(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
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बिहार विधान सभा सचिवालय
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अधिसूचना
17 मार्च 2023
सं॰ आवास-01/2023-638/वि0स0—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या- 900, दिनांक- 23.06.2000 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने 'बिहार विधान सभा सदस्य आवास आवंटन नियमावली, 2000' की नियम 28 के 'क' एवं 'ख' में उल्लेखित नियमों को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की हैः-
28 (क) ''बिहार विधान सभा पूल के आवास रिक्त रहने की स्थिति में आवास की सुरक्षा के लिए बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्यों को विशेष परिस्थिति में सभा पूल का एक फ्लैट / आवास, बाजार दर किराया एवं विद्युत तथा नगर निगम कर के साथ, विहित शर्तों के साथ अल्प अवधि के लिए आवंटित किया जा सकेगा, तथा मकान किराया का भुगतान वे प्रतिमाह कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पुनाईचक, पटना में स्वयं करेंगे तथा इसकी सूचना सभा सचिवालय को भी दिया करेंगे। किराया जमा नही करने पर बकाया पूर्व सदस्य के पेंशन से वसूल की जा सकेगी। यह आवंटन बिल्कुल अस्थायी होगा जिसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय एक सप्ताह की अग्रिम सूचना देकर विखंडित किया जा सकेगा। इस संबंध में माननीय पूर्व सदस्य को शपथ पत्र भी देना होगा।''
(ख) ''सभा पूल के आवासों को अनधिकृत कब्जे से बचाने एवं उन आवासों में लगे उपस्कर तथा अन्य सामानों की सुरक्षा के लिए पूर्णतया अस्थायी रुप से विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों (वेतन स्तर- 7 के समकक्ष या उससे ऊपर) को इस शर्त पर आवंटित किया जा सकेगा कि अल्पसूचना पर उन्हें ये आवास रिक्त कर देना पडे़गा।''
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से, पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव।