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;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
2 ;बपकरू227द्ध 1944 ;0द्ध
(0 160) ए ए 21 ;बपकरू547द्ध 2023
श्रम संसाधन विभाग
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अधिसूचना
25 जनवरी 2023
सं0 1/श्रम वि॰स्था॰(1) 10-18/2022 श्रम 160—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की विज्ञापन सं॰ 02/2018 द्वारा आयोजित श्रम संसाधन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार श्रम सेवा (तकनीकी) में वाष्पित्र निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुषंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनके स्थायी अथवा अस्थायी पतों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है) को अधोलिखित शर्त्ताें के अधीन मूल कोटि के वाष्पित्र निरीक्षक के वेतनमान वेतन स्तर 9 (ì 53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ पदभार ग्रहण करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित स्थान पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है :-
| क्र | अभ्यर्थी का नाम | मेधा क्रमांक / अनुक्रमांक | आवंटित आरक्षण रोस्टर | गृह जिला | पदस्थापित स्थान का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | प्रत्युष कुमार | 1/ 201802000012 | पिछड़ा वर्ग | पटना | मुजफ्फरपुर |
| 2. | सत्यवीर कुमार | 2/ 201802000127 | पिछड़ा वर्ग | दरभंगा | पटना |
सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।
3. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में इनपर बिहार श्रम सेवा (तकनीकी) नियमावली, 1969 के प्रावधान लागू होगें। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 21 फरवर(cid:547) 2023 5. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्र॰ सु॰ विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। 6. सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्र॰ सु॰ विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2082, दिनांक- 01.4.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे प्रभार ग्रहण करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा ।
7. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेष दिया जाता है कि वे पत्र निर्गत की तिथि से 21 (इक्कीस) दिन के अन्दर स्तम्भ-6 में अंकित स्थान पर प्रभार ग्रहण कर लेंगे तथा इसकी सूचना मूल नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के साथ श्रमायुक्त बिहार, पटना एवं मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना को देंगे। प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी। 8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजीव कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।