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सूचना एवं जन-संपर्क विभाग
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अधिसूचना
13 मार्च 2023
सं॰ पे्रस (शाखा)-393/08/48 सू0ज0स0वि0—बिहार पत्र-प्रतिनिधि मान्यता नियमावली-2008 की कंडिका-3 एवं बिहार पत्र प्रतिनिधि मान्यता (संशोधन) नियमावली-2022 में निहित प्रावधानों के आलोक में ''राज्य पत्र-प्रतिनिधि मान्यता समिति'' का गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः-
1. निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार - अध्यक्ष
2. उप निदेशक (पे्रस), सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार - संयोजक सदस्य 3. श्री भोला नाथ, राजनीतिक संपादक, हिन्दुस्तान - सदस्य
4. श्री मधुरेश, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक भास्कर - सदस्य
5. श्री मिथिलेश, राज्य ब्यूरो प्रमुख, प्रभात खबर - सदस्य
6. श्री दीपक पाण्डेय, स्थानीय संपादक, आज - सदस्य
7. श्री पीयूष कुमार त्रिपाठी, चीफ ऑफ ब्यूरो, द टाईम्स ऑफ इंडिया- सदस्य
8. श्री संजय त्रिपाठी, स्थानीय संपादक, राष्ट्रीय सहारा - सदस्य
9. श्री मनोज कुमार, स्थानीय संपादक, सन्मार्ग - सदस्य
10. श्री एम0ए0 जफर, संपादक, फारूकी तंजीम - सदस्य
11. श्री एस0एम0 अशरफ फरीद, मुख्य संपादक, कौमी तंजीम - सदस्य 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 14 ;बपकरू91द्ध 2023 14. श्री प्रकाश सिंह, एडिटर, रिपब्लिक टी0वी0 - सदस्य 15. श्री शिवाजी, ब्यूरो प्रमुख, यू0एन0आई0 - सदस्य 16. श्री अमिताभ श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, इंडिया टूडे - सदस्य
17. मो0 फैजुल हसन, स्थानीय संपादक, हमारा समाज - सदस्य
(लघु एवं मध्यम समाचार पत्र के प्रतिनिधि)
18. श्री के0के0 लाल, न्यूज हेड, आकाशवाणी, पटना - सदस्य
19. भारतीय पे्रस परिषद् के एक प्रतिनिधि - सदस्य
(यदि बिहार के वासी हों)
20. बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ के एक प्रतिनिधि - सदस्य
(यदि बिहार के वासी हों)
2. उक्त समिति की अवधि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी।
3. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कोई दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।