िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
(cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 26 माघ 1944 (श0) सं(cid:201)या 07 पटना, बुधवार, ———————— 15 फरवरी 2023 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-12 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।
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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन
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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 13-13 पूरक
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पूरक-क 14-182 (cid:464)बहार गजट, 15 फरवरी 2023 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं।
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वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचना
6 फरवरी 2023
सं0 6/गो0-34-01/2022-479--वाणिज्य-कर विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है :-
| क्र0 स 0 ं | पदाधिकारी का नाम/पदनाम | ग ह जिला ृ | वर्तमान पदस्थापन | प तिनियुक्ति का कार्यालय ्र |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री नितेश कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त | पटना | राज्य-कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल | आई0टी0 शाखा, मुख्यालय, बिहार, पटना। |
| 2 | श्री पीयूष राज, राज्य-कर सहायक आयुक्त | भागलपुर | राज्य-कर सहायक, आयुक्त कटिहार अंचल | आई0टी0 शाखा, मुख्यालय, बिहार, पटना। |
| 3 | श्री हिमांशु शेखर, राज्य-कर सहायक आयुक्त | पूर्णियॉ | राज्य-कर सहायक आयुक्त, सहरसा अंचल | आई0टी0 शाखा, मुख्यालय, बिहार, पटना। |
| 4 | सुश्री सलोनी सौम्या, राज्य-कर सहायक आयुक्त | मुजफ्फरपुर | राज्य-कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल | आई0टी0 शाखा, मुख्यालय, बिहार, पटना। |
| 5 | मो0 वसीम, राज्य-कर सहायक आयुक्त | अरवल | राज्य-कर सहायक आयुक्त, सारण अंचल | आई0टी0 शाखा, मुख्यालय, बिहार, पटना। |
| 6 | सुश्री अराधना रविन्द्र, राज्य-कर सहायक आयुक्त | नालंदा | राज्य-कर सहायक आयुक्त, नवादा अंचल | आई0टी0 शाखा, मुख्यालय, बिहार, पटना। |
| 7 | श्री शिवम प्रकाश, राज्य-कर सहायक आयुक्त | पटना | राज्य-कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल सम्प्रति पटना सिटी पश्चिमी अंचल म प्रतिनियुक्त ं े | आई0टी0 शाखा, मुख्यालय, बिहार, पटना। |
| 8 | श्री कौशल कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त | जहानाबाद | राज्य-कर सहायक आयुक्त, बिहारशरीफ अंचल | आई0टी0 शाखा, मुख्यालय, बिहार, पटना। |
2. यह आदेश दिनांक 08.02.2023 से दिनांक 31.07.2023 तक प्रभावी रहेगा। 3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार सिन्हा, राज्य-कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।3 (cid:464)बहार गजट, 15 फरवरी 2023 सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचनाएं
2 जनवरी 2023
सं0 1/पी-1002/2022-सा0प्र0-109--श्रीमती साहिला, भा0प्र0से0(2018), सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।
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13 जनवरी 2023
सं0 1/छु0-4-404/2006-सा0प्र0-990--श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः2001), सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 30.01.2023 से 28.02.2023 तक कुल 30(तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।
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13 जनवरी 2023
सं0 1/अ0-1007/2020-सा0प्र0-991--श्री सौरभ सुमन यादव, भा0प्र0से0 (बी एचः2019), उप विकास आयुक्त, कटिहार को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 27.01.2023 से 07. 02.2023 तक कुल 12(बारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री यादव की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में निदेशक, डी0आर0डी0ए0, कटिहार रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।
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13 जनवरी 2023
सं0 1/एल0-65/2000-सा0प्र0-992--श्री नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0 (बी एचः1998), प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-5, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 14-15 जनवरी, 2023 का साप्ताहिक अवकाश पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) के रूप में एवं 21-22 जनवरी, 2023 का साप्ताहिक अवकाश पश्च लग्न के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 16.01.2023 से 20.01.2023 तक कुल 05 (पाँच) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।
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13 जनवरी 2023
सं0 1/पी0-1003/2014-सा0प्र0-1019--डॉ0 रणजीत कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (गुजरातः 2008), निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के तहत बिहार संवर्ग में सेवारत थें। उक्त अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति अवधि के दिनांक 07.01.2023 को पूर्ण होने के फलस्वरूप, उन्होंने दिनांक 07.01.2023 के अपराह्न से बिहार सरकार के अधीन धारित पदों का परित्याग किया है। यथा वर्णित स्थिति के आलोक में डॉ0 सिंह दिनांक 07.01.2023 के अपराह्न से पैतृक संवर्ग (गुजरात संवर्ग) में योगदान देने हेतु विरमित माने जायेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।
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13 जनवरी 2023
सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-1031--श्री जय सिंह,भा0प्र0से0 (बी एच ः 2007), सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।4 (cid:464)बहार गजट, 15 फरवरी 2023 13 जनवरी 2023 सं0 1/पी-2001/2021-सा0प्र0-1032--श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0(बी एचः 2000),सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएॅं, बिहार, पटना) की केन्द्र सरकार के अधीन संयुक्त सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के फलस्वरुप, धारित पद/प्रभार का त्याग किए जाने की तिथि से उन्हें नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।
2. श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा धारित वर्तमान पद/प्रभार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था गृह विभाग, बिहार, पटना के स्तर से की जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।
