(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 16 फा(cid:227)गुन 1944 (श0)
(सं0 पटना 214) पटना, मंगलवार, 7 माच(cid:91) 2023 ———
सं॰ 9/मुक॰-08-11/2022-1174—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग में भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-
1.
(1) यह नियमावली ''बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग नियमावली, 2023 [Bihar Subordinate Engineering (Civil/Mechanical /Electrical) Cadre Rule-2023]'' कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2.
(i) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार ; (ii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार के वैसे विभाग (यथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग आदि), जिनके नियंत्रणाधीन संबंधित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) का संवर्ग हो,
(iii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, संबंधित विभाग के अभियंता प्रमुख, मुख्यालय अथवा विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अन्य कोई पदाधिकारी;
(iv) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग; (v) ''संवर्ग (Cadre)'' से अभिप्रेत है, किसी विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग [Bihar Subordinate Engineering (Civil/ Mechanical / Electrical) Cadre] (
(vi) ''संवर्ग के सदस्य'' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कनीय अभियन्ता;
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 7 माच(cid:91) 20233. - बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग के अधीन मूल कोटि का पद ''कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत)'' होगा जो एक विभाग स्तरीय संवर्ग होगा, अर्थात् अलग-अलग विभाग के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) का संवर्ग एक अलग संवर्ग होगा। 4. इस संवर्ग का स्वीकृत बल समय-समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। 5. बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्ति के संदर्भ में समय-समय पर यथानिर्धारित आरक्षण रोस्टर से संबंधित प्रावधान इस संवर्ग में नियुक्ति पर भी लागू होंगे। सीधी भर्त्ती के आधार पर होगी। इस संवर्ग में प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा। 7. नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल की स्थिति के आधार पर आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की गणना की जाएगी एवं तदनुसार आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजी जायेगी। अधियाचना के आधार पर आयोग समय-समय पर, उस रीति से, जैसा कि वह उचित समझे, इस संवर्ग की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों को, सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति से भरने के लिए विज्ञापित करेगा।
8.
(1) इस संवर्ग में नियुक्त होने के लिए अर्हता निम्नवत् होगी :-
(i) अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। (ii) इस हेतु (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होना आवश्यक है।
(iii) (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा Non-Distance Mode (Regular Course) में निर्गत असैनिक/ यांत्रिक/विद्युत अभियंत्रण (Civil/Mechanical/Electrical Engineering) में डिप्लोमाधारी समकक्ष योग्यता (AICTE), Approval Process Hand Book "Major Disciplines, their corresponding Courses and Relevant/ Appropriate Branch of Diploma in Engineering and Technology" के डिप्लोमाधारी, Deemed University द्वारा Non-Distance Mode (Regular Course) में असैनिक/यांत्रिक/विद्युत अभियंत्रण (Civil/Mechanical/Electrical Engineering) में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता में University अथवा Deemed University द्वारा Non-Distance Mode में प्रदत्त डिप्लोमा । नोटः- अर्हक परीक्षा के प्रमाण-पत्र की समकक्षता के संदर्भ में संशय की स्थिति में विभाग/आयोग द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार से परामर्श प्राप्त कर निर्णय लिया जायेगा।
(2) अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए। परन्तु समान पद पर संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गयी अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी। अधिकतम उम्र सीमा में उक्त छूट के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/ निकाय/प्राधिकार/स्वषासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्यावधि मान्य होगा, तथा, बिहार राज्य में अवस्थित केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/ प्राधिकार/स्वषासी निकाय के कार्यालय में समान पद पर किया गया कार्यावधि भी मान्य होगा। परन्तु, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथा समय निर्धारित प्रावधान के आलोक में परीक्षा के आयोजन में विलम्ब की अवधि के लिए भी एक बार अधिकतम उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी;
परन्तु, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक प्रावधानों के तहत अधिकतम आयु सीमा में छूट की अर्हता रखता हो, तब उसे सभी छूटों के योगफल के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 7 माच(cid:91) 2023 (1) अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग के मूल कोटि कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा, एतद्र्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना कर किया जायेगा।
(2) संविदा के आधार पर समान पद पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वषासी निकाय के कार्यालय में किये गये कार्य अनुभव मान्य होगा, तथा, संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य में अवस्थित केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी उपक्रम/ निगम/ निकाय/प्राधिकार/स्वषासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्य अनुभव भी मान्य होगा।
