6 |
| 3 | सहायक अवर निरीक्षक | 552 | 29200 | 5 |
| 4 | चालक हवलदार | 315 | 25500 | 4 |
| 5 | चालक सिपाही | 1065 | 21700 | 3 |
| 6 | हवलदार | 990 | 25500 | 4 |
| 7 | सिपाही | 3423 | 21700 | 3 |
| कुल | 7311 |
उपर्युक्त 40 पुलिस जिलों में 400 वाहनों का प्रबंधन एवं संचालन हेतु-7311 पद जिसमें Fleet Manager - 138 पुलिस निरीक्षक कोटि के, Officers for Emergency Response Vehicles (ERVs)- 1380 पुलिस अवर/ सहायक अवर निरीक्षक कोटि के, armed constables for Emergency Response Vehicles (ERVs)-4140 सिपाही कोटि के और 1380-चालक सिपाही कोटि के तथा प्रबंधन हेतु 273-सिपाही कोटि के होंगे।
उपर्युक्त पर कुल अनुमानित वार्षिक व्यय 3,92,56,66,254/- रूपये मात्र होगी।
| क्र0सं0 | पद | पदों की संख्या | वेतनमान | पे0 लेबल |
| 1 | पुलिस अधीक्षक | 2 | 67700 | 11 |
| 2 | अपर पुलिस अधीक्षक | 1 | 56100 | 10 |
| 3 | पुलिस उपाधीक्षक | 6 | 53100 | 9 |
| 4 | पुलिस निरीक्षक | 14 | 44900 | 7 |
| 5 | पुलिस अवर निरीक्षक | 18 | 35400 | 6 |
| 6 | सहायक अवर निरीक्षक | 14 | 29200 | 5 |
| 7 | चालक सिपाही | 9 | 21700 | 3 |
| 8 | सिपाही | 34 | 21700 | 3 |
| 9 | प्रशाखा पदाधिकारी | 1 | 53100 | 9 |
| 10 | सहायक | 3 | 44900 | 7 |
| 11 | निम्न वर्गीय लिपिक | 3 | 19900 | 2 |
| 12 | परिचारी (पत्र वाहक) | 1 | 18000 | 1 |
| कुल | 106 |
उपर्युक्त पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय 7,28,89,158/- रूपये मात्र होगी। 5. इस प्रकार ERSS परियोजना के प्रथम चरण के संचालन हेतु अनुमानित वार्षिक समेकित वित्तीय भार बिन्दुवार
| क्र0सं0 | बिन्दु | पद की संख्या | अनुमानित वित्तीय भार |
| 01 | कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, पटना एवं जिला समंवय केन्द्र | 391 | 21,44,85,352/- |
| 02 | 40 पुलिस जिलों के लिए सृजित होने वाले पदों का जिलावार वित्तीय आंकड़ा | 7311 | 3,92,56,66,254/- |
| 03 | Dedicated Organisational Structure | 106 | 7,28,89,158/- |
| कुल योग | 7808 | 4213040764/- चार सौ इक्कीस करोड़ तीस लाख चालीस हजार सात सौ चौसठ रू0 मात्र |
(व्यय विवरणी संलग्न) 6. कंडिका-4 की उप-कंडिका (i) एवं (iii) में अंकित पुलिस बल बिहार पुलिस वितंतु संगठन (संचार प्रभाग), बिहार, पटना के अधीन रहेंगे। इनके वेतन/भत्तों की निकासी मुख्य शीर्ष-2055 पुलिस, उप-मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-114-बेतार एवं कम्प्यूटर, उप शीर्ष-0001-संकेत, विपत्र कोड-22-2055.00.114.0001 के अंतर्गत की जायेगी। इससे संबंधित सभी व्यय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक, वितंतु, बिहार, पटना होंगे तथा इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी
एवं
कंडिका-4 की उप कंडिका (ii) में अंकित शेष पुलिस बल बिहार के सभी पुलिस जिलों में जिला पुलिस/जिला कार्यकारी दल के अधीन रहेंगे इनके वेतन/भत्तों की निकासी मुख्य शीर्ष-2055 पुलिस, उप-मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-109-जिला पुलिस, उप शीर्ष-0001-जिला कार्यकारी दल, विपत्र कोड-22-2055.00.109.0001 के अंतर्गत की जायेगी।10 (cid:464)बहार गजट, 8 फरवरी 2023 इससे संबंधित सभी व्यय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक होंगे तथा इस राशि की निकासी संबंधित जिले के राजकीय कोषागार से की जायेगी।
7. उपर्युक्त में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।
| पदनाम | कुल पद | मूल वेतन | पे0 लेबल | महँगाई भत्ता (34ः) | मकान किराया भत्ता (16ः) | शहरी/ परिवहन भत्ता | राशन भत्ता | चिकित्सा भत्ता | NaN |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | NaN |
