(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
13 चै(cid:287) 1945 (श0)
(सं0 पटना 282) पटना, सोमवार, 3 अ(cid:292)ील 2023
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31 ekpZ 2023
सं॰ प्र01/आयोग अध्यक्ष चयन-03/2015-09—विद्युत अधिनियम, 2003 (The Electricity Act, 2003) की धारा-82 की उप धारा (5) एवं धारा-85 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए
सेवानिवृत्त, निदेशक (तकनीकी) बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड, I/C पावर मैनेजमेंट सेल, बिहार स्टेट पावर (हो॰) कंपनी लिमिटेड पटना को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89 के प्रावधानों के अंतर्गत 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, तक
बिहार विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवार्शा) नियमावली, 2003 के द्वारा बिहार सरकार ने अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवार्शा को विहित किया है। इस सेवार्शा के अनुसार सदस्य के पद के लिए
को पेंशन की सकल रकम के साथ-साथ उसमें किसी सारांशिकृत अंश, यदि पहले से प्राप्त कर रहे हों,
की कटौती के अध्यधीन प्रति माह रूपया 1,82,200/-(एक लाख बेरासी हजार दो सौ) रूपये वेतन देय होगा।
Bihar,————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,