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3 (cid:287) 1945 ;0द्ध
(0 251) ए ;बपकरू272द्धए 24 ;बपकरू91द्ध 2023
सं॰ एम-4-06/2023/2988/वि॰,
वित्त विभाग
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संकल्प
23 मार्च 2023
विषय :- आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवाएँ प्राप्त करने एवं पारिश्रमिक भुगतान हेतु प्रक्रिया
निर्धारण के सम्बन्ध में।
सम्प्रति विभागों एवं विभागान्तर्गत कार्यरत बोर्ड/निगम/सोसाईटी इत्यादि के द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर विभिन्न प्रकार के मानव बल की सेवाएँ प्राप्त की जा रही है । इस क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया में सेवा शुल्क की दर के संबंध में वित्त विभाग से परामर्श की अपेक्षा की जा रही है।
2. ऐसा पाया जा रहा है कि इस प्रकार की निविदा के क्रम में कई निविदादाता द्वारा निविदा प्राप्त करने हेतु न्यूनतम बोली के रूप में सेवा शुल्क की अव्यवहारिक दर (यथा, 1.00 रूपये से भी कम) अंकित कर दिया जाता है। इस प्रकार के दर का कुप्रभाव सेवा दे रहे मानव बल के पारिश्रमिक पर पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एजेंन्सी द्वारा सेवा शुल्क की भरपाई हेतु अनुचित तरीके अपनाने की संभावना रहती है । 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 24 ;बपकरू91द्ध 2023 (i). आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ और 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में) तथा अधिकतम 7 प्रतिशत (संव्यवहार शुल्क सहित) होगी । इसी आधार पर निविदा आमंत्रित की जायेगी।
(ii). उक्त निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से न्यून एवं निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से उच्च दर अंकित करने वाले निविदादाता की वित्तीय निविदा विचारणीय नहीं होगी । सेवा शुल्क के दर में अंकित रूपये में दशमलव के पश्चात 2 अंक से आगे अंकित अंक को नजरअंदाज कर दिया जायेगा।
(iii). निविदा में यदि एक सेे अधिक निविदादाता द्वारा उद्धृत (Quoted) न्यूनतम सेवा शुल्क की दर समान पाई जाती है तो वैसी स्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदा का निष्पादन किया जायेगा तथा इस पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करायी जायेगी । निविदा के निष्पादन की पूरी प्रक्रिया में बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन अपेक्षित होगा। (iv). मानव बल को श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं उस पर लागू वैधानिक देयता का भुगतान अनिवार्य होगा और इसे निविदा (Bid) का आधार नहीं बनाया जायेगा।
(v). चयनित एजेंन्सी द्वारा सेवा प्रदान कर रहे मानव बल को प्रतिमाह पारिश्रमिक के भुगतान में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही पारिश्रमिक का भुगतान मानव बल के आधार संबद्ध बैंक खाता में Real Time Gross Settlement (RTGS) की प्रक्रिया से किया जायेगा। यह भुगतान सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंन्सी को राशि विमुक्ति की तिथि के तीन कार्य दिवस के अन्दर संबंधित एजेंन्सी द्वारा किया जायेगा । संबंधित कार्यालय/प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक प्राप्त विपत्र के आलोक में राशि का भुगतान किया जाना होगा । साथ ही सभी वैधानिक कटौती की राशि को ससमय संबंधित प्राधिकार (यथा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि) में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा जमा कराना होगा।
(vi). आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कर्मियों/मानव बल के मासिक पारिश्रमिक भुगतान (आधार संबद्ध खाते में) का साक्ष्य अगले माह के विपत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा विपत्र की राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। साथ ही वैधानिक कटौती/देयता (यथा, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान) की राशि जमा करने का साक्ष्य सहित त्रैमासिक प्रतिवेदन भी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।मंत्रिपरिषद् का
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लोकेश कुमार सिंह, सचिव (संसाधन)।