(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 15 फा(cid:227)गुन 1944 (श0)
(सं0 पटना 211) पटना] सोमवार] 6 माच(cid:91) 2023 fcgkj fo/kku lHkk lfpoky; ——— vf/klwpuk 6 ekpZ 2023
सं॰ विúसúविú-01/2023-1049/विúसú—''बिहार विनियोग विधेयक, 2023'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 06 मार्च, 2023 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
आदेश से, पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव।
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 माच(cid:91) 2023बिहार विनियोग विधेयक, 2023
[foúlúfoú&01@2023]
बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक । भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-
(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह 01 अप्रील 2022 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2. 2022-23 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 10321,05,52,000 (दस हजार तीन सौ इक्कीस करोड़ पाँच लाख बावन हजार) रुपये की निकासी ।- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रील, 2022 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 10321,05,52,000 (दस हजार तीन सौ इक्कीस करोड़ पाँच लाख बावन हजार) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे । 3. विनियोग ।- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रील, 2022 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।
अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | अनधिक राशियां (रूपयों में) | ||
| बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | योग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | कृषि विभाग | राजस्व | 27,19,22,000 | 0 | 27,19,22,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 02 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | राजस्व | 9,50,76,000 | 0 | 9,50,76,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 03 | भवन निर्माण विभाग | राजस्व | 8,50,00,000 | 0 | 8,50,00,000 |
| पू जी ं | 3,14,27,47,000 | 0 | 3,14,27,47,000 | ||
| 04 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | राजस्व | 1,000 | 0 | 1,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 05 | राज्यपाल सचिवालय | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 06 | निर्वाचन विभाग | राजस्व | 2,12,00,000 | 0 | 2,12,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 |
(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | अनधिक राशियां (रूपयों में) | ||
| बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | योग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 | निगरानी विभाग | राजस्व | 33,50,000 | 0 | 33,50,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | राजस्व | 24,00,01,000 | 0 | 24,00,01,000 |
| पू जी ं | 0 0 | 0 | |||
| 09 | सहकारिता विभाग | राजस्व | 3,30,15,000 | 0 | 3,30,15,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ऊर्जा विभाग | राजस्व | 12,00,000 | 0 | 12,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | राजस्व | 3,04,00,000 | 0 | 3,04,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | वित्त विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 4,02,22,00,000 | 0 | 4,02,22,00,000 | ||
| 13 | सूद भुगतान | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ऋण अदायगियाँ | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | पेंशन | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | पंचायती राज विभाग | राजस्व | 50,00,00,000 | 0 | 50,00,00,000 |
| 0 0 0 पू जी ं | |||||
| 17 | वाणिज्य-कर विभाग | राजस्व | 0 0 | 0 | |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | राजस्व | 1,07,20,000 | 0 | 1,07,20,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 |
(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | अनधिक राशियां (रूपयों में) | ||
| बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | योग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग | राजस्व | 37,00,000 | 0 | 37,00,000 |
| पू जी ं | 10,27,000 | 0 | 10,27,000 | ||
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | राजस्व | 44,49,18,000 | 0 | 44,49,18,000 |
| पू जी ं | 1,45,00,00,000 0 | 1,45,00,00,000 | |||
| 21 | शिक्षा विभाग | राजस्व | 24,39,38,99,000 | 0 | 24,39,38,99,000 |
| पू जी ं | 1,000 | 0 | 1,000 | ||
| 22 | गृह विभाग | राजस्व | 5,000 | 0 | 5,000 |
| पू जी ं | 18,49,45,000 | 0 | 18,49,45,000 | ||
| 23 | उद्योग विभाग | राजस्व | 1,10,00,000 | 0 | 1,10,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | सूचना प्रावैधिकी विभाग | राजस्व | 8,33,00,000 | 0 | 8,33,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | राजस्व | 1,23,12,000 | 0 | 1,23,12,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | विधि विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | उच्च न्यायालय | राजस्व | 0 | 12,81,84,000 | 12,81,84,000 |
| 0 0 0 पू जी ं | |||||
| 29 | खान एवं भूतत्व विभाग | राजस्व | 40,00,000 0 | 40,00,000 | |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | राजस्व | 21,42,00,000 | 0 | 21,42,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 |
(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | अनधिक राशियां (रूपयों में) | ||
| बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | योग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | संसदीय कार्य विभाग | राजस्व | 2,00,000 | 0 | 2,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | विधान मंडल | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 0 | 0 | |||
| 33 | सामान्य प्रशासन विभाग | राजस्व | 26,92,00,000 | 0 | 26,92,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | बिहार लोक सेवा आयोग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | राजस्व | 88,00,000 | 0 | 88,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | राजस्व | 1,00,00,00,000 | 0 | 1,00,00,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | ग्रामीण कार्य विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 6,50,00,00,000 | 0 | 6,50,00,00,000 | ||
| 38 | मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | राजस्व | 46,50,00,000 | 0 | 46,50,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 0 0 | ||||
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 2,77,99,000 0 2,77,99,000 राजस्व | |||
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | पथ निर्माण विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 5,00,00,00,000 | 0 | 5,00,00,00,000 | ||
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | राजस्व | 25,83,69,73,000 | 0 | 25,83,69,73,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 |
(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | अनधिक राशियां (रूपयों में) | ||
| बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | योग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | राजस्व | 10,22,60,000 | 0 | 10,22,60,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | राजस्व | 30,53,10,000 | 0 | 30,53,10,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | राजस्व | 62,85,000 | 0 | 62,85,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | पर्यटन विभाग | राजस्व | 27,99,00,000 | 0 | 27,99,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | परिवहन विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | राजस्व | 15,14,09,04,000 | 0 | 15,14,09,04,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | जल संसाधन विभाग | राजस्व | 9,70,00,000 | 0 | 9,70,00,000 |
| पू जी ं | 30,00,00,000 | 0 | 30,00,00,000 | ||
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | समाज कल्याण विभाग | राजस्व | 12,48,25,98,000 | 0 | 12,48,25,98,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| योग राजस्व | 82,48,14,48,000 | 12,81,84,000 | 82,60,96,32,000 | ||
| 20,60,09,20,000 0 20,60,09,20,000 योग पूंजी | |||||
| 1,03,08,23,68,000 12,81,84,000 1,03,21,05,52,000 महायोग |
पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव।7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 माच(cid:91) 2023
उद्देश्य एवं हेतु
राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं ।
बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम 2022, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2022 द्वारा स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शोधन में आने वाले भारों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से कुल 10321,05,52,000 (दस हजार तीन सौ इक्कीस करोड़ पाँच लाख बावन हजार) रुपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग कराने और इसे प्राधिकृत कराने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है ।
विजय कुमार चौधरी, भार-साधक सदस्य। पटना दिनांक-06.03.2023
पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा, पटना।
Bihar,
————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,