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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 April 2023

Published 17 April 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-04-17.324
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

27 चै(cid:287) 1945 (श0)

(सं0 पटना 324) पटना, सोमवार, 17 अ(cid:292)ील 2023

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श्री झड़ी सरदार (बि0प्र0से0) तत्कालीन अपर समार्हाा, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध गंगा नदी के कटाव से विस्थापित 136 असमर्थ परिवारों के पुनर्वास हेतु मौजा रहीमपुर के 5.09 एकड़ भीठ श्रेणी की भूमि को आवासीय श्रेणी में रखकर भू-धारी को अनुचित लाभ पहुंचाने संबंधी आरोपों के लिए बिहार पेंषन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12843 दिनांक 15.09.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 278 दिनांक 19.01.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री सरदार के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक 2872 दिनांक 24.02.2015 द्वारा श्री सरदार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री सरदार के पत्र दिनांक 13.03.2015 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

श्री सरदार के लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री सरदार द्वारा उल्लेखित सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-7439/2013 रवीन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में अर्जनाधीन भूमि के संदर्भ में भू-धारी श्री रवीन्द्र कुमार ंिसह के पक्ष में आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एल0पी0ए0 सं0 1889/2015 बिहार सरकार बनाम रवीन्द्र सिंह एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें राज्य सरकार के पक्ष में आदेश पारित किया गया। उक्त एल0पी0ए0 के आदेश के विरूद्ध श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 सं0 29235-29236/2016 दायर किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2019 को पारित न्यायादेश निम्नलिखित है %&

"We find that the impugned order has admitted the Letters Patent Appeal and has stayed the judgment of the learned Single Judge. Thereafter there was no necessity to go on and state that it shall be open to the land owner to seek a2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 अ(cid:292)ील 2023 reference under Section 18 of the Land Acquisition Act, 1894, when the fundamental contention of the land owner is that no Award has yet been passed. The appeal shall now be disposed of on its own merits without reference to these observations.

Considering that it is an acquisition of 2009, the High Court may consider expediting the hearing of the appeal.

The special leave petitions stand disposed of.

Pending application stands disposed of." उक्त के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद (एल0पी0ए0 सं0 1889/2015) में दिनांक 29.03.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नलिखित है %&

"Accordingly, this appeal is disposed off with a direction that the order of the learned Single Judge directing the Divisional Commissioner, Munger to undertake a fresh inquiry with respect to the quantum of compensation payable to the appellant shall be completed within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order before him.

Needless to state that if there is no objection of the respondent to the final assessment of the compensation amount so arrived at that shall be paid to the land owner keeping in mind that much time has already been wasted in this litigation. The appeal stands disposed off accordingly."

माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा जिला पदाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 06.08.2022 को समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित की गयी, जिसमें उनका कहना है कि ''समिति द्वारा सर्वसम्मति से खगड़िया अंचल अन्तर्गत रहीमपुर मौजा, थाना नं0-266 के खेसरा नं0-221, 222, 369 जमीन को आवासीय जमीन की श्रेणी में रखना श्रेयस्कर माना गया है।''

श्री सरदार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, जाँच प्रतिवेदन पर आरोपित के लिखित अभिकथन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल0पी0ए0 सं0 1889/2015 में दिनांक 29.03.2022 को पारित आदेश के आलोक में आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री सरदार के विरूद्ध खगड़िया अंचल अन्तर्गत रहीमपुर मौजा, थाना नं0-266 के खेसरा नं0-221, 222, 369 जमीन को भीठ श्रेणी के बदले आवासीय श्रेणी में बन्दोबस्त कर भारी अनियमितता बरते जाने का आरोप प्रतिवेदित है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सरदार के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

जिला पदाधिकारी के जिस प्रतिवेदन के आधार पर आरोप प्रमाणित पाया गया है, उस प्रतिवेदित में आरोप की प्रमाणिकता के संदर्भ में स्पष्ट मंतव्य न देकर आरोपी पदाधिकारी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग किये जाने की अनुशंसा की गयी है। अतः संचालन पदाधिकारी द्वारा किस आधार पर आरोप प्रमाणित पाया गया यह स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन ही त्रुटिपूर्ण है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा जिला पदाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में खगड़िया अंचल अन्तर्गत रहीमपुर मौजा, थाना नं0-266 के खेसरा नं0-221, 222, 369 जमीन को आवासीय जमीन की श्रेणी में रखना श्रेयस्कर माना गया है।

इस प्रकार श्री सरदार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप छः सदस्यीय समिति के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अब समाप्त हो चुका है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सरदार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा गठित छः सदस्यीय समिति के समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संचिकास्त किये जाने का निर्णय लिया गया।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 अ(cid:292)ील 2023 अतः लिए गए निर्णय के आलोक में श्री झड़ी सरदार (बि0प्र0से0) तत्कालीन अपर समार्हाा, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को संचिकास्त किया जाता है।

आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, शिवमहादेव प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 324-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 April 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-04-17.324/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-04-17.324.