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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 April 2023

Published 17 April 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-04-17.319
Languages
English, Hindi

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2;बपकरू18द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू21द्ध 1;बपकरू23द्ध45 ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू28द्ध

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सं॰ 2/आरोप-01-13/2016-सा॰प्र॰-4849सं॰ 2/आरोप-01-13/2016-सा॰प्र॰-4849सं॰ 2/आरोप-01-13/2016-सा॰प्र॰-4849सं॰ 2/आरोप-01-13/2016-सा॰प्र॰-4849 सामान्य प्रषासन विभागसामान्य प्रषासन विभागसामान्य प्रषासन विभागसामान्य प्रषासन विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 13 मार्च, 202313 मार्च, 202313 मार्च, 202313 मार्च, 2023

श्री गुलाब हुसैन (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 843/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधुबनी सम्प्रति जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3281 दिनांक 31.05.2016 द्वारा आरोप-पत्र (प्रपत्र 'क') एवं पत्रांक 9387 दिनांक 27.07.2016 द्वारा पूरक आरोप-पत्र (प्रपत्र 'क') विभाग को उपलब्ध कराया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त आरोप-पत्र एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र पुनर्गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री श्री श्री श्री हुसैन के विरूद्ध आरोप है कि :-हुसैन के विरूद्ध आरोप है कि :-हुसैन के विरूद्ध आरोप है कि :-हुसैन के विरूद्ध आरोप है कि :-

1111.... जिला पदाधिकारी, मधुबनी को संबोधित, श्री गुलाब हुसैन का पत्र संख्या 568 दिनांक 14.03.2016 से संलग्न प्राथमिकी संख्या 66/2016 के अनुसार दिनांक 12.03.2016 को भा0खा0नि0, जयनगर से उठाव किए गए 05 ट्रक चावल में से ट्रक संख्या BR-06G-1312 राज्य खाद्य निगम के जयनगर गोदाम में नहीं पहुँचने की सूचना पर उक्त ट्रक देवधा ग्राम में पकड़ा गया, जिसपर 300 बोरी चावल लोड था। उक्त चावल कालाबाजारी की नियत से ट्रक चालक द्वारा देवधा ग्राम सहायक प्रबंधक के निदेशानुसार ले जाया गया था।

उल्लेखनीय है कि उक्त चावल का परिवहन मधुबनी जिला में कार्यरत परिवहन अभिर्काा के माध्यम से किया जा रहा था। परिवहन अभिर्काा की जिम्मेवारी थी कि वे निर्गत चालान के अनुसार चावल का परिवहन निगम के जयनगर गोदाम में करते।

उक्त आरोप में श्री दयानन्द जायसवाल, सहायक प्रबंधक, जयनगर, ट्रक मालिक श्री विशुनदेव दास एवं विश्वंभर दास चावल के विरूद्ध जयनगर थाना में दिनांक 13.03.2016 को प्राथमिकी दर्ज की गयी, परन्तु परिवहन अभिर्काा के विरूद्ध उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी।2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू18द्ध ख्;बपकरू13द्धःद्ध 2;बपकरू27द्ध23 2222.... जिला पदाधिकारी, मधुबनी को संबोधित श्री हुसैन के पत्र संख्या 568 दिनांक 14.03.2016 में उल्लेख किया गया है कि पकड़े गये ट्रक संख्या BR-06G-1312 के ट्रक मालिक सह ड्राईवर का नाम श्री विशुनदेव दास अंकित किया गया है, जबकि आपके द्वारा जयनगर थाना मधुबनी में दर्ज प्राथमिकी संख्या 66/2016 दिनांक 13.03.2016 के अनुसार ट्रक के मालिक का नाम श्री विशुनदेव दास, पिपरा टोला, थाना-जयनगर एवं ट्रक का ड्राईवर श्री विश्वंभर दास, पिपराटोला कमालवाड़ी अंकित किया गया है।

3333.... माह फरवरी, 2016 की मासिक बैठक में रैक पाइन्ट से खाद्यान्न उठाव नहीं करने का निदेश दिया गया था, फिर भी भा0खा0नि0 गोदाम से खाद्यान्न का उठाव नहीं कर रैक पाइन्ट से खाद्यान्नों का उठाव कराया गया। इसके अतिरिक्त निगम के जयनगर गोदाम के सहायक प्रबंधक को ही खाद्यान्नों का कालाबाजारी हो सके। इस हेतु निगम मुख्यालय के पत्र संख्या 4284 दिनांक 04.04.2016 द्वारा आपसे दिनांक 08.04.2016 तक स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया।

4444.... जिला पदाधिकारी, मधुबनी को संबोधित श्री हुसैन के पत्र संख्या 568 दिनांक 14.03.2016 के अनुसार वे घटित घटना के दिन पटना में थे, जबकि श्री हुसैन द्वारा अवकाश में रहने के संबंध में किसी प्रकार का पत्र निगम मुख्यालय को प्राप्त नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि वे दिनांक 13.03.2016 को अनधि—त रूप से अनुपस्थित थे।

5555.... खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 6719 दिनांक 22.08.2014 एवं 7772 दिनांक 26.09.2014 के साथ संलग्न श्री मुकेश कुमार, बेनीपट्‌टी, मधुबनी द्वारा दिये गये परिवाद पत्र में श्री हुसैन के विरूद्ध मधुबनी जिला के बाहर एवं अपने गृह जिला के मिलरों के साथ एकरारनामा करने का आरोप है। मिल मालिकों का परिवहन, हथालन और मिलिंग की राशि को बकाये राशि के साथ समायोजन करने में 10 प्रतिशत की मांग करने के साथ मेसर्स हबिजा राईस मिल, भवनीपुर को सी0एम0आर0 तैयार करने हेतु आपूर्ति किये गये अधिप्राप्ति धान के विरूद्ध समुचित राशि का बैंक गारंटी प्राप्त नहीं करने का भी आरोप है। मेसर्स हबिजा राईस मिल के द्वारा पुस्तैनी जमीन जो बैंक गारंटी के रूप में निगम को दिया गया है, वह कागजात पूर्व से ही बैंकों के पास गिरवी में रखी गयी है। श्री हुसैन के विरूद्ध मेसर्स हबिजा राईस मिल के परिसर में ही सी0एम0आर0 क्रय केन्द्र खोलने तथा इनके देख-रेख में रिसाईक्लिंग करने का आरोप है। विभागीय पत्रांक 1589 दिनांक 05.02.2019 द्वारा श्री हुसैन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री हुसैन के पत्रांक 322 दिनांक 02.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त आरोपों की वृहत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2991 दिनांक 27.02.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 955 दिनांक 17.02.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त आरोप संख्या 04 के कंडिका के मंतव्य पर आरोपी पदाधिकारी से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री हुसैन के पत्रांक 160/जि0प0 दिनांक 18.01.2023 द्वारा बचाव अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसका मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है :-

(i) जिला पदाधिकारी, मधुबनी के मौखिक स्वी—ति के पश्चात्‌ ही पटना के लिए प्रस्थान किया था, परंतु संदर्भित घटना की जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 13.03.2016 घटना स्थल पर पहुँच गया एवं मेरे द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। ऐेसी स्थिति में उन्हें अनाधि—त रूप से अनुपस्थित रहने के लिए दोषी नहीं माना जा सकता है।

(ii) अनाधि—त रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप पर पूर्व में ही निगम को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया था, जिसे निगम द्वारा स्वीकार योग्य पाया गया है एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा भी निगम के इस मंतव्य पर सहमति जताई गई है।

श्री हुसैन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, समर्पित बचाव अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त पाया गया कि :-

(i) श्री हुसैन कार्यालय से दिनांक 12.02.2016 को अनुपस्थित पाये गए थे। श्री हुसैन का उक्त दिनांक को अवकाश से संबंधित कार्यालय में कोई आवेदन/कागजात उपलब्ध नहीं पाया गया। (ii) उनका कहना है कि वे मौखिक रूप से मिलकर पदाधिकारी से अनुमति लेकर मुख्यालय से निजी कार्य हेतु बाहर थे। श्री हुसैन का यह कथन एक वरीय पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू18द्ध ख्;बपकरू13द्धःद्ध 2;बपकरू27द्ध23 खाद्य निगम जैसे महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापित पदाधिकारी के दृष्टिकोण से गैर जिम्मेदाराना प्रतीत होता है।

(iii) उल्लेखनीय है कि श्री हुसैन के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की तिथि 12.02.2016 को ही भारतीय खाद्य निगम, जयनगर से पाँच ट्रक में से एक ट्रक संख्या-BR-06G-1312 जिसपर 300 बोरा चावल रखा था, राज्य खाद्य निगम गोदाम, जयनगर में नहीं पहुँचा था।

(vi) स्पष्ट है कि श्री हुसैन द्वारा लापरवाही बरती गई है एवं अपने दायित्वों/कर्त्तव्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। यह कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(i)(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरान्त अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री हुसैन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पर संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के आलोक में उनसे प्राप्त बचाव अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत ((((i) निन्दन (आरोप वर्ष ) निन्दन (आरोप वर्ष ) निन्दन (आरोप वर्ष ) निन्दन (आरोप वर्ष 2016-17) एवं (2016-17) एवं (2016-17) एवं (2016-17) एवं (ii) 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक ) 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित किये ) 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक ) 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री गुलाब हुसैन (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 843/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधुबनी सम्प्रति जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

((((i) ) ) ) निन्दन (आरोप वर्ष 2016-17), निन्दन (आरोप वर्ष 2016-17), निन्दन (आरोप वर्ष 2016-17), निन्दन (आरोप वर्ष 2016-17), ((((ii) ) ) ) 01 (एक) वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। 01 (एक) वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। 01 (एक) वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। 01 (एक) वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया आदेष :-आदेष :-आदेष :-आदेष :-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसजाय तथा इसजाय तथा इसजाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से, शिवहादेव प्रसाद,शिवहादेव प्रसाद,शिवहादेव प्रसाद,शिवहादेव प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 April 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-04-17.319/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-04-17.319.