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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 February 2023

Published 17 February 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-02-17.152
Languages
English, Hindi

(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 28 माघ 1944 (श0)

(सं0 पटना 152) पटना शु(cid:272)वार, 17 फरवर(cid:547) 2023 ———

14 Qjojh 2023

laŒ ÅtkZ&ctV&51@2016&07—भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के धारा 177 के उप धारा (2बी) के तहत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाये गए विनियम 2010 (विद्युत सुरक्षा एवं आपूर्ति संबंधी उपाय) के विनियम 29 के आलोक में विद्युत ठीकेदारों को लाइसेंस देने/विद्युत पर्यवेक्षकों को क्षमता प्रमाण-पत्र और तारकर्मियों/वायरमैन को परमिट मंजूर करने हेतु ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-276/स॰को॰, दिनांक-08/07/2013 द्वारा लाइसेंसिंग बोर्ड का पुनर्गठन एवं नियमावली सहित पूर्व के देय शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

क्रमांक ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-276/स॰को॰, दिनांक-08.07.2013 में अधिसूचित शर्त्त/नियमः- संशोधित (1 अप्रैल 2023 के प्रभाव से प्रवृत होगा) :-
विद्युत ठीकेदारों को लाईसेंस देनाः- इसके अंतर्गत (iv) लगातार तीन वर्षों तक नवीकरण नहीं किये गए लाईसेंस बोर्ड की अनुमति से रद्द कर दिये जा सकेगे । ं (vi) लाईंसे स की द्वितीयक/प्रति बनाने के लिए ं मूल आवेदन (विहित प्रपत्र) मे पूर्व के ं निर्गत लाईसेंस में वर्णित तथ्यों को भरकर शपथ-पत्र एवं एफ.आई.आर. की प्रति सहित आवष्यक शुल्क के साथ आवेदन जमा करना होगा। तत्पष्चात्‌ कार्यालय अभिलेख से मिलान कर वैध पाए जाने पर द्वितीयक प्रति निर्गत किया जा सकेगा। विद्युत ठीकेदारों को लाईसे स देनाः- ं (iv) लगातार दो बार नवीकरण नहीं किये गए लाईसेंस बोर्ड की अनुमति से रद्द कर दिये जा सके गे े । ं (vi) लाई सेंस, पर्यवेक्षक एवं तारकर्मी (वायरमैन) ं की द्वितीयक प्रति ः- लाईसेंस, पर्यवेक्षक एवं तारकर्मी (वायरमैन) खो जाने पर एक माह के अंदर दर्ज सनहा (FIR) पर अगले दो माह की अवधि तक द्वितीयक प्रति हेतु आवेदन स्वीकार किया जाएगा। द्वितीयक/प्रति बनाने के लिए मूल आवेदन (विहित प्रपत्र) मे ं पूर्व के निर्गत लाईसेंस, क्षमता प्रमाण-पत्र एवं वायरमैन परमिट में वर्णित तथ्यों को भरकर शपथ-पत्र एवं एफ.
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 फरवर(cid:547) 2023
( vii) विद्युत ठीकेदार का निर्गत लाईसे स क्षतिग्रस्त ं (लाईसेंस की जीर्ण-षीर्ण स्थिति, फोटो अस्पष्ट एवं कटा-फटा तथा पानी की भींगने के बाद खराब हो जाने, अपठनीय व अन्य) हो जाने पर लाईसेंस की क्षतिग्रस्त मूल प्रति, शपथ-पत्र एवं आवष्यक शुल्क आवेदन के साथ जमा करने पर जांचोपरांत लाईसेंस का नया बुक जारी किया जा सकेगा। प्रत्येक तीन वर्ष के अंत में नवीकरण की प्रक्रिया की जायेगी। उसके एक माह पूर्व आवेदक को आवेदन देना होगा, जिसमें पिछले तीन वर्षों में किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत होगा। जो ब्यौरा नहीं प्रस्तुत करेंगे उनके अनुज्ञा-पत्र का नवीकरण नहीं किया जा सकेगा। आई.आर. की प्रति सहित आवष्यक शुल्क के साथ आवेदन जमा करना होगा। तत्पष्चात्‌ कार्यालय अभिलेख से मिलान कर वैध पाए जाने पर द्वितीयक प्रति निर्गत किया जा सकेगा। (vii) विद्युत ठीकेदार/विद्युत पर्यवेक्षक/तारकर्मी (वायरमैन) का निर्गत लाईसेंस/क्षमता प्रमाण-पत्र /परमिट क्षतिग्रस्त (लाईसेंस/क्षमता प्रमाण-पत्र/ परमिट की जीर्ण-षीर्ण स्थिति, फोटो अस्पष्ट एवं कटा-फटा तथा पानी की भींगने के बाद खराब हो जाने, अपठनीय व अन्य) हो जाने पर लाईसेंस/क्षमता प्रमाण-पत्र/परमिट की क्षतिग्रस्त मूल प्रति, शपथ-पत्र एवं आवष्यक शुल्क आवेदन के साथ जमा करने पर जांचोपरांत लाईसेंस/क्षमता प्रमाण-पत्र/परमिट का नया बुक जारी किया जा सकेगा। प्रत्येक पाँच वर्ष के अंत में नवीकरण की प्रक्रिया की जाएगी। उसके एक माह पूर्व आवेदक को आवेदन देना होगा, जिसमें पिछले पाँच वषो ं र् में किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत होगा। जो ब्यौरा नहीं प्रस्तुत करेंगे उनके अनुज्ञा-पत्र का नवीकरण नहीं किया जा सकेगा।

