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(0 139) ए ए 15 ;बपकरू547द्ध 2023
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
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कार्यालय आदेष
13 फरवरी 2023
ર્શ્રીŒ अ॰स॰क॰-02-09/2022/34—कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह (कारा) विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-8980, दिनांक-29.08.2022 एवं 266 दिनांक-10.01.2023 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री आदित्या आनन्द को अनुकम्पा के आधार पर बिहार समाहरणालय लिपिकीय सेवा संवर्ग अन्तर्गत प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के लिये वर्ग-3 (निम्नवर्गीय लिपिक) के पद पर निम्नवत् शर्तों के साथ वेतनमान 19900-63200/- (लेवल-02) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमान्य भत्तों के साथ नियुक्त करने तथा चिन्हित प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में पदस्थापन के निमित्त स्तम्भ-07 में अंकित जिला को इनकी सेवा सुपुर्द की जाती हैः-
| क्र॰ | अभ्यर्थी का नाम | मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/पदस्था पन स्थान | अभ्यर्थी का जन्म तिथि | गृह जिला | अभ्यर्थी का फोटो | जिला |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | श्री आदित्या आनन्द | पिता-स्व॰ सुशील कुमार ज्योति /कक्षपाल मण्डल कारा, किशनगंज | 20.02.2001 | नालन्दा | अररिया |
2. संबधित जिला पदाधिकारी द्वारा अनुकम्पा के आधार पर अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक को चिन्हित प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में नियुक्त किया जायेगा। चिन्हित प्रखण्ड कार्यालय से संबंधित सूची (विभागीय पत्रांक-222 दिनांक-24.01.2020 एवं पत्रांक-1269 दिनांक-13.06.2017) की छायाप्रति संलग्न। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 15 फरवर(cid:547) 2023 जाती है तो तत्काल प्रभाव से नियुक्ति को रद्द करते हुए संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी। 5. निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के निमित अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक के द्वारा संबंधित सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के समक्ष स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात/प्रमाण पत्रों के जाँचोपरान्त एव उचित पहचान से संतुष्ट होने के पश्चात ही नियमानुसार योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 6. निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के निमित अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अंदर संबंधित सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। 01 माह की अवधि बीत जाने के बाद विभागीय अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के निमित अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक पर बिहार समाहरणालय लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली-2011 एवं संशोधन नियमावली-2013 लागू होगी।
8. निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के निमित अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का परिपत्र संख्या-11462 दिनांक-24.08.2016 के कंडिका-5 (ख) के आलोक में परिवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात ही उन्हें वेतनवृद्धि का लाभ देय होगा।
9. अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक- 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे। 10. दिनांक-01 सितम्बर 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू है, अतएव इनके मामले में नई पेंशन स्कीम लागू होगी।
11. इन पद पर होने वाला व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत बजट-मुख्यशीर्ष-2053 जिला प्रशासन उप मुख्यशीर्ष-00 लघुशीर्ष-094-अन्य स्थापनायें में, उपशीर्ष-0010-अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय विपत्र कोड-30-2053000940010 के अन्तर्गत मांग संख्या-30 से विकलनीय होगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे।
12. अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक का दस्तावेज (Dossier) एवं सभी प्रमाण पत्र मूल में संलग्न है। विश्वासभाजन, डा॰ सफीना ए॰एन॰, सरकार के प्रधान सचिव।