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श्रम संसाधन विभाग
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अधिसूचना
25 जनवरी 2023
| क्र | अभ्यर्थी का नाम | मेधा क्रमांक / अनुक्रमांक | आवंटित आरक्षण रोस्टर | गृह जिला | पदस्थापित स्थान का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | श्री ओवैस अहमद | 1/ 201801001883 | अनारक्षित | अररिया | छपरा |
| 2. | श्री आशीष भारत | 2/ 201801001087 | अनारक्षित | लखीसराय | मोतिहारी |
| 3. | श्री सुमित कुमार | 3/ 201801001286 | अनु॰ जन जाति | मुंगेर | सहरसा |
| 4. | श्री मुकेश कुमार पाण्डेय | 5/ 201801000396 | अनारक्षित | गोपालगंज | मुंगेर |
| 5. | श्री मनुज कुमार जैल | 9/ 201801000927 | अनु॰जाति | अरवल | समस्तीपुर |
3. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में इनपर बिहार श्रम सेवा (तकनीकी) नियमावली, 1969 के प्रावधान लागू होगें।
4. अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें, भविष्य में गलत पाये जाने पर नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सरकार को रहेगा।
5. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्र॰ सु॰ विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
6. सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्र॰ सु॰ विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2082, दिनांक- 01.4.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे प्रभार ग्रहण करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा ।
7. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेष दिया जाता है कि वे पत्र निर्गत की तिथि से 21 (इक्कीस) दिन के अन्दर स्तम्भ-6 में अंकित स्थान पर प्रभार ग्रहण कर लेंगे तथा इसकी सूचना मूल नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के साथ श्रमायुक्त बिहार, पटना एवं प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना को देंगे। प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजीव कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।