| पुलिस निरीक्षक | 7 | 44900 | 7 | 15266 | 7184 | 4020 | 3000 | 1000 | NaN |
| पुलिस अवर निरीक्षक | 41 | 35400 | 6 | 12036 | 5664 | 2010 | 3000 | 1000 | NaN |
| सहायक अवर निरीक्षक | 28 | 29200 | 5 | 9928 | 4672 | 2010 | 3000 | 1000 | NaN |
| सिपाही | 315 | 21700 | 3 | 7378 | 3472 | 2010 | 3000 | 1000 | NaN |
| कुल | 391 | NaN | |||||||
| पदनाम | चालक भत्ता | एक माह का वेतन | 12 माह का वेतन | 13 वे माह ं का वेतन | वर्दी भत्ता (वार्षिक) | कुल वार्षिक वेतन (स़्ड़छ) | कुल व्यय (ठगव्) | NaN | |
| A | J | K | L | M | N | O | P | NaN | |
| पुलिस निरीक्षक | 0 | 75370 | 904440 | 60166 | 11000 | 975606 | 6829242 | NaN | |
| पुलिस अवर निरीक्षक | 0 | 59110 | 709320 | 47436 | 11000 | 767756 | 31477996 | NaN | |
| सहायक अवर निरीक्षक | 0 | 49810 | 597720 | 39128 | 10000 | 646848 | 18111744 | NaN | |
| सिपाही | 0 | 38560 | 462720 | 29078 | 10000 | 501798 | 158066370 | NaN | |
| कुल | 214485352 | NaN |
40 पुलिस जिलों के लिए सृजित होने वाले पदों का जिलावार वार्षिक व्यय विवरणी। जिला का नाम (i) पटना जिला का वित्तीय भार की गणना (वार्षिक)
| पदनाम | कुल पद | मूल वेतन | पे0 लेबल | महँगाई भत्ता (34ः) | मकान किराया भत्ता (16ः) | शहरी/ परिवहन भत्ता | राशन भत्ता |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| पुलिस निरीक्षक | 5 | 44900 | 7 | 15266 | 7184 | 4020 | 3000 |
| पुलिस अवर निरीक्षक | 207 | 35400 | 6 | 12036 | 5664 | 2010 | 3000 |
| सहायक अवर निरीक्षक | 138 | 29200 | 5 | 9928 | 4672 | 2010 | 3000 |
| चालक हवलदार | 80 | 25500 | 4 | 8670 | 4080 | 2010 | 3000 |
| हवलदार | 239 | 25500 | 4 | 8670 | 4080 | 2010 | 3000 |
| चालक सिपाही | 265 | 21700 | 3 | 7378 | 3472 | 2010 | 3000 |
| सिपाही | 796 | 21700 | 3 | 7378 | 3472 | 2010 | 3000 |
| कुल | 1730 | ||||||
| पदनाम | चिकित्सा भत्ता | चालक भत्ता | एक माह का वेतन | 12 माह का वेतन | 13 वे ं माह का वेतन | वर्दी भत्ता (वार्षिक) | कुल वार्षिक वेतन (स़्ड़छ) |
| A | I | J | K | L | M | N | O |
| पुलिस निरीक्षक | 1000 | 0 | 75370 | 904440 | 60166 | 11000 | 975606 |
| पुलिस अवर निरीक्षक | 1000 | 0 | 59110 | 709320 | 47436 | 11000 | 767756 |
| सहायक अवर निरीक्षक | 1000 | 0 | 49810 | 597720 | 39128 | 10000 | 646848 |
| चालक हवलदार | 1000 | 1000 | 45260 | 543120 | 34170 | 10000 | 587290 |
| हवलदार | 1000 | 0 | 44260 | 531120 | 34170 | 10000 | 575290 |
| चालक सिपाही | 1000 | 1000 | 39560 | 474720 | 29078 | 10000 | 513798 |
| सिपाही | 1000 | 0 | 38560 | 462720 | 29078 | 10000 | 501798 |
| कुल |
परिशिष्ट :-2 (ii) जिला का नाम (ii) अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, नालंदा, बक्सर, छपरा, दरभंगा, रोहतास, गया, गोपालगंज, वैशाली, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सितामढ़ी, सिवान और सुपौल जिला हेतु अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी।
| पदनाम | कुल पद | मूल वेतन | पे0 लेबल | महँगाई भत्ता (34ः) | मकान किराया भत्ता (08ः) | शहरी/ परिवहन भत्ता | राशन भत्ता |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| पुलिस निरीक्षक | 109 | 44900 | 7 | 15266 | 3592 | 1340 | 3000 |
| पुलिस अवर निरीक्षक | 551 | 35400 | 6 | 12036 | 2832 | 804 | 3000 |
| सहायक अवर निरीक्षक | 367 | 29200 | 5 | 9928 | 2336 | 804 | 3000 |
| चालक हवलदार | 209 | 25500 | 4 | 8670 | 2040 | 804 | 3000 |
| हवलदार | 663 | 25500 | 4 | 8670 | 2040 | 804 | 3000 |
| चालक सिपाही | 709 | 21700 | 3 | 7378 | 1736 | 804 | 3000 |
| सिपाही | 2307 | 21700 | 3 | 7378 | 1736 | 804 | 3000 |
| कुल | 4915 | ||||||
| पदनाम | चिकित्सा भत्ता | चालक भत्ता | एक माह का वेतन | 12 माह का वेतन | 13 वे माह ं का वेतन | वर्दी भत्ता (वार्षिक) | कुल वार्षिक वेतन (स़्ड़छ) |
| A | I | J | K | L | M | N | O |
| पुलिस निरीक्षक | 1000 | 0 | 69098 | 829176 | 60166 | 11000 | 900342 |
| पुलिस अवर निरीक्षक | 1000 | 0 | 55072 | 660864 | 47436 | 11000 | 719300 |
| सहायक अवर निरीक्षक | 1000 | 0 | 46268 | 555216 | 39128 | 10000 | 604344 |
| चालक हवलदार | 1000 | 1000 | 42014 | 504168 | 34170 | 10000 | 548338 |
| हवलदार | 1000 | 0 | 41014 | 492168 | 34170 | 10000 | 536338 |
| चालक सिपाही | 1000 | 1000 | 36618 | 439416 | 29078 | 10000 | 478494 |
| सिपाही | 1000 | 0 | 35618 | 427416 | 29078 | 10000 | 466494 |
| कुल |
परिशिष्ट :-2 (iii) जिला का नाम (iii) बाँका, खगड़िया, मधेपुरा, अरवल, भभुआ, शिवहर, नवगछिया और शेखपुरा जिला हेतु अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी।
| पदनाम | कुल पद | मूल वेतन | पे0 लेबल | महँगाई भत्ता (34ः) | मकान किराया भत्ता (06ः) | शहरी/ परिवहन भत्ता | राशन भत्ता |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| पुलिस निरीक्षक | 24 | 44900 | 7 | 15266 | 2694 | 1340 | 3000 |
| पुलिस अवर निरीक्षक | 70 | 35400 | 6 | 12036 | 2124 | 804 | 3000 |
| सहायक अवर निरीक्षक | 47 | 29200 | 5 | 9928 | 1752 | 804 | 3000 |
| चालक हवलदार | 26 | 25500 | 4 | 8670 | 1530 | 804 | 3000 |
| हवलदार | 88 | 25500 | 4 | 8670 | 1530 | 804 | 3000 |
| चालक सिपाही | 91 | 21700 | 3 | 7378 | 1302 | 804 | 3000 |
| सिपाही | 320 | 21700 | 3 | 7378 | 1302 | 804 | 3000 |
| कुल | 666 |
जिला का नाम (iii) बाँका, खगड़िया, मधेपुरा, अरवल, भभुआ, शिवहर, नवगछिया और शेखपुरा जिला हेतु अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी।
| पदनाम | चिकित्सा भत्ता | चालक भत्ता | एक माह का वेतन | 12 माह का वेतन | 13 वे माह ं का वेतन | वर्दी भत्ता (वार्षिक) | कुल वार्षिक वेतन (स़्ड़छ) | कुल व्यय (ठगव्) |
| A | I | J | K | L | M | N | O | P |
| पुलिस निरीक्षक | 1000 | 0 | 68200 | 818400 | 60166 | 11000 | 889566 | 21349584 |
| पुलिस अवर निरीक्षक | 1000 | 0 | 54364 | 652368 | 47436 | 11000 | 710804 | 49756280 |
| सहायक अवर निरीक्षक | 1000 | 0 | 45684 | 548208 | 39128 | 10000 | 597336 | 28074792 |
| चालक हवलदार | 1000 | 1000 | 41504 | 498048 | 34170 | 10000 | 542218 | 14097668 |
| हवलदार | 1000 | 0 | 40504 | 486048 | 34170 | 10000 | 530218 | 46659184 |
| चालक सिपाही | 1000 | 1000 | 36184 | 434208 | 29078 | 10000 | 473286 | 43069026 |
| सिपाही | 1000 | 0 | 35184 | 422208 | 29078 | 10000 | 461286 | 147611520 |
| कुल | 350618054 | |||||||
| पदनाम | कुल पद | मूल वेतन | पे0 लेबल | महँगाई भत्ता (34ः) | मकान किराया भत्ता (08ः) | परिवहन भत्ता | वाहन भत्ता | राशन भत्ता |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| पुलिस अधीक्षक | 2 | 67700 | 11 | 23018 | 10832 | 0 | 0 | 0 |
| अपर पुलिस अधीक्षक | 1 | 56100 | 10 | 19074 | 8976 | 0 | 0 | 0 |
| पुलिस उपाधीक्षक | 6 | 53100 | 9 | 18054 | 8496 | 0 | 0 | 0 |
| प्रशाखा पदाधिकारी | 1 | 53100 | 9 | 18054 | 8496 | 4020 | 0 | 0 |
| पुलिस निरीक्षक | 14 | 44900 | 7 | 15266 | 7184 | 0 | 2500 | 3000 |
| सहायक | 3 | 44900 | 7 | 15266 | 7184 | 4020 | 0 | 0 |
| पुलिस अवर निरीक्षक | 18 | 35400 | 6 | 12036 | 5664 | 0 | 2500 | 3000 |
| सहायक अवर निरीक्षक | 14 | 29200 | 5 | 9928 | 4672 | 0 | 2500 | 3000 |
| चालक सिपाही | 9 | 21700 | 3 | 7378 | 3472 | 0 | 2500 | 3000 |
| सिपाही | 34 | 21700 | 3 | 7378 | 3472 | 0 | 2500 | 3000 |
| निम्न वर्गीय लिपिक | 3 | 19900 | 2 | 6766 | 3184 | 2010 | 0 | 0 |
| परिचारी (पत्र वाहक) | 1 | 18000 | 1 | 6120 | 2880 | 2010 | 0 | 0 |
| कुल | 106 | |||||||
| पुलिस अधीक्षक | 0 | 0 | 101550 | 1218600 | 0 | 20000 | 1238600 | 2477200 |
| अपर पुलिस अधीक्षक | 0 | 0 | 84150 | 1009800 | 0 | 12000 | 1021800 | 1021800 |
| पुलिस उपाधीक्षक | 0 | 0 | 79650 | 955800 | 0 | 12000 | 967800 | 5806800 |
| प्रशाखा पदाधिकारी | 1000 | 0 | 84670 | 1016040 | 0 | 0 | 1016040 | 1016040 |
| पुलिस निरीक्षक | 1000 | 0 | 73850 | 886200 | 60166 | 11000 | 957366 | 13403124 |
| सहायक | 1000 | 0 | 72370 | 868440 | 0 | 0 | 868440 | 2605320 |
| पुलिस अवर निरीक्षक | 1000 | 0 | 59600 | 715200 | 47436 | 11000 | 773636 | 13925448 |
| सहायक अवर निरीक्षक | 1000 | 0 | 50300 | 603600 | 39128 | 11000 | 653728 | 9152192 |
| चालक सिपाही | 1000 | 1000 | 40050 | 480600 | 29078 | 10000 | 519678 | 4677102 |
| सिपाही | 1000 | 0 | 39050 | 468600 | 29078 | 10000 | 507678 | 17261052 |
| निम्न वर्गीय लिपिक | 1000 | 0 | 32860 | 394320 | 0 | 0 | 394320 | 1182960 |
| परिचारी (पत्र वाहक) | 1000 | 0 | 30010 | 360120 | 0 | 0 | 360120 | 360120 |
| कुल | 72889158 |
व्यय विवरणी 1, 2 एवं 3 का कुल योग।
14 (cid:464)बहार गजट, 8 फरवरी 2023 1. व्यय विवरणीः-1 2144853522. व्यय विवरणीः-2 3925666254 3. व्यय विवरणीः-3 72889158 Total 4213040764 (चार सौ इक्कीस करोड़ तीस लाख चालीस हजार सात सौ चौसठ रू0 मात्र)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।
------ पत्र सं0-8/पी.3-10-02/2022 गृ0आ0--1674 गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ------
सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 3 फरवरी 2023 विषय :- बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के 48447 पद एवं ERSS द्वितीय चरण के 19288 पद सहित पुलिस कर्मियों के कुल 67735 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
आदेश :- स्वीकृत।
राज्य की कानून व्यवस्था पुलिसकर्मियों की संख्या पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। चूँकि, पुलिस के मुख्य दायित्वों में आम नागरिकों को यथासंभव अपराधमुक्त समाज उपलब्ध कराने का प्रयास करना प्रमुख है, अतः कितने पुलिसकर्मियों की आवश्यकता होगी, यह राज्य की जनसंख्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। विश्व में प्रतिलाख जनसंख्या पर पुलिसकर्मियों की संख्या को पुलिसकर्मियों की आवश्यकता मापने का सही मापदण्ड (parameter) माना गया है। • Bureau of Police Research and Development (BPR&D) के अनुसार दिनांक-01.01.2021 को प्रतिलाख आबादी पर स्वीकृत पुलिस कर्मियों की संख्या का राष्ट्रीय औसत 193.95 था।
• वर्तमान में बिहार राज्य में पुलिस कर्मियों/पदाधिकारियों की संख्या 116.52 है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। अतः पुलिसकर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है।
• Registrar General of India के अनुसार वर्ष 2026 में बिहार की अनुमानित आबादी 13,22,65,000 होगी। • वर्ष 2026 तक बिहार राज्य की अनुमानित आबादी 13,22,65,000 के परिपेक्ष्य में पुलिस कर्मियों की संख्या का राष्ट्रीय औसत प्रतिलाख 193.95 तक पहुॅचने हेतु बिहार में पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों की संख्या 2,56,528 (दो लाख छप्पन हजार पॉच सौ अट्ठाइस) होनी चाहिए।
