असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
28 चै(cid:287) 1945 (श0)
(सं0 पटना 329) पटना, मंगलवार, 18 अ(cid:292)ील 2023
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सं॰ 11/नीति(परामर्श)-01-15/2017-2465—राज्य में स्थापित आसवनियो से उत्पादित औद्योगिक अल्कोहल ई0एन0ए0/ईथनॉल/विकृत सुषव या अन्य मादक द्रव्य राज्य की सीमा क्षेत्र के अंदर परिवहन के लिए जी0पी0एस0 युक्त डिजिटल लॉक लगे वाहनों से किये जाने का बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली 2021 के नियम-7 में स्पष्ट प्रावधान है। बिहार के सारण जिले में हुई जहरीली शराब काण्ड के अनुसंधान से यह प्रकाश में आया है कि उपर्युक्त मादक द्रव्यो के अतिरिक्त अन्य ऐसे पदार्थ भी है जो स्वास्थ्य लाभ दवाओं के निर्माण अथवा उपस्कर साज-सज्जा के कार्य के लिए प्रयुक्त होते है किन्तु उनका नशा के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मादक द्रव्य जीवन के लिए घातक है।
स्वास्थ्य लाभ संबंधी दवाओं यथा कोडिन युक्त सीरप, होमियोपैथिक दवाओं के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले सुषव, सेनेटाईजर, सर्जिकल स्प्रीट के अतिरिक्त उपस्कर की साज-सज्जा के लिए प्रयोग होने वाले थीनर आदि जिसमें औद्योगिक अल्कोहल मुख्य अवयव है का परिवहन की भी निगरानी रखने हेतु जी0पी0एस0 युक्त डिजिटल लॉक लगे वाहनो से परिवहन कराया जाना आवश्यक है।
बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-15 में यह प्रावधानित है कि ''राज्य सरकार किसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं अथवा अंतिम उत्पादों को ढोनेवाले वाहनो पर समुचित प्रतिबंध लगा सकेगी और कुछ विनिर्देशों का पालन करने के लिए उनसे अपेक्षा कर सकेगी :
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 18 अ(cid:292)ील 2023अतः शराब के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने वाले मादक द्रव्य, कोडिन युक्त सीरप, होमियोपैथिक दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त सुषव, थीनर, सेनेटाईजर, सर्जिकल स्प्रीट आदि जिसका उपभोग प्राण घातक है को बिहार राज्य के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जी0पी0एस0 युक्त डिजिटल लॉक लगे वाहनो से परिवहन किया जायेगा। ऐसे सभी पदार्थो का परिवहन सामान्य वाहन से किया जाना गैर कानूनी एवं दण्डात्मक होगा।
2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, सरकार के उप सचिव।
Bihar,————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।