------ सामान्य प्रशासन विभाग ------ आदेश 25 जनवरी 2023 विषयः- भा0प्र0से0 में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों को प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के लिए नामित नहीं करने के संबंध में। सं0 1/सी0 -1001/2023-सा0प्र0-1880--कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्राालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-सा0 का0 नि0-873 (ई0) दिनांक-04.12.2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियमावली,2014 अधिसूचित किया गया है जो दिनांक-01.01.2015 से प्रभावी है। इस संशोधन द्वारा भा0प्र0से0 (परिवीक्षा) नियमावली,1954 के नियम 5 के उप- नियम (2) के लिए निम्नांकित परंतुक जोड़ा गया हैः- '' इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि किसी परिवीक्षाधीन जिसके पास आई0ए0एस0 में प्रवेशन के समय अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति हेतु चार वर्ष से कम की सेवा शेष हो अथवा उसने प्रवेशन के पश्चात् कैरिअर मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रेणी-प्प्प् पूरा कर लिया हो, को प्रवेश- प्रशिक्षण के लिए नामित नहीं किया जाए। ऐसे मामलों में उपर्युक्त उप- नियम का प्रथम परंतुक लागू नहीं होगा।''
2. उक्त प्रावधान के आलोक में भा0प्र0से0 में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त वैसे सेवारत/ सेवानिवृत्त निम्नांकित पदाधिकारियों, जिनकी सेवा में प्रवेशन के समय अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति हेतु चार वर्ष से कम की सेवा थी, को प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के लिए नामित नहीं करने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप उन्हें प्रवेशकालीन प्रशिक्षण से मुक्त किया जाता हैः-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | भा0प्र0से0 में नियुक्ति अधिसूचित होने की तिथि | जन्म तिथि/ सेवानिवृत्ति की तिथि | सेवा में प्रवेश की तिथि को वार्धक्य सेवानिवृत्ति की शेष अवधि | वर्तमान पदस्थापन |
| 1 | श्री अमरेन्द्र कुमार भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 13.01.1964/ 31.01.2024 | 01 वर्ष 05 माह 7 दिन | जिला पदाधिकारी, लखीसराय |
| 2 | श्री विजय कुमार सिंह भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 02.12.1964/ 31.12.2024 | 02 वर्ष 04 माह 7 दिन | बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय |
| 3 | श्री पंकज कुमार भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 21.02.1965/ 28.02.2025 | 02 वर्ष 06 माह 4 दिन | संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग) |
| 4 | श्री एस.एम.कैसर सुलतान भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 01.01.1964/ 31.12.2023 | 01 वर्ष 04 माह 7 दिन | संयुुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना |
| 5 | श्री मिथिलेश कुमार साहु भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 02.02.1964/ 29.02.2024 | 01 वर्ष 06 माह 5 दिन | संयुक्त सचिव-सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना |
| 6 | श्री सुमन कुमार, भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 13.05.1963/ 31.05.2023 | 09 माह 7 दिन | संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना |
| 7 | श्री आशुतोष कुमार वर्मा भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 11.10.1964/ 31.10.2024 | 02 वर्ष 02 माह 7 दिन | प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना |
| 8 | श्री दुर्गा नन्द झा भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 06.02.1964/ 29.02.2024 | 01 वर्ष 06 माह 5 दिन | सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना |
| 9 | श्री राम शंकर भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 02.09.1963/ 30.09.2023 | 01 वर्ष 01 माह 6 दिन | संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना |
| 10 | श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 14.05.1963/ 31.05.2023 | 09 माह 7 दिन | संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना |
| 11 | श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 16.07.1963/ 31.07.2023 | 11 माह 7 दिन | संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना |
| 12 | श्री रमेश कुमार झा,भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 16.04.1963/ 30.04.2023 | 08 माह 6 दिन | निदेशक, निःशक्तता, बिहार, पटना |
| 13 | श्री गजेन्द्र कुमार मिश्रा, भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 01.11.1963/ 30.10.2023 | 01 वर्ष 02 माह 6 दिन | संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना |
| 14 | श्री राजेश चौधरी, भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 15.01.1963/ 31.01.2023 | 05 माह 7 दिन | संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना |
| 15 | श्री यशस्पति मिश्र भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 22.03.1963/ 31.03.2023 | 07 माह 7 दिन | निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना |
| 16 | श्री सर्ब नारायण यादव, भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 01.02.1963/ 31.01.2023 | 05 माह 7 दिन | निदेशक, चकबंदी (अतिरिक्त प्रभार- संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना ) |
| 17 | श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 15.05.1964/ 31.05.2024 | 01 वर्ष 09 माह 7 दिन | सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना |
| 18 | श्री दिनेश कुमार राय, भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 02.01.1966/ 31.01.2026 | 03 वर्ष 05 माह 7दिन | संयुक्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ) |
| 19 | श्री वीरेन्द्र प्रसाद, भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 06.07.1963/ 31.07.2023 | 11 माह 7 दिन | निदेशक, सांस्कृति कार्य निदेशालय, बिहार, पटना |
| 20 | श्री अरूण कुमार ठाकुर, भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 11.01.1964/ 31.01.2024 | 01 वर्ष 05 माह 7 दिन | निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना |
| 21 | श्री मो0 नैय्यर इकबाल, भा0प्र0से0(2010) | 24.08.2022 | 15.02.1966/ 28.02.2026 | 03 वर्ष 06 माह 4 दिन | निदेशक, खान, बिहार, पटना |
| 22 | श्री नवल किशोर, भा0प्र0से0(2010) | 24.08.2022 | 15.12.1963/ 31.12.2023 | 01 वर्ष 4 माह 7 दिन | निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना |
| 23 | श्री रवि भूषण, भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 27.03.1964/ 31.03.2024 | 01 वर्ष 07 माह 7 दिन | संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना |
| 24 | श्री कपिलेश्वर मंडल, भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 01.02.1963/ 31.01.2023 | 05 माह 7 दिन | बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया |
| 25 | श्री मीनेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 28.01.1966 /31.01.2026 | 03 वर्ष 05 माह 7 दिन | सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना |
| 26 | श्री राकेश कुमार, भा0प्र0से0 (2010) | 24.08.2022 | 10.02.1966/ 28.02.2026 | 03 वर्ष 06 माह 4 दिन | संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना |
(cid:464)बहार गजट, 15 फरवरी 2023 सामान्य प्रशासन विभाग ------ अधिसूचनाएं 30 जनवरी 2023
सं0 1/अ0-1012/2021-सा0प्र0-2042--श्री मुकुल कुमार गुप्ता, भा0प्र0से0 (बी एचः2016), जिला पदाधिकारी, शिवहर को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के तहत दिनांक-30.01.2023 से 13.02.2023 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री गुप्ता की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री कृष्ण मोहन सिंह, अपर समाहर्त्ता, शिवहर रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।
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30 जनवरी 2023
सं0 1/अ0-422/2007-सा0प्र0-2077--श्री बालामुरुगन डी0, भा0प्र0से0 (बी एचः 2005), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 18.01.2023 से 31.01.2023 तक कुल 14(चौदह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री बालामुरुगन डी0, भा0प्र0से0 (2005) की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/प्रभार हेतु संबंधित विभाग/आयोग के स्तर से की गई वैकल्पिक व्यवस्था मान्य होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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31 जनवरी 2023
सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-2097--श्रीमती प्रीति तोंगरिया, आई.डी.ए.एस, (2010) (बिहार सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति आधारित सेवा हेतु योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-2098--श्री आशीष कुमार वर्मा, आई.डी.ए.एस, (2012 ) (बिहार सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति आधारित सेवा हेतु योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।
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31 जनवरी 2023
सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-2099--श्री तुषार सिंगला,भा0प्र0से0 (बी एच : 2015 ) (पश्चिम बंगाल से संवर्ग परिवर्तन के बाद बिहार संवर्ग में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।
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31 जनवरी 2023
सं0 1/अ0-1015/2022-सा0प्र0-2126--श्री स्पर्श गुप्ता, भा0प्र0से0 (बी एचः2019), अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 01.12.2022 से 04.01.2023 तक कुल 35 (पैंतीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।
------ लघु जल संसाधन विभाग, विकास भवन, पटना ------ अधिसूचना 1 फरवरी 2023
सं0 ल0सिं0मो0-Bihar Water Conservation Bill-2022-49/2022-760--बिहार भू-गर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2006 की धारा-03 से प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत बिहार राज्य में भू-जल7 (cid:464)बहार गजट, 15 फरवरी 2023 के विकास एवं प्रबंधन तथा भू-जल निकासी को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु एतद् द्वारा ''बिहार भू-गर्भ जल प्राधिकरण'' का निम्न प्रकार गठन किया जाता है :-
1 मुख्य अभियन्ता, योजना, अनुश्रवण एवं भूगर्भ, लघु जल संसाधन विभाग, पटना। - अध्यक्ष 2 क्षेत्रीय निदेषक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (CGWB) पूर्व मध्य क्षेत्र, पटना। - सदस्य 3 अधीक्षण अभियन्ता, (मुख्यालय) योजना एवं स्थापना, लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।
- सदस्य 4 अधीक्षण अभियन्ता, (उत्तर बिहार) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना। - सदस्य 5 अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग,
पटना।
- सदस्य 6 असैनिक अभियंत्रण-सह-प्रभारी, बिहार रिमोट सेंसिग अप्लीकेषन सेंटर, पटना। - सदस्य 7 वैसे अधिकाम पाँच अन्य सदस्य जो, राज्य सरकार की राय में, भूगर्भ जल से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों को राज्य सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जा सकेगा
1. प्राधिकरण के कार्यः-
प्राधिकरण, बिहार राज्य अंतर्गत भू-गर्भ जल के विकास एवं प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमावली/ विनियमावली/अन्य राज्यादेश द्वारा निर्धारित कार्यों को निष्पादित करेगा। राज्य सरकार द्वारा ऐसी किसी नियमावली/विनियमावली/अन्य राज्यादेश को अधिसूचित किये जाने तक यह प्राधिकरण उन कार्यों को निष्पादित करेगा जो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-3289 दिनांक-24.09.2020 के द्वारा केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के लिए विनिर्धारित किए गए हैं। 2. प्राधिकरण की शक्तियाँः-
प्राधिकरण को बिहार राज्य अंतर्गत बिहार भू-गर्भ जल के विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समय-समय पर अधिसूचित नियमावली/विनियमावली/अन्य राज्यादेश द्वारा विनिर्धारित शक्तियाँ प्राप्त होगी। राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसी नियमावली/विनियमावली/अन्य राज्यादेश के अधिसूचित किये जाने तक प्राधिकरण को बिहार राज्य के लिए वही शक्तियाँ प्राप्त होगी जो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या-3289 दिनांक- 24.09.2020 द्वारा केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण को प्राप्त है।
3. प्राधिकरण का समुचित संचालन तथा अधिनियम अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार आवष्यकतानुसार तकनीकी एवं अन्य कर्मियों को प्राधिकरण में नियुक्त/प्रतिनियुक्त कर सकेगी वैसे कर्मियों के कार्य एवं सेवा शर्त्त वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। 4. प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र संपूर्ण बिहार राज्य होगा। 5. प्राधिकरण का मुख्यालय पटना में होगा और वो लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, परमार रवि मनुभाई, अपर मुख्य सचिव।
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सं0 2/थाना-10-32/2016 गृ0आ0--1094
गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ------
सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना। X X अनौपचारिक रूप से परामर्शित द्वाराः- वित्त विभाग
पटना, दिनांक 23 जनवरी 2023.01.2023 विषयः- समस्तीपुर जिला के मुफ्फसिल थानान्तर्गत कर्पूरी ग्राम में थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 25 (पच्चीस) पदाें के सृजन की स्वीकृति।
आदेशः- स्वीकृत।
समस्तीपुर जिलान्तर्गत मुफ्फसिल थाना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या काफी अधिक है। यह क्षेत्र राजनीतिक, सांप्रदायिक एवं धार्मिक –ष्टिकोण से काफी संवेदनशील है। मुफ्फसिल थानान्तर्गत कर्पूरी ग्राम की मुफ्फसिल थाना मुख्यालय से दूरी लगभग 10 कि०मी० है। यह क्षेत्र मुफ्फसिल थाना के अतिरिक्त मुसरीघरारी थाना, ताजपुर थाना एवं8 (cid:464)बहार गजट, 15 फरवरी 2023 पूसा थाना से काफी दूरी पर है, जिस कारण यहाँ की जनता को किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने पर थाना में पहुँचने में काफी समय लग जाता है। मुफ्फसिल थाना मुख्यालय से कर्पूरी ग्राम जानेवाले रास्ते में रेलवे गुमटी एवं शहर का काफी बड़ा क्षेत्र (बाजार) पड़ता है, जहाँ पर हमेशा यातायात जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है। कर्पूरी ग्राम में एक बैंक, पेट्रोल पम्प, रेलवे स्टेशन एवं कर्पूरीग्राम रैक प्वाईंट अवस्थित है। इस क्षेत्र से होकर समस्तीपुर-ताजपुर-मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर-पूसा-मुजफ्फरपुर जानेवाली दो मुख्य मार्ग गुजरती है, जहाँ काफी संख्या में वाहनों का आवागमन होता रहता है। इस क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति नहीं रहने के कारण सीमावर्ती थाना क्षेत्र के अपराधी अपराध कर आसानी से भागने में सफल हो जाते हैं। कर्पूरीग्राम रेलवे स्टेशन के आसपास नक्सली गतिविधियाँ भी घटित होती रहती है। अतएव जनता की सुरक्षा, नक्सली एवं आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण तथा विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु कर्पूरी ग्राम में थाना का सृजन किया जा रहा है।
2. अतएव आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण, विधि-व्यवस्था के संधारण एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थानान्तर्गत कर्पूरीग्राम में थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल-25 (पच्चीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है :-
| क्र0 | पदनाम | वेतन स्तर (Level) पदों की संख्या | स्वीकृति | |
| 1. | पुलिस अवर निरीक्षक | L-6 | 04 | पूर्व में मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित 48,447 पदो के अन्तर्गत ं |
| 2. | सहायक अवर निरीक्षक | L-5 | 03 | नये पद |
| 3. | हवलदार | L-4 | 04 | नये पद |
| 4. | सिपाही | L-3 | 12 | पूर्व में मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित 48447 पदो के अन्तर्गत ं |
| 5. | चालक सिपाही | L-3 | 01 | पूर्व में मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित 48447 पदो के अन्तर्गत ं |
| 6. | वितंतु सेट चालक | L-3 | 01 | पूर्व में मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित 48447 पदो के अन्तर्गत ं |
| कुल पद- | 25 (पच्चीस) |
3. समस्तीपुर जिला के मुफ्फसिल थानान्तर्गत कर्पूरीग्राम में थाना एवं उसके संचालन हेतु कुल 25 (पच्चीस) पदों के सृजन पर होने वाला अनुमानित वार्षिक व्यय कुल-1,28,59,400/- (एक करोड़ अठाईस लाख उनसठ हजार चार सौ) रूपये मात्र है। व्यय विवरणी संलग्नहै। (परिशिष्ट-'क')
4. प्रस्तावित थाना के सृजन एवं इसके कार्यरत रहने में होनेवाले व्यय की निकासी बजट शीर्ष संख्या-2055-लघुशीर्ष-109, उप-शीर्ष-0001, जिला कार्यकारी दल एवं विपत्र कोड संख्या 22-2055.00.1090001 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर होंगे। इस राशि की निकासी जिला कोषागार, समस्तीपुर से की जायेगी।
5. कर्पूरीग्राम थाना के अन्तर्गत पड़ने वाले पंचायतों एवं ग्रामों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-'ख') 6. थाना तथा पदों के सृजन में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
विश्वासभाजन, सुधांशु कुमार चौबे, उप-सचिव।
परिशिष्ट-'क' समस्तीपुर जिला के मुफ्फसिल थानान्तर्गत कर्पूरीग्राम में थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल-25 (पच्चीस) पदों पर होनेवाले व्यय का अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी :- क्र0 पदनाम पदाें की सं0 मूल वेतन वार्षिक व्यय
| क्र0 | पदनाम | पदाें की सं0 | मूल वेतन | वार्षिक व्यय | |
| 1 | I | पुलिस अवर निरीक्षक | 4 | 35400 | 35400X4X12=1699200 |
| II | सहायक अवर निरीक्षक | 3 | 29200 | 29200X3X12=1051200 | |
| III | हवलदार | 4 | 25500 | 25500 X4X12=1224000 | |
| IV | सिपाही | 12 | 21700 | 21700X12X12=3124800 | |
| V | वहन चालक | 1 | 21700 | 21700X1X12=260400 | |
| VI | वितंतु सेट चालक | 1 | 21700 | 21700X1X12=260400 | |
| कुल | 25 | योग :- 7620000 |
| 2. | महंगाई भत्ता-सभी वेतन के योग का 38% | 2895600 |
| 3. | चिकित्सा भत्ता-सभी कोटि को 1000 रु0 प्रतिमाह 25X1000X12 | 300000 |
| 4. | मकान किराया भत्ता-8% | 609600 |
| 5. | राशन मनी भत्ता-प्रत्येक पदों के लिए 3000, 25X3000X12 | 900000 |
| 6. | वाहन भत्ता-(I) क्रमांक I एवं II को @2500रु0 प्रतिमाह-2500X7X12 (II) क्रमांक III , IV, V एवं VI को @ 200रु0 प्रतिमाह-200X18X12 | 210000 43200 |
| 7. | वर्दी भत्ता-(I) क्रमांक I एवं II को @ 11000 रु0 वार्षिक 11000X7 (II) क्रमांक III, IV, V एवं VI को @ 10000रु0 वार्षिक 10000X18 | 77000 180000 |
| 8. | चालक भत्ता-1000 रु0 प्रतिमाह-2X1000X12 | 24000 |
| कुल योग- | 1,28,59,400 |
विश्वासभाजन, सुधांशु कुमार चौबे, उप-सचिव।
परिशिष्ट-'ख' समस्तीपुर जिला के मुफ्फसिल थानान्तर्गत कर्पूरीग्राम थाना के अन्तर्गत पड़ने वाले पंचायतों एवं ग्रामों की सूची :-
| क्र0 | पंचायत का नाम | गाँव का नाम | |
| हिन्दी | अंग्रेजी | ||
| 1. | कर्पूरीग्राम (Karpurigram) | 1. कर्पूरीग्राम 2. डढियाबेलार 3. मकनपुर 4. राकृष्णपुर | Karpurigram Dadhiyabelar Makanpur Ramkrishnapur |
| 2. | शम्भूपट्टी (Shambhupatti) | 1. शम्भूपट्टी 2. नारायणपुर 3. पाहेपुर 4. राजखण्ड 5. चन्दोपट्टी | Shambhupatti Narayanpur Pahepur Rajkhand Chandopatti |
| 3. | नीरपुर (Nirpur) | 1. नीरपुर 2. चकअसरफ 3. जगदीशपुर 4. विशनपुर | Nirpur Chakasraf Jagdishpur Vishanpur |
| 4. | रूपनारायणपुर बेला (Rupnayayanpur Bela) | 1. जगदीशपुर रामी 2. रधुनाथपुर बेला 3. चकहाजी 4. हरपुर जयराम 5. मालपुर | Jagdishpur Rami Raghunathpur Bela Chakhaji Harpur Jayram Malpur |
| 5. | सिधिंया खुर्द (Sighiya Khurd) | 1. सिधिंया खुर्द | Sighiya Khurd |
| 6. | पुनास (Punas) | 1. पुनास 2. जगतसिंहपुर 3. पचरूखी 4. चैनपुर | Punas Jagatsinghpur Pachrukhi Chainpur |
| 7. | बाजितपुर (Bajitpur) | 1. कोन बाजिदपुर 2. हरपुर सिधिंया 3. बिदौलिया 4. माधोपुर 5. रानी टोल | Conbajitpur HarpurSighiya Bidauliya Madhopur Ranitol |
| 8. | विक्रमपुर वान्दे (Vikrampur Bande) | 1. विक्रमपुर वान्दे 2. चकअब्दुल गनी 3. संग्रामपुर | Vikrampur Bande Chakabdul Gani Sagrampur |
| 9. | बाधी (Badhi) | 1. बाधी 2. एकडारा 3. मौलानाचक | Baghi Ekdara Maulanachak |
| 10. | आधारपुर (Adharpur) | 1. आधारपुर 2. योगियामठ 3. चकनिजाम | Adharpur Yogiyamath Chaknijam |
विश्वासभाजन, सुधांशु कुमार चौबे, उप-सचिव।
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(cid:274)ामीण (cid:874)वकास (cid:874)वभाग ------
अ(cid:876)धसूचना
6 फरवरी 2023
सं0 (cid:274)ा0(cid:874)व0 14(पटना) नालंदा(लोक (cid:292)ा(cid:876)धकार)-01/2021-1551203--(cid:302)ी अंजनी कु मार, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), (cid:871)सलाव, नालंदा के विरुद्ध सामा(cid:219)य (cid:292)शासन (cid:874)वभाग के प(cid:287)ांक-102 (cid:465)दनांक-22.12.2022 द्वारा आरोप (cid:292)ा(cid:220)त हुआ । सामा(cid:219)य (cid:292)शासन (cid:874)वभाग के द्वारा (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप म(cid:581) (cid:302)ी कु मार के विरुद्ध लोक (cid:292)ा(cid:876)धकार(cid:585) क(cid:551) सुनवाई म(cid:581) अनुपि(cid:232)थत रहने का आरोप (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत है ।
11 (cid:464)बहार गजट, 15 फरवरी 2023सामा(cid:219)य (cid:292)शासन (cid:874)वभाग द्वारा (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप एवं (cid:302)ी कु मार के (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:873)क (cid:302)ी अंजनी कु मार, (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), (cid:871)सलाव, नालंदा द्वारा (cid:465)दनांक- 15.12.2020 क(cid:551) सुनवाई म(cid:581) उपि(cid:232)थत रहने क(cid:551) बात कह(cid:547) गयी है एवं (cid:465)दनांक-29.12.2020 क(cid:551) सुनवाई म(cid:581) अनुपि(cid:232)थत रहने का कारण (cid:871)ल(cid:874)पक द्वारा जानकार(cid:547) नह(cid:547)ं देने क(cid:551) बात कह(cid:547) गयी है । अतएव (cid:302)ी अंजनी कु मार, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), (cid:871)सलाव, नालंदा स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), नवादा सदर, नवादा को सचेत एवं सतक(cid:91) रहकर काय(cid:91) करने का आदेश (cid:465)दया जाता है ।
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(cid:274)ामीण (cid:874)वकास (cid:874)वभाग ------
काया(cid:91)लय आदेश
6 फरवरी 2023
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(cid:274)ामीण (cid:874)वकास (cid:874)वभाग ------
काया(cid:91)लय आदेश
6 फरवरी 2023
सं0 (cid:274)ा0(cid:874)व0-R-503/93/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-182036)-1551073--डॉ0 सुलेखा कु मार(cid:547), त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), मनेर, पटना स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त पद(cid:232)थापन क(cid:551) (cid:292)ती(cid:162)ा म(cid:581) के विरुद्ध मनेर (cid:292)खंड अ(cid:219)तग(cid:91)त (cid:229)यापुर पंचायत के (cid:873)कसी भी लाभुक(cid:585) का नाम (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना ((cid:274)ामीण) क(cid:551) आवास (cid:220)लस क(cid:551) सूची म(cid:581) नह(cid:547)ं जोड़ने के फल(cid:232)व(cid:510)प (cid:229)यापुर पंचायत के यो(cid:202)य लाभुक(cid:585) को आवास योजना से वं(cid:876)चत रखने के आरोप पर िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), पटना के प(cid:287)ांक-636 (cid:465)दनांक-13.05.2022 द्वारा आरोप प(cid:287) उपल(cid:222)ध कराया गया । उ(cid:200)त (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप(cid:585) पर डॉ0 सुलेखा कु मार(cid:547) का (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त है, िजसम(cid:581) उ(cid:227)लेख है (cid:873)क (cid:229)यापुर पंचायत के (cid:274)ामीण आवास सहायक एवं पय(cid:91)वे(cid:162)क के द्वारा बताया गया (cid:873)क उ(cid:200)त पंचायत के अंतग(cid:91)त (cid:292)धानमं(cid:287)ी (cid:274)ामीण आवास योजना का लाभ पाने हेतु कोई भी (cid:229)यि(cid:200)त पा(cid:287)ता नह(cid:547)ं रखते थे । नाम जोड़ने हेतु Logging ID एवं Password (cid:274)ामीण आवास सहायक के पास होता है एवं Monitoring (cid:274)ामीण आवास पय(cid:91)वे(cid:162)क के द्वारा क(cid:551) जाती है । साथ ह(cid:547)ं यह भी सू(cid:876)चत (cid:873)कया गया है (cid:873)क उ(cid:200)त पंचायत के (cid:873)कसी भी लाभुक(cid:585) एवं जन(cid:292)(cid:467)त(cid:467)न(cid:876)धय(cid:585) के द्वारा हम(cid:581) न ह(cid:547) आवेदन (cid:465)दया गया और न ह(cid:547) मौ(cid:872)खक (cid:510)प से सू(cid:876)चत (cid:873)कया गया है ।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 48—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
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13 (cid:464)बहार गजट, 15 फरवरी 2023भाग-9-ख
िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।
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सं0 1263--मैं, दौलतवती देवी पति-रामतीर्थ प्रसाद ग्राम-नाहुब, पोस्ट-नाहुब, थाना राजगीर, जिला नालंदा का निवासी हूँ । मैं शपथ पत्र 08 संख्या दिनांक 13.09.2022 के माध्यम से घोषणा करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड में हिन्दी और अंग्रेजी में DALOULTVATI DEVI दर्ज है, जो गलत है मेरे पति रामतीर्थ प्रसाद के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम अंगे्रजी स्पेलिंग DALOUTVATI DEVI दर्ज है जो सही है, जबकि आधार कार्ड में दर्ज अग्रेंजी मे नाम का स्पेलिंग DALOULTVATI DEVI गलत दर्ज हो गया है, जिसके स्थान पर शुद्ध वो सही मेरा अंग्रेजी मे DALOUTVATI DEVI कर मेरा नाम आधार कार्ड में सुधारा जाये।
दौलतवती देवी। No. 1263--I, DALOUTVATI DEVI, W/o Ramtirth Prasad, Village-Nahub, Post- Nahub, Police Station-Rajgir, District-Nalanda. I declare through Affidavit No. 08, dated 13/09/2022 that DALOULTVATI DEVI is recorded in Hindi and English in my Aadhar card, which is wrong. In the service record of my husband Ramtirth Prasad, my name is recorded in the English spelling DALOUTVATI DEVI in English recorded in the Aadhar card has been entered incorrectly, in its place, my name should be corrected in the Aadhar card by doing the correct DALOUTVATI DEVI in my English.
