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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 February 2023

Published 21 February 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-02-21.158
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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2 ;बपकरू227द्ध 1944 ;0द्ध

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श्रम संसाधन विभाग

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अधिसूचना

8 दिसम्बर 2022

सं0 1/नियो॰नियुक्ति-10/2022 श्रम 149—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 66वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार नियोजन सेवा में नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुषंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अधोलिखित शर्त्ताें के अधीन मूल कोटि के नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी के वेतनमान वेतन स्तर 9 (ì 53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ पदभार ग्रहण करने की तिथि से मात्र औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित स्थान पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है :-
क्र॰ अभ्यर्थी का नाम मेधा क्रमांक/ अनुक्रमांक आवंटित आरक्षण रोस्टर गृह जिला पदस्थापित स्थान का नाम
1 2 3 4 5 6
1 श्री आलोक नारायण वत्स 12/138523 अनारक्षित अरवल जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, किशनगंज
2 सुश्री अंजली कुमारी 21/539097 अनारक्षित पूर्णियाँ नियोजन पदाधिकारी, विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पटना
3 सुश्री गार्गी 50/375553 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग दरभंगा नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना
4 सुश्री अंकिता 193/352615 अनुसूचित जाति मुंगेर नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, सहरसा
5 सुश्री आ—ति कुमारी 304/537083 अनुसूचित जाति पटना नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, गया
2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 21 फरवर(cid:547) 2023 2. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्र॰ सु॰ विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

3. कंडिका- 01(2) एवं कंडिका- 01(3) में नामित क्रमशः सुश्री अंजली कुमारी एवं सुश्री गार्गी को नियुक्ति पत्र वर्तमान में पदस्थापित विभाग से विधिवत विरमित होकर प्रभार ग्रहण करने के समय निश्चित्‌ रूप से प्रमाण प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में निर्गत किया जा रहा है। सुश्री गार्गी द्वारा प्रभार ग्रहण करने के समय सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

4. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में मात्र औपबंधिक रूप से की जाती है। उपर्युक्त अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

5. अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें, भविष्य में गलत पाये जाने पर अथवा पुलिस सत्यापन प्रतिकूल प्राप्त होने पर अन्यथा किसी और कारण से नियुक्ति रद्द करने का एकल अधिकार सरकार को रहेगा और आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध वसूली अथवा अन्य विधिसम्मत कार्रवाई भी की जा सकेगी।

6. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में ये बिहार नियोजन सेवा नियमावली 1987 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।

7. सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्र॰ सु॰ विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2082, दिनांक- 01.4.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे प्रभार ग्रहण करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा।

8. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेष दिया जाता है कि वे पत्र निर्गत की तिथि अथवा नियुक्ति पत्र वितरण किये जाने के इक्कीस दिन के अन्दर स्तम्भ-6 में अंकित स्थान में प्रभार ग्रहण कर लेंगे तथा इसकी सूचना मूल नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के साथ निदेषक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को देंगे। प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

9. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।———— ;बपकरू162द्धए ;बपकरू289द्धए ;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध ;बपकरू464द्ध ;द्ध 158.571़10.0;बपकरू547द्ध00 Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 February 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-02-21.158/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-02-21.158.