(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
10 ;बपकरू287द्ध 1945 ;0द्ध
(0 279) ए ;बपकरू272द्धए 31 ;बपकरू91द्ध 2023
परिवहन विभाग
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अधिसूचना
28 मार्च 2023
सं॰ 06/योजना (सिटी बस)-05/2022-2146—पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के मद्देनजर वाहनजनित प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी दिनांक-30.09.2023 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित सिटी बसों के परिचालन को प्रतिबंधित किया गया है।
फलस्वरूप वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था एवं पटना शहरी क्षेत्र के परिवेशीय वायु गुणवाा में सुधार एवं सार्वजनिक हित में पटना शहरी क्षेत्र (पटना नगर निगम एवं दानापुर, खगौल तथा फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्र) में निजी बस संचालकों द्वारा नगर बस सेवा के अंतर्गत संचालित डीजल चालित निजी सिटी बसों को CNG चालित बसों से प्रतिस्थापित करने पर वाहन स्वामियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बिहार स्वच्छ ईंधन चालित (सिटी बस प्रोत्साहन) योजना, 2023 तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-
(i) इस योजना का नाम ''बिहार स्वच्छ ईंधन (सिटी बस प्रोत्साहन) योजना, 2023'' होगा। (ii) इसका विस्तार पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के लिए होगा। भविष्य में राज्य के अन्य क्षेत्रों में एवं अन्य सभी कोटि के बसों के लिए भी इसका विस्तार किया जा सकेगा।
(iii) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
2. योजना का उद्देश्यः-बिहार राज्य के अंतर्गत गठित Air Quality Monitoring Committee द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्र के Air Quality Index को न्यूनतम स्तर पर लाने हेतु लगातार दिये जा रहे परामर्श एवं बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को जनहित में कम करने हेतु वाहन स्वामियों को स्वच्छ ईंधन के उपयोग हेतु प्रेरित करने के लिए इस योजना का सूत्रण किया गया है। जिसे क्रम से राज्य के अन्य जिलाें में भी लागु किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से निजी बस संचालकों द्वारा पटना नगर बस सेवा के अंतर्गत परिचालित 24D बैठान क्षमता तक डीजल सिटी बसों को 24D तक बैठान क्षमता के सी.एन.जी. चालित बसों से प्रतिस्थापित करने के लिए निर्धारित अन्य अर्हता तथा शर्ताें के अध्यधीन चयनित कर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी। पटना नगर बस2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 31 ;बपकरू91द्ध 2023 सेवा में पूर्व से परिचालित 24D से अधिक बैठान क्षमता वाले डीजल चालित सिटी बसों का अधिकतम 32D बैठान क्षमता वाले सी.एन.जी. बस से प्रतिस्थापन अनुमान्य होगा। राज्य के अन्य जिलों में योजना का विस्तार किये जाने की स्थिति में अलग से बैठान क्षमता का निर्धारण किया जा सकेगा।
इस योजना के अंतर्गत डीजल चालित बस के ऐसे वाहन स्वामी ही आच्छादित होंगे, जिन्हें वर्तमान में पटना शहर में नगर बस सेवा के अंतर्गत परिचालन के लिए सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त हो और जो वैधता अवधि के अन्तर्गत हो एवं अन्य सभी कागजात वैध एवं अद्यतन हो।
3. योजना का लक्ष्यः-इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 एवं 2023-2024 में बसों के क्रय हेतु चयनित वाहन स्वामी को अनुदान दिया जाएगा एवं अनुदान की राशि का भुगतान बिहार स्वच्छ ईंधन योजना मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।
4. योजना की शर्तें निम्नवत् होंगीः-
(i) इस योजना के अंतर्गत 24D बैठान क्षमता तक के पुराने डीजल चालित बस के वाहन स्वामियों द्वारा 24D बैठान क्षमता तक के नये सी.एन.जी. चालित बस क्रय करने पर पूर्व स्वी—त वैध परमिट पर इस वाहन के प्रतिस्थापन की सुविधा, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप दी जायेगी। नए सी0एन0जी0 बसों का पुराने परमिट पर प्रतिस्थापन उच्च प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। 24D से अधिक बैठान क्षमता के पुराने डीजल चालित बस के वाहन स्वामियों द्वारा अधिकतम 32D बैठान क्षमता के नए सी0एन0जी0 चालित बस के क्रय की स्थिति में भी यह सुविधा अनुमान्य होगी। (ii) प्रतिस्थापित किये गये पुराने डीजल चालित वाहनों को स्क्रैप कराये जाने अथवा पटना शहर से बाहर अन्य क्षेत्रों में वाहन के फिटनेस की अनुमान्यता के आलोक में परिचालन हेतु वाहन स्वामी स्वतंत्र होंगे।
