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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
21 ;बपकरू20द्ध;बपकरू21द्ध 1;बपकरू22द्ध45 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध
;बपकरू25द्ध;बपकरू28द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध 3;बपकरू26द्ध ;बपकरू27द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू4द्ध 11 ख्;बपकरू13द्धः 2;बपकरू26द्ध23
संसंसंसं॰ ॰ ॰ ॰ 3ए-3-भत्ता-01/20223ए-3-भत्ता-01/20223ए-3-भत्ता-01/20223ए-3-भत्ता-01/2022-3353353353352222/वि॰/वि॰/वि॰/वि॰ वित्तवित्तवित्तवित्त विभागविभागविभागविभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 11 अप्रील11 अप्रील11 अप्रील11 अप्रील 2023202320232023 विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01010101/01010101/2023202320232023 के प्रभाव से के प्रभाव से के प्रभाव से के प्रभाव से 38383838% के स्थान पर के स्थान पर के स्थान पर के स्थान पर 42424242% पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में। वित्त विभागीय संकल्प सं॰-9731/वि॰ दिनांक-18/10/2022 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों////पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2022 के प्रभाव से 38% की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति दी गई थी।
2222.... कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/04/2023-P&PW(D), दिनांक-06.04.2023 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक-01/01/2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 38% से बढ़ाकर 42% स्वीकृत किया गया है। 3333.... राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों////पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।
उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि- 4444.... उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि- उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि- उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि- 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 11 ख्;बपकरू13द्धः; 2;बपकरू26द्ध23 (iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। (iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।
5555. उक्त वर्धित दर से महंगाई राहत की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2023 के पेंशन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।
6666. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।
7777. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।
8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को वर्धित दर से महँगाई राहत, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से भुगतेय होगा। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेशःआदेशःआदेशःआदेशः———— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जायप्रकाशित किया जायप्रकाशित किया जायप्रकाशित किया जाय।।।।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,, लोकेश कुमार सिंहलोकेश कुमार सिंहलोकेश कुमार सिंहलोकेश कुमार सिंह,,,, सचिव (संसाधन), वित्त विभागसचिव (संसाधन), वित्त विभागसचिव (संसाधन), वित्त विभागसचिव (संसाधन), वित्त विभाग।।।।