;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
2 ;बपकरू4द्ध;बपकरू19द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू23द्ध44 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध
;बपकरू25द्ध;बपकरू28द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध 15;बपकरू31द्ध;बपकरू27द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू4द्ध 21 रु 2;बपकरू26द्ध23
राजस्व एवं भूमि सुधार विभागराजस्व एवं भूमि सुधार विभागराजस्व एवं भूमि सुधार विभागराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (चकबंदी निदे(चकबंदी निदे(चकबंदी निदे(चकबंदी निदेश्श्श्शालय)ाालय)ाालय)ाालय) -------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 20202020 फरवरी, 2023फरवरी, 2023फरवरी, 2023फरवरी, 2023
बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 सं॰ 12/चक॰-यो॰-05-01/20सं॰ 12/चक॰-यो॰-05-01/20सं॰ 12/चक॰-यो॰-05-01/20सं॰ 12/चक॰-यो॰-05-01/2021-2221-2221-2221-229999--------बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत मौजा पननियाँ, थाना नं0 38, अंचल-गुरारू, जिला- गया मौजा पननियाँ, थाना नं0 38, अंचल-गुरारू, जिला- गया इस मौजा पननियाँ, थाना नं0 38, अंचल-गुरारू, जिला- गया मौजा पननियाँ, थाना नं0 38, अंचल-गुरारू, जिला- गया अधिसूचना की तिथि से उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित है, की समेकन संक्रियाएं बन्द की जाती है।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,, (ह॰)(ह॰)(ह॰)(ह॰) अस्पष्ट,अस्पष्ट,अस्पष्ट,अस्पष्ट, सरकारसरकारसरकारसरकार के संयुक्त सचिव।के संयुक्त सचिव।के संयुक्त सचिव।के संयुक्त सचिव।
20 फरवरी, 202320 फरवरी, 202320 फरवरी, 202320 फरवरी, 2023
का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के सं॰ 12/चक॰-यो॰-05-01/20सं॰ 12/चक॰-यो॰-05-01/20सं॰ 12/चक॰-यो॰-05-01/20सं॰ 12/चक॰-यो॰-05-01/2021-229 21-229 21-229 21-229 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जअंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जअंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जअंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।ायेगा।ायेगा।ायेगा। 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 21 रु 2;बपकरू26द्ध23 The 20th February, 2023 No. 12/चक॰-यो॰-05-01/212/चक॰-यो॰-05-01/212/चक॰-यो॰-05-01/212/चक॰-यो॰-05-01/2021-229021-229021-229021-229--In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in Mauja- Pananiya, Thana no.-38, Anchal- Guraru, District- Gaya which is notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings.