;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
;बपकरू17द्ध ;बपकरू19द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू22द्ध45 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध
;बपकरू25द्ध;बपकरू28द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध 2 ;बपकरू27द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू4द्ध 2 ;बपकरू4र्द्ध- 2;बपकरू26द्ध23
बिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालय ——— अधिअधिअधिअधिसूचनासूचनासूचनासूचना 28 मार्च, 202328 मार्च, 202328 मार्च, 202328 मार्च, 2023
सं॰ वि॰स॰वि॰-03/2023-1623162316231623/वि॰स॰--''बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंध्न विधेयक, 2023'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-28 मार्च, 2023 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, पवन कुमार पाण्डेयपवन कुमार पाण्डेयपवन कुमार पाण्डेयपवन कुमार पाण्डेय,,,,त्र प्रप्रप्रप्रभारी सचिवभारी सचिवभारी सचिवभारी सचिव।।।।2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 2 ;बपकरू4र्द्ध- 2;बपकरू26द्ध23 बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 [[विसवि-03/2023] प्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावनाः-ः-ः-ः-बिहार राज्य में नौकाघाट की बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन के लिए संविधान के अधीन स्थापित स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में यथानिहित ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्राधिकारों को शक्तियों के न्यागमन तथा प्रत्यायोजन सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोक नौकाघाटों को सुव्यवस्थित तथा विनियमित करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-I प्रारंभिक।प्रारंभिक।प्रारंभिक।प्रारंभिक।
बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-(1) यह अधिनियम बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन अधिनियम, 2023अधिनियम, 2023अधिनियम, 2023अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा। (4) इस अधिनियम के प्रावधानों में, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अथवा राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत स्थानीय निकायों के स्थानीय प्राधिकारों में जल निकाय से आय संग्रहण शामिल हैं।
2222.... परिभाषाएँपरिभाषाएँपरिभाषाएँपरिभाषाएँ ।।।।----इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) ''अपर समाहर्त्ता'' से अभिप्रेत है, जिला का अपर समाहर्त्ता या इस अधिनियम के अधीन अपर समाहर्त्ता के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी;
(ख) ''नौका/नाव'' से अभिप्रेत है, लकड़ी या धातु अथवा किसी अन्य सामग्रियों से निर्मित लंबोतर आकार की जल केे ऊपर चलायमान यान अथवा मानव बल से परिचालित यान जिससे जल निकायों के एक छोर से दूसरे छोर तक नियत स्थान पर लोगों, जानवरों एवं मवेशियों तथा मालों, सामग्रियों, इत्यादि को पहुँचाया जा सके।
(ग) ''नौकाघाट'' से अभिप्रेत है जल निकायों में प्रवेश करने के लिए लकड़ी, ईंट, पत्थर, लोहे, इत्यादि से बनी सीढ़ी और इससे विवक्षित है जल निकायों के किनारे की भूमि जिसका उपयोग सामान्यतः लोगों द्वारा नहाने, प्रथा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों और प्रक्षालन के साथ-साथ लोगों, जानवरों एवं मवेशियों, मालों तथा सामग्रियों, इत्यादि को राज्य सरकार के धारण और नियंत्रण के अधीन नौका/नाव के माध्यम से लादने और उतारने के लिए किया जाता है; (घ) ''अंचल अधिकारी'' से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन अंचल अधिकारी के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी; (ङ) ''समाहर्त्ता'' से अभिप्रेत है, जिला का समाहर्त्ता; (च) ''सक्षम प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, जिले का कोई अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता तथा संविधान के अनुच्छेद 243 तथा अनुच्छेद 243त के अधीन यथा परिभाषित त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों के स्थानीय प्राधिकार;
