;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
25 ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू22द्ध44 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू24द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 133;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष्रु 2;बपकरू25द्ध23
सं॰ 3 एम॰-63/2013(पार्टसं॰ 3 एम॰-63/2013(पार्टसं॰ 3 एम॰-63/2013(पार्टसं॰ 3 एम॰-63/2013(पार्ट-2) सा॰प्र॰-3026-2) सा॰प्र॰-3026-2) सा॰प्र॰-3026-2) सा॰प्र॰-3026 सामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 13 फरवरी, 202313 फरवरी, 202313 फरवरी, 202313 फरवरी, 2023 विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- सामान्य प्रशासन विभासामान्य प्रशासन विभासामान्य प्रशासन विभासामान्य प्रशासन विभागगगग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10101010....07070707....2015 की अनुसूची से 2015 की अनुसूची से 2015 की अनुसूची से 2015 की अनुसूची से विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न सेवा/संवर्ग के पदों को सेवा/संवर्ग के पदों को सेवा/संवर्ग के पदों को सेवा/संवर्ग के पदों को विलोपित करने विलोपित करने विलोपित करने विलोपित करने के संबंध में।के संबंध में।के संबंध में।के संबंध में।
सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 के द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। उक्त संकल्प के प्रावधान के आलोक में संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन किया जाता है। उक्त संकल्प की कंडिका-3(1) के परन्तुक में प्रशासी विभागों/कार्यालयों के अनुरोध पर संकल्प की अनुसूची में पदों को जोड़े जाने की कार्रवाई अलग से किये जाने का भी प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में विभिन्न विभागों/कार्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में समय-समय पर संकल्प की अनुसूची में प्रस्तावित पदों को सम्मिलित किया गया है।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-10681 दिनांक-16.09.2021 की कंडिका-7(ii) द्वारा निम्नांकित निर्णय परिचारित किया गया-
"(ii) संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा सम्यक् समीक्षा के उपरान्त संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की अनुसूची में पूर्व से सम्मिलित विभिन्न विभागों/कार्यालयों के नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग के प्रोन्नति के पदों को उक्त अनुसूची से विलोपित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये ताकि प्रोन्नति के पदों को उक्त संकल्प की अनुसूची से विलोपित करने की कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से की जा सके।"
3. उपर्युक्त निदेश के आलोक में विभिन्न प्रशासी विभागों से संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक- 10.07.2015 की अनुसूची में से विभिन्न सेवा/संवर्ग के कतिपय पदों को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्ताव/सहमति प्राप्त हुए हैं। 4. उपर्युक्त संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की अनुसूची में पदों को सम्मिलित करने का प्रावधान है परन्तु अनुसूची में सम्मिलित पदों को विलोपित करने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही यह भी2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष्रु 2;बपकरू25द्ध23 उल्लेखनीय है कि उक्त संकल्प मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरान्त निर्गत किया गया है, इसलिए संकल्प की अनुसूची से पदों का विलोपन मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जा सकता है।
5. प्रशासी विभागों से प्राप्त प्रस्ताव/सहमति पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित पदों को उपर्युक्त
| क्र॰ सं॰ | विभाग का नाम | संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक- 2015 की संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10101010....07070707....2015 की संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक- संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक- 2015 की 2015 की अनुसूची से विलोपित किये जाने वाले पद अनुसूची से विलोपित किये जाने वा ल े अनुसूची से विलोपित किये जाने वा अनुसूची से विलोपित किये जाने वा ल ल े पद े |
| 1. | लघु जल संसाधन विभाग | कार्यपालक अभियंता |
| 2. | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | मत्स्य निदेशालय के- (i) उप मत्स्य निदेशक (ii) प्रधान लिपिक |
| 3. | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | (i) सहायक अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) |
| (i) वरीय लेखा लिपिक (ii)कनीय लेखा लिपिक | ||
| 4. | खान एवं भूतत्व विभाग | (i) सहायक निदेशक (ii) उप निदेशक (iii) विज्ञान पदाधिकारी |
| 5. | ग ्रामीण कार्य विभाग | अधीक्षण अभियंता संवर्ग के- (i) संयुक्त सचिव (ii) विशेष कार्य पदाधिकारी |
| 6. | उद्योग विभाग | (i) अर्थ अन्वेषक, (ii) प्रधान लिपिक, (iii) अग्र परियोजना पदाधिकारी |
| 7. | जल संसाधन विभाग | (i) सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसी के लिए अधीक्षण अभियंता (ii) कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) |
| (i) मुख्य अभियंता (असैनिक) (ii) अधीक्षण अभियंता (असैनिक) | ||
| क्षेत्रीय कार्यालयों के- (i)इलेक्ट्रिशियन ग्र े ड-III (ii) प्रारूपक ग्रेड-I | ||
| 8. | निगरानी विभाग | निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के- (i) पुलिस उपाधीक्षक |
| 9. | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | (i) अंचल निरीक्षक (ii) प्रखण्डों में कार्य करने वाले बिहार राजस्व सेवा संवर्गों के अधीन पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी |
| 10. | योजना एवं विकास विभाग | बिहार अवर योजना संवर्ग के (i) अवर योजना पदाधिकारी |
| 11. | वाणिज्य-कर विभाग | बिहार वित्त सेवा के- (i) राज्य-कर उपायुक्त (ii) राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (iii) राज्य-कर अपर आयुक्त (iv) राज्य-कर विशेष आयुक्त |
| 12. | स्वास्थ्य विभाग | (i) स्टाफ नर्स ग्र े ड 'ए' |
| 13. | सामान्य प्रशासन विभाग | बिहार सचिवालय सेवा के -(i) उप सचिव |
6. उपर्युक्त कंडिका-5 में वर्णित पदों को सम्मिलित किये जाने संबंधी संकल्प/आदेश तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।
7. यह तुरत प्रवृत होगा।
आदेश - आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,, गुफरगुफरगुफरगुफरान अहमद,ान अहमद,ान अहमद,ान अहमद, सरकार के उप सचिवसरकार के उप सचिवसरकार के उप सचिवसरकार के उप सचिव।।।।