• वर्तमान में बिहार में पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों की स्वीकृत संख्या 1,52,274 है। इस प्रकार वर्ष 2026 तक राष्ट्रीय औसत तक पहुँचने के लिए 2,56,528-1,52,274=1,04,254 अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता होगी ।
• बिहार राज्य का जनसंख्या के अनुपात में कम भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए 1,04,254 पदों में से तत्काल :-
(i) ERSS प्रथम चरण के 7808 पद (ii) ERSS द्वितीय चरण के 19,288 पद
(iii) जनसंख्या के अनुपात में सीधी नियुक्ति के विभिन्न पुलिस कर्मियों/ पदाधिकारियों के 48,447 पद अर्थात कुल 75,543 पदों का सृजन आवश्यक पाया गया है।
• इस प्रकार राष्ट्रीय औसत प्रतिलाख 193.95 के अनुपात में पहुॅचने के क्रम में वांछित कुल 2,56,528 पदों में से अबतक सृजित 1,52,274 पद एवं भौगोलिक परिदृश्य के आलोक में सृजित होने वाले 75,543 पदों के फलस्वरूप कुल पदों की संख्या (1,52,27475,543)= 2,27,817 हो जायेगी, जिससे राज्य में पुलिस कर्मियों की संख्या प्रतिलाख 172.21 तक पहुँच जायेगी।
2. पुलिस मुख्यालय के पत्रांक-94, दिनांक 09.11.2022 द्वारा ERSS द्वितीय चरण हेतु 19288 पद एवं बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति (पुलिस अवर निरीक्षक, सिपाही एवं चालक सिपाही) के 48447 पद सहित कुल 67,735 पदों का सृजन आवश्यक पाया गया हैः-15 (cid:464)बहार गजट, 8 फरवरी 2023 (क). ERSS परियोजना द्वितीय चरण
ERSS परियोजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में 883 चार पहिया वाहन एवं 550 दो पहिया वाहनों के संचालन हेतु कुल 19288 मानव संसाधन निम्न रूप से रहेगें :-
(i) चार पहिया वाहनों के संचालन में, शिफ्टवार प्रबंधन हेतु पु0नि0 कोटि के 259 पदाधिकारी, पुलिस अनुमंडल स्तर (40 पुलिस जिला में 115-40=75 पुलिस अनुमंडल में) पर Shift Manager के रूप में कार्य करेगें। नोट :- प्रत्येक जिले में वाहनों के प्रबंधन के लिए एक Fleet Manager / Shift Manager प्रति शिफ्ट की दर से कुल-138 पु0नि0 कोटि के पदाधिकारी प्रथम चरण में 40 पुलिस जिला/पुलिस अनुमंड़ल स्तर पर दिया गया है।
(ii) चार पहिया वाहनों के संचालन हेतु प्रत्येक वाहन पर तीनों पालियों में पु0अ0नि0/स0अ0नि0 कोटि के 01 पदाधिकारी, हवलदार/सिपाही संवर्ग के 03 सशस्त्र बल एवं 01 चालक हवलदार/चालक सिपाही रहेगें। (iii) 883 चार पहिया वाहनों के संचालन हेतु पु0अ0नि0/स0अ0नि0 कोटि के कुल 3047 पदाधिकारी (तीनों पाली में रिलिवर सहित) जो कि प्रति वाहन एक पदाधिकारी की दर से प्रतिनियुक्त होंगे।
(iv) 883 चार पहिया वाहनों के संचालन हेतु कुल 3047 चालक हवलदार/चालक सिपाही संवर्ग (तीनों पाली में रिलिवर सहित) के कर्मी की आवश्यक पाये गये हैं।
(v) 883 चार पहिया वाहनों के संचालन हेतु कुल 9139 (प्रति वाहन, 3 आम्र्स बल तीनों पाली में रिलिवर सहित) हवलदार/सिपाही संवर्ग के कर्मी आवश्यक पाये गए हैं।
(vi) 550 दो पहिया वाहनों के संचालन हेतु प्रति वाहन 02 हवलदार/सिपाही संवर्ग के कुल 3796 (तीनों पाली में रिलिवर सहित) कर्मी आवश्यक पाये गए हैंः-
| क्रम सं0 | पदनाम | वांछित पदों की संख्या | कुल योग | रिलीवर/ अवकाश हेतु वांछित कुल संख्या @15% of Column (v) | कुल वांछित मानव संसाधन | अभियुक्ति | ||
| प्रथम पाली | द्वितीय पाली | तृतीय पाली | ||||||
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v)= (i)+(ii)+(iii) | (vi) | (vii) = (v)+ (vi) | ||
| 1 | पुलिस निरीक्षक | 75 | 75 | 75 | 225 | 34 | 259 | shift Manager के रूप में कार्य करेगे ं |
| 2 | पुलिस अवर निरीक्षक | 530 | 530 | 530 | 1590 | 239 | 1829 | 883 वाहनों के लिए पु0अ0नि0/ सहायक अवर निरीक्षक कोटि के प्रति वाहन प्रति पाली एक पदाधिकारी के दर से |