DALOUTVATI DEVI.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
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14 (cid:464)बहार गजट, 15 फरवरी 2023बिहार गजट
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पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 08/आरोप-01-283/2014 सा॰प्र॰-2459 सामान्य प्रशासन विभाग ------- संकल्प 6 फरवरी 2023
श्री बासुदेव दास, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-130/08, तत्कालीन विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी-सह-प्रभारी वरीय पदाधिकारी, सहाय्य आपदा प्रबंधन, पटना समाहरणालय, पटना, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1278 दिनांक 29.08.2006 द्वारा वर्ष-2004 में पटना बाढ़ राहत योजना के तहत गलत ढंग से राशि की निकासी एवं फर्जी संस्था को सरकारी राशि का भुगतान करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। इस संबंध में निगरानी थाना कांड सं॰-008/05 दिनांक 28.05.2005 में इन्हें गिरफ्तार कर कारा में संसीमित किये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं॰-6080 दिनांक 08.07.2005 द्वारा दिनांक 28.05.2005 की तिथि से इन्हें अगले आदेश तक निलंबित कर इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त, पटना निर्धारित किया गया। सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-15387/08 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2009 के पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2254 दिनांक 25.03.2009 (जेल की अवधि 28.05.2005 से 16.10.2006 तक छोड़कर) दिनांक 17.06.2010 से निलंबन मुक्त किया गया।
श्री दास के विरूद्ध उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9215 दिनांक 21.08.2008 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1025 दिनांक 23.12.2009 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री दास को वृहद दंड देने का अनुशासनिक प्राधिकार का आदेश प्राप्त हुआ। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दास को वृहद दंड देने के निर्णय के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-1943 दिनांक 03. 03.2010 के द्वारा एक सप्ताह के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री दास द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया। वृहद दंड देने हेतु निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के क्रम में श्री दास दिनांक 31.03.2010 को सेवानिवृत्त हो गये। श्री दास द्वारा उक्त द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव दिनांक 29.03.2010 को दिया गया, जो विभाग में उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात दिनांक 05.04.2010 को प्राप्त हुआ। इस पत्र के द्वारा श्री दास ने द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव देने हेतु कतिपय कागजातों की माँग की गयी।
श्री दास के सेवानिवृत्ति को देखते हुए मामले पर पुनर्विचार कर इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक-4396 दिनांक 13.05.2010 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। तत्पश्चात श्री दास के मामले पर पुनर्विचार कर इनका पूर्ण पेंशन जब्त करने का अनुशासनिक प्राधिकार का आदेश प्राप्त हुआ।
श्री दास के पूर्ण पेंशन जब्त करने संबंधी आदेश के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-5419 दिनांक 07.06.2010 द्वारा कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री दास ने दिनांक 28.06.2010 को कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया। श्री दास के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की सम्यक समीक्षोपरांत यह पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित उत्तर में आरोपों के खंडन में न कोई ठोस तथ्य और न कोई साक्ष्य ही इस संबंध में प्रस्तुत किया गया है। फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दास के द्वारा समर्पित उत्तर को अस्वी—त करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक-8778 दिनांक 07.09.2010 द्वारा सहमति की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दंडादेश से असहमति व्यक्त की गयी। आयोग से प्राप्त परामर्श के आलोक में मामले की पुनः समीक्षा कर अनुशासनिक प्राधिकार के आदेशानुसार विभागीय पत्रांक-362 दिनांक 10.01.2011 द्वारा श्री दास का पूर्ण पेंशन जब्त करने का निर्णय लिया गया।15 (cid:464)बहार गजट, 15 फरवरी 2023 श्री दास द्वारा विभागीय पत्रांक-362 दिनांक 10.01.2011 द्वारा पूर्ण पेंशन जब्त करने संबंधी निर्गत पत्र/आदेश को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-9633/2011 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 01.09.2022 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत हैः-
" It is astonished to know that disciplinary authority who is Secretary/ State Government without completion the disciplinary enquiry which was launched against the petitioner under Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 (For short Rules, 200) read with Bihar pension Rules in so far as passing of final order in a disciplinary proceedings pursuant to the inquiring office's report, second show cause notice no 07-06- 2010 and petitioner's reply dated 28-06-2010. Even to this day, the disciplinary authority has not opened his/her eyes to pass a final order in a disciplinary proceedings in terms of Rule 18 of Rules, 2005 Read with Rule 43 (b) of Bihar Pension Rules. On the other hand, contrary to the aforesaid provisions 100% pension of the petitioner has been forfeited.
In the light of these facts and circumstances, petitioner is entitled to all retiral benefits, if it is not paid to him. Further, he is entitled to pension from the date he has attained age of superannuation and retired from service till date and he is entitled to monthly pension from time to time till passing of final order in a departmental enquiry which was launched against the petitioner. The petitioner is permitted to file additional reply to the second show cause notice in view of later development. Such additional reply/explanation to the second show cause notice be submitted within a period of two months from today. On receipt of additional reply, if any, the disciplinary authority is hereby directed to pass a detailed speaking order in terms of provisions of Rules, 2005 read with the Bihar pension Rules.
The above exercise shall be completed within a period of two months from the date of receipt of petitioner's additional reply against the second show cause notice.
In view of the lapses on the part of the State-official respondents i.e., Secretariat officials of the State of Bihar- Respondent- concerned department is hereby directed to pay cost of Rs.1,00000/- The cost shall be remitted in the Patna High Court Legal Services Committee within a period of two months from the date of receipt of this order."
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नांकित बिन्दु अनुपालित किया जाना हैः- (क) श्री बासुदेव दास को Permit किया गया है कि वे द्वितीय कारण पृच्छा दायर करने में कोई पूरक जबाव विभाग को समर्पित करना चाहे तो सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा सकते है और विभाग इस संदर्भ में दो महीने के अन्दर बिहार पेंशन रूल्स के अन्तर्गत तार्किक आदेश पारित करे।
(ख) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वादी को सेवान्त लाभ का भुगतान करने एवं जिस तिथि को वे सेवानिवृत हुए है उस तिथि से जबतक उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अन्तिम आदेश पारित नहीं किया जाता है तबतक उनका मासिक पूर्ण पेंशन बहाल करने का निदेश दिया गया है।
सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-9633/2011 बासुदेव दास बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 01.09.2022 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध एल॰पी॰ए॰ दायर करने के बिन्दु पर परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग भेजी गयी, जिसके क्रम में विधि विभाग से प्र्र्राप्त परामर्श एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 01.09.2022 को पारित न्यायादेश की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-21922 दिनांक 07.12.2022 द्वारा श्री बासुदेव दास के पेंशन कटौती से संबंधित विभागीय पत्रांक-362 दिनांक 10.01.2011 को निरस्त किया गया। साथ ही पारित न्यायादेश के अनुरूप श्री दास द्वारा समर्पित पूरक द्वितीय कारण पृच्छा के संबंध में अलग से तार्किक आदेश पारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री दास द्वारा पूरक द्वितीय कारण पृच्छा (दिनांक 19.09.2022) समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत श्री दास द्वारा समर्पित पूरक द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। अतः इसे अस्वी—त करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के प्रावधानों के तहत ''श्री दास के पेंशन से 20 प्रतिशत की राशि कटौती करने'' का दंड विनिश्चित किया गया।
उक्त विनिश्चित दंड पर विभागीय पत्रांक-546 दिनांक 06.01.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/मंतव्य की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग दिनांक 24.01.2023 को आहूत पूर्ण पीठ की बैठक में श्री दास के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव (यथा पेंशन से 20 प्रतिशत राशि की कटौती करने) पर16 (cid:464)बहार गजट, 15 फरवरी 2023 सहमति व्यक्त किया गया। उक्त मंतव्य/सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-4224 दिनांक 27.01.2023 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।
उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री दास द्वारा समर्पित पूरक द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में प्राप्त अतिरिक्त जबाव स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इसे अस्वी—त करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के प्रावधानों के तहत श्री दास के ''पेंशन से 20 (बीस) प्रतिशत राशि की कटौती करने (आदेश निर्गत की तिथि से)'' का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।
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सं0 08/आरोप-01-36/2017 सा॰प्र॰-2432
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6 फरवरी 2023
श्री सुजीत कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-921/2011, गृह जिला-बेगुसराय के विरूद्ध दिनांक 31.12.2002 से बिना कोई सूचना दिये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी प्रतिवेदित आरोप के आलोक में आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 1613 दिनांक 31.01.2020 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। परन्तु डाक विभाग द्वारा स्पष्टीकरण का पत्र बगैर तामिला वापस कर दिया गया। तदोपरांत जिला पदाधिकारी, बेगुसराय को श्री कुमार से पुछे गये स्पष्टीकरण का पत्र तामिला हेतु भेजा गया। जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक 767 दिनांक 13.08.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अंकित गृह पत्ते पर श्री कुमार के नहीं रहने के कारण स्पष्टीकरण का पत्र उन्हें तामिला नहीं कराया जा सका और तामिला नहीं होने की स्थिति में विभागीय स्पष्टीकरण का पत्र उनके आवास पर चस्पा (साट) कर दिया गया। इसके बावजूद भी श्री कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।
2. श्री कुमार से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में पूरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक विचारोपरांत आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए संकल्प ज्ञापांक 467 दिनांक 11.01.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। श्री कुमार द्वारा विभागीय कार्यवाही की सुनवाई में उपस्थित नहीं होने संबंधी संचालन पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के आलोक में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री कुमार को विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अनुरोध विभागीय स्तर से किया गया।
3. प्रधान सचिव-सह-जांच आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-103 दिनांक 25.04.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 7867 दिनांक 24.05.2022 द्वारा श्री कुमार से अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन की मांग की गयी। परन्तु डाक विभाग द्वारा श्री कुमार को भेजे गये उक्त निबंधित पत्र को यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया कि-''प्राप्तकर्त्ता बिना पत्ते के बाहर रहते है, वापस।'' अतएव प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री कुमार को विभाग में उपस्थित होकर संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए अपना लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया। परन्तु श्री कुमार से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन अप्राप्त रहा।
4. तदुपरांत श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की विस्तृत समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध दिनांक 31.12.2002 से बिना कोई सूचना दिये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में उल्लेख किया गया है कि :-
''आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध साक्ष्य, गवाह, अभिलेख में संलग्न संदर्भित साक्ष्य एवं पक्ष तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा रखा गया पक्ष/तथ्य की विवेचना से स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा आरोपी पदाधिकारी को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना निर्गत करने के बावजूद भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा योगदान नहीं किया गया और दिनांक 21.12.2002 से बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे है। आरोपी पदाधिकारी का बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से सरकारी कार्यालय से अनुपस्थित रहने का कृत्य बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली-1976 के नियम-3(1) के उप नियम-(i),(ii) एवं (iii) का उल्लघंन है।''
