(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
16 फा(cid:227)गुन 1944 (श0)
(सं0 पटना 213) पटना, मंगलवार, 7 माच(cid:91) 2023
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II —बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा 4 (3) के तहत बिहार राज्य अंतर्गत महाविद्यालय अथवा संस्था जो अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी तथा वास्तुकला एवं योजना कार्यक्रम में शिक्षा प्रदान करते हैं तथा राज्य विधान मंडल के कानून द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं, दिनांक 15.03.2023 के प्रभाव से उक्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं रह जायेंगे एवं दिनांक 15.03.2023 के प्रभाव से बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्ध (Affiliate) समझे जायेंगे।
2. अधिनियम की धारा 4 (4) के तहत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना इन महाविद्यालयों और संस्थाओं पर ऐसी शत्र्तों और निबंधनों को अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक, अनुकूल अथवा आनुषंगिक समझे।
3. बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4 (5) के तहत किसी न्यास अथवा सोसायटी अथवा कंपनी द्वारा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन कार्यक्रम में शिक्षा देने वाली स्ववित्तपोषित संस्था के रूप में स्थापित विद्यमान महाविद्यालय अथवा संस्था बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के परिनियम और विनियमावली में दी गई शत्र्तों को पूरा करने के अधीन बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कर सकेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजेन्द्र कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,