(छ) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है, सम्बन्धित राजस्व प्रमंडल के आयुक्त; (ज) 'जिला'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित कोई राजस्व जिला; (झ) ''फेरी'' से अभिप्रेत है, नौका/नाव के माध्यम से जल निकायों के किसी एक नौकाघाट से विपरीत दिशा में दूसरी नौकाघाट के नियत स्थान तक नौका/नाव के माध्यम से लोगों, जानवरों एवं मवेशियों तथा मालों, सामग्रियों, इत्यादि का आवागमन।
(ञ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार; (ट) ''स्थानीय प्राधिकार'' में शामिल हैं, भारत संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा गठित क्रमशः त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थान से संबंधित ग्रामीण निकाय एवं शहरी निकाय तथा संविधान के अनुच्छेद 243 में यथा परिभाषित पंचायत और अनुच्छेद 243 त में यथा परिभाषित नगरपालिका;
(ठ) ''अधिसूचना'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना तथा अभिव्यक्ति ''अधिसूचित'' करना तदनुसार समझा जायेगा।
(ड) ''विहित'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित; (ढ़) ''निजी नौकाघाट'' से अभिप्रेत है, लोक नौकाघाट से इतर कोई नौकाघाट; (ण) ''बन्दोबस्ती वर्ष'' से अभिप्रेत है, वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए नौकाघाटों के लिए बन्दोबस्ती की गयी हो;
3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 2 ;बपकरू4र्द्ध- 2;बपकरू26द्ध23(त) ''जल-निकाय'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा धारित एवं नियंत्रण के अधीन नदियाँ, झील, तालाब, पईन, टैंक, आहर, जल नलिकाएँ, नहर, चौर, जलाशय(डैम), मन, इत्यादि।
(थ) ''अनुमंडल पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा नियुक्त कोई अनुमंडल पदाधिकारी या अनुमंडल दण्डाधिकारी अथवा इस अधिनियम के अधीन अनुमंडल पदाधिकारी के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी।
(द) ''परिवहन विभाग'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार का परिवहन विभाग। (ध) ''जल संसाधन विभाग'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग (न) ''राजस्व अधिकारी'' से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन राजस्व अधिकारी के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी;
अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-II
लोक नौकाघाट।लोक नौकाघाट।लोक नौकाघाट।लोक नौकाघाट।
जिला समाहर्ता द्वारा लोक नौकाघाटों की घोषणा करने, परिभाषित करनेकरनेकरनेकरने तथा रोकने की शक्ति।-तथा रोकने की शक्ति।-तथा रोकने की शक्ति।-तथा रोकने की शक्ति।-जिला 3333.... जिला समाहर्ता द्वारा लोक नौकाघाटों की घोषणा करने, परिभाषित जिला समाहर्ता द्वारा लोक नौकाघाटों की घोषणा करने, परिभाषित जिला समाहर्ता द्वारा लोक नौकाघाटों की घोषणा करने, परिभाषित समाहर्त्ता के लिए, समय-समय पर, निम्नलिखित करना विधिपूर्ण तथा न्यायसंगत होगाः-
(1) (क) पंजीकृत तथा घोषित करना कि कौन नौका घाट लोक नौकाघाट समझा जायेगा तथा सम्बन्धित जिले जिसमें इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उन्हें चलाना तथा अवस्थित समझा जायेगा;
(ख) निजी नौकाघाट का कब्जा लेना तथा उसे लोक नौकाघाट घोषित करना; (ग) इच्छुक व्यक्ति/संस्था से प्राप्त आवेदन के आलोक में आवश्यकतानुसार समय-समय पर अस्थायी नौकाघाट घोषित करना;
(घ) वहाँ, नया लोक नौकाघाट स्थापित करना जहाँ उसकी आवश्यकता समझी जाय; (ङ) किसी लोक नौकाघाट की परिसीमा निर्धारित करना; (च) किसी नौकाघाट का मार्ग बदलना; (छ) किसी लोक नौकाघाट, जिसे वह आवश्यक समझे, को रोक देना; और (ज) पूर्व से संचालित एवं अधिसूचित लोक नौकाघाट को शामिल किया जाना।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रेशन, घोषणा, स्थापन, परिभाषा, बदलाव एवं रोक जिले के समाहर्त्ता द्वारा सरकार से विनिश्चित प्राधिकार के पूर्विक अनुमोदन से एवं सरकार द्वारा विहित रीति से, राजपत्र में जिले के समाहर्त्ता द्वारा अधिसूचित किया जायेगा तथा जिले के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा।