5. विभाग द्वारा अंतिम रूप से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री कुमार को अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन समर्पित करने की सूचना दी गयी। परन्तु श्री कुमार द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया।
6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(X) के प्रावधानों के तहत् श्री सुजीत कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-921/2011, गृह जिला-बेगुसराय को ''सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी'' का दंड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।
7. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त विनिश्चत दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-17068 दिनांक 20.09.2022 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग की दिनांक 24.11.2022 को आहूत पूर्ण पीठ की बैठक में श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव (सेवाच्युति, जो सरकार17 (cid:464)बहार गजट, 15 फरवरी 2023 के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी) पर सहमति व्यक्त किया गया। उक्त परामर्श/सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-3567 दिनांक 14.12.2022 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।
8. तदुपरांत श्री कुमार को ''सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी'' संबंधी दंड प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की स्वी—ति हेतु विभागीय ज्ञापांक-1412 दिनांक 19.01.2023 द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को प्रेषित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न बैठक में मद सं॰-10 पर श्री कुमार के सेवाच्युति संबंधी उक्त दंड प्रस्ताव पर स्वी—ति प्रदान की गयी।
9. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सुजीत कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-921/2011, गृह जिला-बेगुसराय को वर्ष 2002 से बिना सूचना दिये अनाधि—त रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(X) के प्रावधानों के तहत ''सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी'' का दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।
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सं0 08/आरोप-01-49/2018 सा॰प्र॰-252
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4 जनवरी 2023
श्री सत्य प्रकाश, बि॰प्र॰से॰, (कोटि क्रमांक-873/2011) तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी-सह-वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी के विरूद्ध आँगनबाडी सेविका के चयन में अनियमितता बरते जाने, प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने, कार्य के प्रति लापरवाही, सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का आरोप समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5838 दिनांक 11.10.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया।
2. समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय स्तर से पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र संलग्न करते हुए पत्रांक 1864 दिनांक 11.02.2019 द्वारा श्री प्रकाश से 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रकाश द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित करने हेतु कतिपय अभिलेखों की माँग किये जाने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-7387 दिनांक 30.05.2019 वांछित अभिलेख उन्हें उपलब्ध कराते हुए एक पक्ष के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु समय सीमा के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी श्री प्रकाश से स्पष्टीकरण का जबाव अप्राप्त रहा।
3. तत्पश्चात् पुरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में श्री सत्य प्रकाश द्वारा अबतक अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है तथा यह मामला माननीय लोकयुक्त, बिहार के न्यायालय में दायर वाद संख्या-05/लोक (कल्याण)-150/09 से आच्छादित है। फलतः मामले की शीघ्र एवं वृहद जांच की आवश्यकता पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9266 दिनांक 11.07.2019 द्वारा श्री प्रकाश के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(2) के तहत विभाागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।
4. मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक-953 दिनांक 16.012.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदुपरांत प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जाँच प्रतिवेदन से निम्न बिन्दु पर असहमति व्यक्त की गयी :-
''आप जिला प्रोग्रम पदाधिकारी, मधुबनी के पद पर दिनांक 10.07.2014 से 03.09.2014 तथा दिनांक 28.02.2015 से 04.08.2015 तक कार्यरत थे, अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत रहने के फलस्वरूप आपका दायित्व था कि आप चयन मुक्त सेविका के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की दिशा में पहल करते किन्तु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अपने पदस्थापन अवधि में चयन मुक्त सेविका, बबिता देवी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया अथवा नहीं, इस संबंध में आपके द्वारा कोई जानकारी/समीक्षा अथवा अनुश्रवण नहीं किया गया, जिसके कारण चयन मुक्त सेविका पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सका। मामला माननीय लोकायुक्त के संज्ञान में आने के उपरांत चयन मुक्त सेविका के विरूद्ध वर्ष 2016 में प्राथमिकी दर्ज किया गया। साथ ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारियाें की प्रत्येक मास में होने वाली बैठक में भी चयनमुक्त सेविका के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हुआ या नहीं, इस संबंध में आपके द्वारा कोई जानकारी/समीक्षा अथवा अनुश्रवण नहीं किया गया, जिसके कारण चयनमुक्त सेविका के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सका, जो सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है''। 5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए उक्त असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 4012 दिनांक 15.03.2022 द्वारा श्री प्रकाश से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की मांग की गयी। स्मारोपरांत श्री प्रकाश का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन (पत्रांक 744 दिनांक 05.12.2022) प्राप्त हुआ। जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि इस मामले में उनकी कोई गलत मंशा नहीं रही है तथा उनके द्वारा अपने कार्यो को नियमानुसार निष्पादित18 (cid:464)बहार गजट, 15 फरवरी 2023 किया गया है। उनके द्वारा किसी प्रकार से या जान-बूझकर कोताही नहीं बरती गयी है तथा लगाये गये आरोप बेबूनियाद एवं तथ्य से परे है।
6. श्री प्रकाश के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं जांच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर श्री प्रकाश से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक पदाधिकार के स्तर पर की गयी एवं पाया गया कि श्री सत्य प्रकाश, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधुबनी के पद पर दिनांक 10.07.2014 से 03.09.2014 तथा दिनांक 28.02. 2015 से 04.08.2015 तक कार्यरत रहे है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पद पर कार्यरत रहने के फलस्वरूप उनका दायित्व था कि वे चयनमुक्त सेविका, बबीता देवी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया अथवा नहीं इसकी समीक्षा करते, परन्तु इस संबंध में उनके द्वारा कोई समीक्षा अथवा अनुश्रवण नहीं किया गया। प्रत्येक मास होने वाली बैठक में भी चयनमुक्त सेविका के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हुआ अथवा नहीं इस संबंध में कोई जानकारी/समीक्षा अथवा अनुश्रवण नहीं किया गया, जिसके कारण चयनमुक्त सेविका के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सका, जो उनकी सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है।
उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सत्य प्रकाश, बि॰प्र॰से॰, (कोटि क्रमांक-873/2011) तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी-सह-वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है तथा श्री प्रकाश द्वारा चयनमुक्त सेविका के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होने अथवा नहीं होने की समीक्षा नहीं करने एवं अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा करने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 में उल्लिखित निम्नांकित दंड उन्हें अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता हैः-
(क) निन्दन (वर्ष-2015-16) (ख) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।