उपर्युक्त अधिसूचना संख्या-276/स॰को॰, दिनांक-08/07/2013 में अन्य अतिरिक्त जोड़े जाने वाले उपबंधों से संबंधित प्रस्तावः-

• पृष्ठांकन ः- कम्पनी/फर्म/फैक्ट्री के विद्युत ठीकेदार लाईंसेंस में साझेदारों/निदेषकों सहित तथा अन्य विद्युत ठीकेदार लाईसेंस (प्रोपराईटर के नाम से निर्गत) में पत्ता परिवर्तन, पर्यवेक्षक/तारकर्मी एवं विद्युत मापक यंत्रों का पृष्ठांकन आवष्यक कागजात एवं शुल्क प्राप्ति के उपरांत किया जा सकेगा। नोटः- प्रोपराईटर के नाम से निर्गत विद्युत ठीकेदार लाईसेंस में प्रोपराईटर के नाम में परिवर्तन/प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकेगा।

• पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण-पत्र एवं अनुमति पत्रों (परमिट) की स्वी—ति की तिथि से इसकी वैधता पाँच वर्ष होगी एवं इसके बाद पाँच वर्ष का आवधिक नवीकरण की प्रक्रिया की जाएगी। नवीकरण हेतु समाप्ति की तारीख से एक माह पूर्व जमा किया जाएगा।

• अन्य राज्य से निर्गत विद्युत ठीकेदार लाईसेंसधारी को बिहार राज्य के अंतर्गत किसी विनिर्दिष्ट कार्य अथवा छः माह से अनधिक या उसके किसी भाग के कार्यावधि के लिए फीस भुगतान कर पारस्परिक आधार पर इस राज्य का अस्थायी अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें आवेदन के साथ कार्यादेष की छायाप्रति एवं संबंधित राज्य का विद्युत ठीकेदार अनुज्ञा-पत्र की प्रति शपथ-पत्र के साथ जमा करना होगा। • पूर्व के निर्गत विद्युत ठीकेदार अनुज्ञा-पत्र, क्षमता प्रमाण-पत्र एवं तारकर्मी परमिटों के लिए संषोधित मान्यकरण अवधि, फीस एवं अन्य उपबंध लागू होगें।

क्रमांक फीस ठीकेदार लाईंसेंस पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण-पत्र तार मिस्त्री परमिट (वायरमैन)
01 आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस रु 1,000/- रु 200/- रु 100/-
02 लाईंसे स/सर्टिफिकेट ं निर्गमन फीस (05 वर्ष की वैधता सहित) रु 2,500/- रु 500/- रु 200/-
03 विहित समय के भीतर मान्यकरण की फीस रु 1,500/- रु 200/- रु 100/-
04 विहित समय के बाद मान्यकरण की फीस - (5 वर्ष तक) प्रत्येक पाँच वर्ष या इसके आंषिक समयावधि के लिए रु 2,000/- रु 1,000/- रु 300/- रु 200/- रु 200/- रु 100/-
05 (i) दूसरी प्रति (डुप्लीकेट) देना (वैधता अवधि सहित)। (ii) {ातिग्रस्त प्रति के बदले नई प्रति देना (क्षतिग्रस्त मूल प्रति के साथ मान्य) रु 2,500/- रु 1,000/- रु 500/- रु 200/- रु 200/- रु 100/-
06 राष्ट्रीय - रु 1,000/- --
07 राष्ट्रीय पाठय्‌क्रम के अंतर्गत प्रारंभिक आधार पर अन्य राज्य के क्षमता प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन शुल्क --- रु 2,000/- ---
08 विद्युत ठीकेदार लाईसेंस मे ं विद्युत पर्यवेक्षक/ तारकर्मी/ विद्युत मापक उपकरणों का पृष्ठांकण, रु 1,000/- (प्रत्येक पर्यवेक्षक /तारकर्मी/ विद्युत यंत्र के पृष्ठांकण हेतु अलग-अलग देय होगा। रु 200/- रु 100/-
09 अन्य राज्यों से निर्गत ठीकेदारी लाईंसे स को अस्थायी अनुज्ञप्ति ं प्रमाण-पत्र (विद्युत ठीकेदार लाईंसे स) ं रु 5,000/- (किसी विनिर्दिष्ट कार्य अथवा छः माह से अनधिक या उसका किसी भाग के कार्यावधि के लिए। छः माह से अधिक या इसके किसी भी भाग के लिए उक्त राषि देय होगी। - -
10 किसी अन्य कार्य जो इसमें दर्षाया नहीं गया है। (सत्यापन कार्य) रु 2,000/- रु 1,000/- रु 1,000/-
11 (i) कम्पनी/फर्म/फैक्ट्री के विद्युत ठीकेदार लाईंसेंस में साझेदारो /निदेषको ं /पता ं में परिवर्तन से संबंधित पृष्ठांकन। (ii) प्रोपराईटर के नाम से निर्गत अनुज्ञा-पत्र में पता परिवर्त्तन। रु 5,000/- रु 1,000/- - रु 200/- - रु 100/-
3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 फरवर(cid:547) 2023

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 152-571+200-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 February 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-02-17.152/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-02-17.152.