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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 February 2023

Published 17 February 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-02-17.150
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

28 माघ 1944 (श0)

(सं0 पटना 150) पटना शु(cid:272)वार, 17 फरवर(cid:547) 2023

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14 Qjojh 2023

(36 of 2003)

बिहार राज्य में राजकोषीय उत्तर दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 लागू है। उक्त अधिनियम के तहत राजस्व घाटा को शून्य एवं राजकोषीय घाटा को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है। राज्य के विकास कार्यों की गतिशीलता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के अपने कर-राजस्व एवं गैर-कर-राजस्व के श्रोतों में वृद्धि की जाय।

2. भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 7 के उपनियम 2 में विद्युत अधिष्ठापन, संयंत्रों/उपकरणों आदि के निरीक्षण, परीक्षण/जाँच एवं नियम 45 में विद्युत लाईसेंसिंग बोर्ड से संबंधित शुल्क उद्‌ग्रहण के संबंध में प्रावधान है। किसी भी विद्युत अधिष्ठापन या उपकरण जहाँ ऊर्जा की आपूर्ति मध्यम या उच्चदाब पर की जा रही हो या की जाने वाली हो, किसी भी विद्युत उपकरण जैसे मोटर, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, कनवर्टर, बेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर जो 100 वोल्ट या अधिक हो, के निरीक्षण, परीक्षण या जाँच, किसी भी स्वीचिंग स्टेशन जहाँ ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, कनवर्टर न हो, और किसी भी कंट्रोल यूनिट में वृद्धि या बदलाव, आउटडोर बस-बार के निरीक्षण, परीक्षण या जाँच एवं किसी भी सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में विद्युत अधिष्ठापन संयंत्र या उपकरण आदि के निरीक्षण या जाँच व अन्य कार्यों के लिए शुल्क का उद्‌ग्रहण किया जा सकता है।नियम, 45 के अन्तर्गत गठित लाईसेंसिंग बोर्ड के निरस्तीकरण के उपरांत पुनर्गठित लाइसेंसिंग बोर्ड के द्वारा प्रदत्त सेवाओं/कार्यों हेतु शुल्क अधिसूचित है। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 फरवर(cid:547) 2023 3. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (36 of 2003) के नियम 53 के आलोक में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्त्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के अधिसूचित हो जाने के उपरांत भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के उक्त नियम 7 के उपनियम (2) को अवक्रमित करने तथा विनियमों को सुसंगत नियमों के अनुरुप निर्धारित/परिभाषित करते हुए शुल्क उद्‌ग्रहण सहित इसमें वृद्धि हेतु स्वी—ति प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के नियम-29 के आलोक में पुनर्गठित लाईसेंसिंग बोर्ड में अधिसूचित कार्य एवं शुल्क में भी संशोधन तथा वृद्धि किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

4. उल्लेखनीय है कि विद्युत अधिष्ठापन, संयंत्रों/उपकरणों आदि के निरीक्षण, परीक्षण/जाँच आदि हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-49, दिनांक 26.11.1991 द्वारा शुल्क निर्धारित की गई थी, जिसमें लगभग 09 वर्षाें के अंतराल पर विभागीय अधिसूचना संख्या-21, दिनांक 28.08.2000 द्वारा 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई। इस प्रकार लगभग 22 वर्ष पहले की गई शुल्क वृद्धि ही वर्तमान में प्रभावी है।

5. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्त्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के तहत ऊर्जा विभागीय अधिसूचना संख्या-276, दिनांक 08.07.2013 द्वारा विद्युत लाईसेंसिंग बोर्ड को जिला स्तर पर पुनर्गठित किया गया परन्तु, लाईसेंसिंग बोर्ड के निहित कार्याें के लिए प्रावधानित शुल्क में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

6. वर्तमान में विद्युत अधिष्ठापन, संयंत्र या उपकरण आदि के निरीक्षण परीक्षण या जाँच के लिए प्रवृत्त शुल्क, लाईसेंसिग बोर्ड के कार्यो/सेवाओं यथा - लाईसेंस/क्षमता प्रमाण-पत्र एवं तारकर्मियों के परमिट के नवीकरण आदि के लिये पुराने दर से काफी कम शुल्क प्राप्त होते हैं। राज्य में विद्युत आच्छादन में लगातार हो रही वृद्धि एवं विद्युत अधिष्ठापनों में हो रहे विस्तार से भी पुराने दर से ही शुल्क उद्‌ग्रहित किये जाते हैं। अतएव विभागीय अधिसूचना संख्या-49 दिनांक-26.11.1991, अधिसूचना संख्या-21 दिनांक-28.08.2000 को अवक्रमित करते हुए एवं अधिसूचना संख्या-276/ स0को0 दिनांक-08.07.2013 को संशोधित कर शुल्क उद्‌ग्रहण हेतु क्रमशः पूर्व के अधिरोपित शुल्क में 200 प्रतिषत की वृद्धि प्रस्तावित करते हुये अधिसूचना प्रारूप तैयार की गयी है।

7. भारतीय विद्युत नियमावली/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियमों/विनियमों के तहत प्रदत उक्त सेवाओं हेतु उक्त प्रस्तावित शुल्क, अन्य राज्यों यथा-झारखण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश तथा केरल के विद्युत निरीक्षणालयों (Downloaded from the their websites) द्वारा वर्ष 2009 से 2019 की अवधि में अधिसूचित शुल्क से बिहार राज्य का शुल्क अपेक्षाकृत कम है। अतएव राज्य में वर्तमान में उक्त सेवाओं के लिए वर्षाे से प्रवृत शुल्क में पुनरीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

8. उक्त आलोक में भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (36 of 2003) की धारा 180 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्त्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के अधीन विद्युत अधिष्ठापन, संयंत्रों/उपकरणों आदि के निरीक्षण, परीक्षण/जाँच व इसमें निहित अन्य कार्यों के लिए शुल्क के उद्‌ग्रहण हेतु ऊर्जा विभागीय पूर्व की अधिसूचनाओं को अवक्रमित कर पूर्व के शुल्क में 200 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

9. उद्‌ग्रहित शुल्क की राशि बिहार सरकार के राज्यकोषीय मुख्य शीर्ष-0043 में जमा की जायेगी। 10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजीव हंस, सरकार के प्रधान सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 150-571+200-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 February 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-02-17.150/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-02-17.150.