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(0 326) ए ए 17 ;बपकरू292द्ध 2023
स्वास्थ्य विभाग
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अधिसूचना
17 फरवरी 2023
| Sr. No | Registration Number | Candidate Name | Father Name | DOB | Gender | Category | Home Distrtict | Home State | Selection Category |
| 1 | BR00150470000021 | Mahendra Pratap Singh | Baleshwar Yadav | 16-12-1970 | Male | BC | Nalanda | Bihar | UR |
| 2 | BR00150470000007 | Dr. Suman Soni | Ram Niwas | 10-04-1986 | Female | General | Hisar | Haryana | UR |
| 3 | BR00150470000048 | Shweta Mishra | Sunil Kumar Mishra | 08-11-1986 | Female | General | Raebareli | Uttar Pradesh | UR |
| 4 | BR00150470000019 | Mahender Kumar Saini | Shivpal Saini | 01-04-1984 | Male | General | Jaipur | Rajasthan | UR |
2. यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। पुलिस सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने/चरित्र सत्यापन कराने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान की होगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान का यह दायित्व होगा कि पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन (PVR) से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें। 3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस र्शा पर की जा रही हैै कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/जाति प्रमाण-पत्र/अन्य अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि वे अपने संस्थान में योगदान करने वाले नवपदस्थापित खाद्य विश्लेषक के शैक्षणिक व अन्य प्रमाण-पत्रों का विधिवत सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लेगें। 4. योगदान के समय नवनियुक्त खाद्य विश्लेषक को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 5. सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक- 18.01.1976 के अनुपालन में सभी नवनियुक्त खाद्य विश्लेषक को दहेज न लेनेे/न देने संबंधी घोषणा-पत्र योगदान के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। 6. बिहार पेेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 786, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। 7. सभी नवनियुक्त खाद्य विश्लेषक को यह निर्देश दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 15 दिनों के अन्दर अपना योगदान पदस्थापित स्थान में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। 8. नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 9. नवनियुक्त कर्मियों का प्रथम वेतनादि का भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नवनियुक्त कर्मियों से संबंधित कागजातों, पुलिस सत्यापन जाति प्रमाण पत्र एवं पहचान के सत्यापन के उपरांत पूर्णतया संतुष्ट होने के पश्चात् ही करेंगे। कोई भी प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर नियमानुुसार कार्रवाई की जायेगी। 10. पूर्व से कार्यरत कर्मियों के संबंध में विा विभागीय प्रावधान एवं सरकार के अन्य प्रावधानों के अनुसार वेतनादि/पेंशनादि एवं अन्य लाभ के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। 11. खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से संपुष्टि/सत्यापन के बाद वेतन का भुगतान किया जायेगा। 12. नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का त्रुटि दृष्टिगोचर होता है तो त्रुटि/भूल में सुधार का सर्वाधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। 13. नियुक्ति/पदस्थापन संबंधी अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रवीन्द्र नाथ उपाध्याय, सरकार के अवर सचिव,