| सहायक अवर निरीक्षक | 353 | 353 | 353 | 1059 | 159 | 1218 | ||
| 3 | चालक हवलदार | 201 | 201 | 201 | 603 | 91 | 694 | 883 वाहनों के लिए प्रति वाहन प्रति पाली एक चालक हवलदार/ चालक सिपाही के दर से |
| चालक सिपाही | 682 | 682 | 682 | 2046 | 307 | 2353 | ||
| 4 | हवलदार | 603 | 603 | 603 | 1809 | 271 | 2080 | 883 वाहनों के लिए प्रति वाहन प्रति पाली तीन हवलदार/ सिपाही के दर से |
| सिपाही | 2046 | 2046 | 2046 | 6138 | 921 | 7059 | ||
| 5 | हवलदार | 250 | 250 | 250 | 750 | 113 | 863 | 550 दो पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन प्रति पाली 02 |
| सिपाही | 850 | 850 | 850 | 2550 | 383 | 2933 | हवलदार/सिपाही के दर से | |
| कुल योग | 19288 |
| क्र0सं0 | पदनाम | कुल पद | पे-लेवल |
| 1 | पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष | 20937 | 6 |
| 2 | सिपाही एवं सकमक्ष | 22010 | 3 |
| 3 | सिपाही चालक | 5500 | 3 |
| कुल | 48447 | ||
| 1 | पुलिस निरीक्षक | 259 | 7 |
| 2 | प्ुलिस अवर निरीक्षक | 1829 | 6 |
| 3 | सहायक अवर निरीक्षक | 1218 | 5 |
| 4 | चालक हवलदार | 694 | 4 |
| 5 | चालक सिपाही | 2353 | 3 |
| 6 | हवलदार | 2943 | 4 |
| 7 | सिपाही | 9992 | 3 |
| कुल | 19288 |
4. उपर्युक्त स्वीकृत पदों पर प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा दिनांक 13.09.2022 को सम्पन्न विशेष बैठक में ERSS द्वितीय चरण हेतु 19,288 पद, राष्ट्रीय औसत के अनुरूप पुलिस कर्मियों के वांछित 75,222 पद तथा अनुषंगी 3380 पदों सहित कुल 97,890 पदों की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ दी गई है कि -
''नियुक्ति विभिन्न चरणों में की जाएगी। नियुक्ति के विभिन्न चरणों के लिए पदों की संख्या एवं समय का निर्धारण संसाधन उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा साथ ही प्रशासी विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1811, दिनांक 06.03.2013 की कंडिका-6 के प्रावधान के आलोक में प्रत्येक चरण की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय प्राप्त किया जाएगा।''
5. इन पदों में से ERSS परियोजना के द्वितीय चरण हेतु 19288 पदों के सृजन की आवश्यकता इसी वित्तीय वर्ष में है। शेष बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के कुल 48447 पदों को प्रशिक्षण क्षमता एवं संसाधन उपलब्धता को दृष्टिपथ रखते हुये पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर वर्षवार विमुक्त (Release) करने की स्वीकृति दी जाती है।
6. उपर्युक्त में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।17 (cid:464)बहार गजट, 8 फरवरी 2023
| पदनाम | कुल पद | पे0 - लेवल | मूल वेतन | महंगाई भत्ता 38% | मकान किराया भत्ता 16% | परिवहन भत्ता | वाहन भत्ता | राशन भत्ता |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| पुलिस निरीक्षक | 259 | 7 | 44900 | 17062 | 7184 | 4140 | 0 | 3000 |
| पुलिस अवर निरीक्षक | 1829 | 6 | 35400 | 13452 | 5664 | 0 | 2500 | 3000 |
| सहायक अवर निरीक्षक | 1218 | 5 | 29200 | 11096 | 4672 | 0 | 2500 | 3000 |
| हवलदार | 2943 | 4 | 25500 | 9690 | 4080 | 2070 | 0 | 3000 |
| हवलदार चालक | 694 | 4 | 25500 | 9690 | 4080 | 2070 | 0 | 3000 |
| सिपाही | 9992 | 3 | 21700 | 8246 | 3472 | 2070 | 0 | 3000 |
| सिपाही चालक | 2353 | 3 | 21700 | 8246 | 3472 | 2070 | 0 | 3000 |
| कुल योग | 19288 | 203900 | 77482 | 32624 | 12420 | 5000 | 21000 | |
| पदनाम | चिकित्सा भत्ता | चालक भत्ता | एक माह का वेतन | 12 माह का वेतन | 13वें माह का वेतन | वर्दी भत्ता (वार्षिक) | कुल वार्षिक वेतन | कुल व्यय (BxP) |
