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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 April 2023

Published 17 April 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-04-17.326
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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स्वास्थ्य विभाग

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अधिसूचना

17 फरवरी 2023

सं॰ 15/ख॰-15-02/2016/47—बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-2919, दिनांक-17.11.2022 के द्वारा विज्ञापन संख्या-03/2022 (खाद्य विश्लेषक) के आलोक में कुल-05 (पाँच) अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को प्राप्त हुयी है। र्वामान में 04 (चार) सफल अनुशंसित अभ्यर्थियों को ''बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014'' (समय-समय पर यथा संशोधित) तथा ''बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019'' तथा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नियम-45 में प्रदा शक्तियों का प्रयोग हेतु खाद्य नमूनों के जाँच/विश्लेषण के उद्देश्य से खाद्य विश्लेषक संवर्ग अंतर्गत ''खाद्य विश्लेषक (राजपत्रित)'' के मूल कोटि के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-09 (53100-1,67,800/-) तथा समय-समय पर अनुमान्य महंगाई भाा एवं देय अन्य भाा के साथ परीक्ष्यमान ''खाद्य विश्लेषक (राजपत्रित)'' के रुप में निम्नांकित कंडिकाओं में वर्णित शाों के तहत औपबंधिक रुप से नियुक्त करते हुये संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना-07 के रिक्त पदों के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है -
Sr. No Registration Number Candidate Name Father Name DOB Gender Category Home Distrtict Home State Selection Category
1 BR00150470000021 Mahendra Pratap Singh Baleshwar Yadav 16-12-1970 Male BC Nalanda Bihar UR
2 BR00150470000007 Dr. Suman Soni Ram Niwas 10-04-1986 Female General Hisar Haryana UR
3 BR00150470000048 Shweta Mishra Sunil Kumar Mishra 08-11-1986 Female General Raebareli Uttar Pradesh UR
4 BR00150470000019 Mahender Kumar Saini Shivpal Saini 01-04-1984 Male General Jaipur Rajasthan UR
2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 17 ;बपकरू292द्ध 2023

2. यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। पुलिस सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने/चरित्र सत्यापन कराने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान की होगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान का यह दायित्व होगा कि पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन (PVR) से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें। 3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस र्शा पर की जा रही हैै कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/जाति प्रमाण-पत्र/अन्य अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि वे अपने संस्थान में योगदान करने वाले नवपदस्थापित खाद्य विश्लेषक के शैक्षणिक व अन्य प्रमाण-पत्रों का विधिवत सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लेगें। 4. योगदान के समय नवनियुक्त खाद्य विश्लेषक को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 5. सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक- 18.01.1976 के अनुपालन में सभी नवनियुक्त खाद्य विश्लेषक को दहेज न लेनेे/न देने संबंधी घोषणा-पत्र योगदान के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। 6. बिहार पेेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 786, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। 7. सभी नवनियुक्त खाद्य विश्लेषक को यह निर्देश दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 15 दिनों के अन्दर अपना योगदान पदस्थापित स्थान में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्‌द करने पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। 8. नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 9. नवनियुक्त कर्मियों का प्रथम वेतनादि का भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नवनियुक्त कर्मियों से संबंधित कागजातों, पुलिस सत्यापन जाति प्रमाण पत्र एवं पहचान के सत्यापन के उपरांत पूर्णतया संतुष्ट होने के पश्चात्‌ ही करेंगे। कोई भी प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर नियमानुुसार कार्रवाई की जायेगी। 10. पूर्व से कार्यरत कर्मियों के संबंध में विा विभागीय प्रावधान एवं सरकार के अन्य प्रावधानों के अनुसार वेतनादि/पेंशनादि एवं अन्य लाभ के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। 11. खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से संपुष्टि/सत्यापन के बाद वेतन का भुगतान किया जायेगा। 12. नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का त्रुटि दृष्टिगोचर होता है तो त्रुटि/भूल में सुधार का सर्वाधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। 13. नियुक्ति/पदस्थापन संबंधी अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रवीन्द्र नाथ उपाध्याय, सरकार के अवर सचिव,

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;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध ;बपकरू464द्ध ;द्ध 326.571़50.0;बपकरू547द्ध00 Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 April 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-04-17.326/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-04-17.326.