असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
29 चै(cid:287) 1945 (श0)
(सं0 पटना 334) पटना, बुधवार, 19 अ(cid:292)ील 2023
सं॰ अ॰पा॰- 56/2010-477/वि0 वित्त विभाग ——— संकल्प 19 vizhy 2023 विषयः- 2.5 प्रतिशत बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र (2.5% Bihar Zamindari Abolition Compensation Bonds) को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त विभाग, बिहार सरकार को हस्तगत करने एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को इसके प्रबंधन हेतु नोडल विभाग एवं सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन को इसका नोडल कोषागार बनाये जाने के संबंध में । वर्ष 1972 से 1974 के बीच 40 वर्षीय बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र जारी किया गया था । यह बंध-पत्र 50 रूपये, 100 रूपये, 200 रूपये, 500 रूपये, 1000 रूपये, 5000 रूपये, एवं 10000 रूपये, मूल्यवर्ग (Denomination) के हैं । इस बंध-पत्र पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय है । 15 नवम्बर 2000 से देय बंध-पत्र पर बिहार एवं झारखण्ड का दायित्व क्रमशः 74.71 प्रतिशत तथा 25.29 प्रतिशत निर्धारित किया गया है । 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 19 अ(cid:292)ील 2023 3. बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र के सापेक्ष बकाया अधिशेष राशि 25,35,12,961/- (पचीस करोड़ पैंतीस लाख बारह हजार नौ सौ इकसठ मात्र) (बिहार एवं झारखण्ड सहित) को भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख से दिनांक 02.03.2023 को बट्टे खातें (Write off) कर दिया गया है ।
4. उक्त के आलोक में 2.5 प्रतिशत बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र (2.5% Bihar Zamindari Abolition Compensation Bonds- BZAC) को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त विभाग, बिहार सरकार को हस्तगत करने एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को इसके प्रबंधन हेतु नोडल विभाग एवं सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन को इसका नोडल कोषागार बनाया जाता है ।
5. बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध-पत्र के उपलब्ध Scrips को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त विभाग, बिहार सरकार को हस्तगत किये जाने के उपरांत वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा इसके संचालन के लिए प्रबंधन तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसके क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग को इसका नोडल विभाग एवं सचिवालय केाषागार, ंिसंचाई भवन को इसका नोडल कोषागार बनाया जाता है । बंध-पत्र के दावें से संबंधित आवेदन वित्त विभाग, बिहार सरकार को समर्पित किये जायेंगे । वित्त विभाग द्वारा इन दावों की जांच (Scrutiny) की जाएगी । जांचोपरांत भुगतान हेतु योग्य पाये जाने पर वित्त विभाग के स्तर से इन दावों के विरूद्ध नियमानुकूल भुगतान की कार्रवाई करते हुए कोषागार के माध्यम से धारक को सीधे उनके बैंक खातें में बकाये शेष की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा । आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
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