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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 April 2023

Published 11 April 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-04-11.309
Languages
English, Hindi

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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

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21 ;बपकरू20द्ध;बपकरू21द्ध 1;बपकरू22द्ध45 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध

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निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचन विभागविभागविभागविभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 10101010 अप्रील 2023अप्रील 2023अप्रील 2023अप्रील 2023 सं॰सं॰सं॰सं॰ Exp-21/2020/(खंड-23)रीगा-46खंड-23)रीगा-46खंड-23)रीगा-46खंड-23)रीगा-46--------लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेष संख्या- 76/बिहार-वि.स./2020/23/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 08.02. 2023 से एतद्‌द्‌वारा घोषित किया गया है कि बिहार राज्य के 23-रीगा 23-रीगा 23-रीगा 23-रीगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री ब्रहम्देव नायक, श्री ब्रहम्देव नायक, श्री ब्रहम्देव नायक, श्री ब्रहम्देव नायक, निवासी ग्राम-रामपुर ग्राम-रामपुर ग्राम-रामपुर ग्राम-रामपुर कंठ, थाना-सुप्पी, जिला-सीतामढ़ीकंठ, थाना-सुप्पी, जिला-सीतामढ़ीकंठ, थाना-सुप्पी, जिला-सीतामढ़ीकंठ, थाना-सुप्पी, जिला-सीतामढ़ी इस आदेष की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती हैं।

बिहारबिहारबिहारबिहार----राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे, मिथिलेष कुमार साहु, मिथिलेष कुमार साहु, मिथिलेष कुमार साहु, मिथिलेष कुमार साहु, संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहारपदाधिकारी, बिहारपदाधिकारी, बिहारपदाधिकारी, बिहार।।।।;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 11 ख्;बपकरू13द्धश् 2;बपकरू26द्ध23 2 भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग आदेशआदेशआदेशआदेश निर्वानिर्वानिर्वानिर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001चन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001चन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001चन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001////तारीख :तारीख :तारीख :तारीख : 08 फरवरी, 202308 फरवरी, 202308 फरवरी, 202308 फरवरी, 2023, , , , 19 माघ, 1944 (षक)19 माघ, 1944 (षक)19 माघ, 1944 (षक)19 माघ, 1944 (षक) संसंसंसं.... 76/बिहार-वि76/बिहार-वि76/बिहार-वि76/बिहार-वि....सससस..../2020/23/सी/2020/23/सी/2020/23/सी/2020/23/सी....ईईईई....एमएमएमएम....एसएसएसएस....----III--यतःयतःयतःयतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोशणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020, दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और यतः 23-रीगाऔर यतः 23-रीगाऔर यतः 23-रीगाऔर यतः 23-रीगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोशित किया गया था। इस प्रकार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी,सीतामढ़ी,सीतामढ़ी,सीतामढ़ी, बिहार के पत्र सं. 2026, दिनांक 18 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं. व्यय-21/2020 (खंड-23) रीगा-238 के जरिए अग्रेशित दिनांक 08 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री ब्रहम्देव नायक,श्री ब्रहम्देव नायक,श्री ब्रहम्देव नायक,श्री ब्रहम्देव नायक, जो बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2020 के निर्वाचन क्षेत्र 23-रीगा23-रीगा23-रीगा23-रीगा से लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है। औरऔरऔरऔर यतःयतःयतःयतः जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी,सीतामढ़ी,सीतामढ़ी,सीतामढ़ी, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की उक्त रिपोर्टो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री ब्रहम्देव नायक,श्री ब्रहम्देव नायक,श्री ब्रहम्देव नायक,श्री ब्रहम्देव नायक, को कारण बताओ नोटिस संख्या 76/बिहार-वि.स./2020/23/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री ब्रश्री ब्रश्री ब्रश्री ब्रहम्देव नायक,हम्देव नायक,हम्देव नायक,हम्देव नायक, को निदेष दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पश्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करे; और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ीसीतामढ़ीसीतामढ़ीसीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 22.12.2022 के पत्र संख्या 845/निर्वा0 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के चाचा श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 27.07.2021 को प्राप्त किया गया था। और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ीसीतामढ़ीसीतामढ़ीसीतामढ़ी द्वारा दिनांक 08.11.2021 के पत्र संख्या 448/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई आगे की संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री ब्रहम्देव नायक,श्री ब्रहम्देव नायक,श्री ब्रहम्देव नायक,श्री ब्रहम्देव नायक, ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और नही कोई स्पश्टीकरण दिया है; और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि ब्रहम्देव नायक,ब्रहम्देव नायक,ब्रहम्देव नायक,ब्रहम्देव नायक, निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और यतः और यतः और यतः और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः- " यदि निवा्रचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा उसको निरर्हित घोशित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेष की तारीख से तीन वर्श की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतःअतःअतःअतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्‌ द्वारा घोशणा करता है कि बिहार राज्य के 23-रीगा23-रीगा23-रीगा23-रीगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री ब्रहम्देव नायक,श्री ब्रहम्देव नायक,श्री ब्रहम्देव नायक,श्री ब्रहम्देव नायक, निवासी ग्राम-रामपुर कंठ, थाना-सुप्पी, जिला-सीतामढ़ी ग्राम-रामपुर कंठ, थाना-सुप्पी, जिला-सीतामढ़ी इस आदेष की तारीख से तीन वर्श ग्राम-रामपुर कंठ, थाना-सुप्पी, जिला-सीतामढ़ी ग्राम-रामपुर कंठ, थाना-सुप्पी, जिला-सीतामढ़ी की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, बिनोद कुमारबिनोद कुमारबिनोद कुमारबिनोद कुमार,,,, सचिव,सचिव,सचिव,सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।भारत निर्वाचन आयोग।भारत निर्वाचन आयोग।भारत निर्वाचन आयोग।3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 11 ख्;बपकरू13द्धश् 2;बपकरू26द्ध23

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated: 08 February, 2023/09 Magha,

1944 (Saka)

No. 76/BR-LA/2020/23/CEMS-III--WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 23-Riga Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND, WHEREAS, as per the report dated 18th December, 2020, vide letter no. 2026 submitted by the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter no. Expenditure- 21/2020(Vol.-23) Riga-238, dated 08 January, 2021, Sh. Brahmdev Nayak a contesting candidate of Bihar from 23-Riga Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND, WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, No. 76/BR-LA/2020/23/CEMS-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Brahmdev Nayak for not lodging the account of Election Expenses;

AND, WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Sh. Brahmdev Nayak was directed to submit his representation in writing with explaining the reason for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND, WHEREAS, the said notice was received by the candidate Uncle Sh. Stayendar Kumar on 27.07.2021, at the address given by candidate The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sitamarhi, vide its letter no.-845/District. Nirva, dated 22.12.2022; AND, WHEREAS, the District Election Officer, Sitamarhi, in his supplementary Report, vide its letter No.-448/Nirva., dated 08.11.2021 has reported that Sh. Brahmdev Nayak has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND, WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Brahmdev Nayak has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 11 ख्;बपकरू13द्धश् 2;बपकरू26द्ध23 4 AND, WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

" If the Election Commission is satisfied that a person.

i has failed to lodge an account of election expenses, within the time and

in the manner required by or under this Act, and

ii has no good reason or justification for the failure, the Election

Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare

him to be disqualified the Election Commission shall, by order

published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any

such person shall be disqualified for a period of three years from the

date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Brahmdev Nayak resident of Gram-Rampur Kanth, P.S-Suppi, Dist-Sitamarhi, a contesting candidate from 23-Riga, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State of Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Binod Kumar,

SECRETARY,

ELECTION COMMISSION OF INDIA.

————

ख्ँश् ;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध '़;बपकरू4द्धश्

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Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 April 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-04-11.309/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-04-11.309.