(3) संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप नियम (4) (ख) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी। (4) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगीः- (क) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको की अधिमानता - 75 अंक नोट- परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा। अर्थात् अधिमानता अंक= (परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा के कुल अंक) X 75) (ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता - 25 अंक (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा)। वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट-आफ डेट तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी। (6) प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के आयोजन से संबंधित अन्य सभी निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा, परन्तु आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार एक से अधिक तिथियों/सत्रों में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किये जाने पर आयोग विभिन्न तिथियों/सत्रों के अंकों का आवश्यकतानुसार मानकीकरण (Normalisation) करने में सक्षम होगा। (क) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित नियम-8 (1)(iii) में प्रावधानित संस्थानों से उत्तीर्ण असैनिक/यांत्रिक/विद्युत डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए कुल रिक्त पदों का 40 प्रतिशत पद आरक्षित रहेगा, जिन्हें आरक्षण कोटिवार सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जायेगा।
(ख) किसी परिस्थिति में 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियाँ 60 प्रतिशत रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त संबंधित कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकेगी। 10. विभिन्न विभागों से प्राप्त आरक्षण कोटिवार अधियाचना के आलोक में आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं नियुक्ति हेतु विभागवार आरक्षण कोटिवार अलग-अलग अनुषंसा प्रेषित की जायेगी। 11. संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त कनीय अभियंता की परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी जिसे अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों से एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संबंधित कर्मी को सेवामुक्त किया जा सकेगा।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 7 माच(cid:91) 2023 12. इस पद के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित वेतनस्तर/वेतनमान् देय होगा। अवर अभियंत्रण संवर्ग में नियुक्त कनीय अभियंता को मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा यथानिर्धारित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथानिर्धारित कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात ही अगली वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमान्य होगा। 13. परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहने, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा यथानिर्धारित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त कनीय अभियंता की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी एवं उक्त के संबंध में राज्य सरकार के प्रावधान प्रभावी हाेंगे। (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर वरीयता का अवधारण विभाग द्वारा किया जायेगा। (1) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील के मामले में बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग के सदस्यों पर लागू होंगे।
(2) इस नियमावली में विशिष्ट रूप से अनुपबंधित सेवा शर्तें बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्णयों से शासित होगी। इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, यथास्थिति सामान्य प्रशासन विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/ वित्त विभाग/विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन हो। अर्हक डिप्लोमा की मान्यता/समकक्षता के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार से परामर्श प्राप्त किया जाएगा।
जहाँ सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी कनीय अभियंता अथवा कनीय अभियंता के समूह के संबंध में इस नियमावली के किन्हीं प्रावधानों को विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से शिथिल किया जा सकेगा। (1) इस संवर्ग के सभी अवशिष्ट मामले विभाग के प्राधिकार क्षेत्र में होंगे। (2) इस नियमावली में से किसी भी नियम के निर्वचन कोई कठिनाई/शंका की स्थिति में उसे विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा और जिस पर विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।
(1) एतद्द्वारा बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) को निरसित किया जाता है।
(2) विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता संवर्ग की भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तों से संंबंधित अधिसूचित नियमावलियाँ भी एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।
(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमों/विनियमों के अधीन किया गया अथवा की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा की गयी मानी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जब ऐसा कुछ भी किया गया अथवा ऐसी कार्रवाई की गई थी, परन्तु पूर्व में सम्पन्न की जा चुकी नियुक्तियॉ ऐसे निरसन से प्रभावित नहीं होंगीं।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, सरकार के सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,