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;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
15 ;बपकरू227द्ध 1944 ;0द्ध
(0 208) ए ए 6 ;बपकरू91द्ध 2023
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ———— अधिसूचना 3 मार्च 2023
सं॰-03/स्था0 रा0अ0 (64वीं नियुक्ति)-22/2021-149 (3)/रा0—बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर बिहार राजस्व सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित एवं विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं के माध्यम से राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड पद पर नवनियुक्त तथा सम्प्रति विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-08 में अंकित कार्यालय/जिला में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-
| क्र0 सं0 | अनुक्रमांक | नाम | गृह जिला | जन्म तिथि | मेधा क्रमांक | सेवा में योगदान की तिथि | पदस्थापन कार्यालय/जिला |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 554915 | सुश्री यादव वसुंधरा फौरेबी | उत्तर प्रदेश (आजमगढ़) | 19.12.92 | 706 | 29.06.2022 | राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, बिहटा, पटना |
| 2 | 224557 | श्री विश्वजीत कुमार | समस्तीपुर | 30.01.87 | 936 | 05.12.2022 | राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, दानापुर, पटना |
2. (i). उपरोक्त राजस्व अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि जिला समाहर्त्ता, पटना के समक्ष
अविलम्ब योगदान समर्पित करें। योगदान के समय फोटो युक्त नियुक्ति पत्र की मूल प्रति
प्रस्तुत किये जाने/दिखाये जाने पर हीं योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।
(ii). योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत
2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 6 ;बपकरू91द्ध 2023 3. (i) नवनियुक्त/नवपदस्थापित अधिकारियों का पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में औपबंधिक रूप से नियुक्ति एवं पदस्थापन की गयी है।(ii) नवनियुक्त/नवपदस्थापित अधिकारियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य
प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई भिन्न सूचना पाये जाने एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में
प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी की सेवा बिना किसी
पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक
विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
(iii) नवनियुक्त/नवपदस्थापित राजस्व अधिकारियों का परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी
तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा
क्रमांक के अनुसार होगी।
(iv) नवनियुक्त/नवपदस्थापित राजस्व अधिकारियों को विभाग में योगदान की तिथि से ही
उनके वेतनादि का भुगतान विभाग स्तर से प्रेषित अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर
संबंधित नवपदस्थापन कार्यालय से किया जाएगा। अनुपस्थिति विवरणी के संबंध में
अलग से सूचना दी जायेगी।
4. नवनियुक्त/नवपदस्थापित अधिकारियों को पदस्थापन स्थान पर योगदान करने हेतु
आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-1964, दिनांक-21.08.2005 एवं पत्रांक-768
पे0को0, दिनांक-03.07.2007 के आलोक में नवनियुक्त/नवपदस्थापित अधिकारियों की
सेवा नई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों से आच्छादित होंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कंचन कपूर, सरकार के संयुक्त सचिव।