| A | J | K | L (D+E+F +G+H+I +J+K) | M (Lx12) | N | O | P | Q |
| पुलिस निरीक्षक | 1000 | 0 | 77286 | 927432 | 61962 | 11000 | 1000394 | 259102046 |
| पुलिस अवर निरीक्षक | 1000 | 0 | 61016 | 732192 | 48852 | 11000 | 792044 | 1448648476 |
| सहायक अवर निरीक्षक | 1000 | 0 | 51468 | 617616 | 40296 | 11000 | 668912 | 814734816 |
| हवलदार | 1000 | 0 | 45340 | 544080 | 35190 | 10000 | 589270 | 1734221610 |
| हवलदार चालक | 1000 | 1000 | 46340 | 556080 | 35190 | 10000 | 601270 | 417281380 |
| सिपाही | 1000 | 0 | 39488 | 473856 | 29946 | 10000 | 513802 | 5133909584 |
| सिपाही चालक | 1000 | 1000 | 40488 | 485856 | 29946 | 10000 | 525802 | 1237212106 |
| कुल योग | 7000 | 2000 | 361426 | 4337112 | 281382 | 73000 | 4691494 | 11045110018 |
| पु0अ0नि0 एवं समकक्ष | 20937 | 6 | 35400 | 13452 | 5664 | 0 | 2500 | 3000 |
| सिपाही एवं समकक्ष | 22010 | 3 | 21700 | 8246 | 3472 | 2070 | 0 | 3000 |
| सिपाही चालक | 5500 | 3 | 21700 | 8246 | 3472 | 2070 | 0 | 3000 |
| कुल योग | 48447 | 78800 | 29944 | 12608 | 4140 | 2500 | 9000 | |
| पदनाम | चिकित्सा भत्ता | चालक भत्ता | एक माह का वेतन | 12 माह का वेतन | 13वें माह का वेतन | वर्दी भत्ता (वार्षिक) | कुल वार्षिक वेतन | कुल व्यय (BxP) |
| A | J | K | L (D+E+F+G +H+I+J+K) | M (Lx12) | N | O | P | Q |
| पु0अ0नि0 एवं समकक्ष | 1000 | 0 | 61016 | 732192 | 48852 | 11000 | 792044 | 16583025228 |
| सिपाही एवं समकक्ष | 1000 | 0 | 39488 | 473856 | 29946 | 10000 | 513802 | 11308782020 |
| सिपाही चालक | 1000 | 1000 | 40488 | 485856 | 29946 | 10000 | 525802 | 2891911000 |
| कुल योग | 3000 | 1000 | 140992 | 1691904 | 108744 | 31000 | 1831648 | 30783718248 |
समेकित कुल योग (क) 11045110018 (ख) 30783718248 ------------------ कुल योग-41828828266 (चार हजार एक सौ बेरासी करोड़ अट्ठासी लाख अठाईस हजार दो सौ छियासठ)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।
------
खान एवं भूतत्व विभाग
------
आदेश
6 फरवरी 2023
सं0 प्र0-I-रा0(आ0)-04/2022-608/एम0--श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, खनिज विकास पदाधिकारी के विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई, पटना द्वारा थाना काण्ड संख्या-07/2022 दिनांक 17.02.2022, धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(बी0)-भ0नि0अधि0 (यथा संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज होने एवं उक्त काण्ड के अनुसंधान के क्रम में उनके आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी करने पर आय से अधिक सम्पत्ति बरामद होने के आलोक में उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 5047/एम0, दिनांक-29.09.2022 से विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा दिनांक-31.01.2023 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-1893, दिनांक-14.06.2011 के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को उनकी सेवानिवृति की तिथि के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी0) में सम्परिवर्तित समझा जाय। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 मोईज उद्दीन, संयुक्त सचिव।19 (cid:464)बहार गजट, 8 फरवरी 2023 Memo No. SU-18/2019---158/GS (I)
GOVERNOR SECRETARIAT, BIHAR
------
RAJ BHAVAN PATNA-800022
From,
Robert L. Chongthu Principle Secretary to Governor
To,
(1) The Vice Chancellor, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga (Bihar) (2) The Vice Chancellor K.S.D. Sanskrit University, Darbhanga (Bihar).