(3) किसी लोक नौकाघाट के नये स्थल चयन एवं स्थल पर किसी प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माण के पूर्व सरकार के जल संसाधन विभाग से अधिष्ठापित नियम के अनुसार अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती, नियंत्रण तथा प्रबंधन करने की शक्ति।----(1) लोक नौकाघाटों की 4444.... लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती, नियंत्रण तथा प्रबंधन करने की शक्ति। लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती, नियंत्रण तथा प्रबंधन करने की शक्ति। लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती, नियंत्रण तथा प्रबंधन करने की शक्ति। बन्दोबस्ती, नियंत्रण तथा प्रबंधन की शक्ति समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/ स्थानीय प्राधिकार में विहित रीति से सरकार निहित कर सकेगी।
(2) अन्तर्राज्यीय एवं अन्र्तजिला लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती, नियत्रण एवं प्रबंधन की शक्ति, सरकार द्वारा विनिश्चित विहित प्रक्रिया के अधीन समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता में निहित होगी।
(3) फेरी के अधीन नौका/नाव का निबंधन, भार क्षमता, परिचालन का समय, इत्यादि सरकार के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रक्रिया के अध्यधीन होगी।
(4) नौकाघाट/नौका/नाव परिचालन के सुरक्षित संचालन एवं यातायात नियंत्रण हेतु समय-समय पर सरकार द्वारा दिशा-निर्देश तय किया जा सकेगा, जिसका अनुपालन अनिवार्य होगा।
(5) नौकाघाट/नौका/नाव का परिचालन, संचालन एवं नियंत्रण का निरीक्षण जिला समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत राजस्व अधिकारी से अन्यून स्तर के किसी पदाधिकारी से किया जा सकेगा।
(6) आपदा की स्थिति में जल संसाधन विभाग के अनुरोध पर नौकाघाट से परिचालन पर रोक लगायी जा सकेगी।
(7) नौकाघाट से परिचालन आदि के क्रम में नदी के पारिस्थितिकी, तटबंध, संरचना, कटाव निरोधक कार्य की सुरक्षा, बाढ़ से सुरक्षा, आदि संबंधी प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर जल संसाधन विभाग के अनुरोध पर बन्दोबस्ती/परिचालन का नियत समय में बदलाव या स्थगन, जैसा कि उपयुक्त हो, किया जा सकेगा।4 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 2 ;बपकरू4र्द्ध- 2;बपकरू26द्ध23
अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-III
पथकर (टोल)।पथकर (टोल)।पथकर (टोल)।पथकर (टोल)।
5555.... पथकर की वसूली।पथकर की वसूली।पथकर की वसूली।पथकर की वसूली।-(1) लोक नौकाघाटों से पथकर (टोल) की वसूली सरकार द्वारा विनिश्चित विहित प्रक्रिया के अधीन की जायेगी।
(2) पथकर, जहाँ लोक नौकाघाट अवस्थित हो, उन दरो पर, जो जिले के समाहर्त्ता द्वारा सरकार से विनिश्चित प्राधिकार के पूर्विक अनुमोदन से, समय-समय पर, नियत किया जाये, सभी व्यक्तियों, जानवरों एवं मवेशियों, वाहनों के साथ-साथ किसी नौका/नाव से किसी जल निकायों को पार करने वाले मालों और सामग्रियों पर प्रभारित किये जायेंगे, किन्तु लोक सेवा पर नियोजित तथा प्रेषित पर पथकर प्रभारित नहीं होंगे।
परन्तु, सरकार समय-समय पर यह घोषित कर सकेगी की कोई व्यक्ति, जानवर एवं मवेशी, वाहन या अन्य माल एवं सामग्री को ऐसे पथकर से छूट प्राप्त है।
(3) पथकर सारणी----किसी लोक नौकाघाट के पथकर की वसूली एवं संग्रहण के लिए सरकार द्वारा विनिश्चित विहित प्रक्रिया के अधीन पथकर सारणी का जिला गजट में प्रकाशन अनिवार्य होगा। (4) पथकर सारणी, यथास्थिति, बन्दोबस्तधारी या स्थानीय प्राधिकार या समाहर्त्ता द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, स्पष्ट रूप से लिखित अथवा मुद्रित रूप में, ऐसे पथकर की सारणी स्थानीक हिन्दी भाषा में स्थायी तौर पर लोक नौकाघाटों के नजदीक सहज दृश्य प्रदर्शित करेगा एवं आवश्यकतानुसार यात्रियों की माँग पर इसे उपलब्ध भी करायेगा।
अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-IV
निजी नौकाघानिजी नौकाघानिजी नौकाघानिजी नौकाघाट।ट।ट।ट।
निजी नौकाघाटों के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति।-(1) सरकार समय-समय पर, व्यवस्था बनाये 6666.... निजी नौकाघाटों के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति। निजी नौकाघाटों के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति। निजी नौकाघाटों के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति। रखने हेतु निजी नौकाघाटों के संचालन एवं नियंत्रण तथा यात्रियों एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम से संगत नियमावली बना सकेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन गठित एवं अधिसूचित नियमावली का राजपत्र में प्रकाशन किया जायेगा।
अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-V नौका/नाव परिचालन का नियंत्रण।नौका/नाव परिचालन का नियंत्रण।नौका/नाव परिचालन का नियंत्रण।नौका/नाव परिचालन का नियंत्रण।
फेरी के अधीन नौका/नाव का निबंधन, परिचालन, भार क्षमता एवं अन्य सुरक्षात्मक अनुदेश, इत्यादि 7777.... फेरी के अधीन नौका/नाव का निबंधन, परिचालन, भार क्षमता एवं अन्य सुरक्षात्मक अनुदेश, इत्यादि फेरी के अधीन नौका/नाव का निबंधन, परिचालन, भार क्षमता एवं अन्य सुरक्षात्मक अनुदेश, इत्यादि फेरी के अधीन नौका/नाव का निबंधन, परिचालन, भार क्षमता एवं अन्य सुरक्षात्मक अनुदेश, इत्यादि का निर्धारण एवं कार्यान्वयका निर्धारण एवं कार्यान्वयका निर्धारण एवं कार्यान्वयका निर्धारण एवं कार्यान्वयन।न।न।न।----लोक नौकाघाट तथा निजी नौकाघाट के तहत फेरी के अधीन नौका/नाव का निबंधन, परिचालन, भार क्षमता, जीवनरक्षक न्यूनतम सुरक्षा उपकरणों, इत्यादि का निर्धारण एवं कार्यान्वयन सरकार के परिवहन विभाग द्वारा विनिश्चित नियमावली के प्रावधानों से आच्छादित होगा, जिसका अनुपालन अनिवार्य होगा। अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-VI लोक नालोक नालोक नालोक नौकाघाट बन्दोबस्ती में माफी।ैकाघाट बन्दोबस्ती में माफी।ैकाघाट बन्दोबस्ती में माफी।ैकाघाट बन्दोबस्ती में माफी।
8888.... लोक नौकाघाट बन्दोबस्ती से सम्बंधित माफी।लोक नौकाघाट बन्दोबस्ती से सम्बंधित माफी।लोक नौकाघाट बन्दोबस्ती से सम्बंधित माफी।लोक नौकाघाट बन्दोबस्ती से सम्बंधित माफी।----बन्दोबस्ती वर्ष के दौरान धारा-4 के अधीन बंदोबस्त लोक नौकाघाटों के मामलों में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अथवा किसी ऐसे अन्य कारणों से बंदोबस्ती वर्ष के मध्य काल में हानि हुई हो, तो नियत अवधि के लिए बंदोबस्त राशि की माफी हेतु सरकार नियम बना सकेगी।
अध्यायअध्यायअध्यायअध्याय----VII लोक नौकाघाटों से प्राप्त राजस्व की जमा तथा उपयोग। लोक नौकाघाटों से प्राप्त राजस्व की जमा तथा उपयोग। लोक नौकाघाटों से प्राप्त राजस्व की जमा तथा उपयोग। लोक नौकाघाटों से प्राप्त राजस्व की जमा तथा उपयोग।
लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से उद्भूत राजस्व की जमा तथा उपयोग।-लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से 9999.... लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से उद्भूत राजस्व की जमा तथा उपयोग।- लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से उद्भूत राजस्व की जमा तथा उपयोग।- लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से उद्भूत राजस्व की जमा तथा उपयोग।- उद्भूत राजस्व का उपयोग एवं व्यय सरकार द्वारा निर्धारित विहित रीति से किया जा सकेगा।
अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-VIII
अपील एवं पुनरीक्षण।अपील एवं पुनरीक्षण।अपील एवं पुनरीक्षण।अपील एवं पुनरीक्षण।
लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से संबंधित अपील एवं पुनरीक्षण।-(1) अपील-सक्षम प्राधिकार द्वारा 10101010.... लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से संबंधित अपील एवं पुनरीक्षण।-(1) अपील- लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से संबंधित अपील एवं पुनरीक्षण।-(1) अपील- लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से संबंधित अपील एवं पुनरीक्षण।-(1) अपील- लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से उद्भूत किसी प्रकार के विवादों से व्यथित कोई बन्दोबस्तधारी/व्यक्ति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दाखिल कर सकेगा।
परन्तु, ऐसे बन्दोबस्ती के मामलों में, जिसमें समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता अनुमोदन के अध्यधीन सक्षम प्राधिकार हो वहाँ प्रमंडल के आयुक्त के न्यायालय में अपील दाखिल की जायेगी।
(2) पुनरीक्षण।-पुनरीक्षण।-पुनरीक्षण।-पुनरीक्षण।-(क) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध संस्थित की गई पुनरीक्षण याचिका अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता के न्यायालय में दाखिल की जायेगी। (ख) अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रमंडल के आयुक्त के न्यायालय में दाखिल की जायेगी।
(ग) वैसे मामलों में, जहाँ अपील प्रमंडल के आयुक्त के न्यायालय में दाखिल की गयी हो, आयुक्त द्वारा ऐसे पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका राजस्व पर्षद के समक्ष दाखिल की जायेगी।5 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 2 ;बपकरू4र्द्ध- 2;बपकरू26द्ध23 अध्याय-अध्याय-अध्याय-अध्याय-IX लोक तथा निजी नौकाघालोक तथा निजी नौकाघालोक तथा निजी नौकाघालोक तथा निजी नौकाघाटों में शास्ति।टों में शास्ति।टों में शास्ति।टों में शास्ति। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं बंदोबस्ती शर्त्तों के प्रावधानों को भंग करने पर नौकाघाटों में ौकाघाटों में ौकाघाटों में ौकाघाटों में 11111111.... सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं बंदोबस्ती शर्त्तों के प्रावधानों को भंग करने पर न सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं बंदोबस्ती शर्त्तों के प्रावधानों को भंग करने पर न सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं बंदोबस्ती शर्त्तों के प्रावधानों को भंग करने पर न शास्ति।शास्ति।शास्ति।शास्ति।-(1) प्रत्येक बंदोबस्तधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति यदि सरकार द्वारा बंदोबस्ती के लिए निर्धारित नियमों एवं बंदोबस्ती की शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा उपेक्षा करता है, तो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित विहित रीति के अधीन, जिला समाहर्त्ता या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा दंड/जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) एवं धारा-7 के अधीन लोक नौकाघाट तथा निजी नौकाघाट के तहत फेरी के अधीन नौका/नाव का निबंधन, परिचालन, भार क्षमता, सुरक्षात्मक अनुदेश, इत्यादि के लिए सरकार द्वारा विनिश्चित एवं निर्धारित नियमों तथा शर्तों का उल्लंघन करता है, तो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित विहित रीति के अधीन, जिला समाहर्त्ता या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा दंड/जुर्माना/हर्जाना अधिरोपित किया जाएगा।
(3) उपधारा (1) एवं (2) के अधीन, जाँच में दोषी पाये जाने पर, संबंधित बन्दोबस्तधारी/बन्दोबस्तधारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को 03 (तीन) माह का साधारण कारावास अथवा अधिकतम 50,000 (पच्चास हजार) का अर्थदण्ड अथवा बन्दोबस्ती निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकेगी या उक्त सभी दण्ड अधिरोपित किये जा सकेंगे।