(iii) इस योजना के तहत CBU (Complete built up unit) बसें ही क्रय किये जाने पर इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
(iv) सी0एन0जी0 बसों का रंग एवं डिजाईन एक जैसा होगा, जिसे परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
(v) सी0एन0जी0 बसों के लिए रूट नम्बर का निर्धारण परिवहन विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसे वाहन स्वामी द्वारा बस में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।
(vi) जिस वाहन के विरूद्ध अनुदान दिया गया है, यदि वह पुराना वाहन पटना शहरी क्षेत्र
एवं इस योजना से आच्छादित अन्य क्षेत्र में परिचालित पाये गये तो भुगतान की गई
अनुदान राषि की वसूली वाहन स्वामी से की जाएगी एवं विधिक दण्डात्मक कार्रवाई भी
किया जा सकेगा।
5. इस योजना के अंतर्गत लाभुक वाहन स्वामी नये CBU सी.एन.जी. चालित बस 24D तक बैठान क्षमता अथवा 32D तक बैठान क्षमता (जो कंडिका-2 के अनुसार लागू हो) स्वेच्छा से क्रय कर सकेंगे। इसके लिए वे स्वयं विा पोषण कर सकेंगे या किसी बैंक अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से वित्तपोषण हेतु स्वतंत्र होंगे। 6. इस योजना का कार्यान्वयन जिला पदाधिकारी, पटना एवं इस योजना से आच्छादित राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए उस जिले के जिला पदाधिकारी के माध्यम से किया जा सकेगा।
इसके लिए जिला स्तर से विज्ञापन प्रकाशित कर इच्छुक वाहन स्वामियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे। 7. इस योजना के कार्यान्वयन की अवधि 31.07.2024 तक होगी, परन्तु परिवहन विभाग द्वारा इसे आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जा सकेगा।
8. इस योजना के व्यय का वहन मुख्य शीर्ष-3055, उप शीर्ष-0104-बिहार स्वच्छ ईंधन योजना'' विपत्र कोड-47-3055001900104 अंतर्गत उपलब्ध बजटीय उपबंध से किया जाएगा। इस हेतु इस मद से जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना एवं राज्य में अन्य क्षेत्रों के लिए उस जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी को आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। आवंटित राशि का उपयोग जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा लाभुकों को अनुदान भुगतान हेतु किया जा सकेगा। इस राशि से लाभुक को अनुदान स्वरूप भुगतान हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी होंगे।
9. लाभुक का चयनः-इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक वाहन स्वामियों द्वारा संलग्न प्रपत्र-1 में प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना एवं अन्य जिलों की स्थिति में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन समर्पित करना होगा।
अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप योग्य लाभुक वाहन स्वामियों को चयनित करने के लिए निम्न प्रकार एक समिति होगीः-3 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 31 माच(cid:91) 2023 (i) जिला पदाधिकारी, पटना - अध्यक्ष (ii) जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना - सदस्य सचिव (iii) अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना सिटी एवं दानापुर - सदस्य (iv) मोटरयान निरीक्षक, पटना (DTO द्वारा नामित) - संयोजक (v) प्रवर्तन अवर निरीक्षक (DTO द्वारा नामित) - सदस्य
लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लाभुकों का चयन पुराने वाहन की उम्र के आधार पर किया जाएगा। अधिक उम्र के वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रथम चरण में पटना जिला में 121 लाभुकों का चयन किया जाएगा। इस योजना से आच्छादित अन्य जिलों के मामले में उपरोक्त के अनुसार ही समिति गठित होगी।
10. अनुदानः-इस योजना के अंतर्गत वाहन के एक्स शो रूम मूल्य (सभी टैक्स सहित) का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 7.50 लाख रूपए (सात लाख पचास हजार) रूपए मात्र प्रति वर्ष अनुदान स्वरूप वाहन स्वामी को देय होगा।