The 25th January 2023 Sub:- Regarding conduct of Common Entrance Test (CET) for Shiksha-Shastri (B.Ed.) two year programme.
Sir,
I am directed to inform that the Hon'ble Chancellor after due consideration has been pleased to nominate Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga as Nodal University to conduct Combined Entrance Test for Shiksha-Shastri (B.Ed.) two year programme for the year 2023.
This is for your information and necessary action.
Yours faithfully, Robert L. Chongthu, Principle Secretary to Governor.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 47—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
20 (cid:464)बहार गजट, 8 फरवरी 2023भाग-9-ख
िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।
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No. 148--I, Md. Khurshid Anwar S/o Late Syed Nurul Hoda, Local Address-Abgilla, P.S- Mufassil, Gaya (Bihar) declare vide affidavit no.104 Dated-03.01.2023 that Atif Anwar is my son and is R/o Gewal Bigha, Near Urdu Middle School, Khagaria Tola, P.S-Rampur, Dist.-Gaya (Bihar). That my actual name is MD. KHURSHID ANWAR. That my name has been wrongly written as KHURSHID ANWAR in all educational documents of my son.
Md. Khurshid Anwar.
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No. 157--I Anima Devi W/o Manoj Kumar, Natraj Lane R/o Ashok Rajpath, Bakerganj, Arya Kumar Road, Patna, Bihar-800004 do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No. 103 dated 13.01.2023 that my name is written in my son Shrikant Kumar's Central Board of Secondary Education Class Xth all documents as Anima Devi which is wrong. My correct name is Anima Kumari. From now I will be known as Anima Kumari.
Anima Devi.
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सं0 158--मैं, अब्दुल कलीम, पिता-मो0 ईशा, साकिन, घसियारी गली, पो0-झाऊगंज, थाना-खाजेकलां, पटना -800008, बिहार। शपथ पत्र सं0-2355 दिनांक 27.12.2022 द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री आयशा अबदुल कलीम के आधार कार्ड सं0-5883-0383-8566 में आयशा कलीम दर्ज हो गया है, जो गलत है। सही नाम आयशा अब्दुल कलीम है और अब इसी नाम से जानी व पहचानी जाएगी।
अब्दुल कलीम।
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No. 164--I, Sushil Kumar Sitara, S/o Ramdhari Yadav, R/o At+P.O+P.S.+Dist.- Madhepura, Pin Code-852113 Do Hereby Solemnly Affirm and Declare vide Affidavit no.- 21966 dated 12-12-2022 that my name is Sushil Kumar Sitara. But in my Son (Ayush) class 10th21 (cid:464)बहार गजट, 8 फरवरी 2023 migration and his all certificates my name has been wrongly mentioned as Sushil Kumar. But my true and correct name is Sushil Kumar Sitara.
Sushil Kumar Sitara.
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No. 165--I, SARJANA, Daughter of Om Prakash Mishra, Residing at C-6, Suvidha Lok, Naya Tola, Kumhrar, P.O.-Bahadurpur Housing Colony, P.S.–Agamkuan, District- Patna, State- Bihar, Pin-800026 have changed my name and shall hereafter be known as Sarjana Mishra vide affidavit no. 08 dated 02.01.2023 for all purposes.
SARJANA.
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No. 175--I Naresh Kumar Sao, S/O- Rupchandra Saw R/O- Vill- Pachana, P.S- Sheikhpura, Distt- Sheikhpura, Bihar- 811107 do hereby solemnly affirm and declare as per Aff.
No. 668 dt 6.1.2023 that my name is written in my pan card as Naresh Kumar Sao which is wrong. My correct name is Naresh Prasad and now I will be known as Naresh Prasad. My Aadhar No. is 574630226743.
Naresh Kumar Sao.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 47—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
22 (cid:464)बहार गजट, 8 फरवरी 2023बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 प्र0-01-रा0(आ0)-04/2022-522/एम0 खान एवं भूतत्व विभाग ------ संकल्प 31 जनवरी 2023 श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, खनिज विकास पदाधिकारी के विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई, पटना द्वारा थाना काण्ड संख्या-07/2022 दिनांक 17.02.2022, धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(बी0)-भ0नि0अधि0 (यथा संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज होने एवं उक्त काण्ड के अनुसंधान के क्रम में उनके आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी करने पर आय से अधिक सम्पत्ति बरामद होने की सूचना के आलोक में उन्हें संकल्प ज्ञापांक 1791 दिनांक 18.04.2022 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला खनन कार्यालय, गया निर्धारित किया गया। श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5047/एम0 दिनांक 29.09.2022 से विभागीय कार्यवाही संचालित है। श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, खनिज विकास पदाधिकारी के दिनांक 31.01.2023 को सेवानिवृत्ति के आलोक में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगी। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 मोईज उद्दीन, संयुक्त सचिव।