12121212.... लोक नौकाघाट में यात्रियों का दोष पर लोक नौकाघाट में यात्रियों का दोष पर लोक नौकाघाट में यात्रियों का दोष पर लोक नौकाघाट में यात्रियों का दोष पर शास्ति।शास्ति।शास्ति।शास्ति।----किसी लोक नौका से पार करने वाला कोई व्यक्ति लोक नौकाघाट के प्रबंधन एवं संचालन के लिए सरकार द्वारा विनिश्चित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उपेक्षा करता है, तो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित विहित रीति के अधीन, जाँच में दोषी पाये जाने पर, जिले के समाहर्त्ता अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा 01 (एक) माह का साधारण कारावास अथवा अधिकतम `5,000 (पाँच हजार) का अर्थदण्ड अथवा उक्त दोनों दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। 13131313.... आयुक्त के पास आयुक्त के पास आयुक्त के पास आयुक्त के पास अपील।अपील।अपील।अपील।----(1) जिले के समाहर्त्ता स्तर से अधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा धारा-11 एवं 12 में दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर जिला समाहर्त्ता के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।
(2) उपधारा-(1) के अधीन जिले के समाहर्त्ता के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के आदेश की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर प्रमंडल के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा।
अध्यायअध्यायअध्यायअध्याय----X विविध।विविध।विविध।विविध।
14141414.... स्टाम्प शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क एवं फीस।-फीस।-फीस।-फीस।-धारा 4 में यथोपबंधित लोक नीलामी द्वारा बन्दोबस्ती के मामले में स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन फीस ऐसे एकरानामा में उद्गृहीत की जायेगी।
15151515.... बकाये बन्दोबस्त राशि की बकाये बन्दोबस्त राशि की बकाये बन्दोबस्त राशि की बकाये बन्दोबस्त राशि की वसूली।-वसूली।-वसूली।-वसूली।-लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती में किसी प्रकार के बकाये राशि की वसूली की कार्रवाई सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अधीन लोक माँग वसूली के संगत प्रावधानों के अधीन की जायेगी।
16161616.... लोक नौकाघाटों की सूची का लोक नौकाघाटों की सूची का लोक नौकाघाटों की सूची का लोक नौकाघाटों की सूची का रख-रखाव।-रख-रखाव।-रख-रखाव।-रख-रखाव।-(1) प्रत्येक अंचल अधिकारी, अंचल की अधिकारिता के भीतर अवस्थित लोक नौकाघाटों की सूची का संधारण राजस्व ग्राम, वार्ड, थाना संख्या, खेसरा संख्या, इत्यादि के ब्यौरे के साथ इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से तैयार रजिस्टर में, करेगा।
(2) जिले का समाहर्त्ता भी जिले में अवस्थित लोक नौकाघाटों की सूची का संधारण उपधारा-(1) में उल्लिखित रीति से करेगा।
(3) लोक नौकाघाटों की सूची सरकार के वेबसाईट पर प्रकाशित भी की जायेगी।
17171717.... प्रयोजन में कोई परिवर्तन स्वीकार्यप्रयोजन में कोई परिवर्तन स्वीकार्यप्रयोजन में कोई परिवर्तन स्वीकार्यप्रयोजन में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं।-नहीं।-नहीं।-नहीं।-(1) लोक नौकाघाटों तथा फेरी की भूमि का जिस प्रयोजन या संबंधित प्रयोजनों के लिये स्वीकृति दी गयी हो उसमें बन्दोबस्तधारी अथवा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन लोक नौकाघाटों तथा फेरी की भूमि के अन्तर्गत जल निकाय (Water Body) का स्वरूप एवं पारिस्थिकी का अनुरक्षण एवं संरक्षण अनिवार्य होगा।
नियमावली बनाने की सरकार की शक्ति।-शक्ति।-शक्ति।-शक्ति।-(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन, सरकार 18181818.... नियमावली बनाने की सरकार की नियमावली बनाने की सरकार की नियमावली बनाने की सरकार की
इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु अधिसूचना द्वारा, नियमावली बना सकेगी।
(2) प्रत्येक नियम, बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र, बिहार राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।
ानियम के अधीन सद्भाव से की गयी कार्रवाई का संरक्षण।-ा।-ा।-ा।-सरकार या उसके प्राधिकारियों या 19191919.... अध्अिध्अिध्अिधिनियम के अधीन सद्भाव से की गयी कार्रवाई का संरक्षण् ानियम के अधीन सद्भाव से की गयी कार्रवाई का संरक्षण् ानियम के अधीन सद्भाव से की गयी कार्रवाई का संरक्षण् सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध, किसी बात के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किया गया हो या सद्भाव से करने का आशय हो, कोई वाद या अन्य कार्यवाहियाँ संधारित नहीं की जायेगी।6 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 2 ;बपकरू4र्द्ध- 2;बपकरू26द्ध23 20202020.... निरसन एवं व्यावृत्ति।-निरसन एवं व्यावृत्ति।-निरसन एवं व्यावृत्ति।-निरसन एवं व्यावृत्ति।-(1) बंगाल नौघाट अधिनियम, 1885 जहाँ तक बिहार राज्य में यह लागू है, एतद् द्वारा रद्द एवं निरसित किया जाता है।
