(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
3 ;बपकरू287द्ध 1945 ;0द्ध
(0 258) ए ;बपकरू272द्धए 24 ;बपकरू91द्ध 2023
परिवहन विभाग
————
अधिसूचना
24 मार्च 2023
सं॰सं0-05/स्था0-(DTO)-30/2013(खंड-1)/2063—जिला पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अभिनय भास्कर, वरीय उपसमाहर्त्ता, किशनगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री अभिनय भास्कर को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
3. उपर्युक्त व्यवस्था के पश्चात् श्री रामाशंकर, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियॉ (अतिरिक्त प्रभार जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज) जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे। 4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृत्यानंद रंजन, सरकार के उप-सचिव।