पूर्व स्वी—त परमिट पर नियमानुसार नये वाहन के प्रतिस्थापन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके लिए वाहन स्वामी को पुराने परमिट को सक्षम प्राधिकार के सम्बोधन में प्रत्यर्पित करना होगा। 11. अनुदान विमुक्ति की प्रक्रिया एवं भुगतानः-लाभुक वाहन स्वामी द्वारा पटना शहर में परिचालित पुराने डीजल चालित सिटी बस के स्थान पर सी.एन.जी. चालित बस के क्रय के लिए अनुदान हेतु जिला परिवहन कार्यालय, पटना/इस योजना से आच्छादित जिलों में आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात जमा करना अपेक्षित होगाः- (i) पुराने वाहन का निबंधन प्रमाण-पत्र (RC) (ii) नए सी0एन0जी0 वाहन का कोटेशन (iii) पुराने वाहन का पूर्व स्वीकृत परमिट की प्रति (iv) पुराने वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र (v) पुराने वाहन का वैध बीमा प्रमाण-पत्र (vi) पुराने वाहन का PUC प्रमाण-पत्र (vii) लाभुक के आधार कार्ड की प्रतिलिपि (viii) लाभुक के बैंक खाता की विवरणी (ix) इस आशय का घोषणा-पत्र कि ''पूर्व धारित डीजल चालित बस का परिचालन पटना शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं किया जायेगा।'' (x) वित्त पोषण संस्था का ऋण स्वीकृति पत्र।
इस योजना के अंतर्गत जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना एवं अन्य जिलों की स्थिति में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, द्वारा उपरोक्त अभिलेखीय साक्ष्यों से संतुष्ट होकर तथा नए सी0एन0जी0 चालित बस का भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदन मोटरयान निरीक्षक से प्राप्त कर अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
लाभुक को अनुदान भुगतान की कार्रवाई निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जाएगीः-
(क) लाभुक के बैंक खाते में अनुदान की राशि अंतरित करने के पूर्व जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना एवं अन्य जिलों की स्थिति में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी लाभुक से इस आषय का स्वघोषणा पत्र लेंगे कि सरकार से लाभुक को प्राप्त अनुदान की राशि को लाभुक के बैंक खाता से ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान के बैंक खाता में सीधे अंतरित करने का अधिकार संबंधित बैंक को होगा। साथ ही लाभुक से वित्त पोषक संस्थान को राशि अंतरण हेतु लाभुक द्वारा हस्ताक्षरित RTGS Transfer प्रपत्र भी प्राप्त किया जाएगा।
(ख) लाभुक से प्राप्त स्वघोषणा पत्र एवं RTGS Transfer प्रपत्र को जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना एवं अन्य जिलों की स्थिति में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा उस बैंक शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें लाभुक का खाता संधारित है अर्थात लाभुक के जिस बैंक खाते में अनुदान की राशि अंतरित होनी है।
(ग) इसके पश्चात जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना एवं अन्य जिलों की स्थिति में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा लाभुक के बैंक खाते में अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से अंतरित की जाएगी तथा इसकी सूचना अविलंब संबंधित बैंक शाखा को भी दी जाएगी।
(घ) संबंधित बैंक द्वारा उपरोक्त स्वघोषणा पत्र एवं RTGS Transfer प्रपत्र के आधार पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते से संबंधित वित्त पोषक संस्थान के बैंक खाते में अविलंब सीधे अंतरित की जाएगी।4 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 31 ;बपकरू91द्ध 2023 (च) प्राप्त अनुदान की राशि में से तृतीय पक्ष बीमा एवं निबंधन की राशि का भुगतान वित्त पोषण संस्था द्वारा वाहन विक्रेता (Dealer) को किया जाएगा तथा शेष राशि margin money के रूप में वित्त पोषक संस्था द्वारा रखा जाएगा।
(छ) यदि किसी मामले में लाभुक के द्वारा वाहन की डिलीवरी नहीं ली जाती है तो अनुदान की राशि सरकार को वापस की जाएगी।
(ज) लाभुक स्वयं के संसाधन से भी वाहन क्रय को स्वतंत्र होंगे। ऐसे मामलों में नए क्रय किए गए वाहन से पुराने वाहन के प्रतिस्थापन के पश्चात् अनुदान की राशि नियमानुसार देय होगी।
12. इस अधिसूचना के किसी शर्त के विवेचन तथा आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं अन्य रूपांतरण के लिए परिवहन विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार पाल, सरकार के सचिव।