(2) इस अधिनियम के प्रावधान सरकार के अन्य विभागों द्वारा बनाये गये एवं अधिनियमित सभी ऐसे प्रावधानों का स्थान लेंगे और अभिभावी होंगे।
(3) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के अधीन ऐसा निरसन तथा संशोधन साधारण खंड अधनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा-6 के साधारणतया लागू होने पर ऐसे निरसनों के प्रभाव के सामान्य उपयोजन के प्रतिकूल नहीं होंगे अथवा उसे प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा।
पवन कुमार पाण्डेय,पवन कुमार पाण्डेय,पवन कुमार पाण्डेय,पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव।प्रभारी सचिव।प्रभारी सचिव।प्रभारी सचिव।7 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 2 ;बपकरू4र्द्ध- 2;बपकरू26द्ध23
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु
बिहार राज्य में नदियों, जल निकायों, इत्यादि के अधीन लोगों, जानवरों, मवेशियों, मालों, सामग्रियों, इत्यादि के आवागमन के लिए फेरी अर्थात् नौका/नाव का परिचालन, प्रबंधन, बन्दोबस्ती एवं नियंत्रण से संबंधित वर्त्तमान में प्रवृत्त प्रावधानों को सुसंगत, सुचारू एवं सुव्यवस्थित करने तथा इस हेतु स्थानीय निकायों के प्राधिकारों को शक्तियाँ प्रदान किये जाने के उद्देश्य से बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 प्रारूप का गठन किया गया है।
यह विधेयक नौकाघाट की बन्दोबस्ती, प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए भारत संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत स्थापित त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थान से संबंधित ग्रामीण निकायों तथा शहरी निकायों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्यपालक प्राधिकारों को शक्तियों के न्यागमन तथा प्रत्यायोजन सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोक नौकाघाटों को सुव्यवस्थित तथा विनियमित करने हेतु गठित है।
इस विधेयक के प्रावधान के अधीन नौकाघाटों की बन्दोबस्ती, नियंत्रण तथा प्रबंधन की शक्ति समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/स्थानीय निकायों के स्थानीय प्राधिकार में विहित रीति से सरकार द्वारा निहित किया जायेगा। फेरी के अधीन नौका/नाव का निबंधन, भार क्षमता, परिचालन का समय, जीवन-रक्षक न्यूनतम सुरक्षा उपकरणों का निर्धारण एवं कार्यान्वयन विहित प्रक्रिया के अध्यधीन होगा।
इस विधेयक में लोक नौकाघाटों से पथकर (Toll) की वसूली सरकार द्वारा विनिश्चित विहित प्रक्रिया के अधीन होगी तथा लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती से उद्भूत राजस्व का उपयोग एवं व्यय सरकार द्वारा निर्धारित विहित रीति से किये जाने का प्रावधान किया गया है।
इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के पश्चात् बिहार राज्य में वर्त्तमान में प्रभावी बंगाल फेरी अधिनियम, 1885 निरसित हो जायेगा तथा नया अधिनियम इसका स्थान लेगा। साथ ही, नये अधिनियम के प्रावधान राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा बनाये गये एवं अधियनियमित ऐसे सभी प्रावधानों का स्थान लेगा एवं अभिभावी होगा। यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है एवं इसेे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।
(आलोक कुमार मेहता) (आलोक कुमार मेहता) (आलोक कुमार मेहता) (आलोक कुमार मेहता) भार-साधक सदस्यभार-साधक सदस्यभार-साधक सदस्यभार-साधक सदस्य
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पटना दिनांक-28.03.2023
पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा।