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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 April 2023

Published 26 April 2023

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-04-26.17
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 6 वैशाख 1945 (श0) सं(cid:201)या 17 पटना, बुधवार, ———————— 26 अप्रील 2023 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-24 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 25-27 पूरक

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पूरक-क 28-322 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं।

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सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचनाएं

9 फरवरी 2023

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-2870--श्री संदीप पौडरीक, भा0प्र0से0 (1993), प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार-बियाडा, पटना/निवेश आयुक्त, मुम्बई/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार-आइडा, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। 2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री संजीव कुमार, भा0प्र0से0 (2012), निदेशक, तकनीकी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार-आइडा, पटना) प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार-आइडा, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएॅंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सोहैल, सचिव।

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9 फरवरी 2023

सं0 1/वि0प्र0-1001/2022-सा0प्र0-2877--डॉ0 एस0 सिद्धार्थ, भा0प्र0से0 (बी एचः1991), मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) को विभागीय पत्रांक-1/वि0प्र0-1001/2022-सा0प्र0-1185 दिनांक 16.01.2023 द्वारा दिनांक 12.02.2023 से 22.02.2023 (जिसमें यात्रा अवधि शामिल नहीं होगी) तक सरकारी कार्यों के संदर्भ में अमेरिका भ्रमण के निमित्त मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है। 2. आलोच्य अनुमति के आलोक में डॉ0 सिद्धार्थ दिनांक 11.02.2023 (शनिवार) को मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे तथा दिनांक 23.02.2023 (गुरूवार) तक मुख्यालय से बाहर रहेंगे।

3. अतएव, डॉ0 सिद्धार्थ की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/प्रभार के दायित्वों के निर्वहन

पदाधिकारी का नाम एवं बैच तथा वर्तमान धारित पद संदर्भगत अतिरिक्त प्रभार से संबंधित पद
श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0 (89), अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग/मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग ) अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2003), सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग {अतिरिक्त प्रभार-सचिव (संसाधन) वित्त विभाग} सचिव, वित्त विभाग(सम्पूर्ण प्रभार)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सोहैल, सचिव।

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10 फरवरी 2023

सं0 1/अ0-1021/2022-सा0प्र0-2947--श्रीमती नीलम चौधरी, भा0प्र0से0 (बी एचः2008), निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 06.02.2023 से 16.02.2023 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्रीमती नीलम चौधरी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद (निदेशक भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना) के प्रभार की व्यवस्था वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा आंतरिक रुप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।3 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023

10 फरवरी 2023

सं0 1/अ0-1009/2020-सा0प्र0-2948--श्री दीपक कुमार मिश्रा, भा0प्र0से0 (बी एचः2019), उप विकास आयुक्त, नवादा को अखिल भारतीय सेवाएँ (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 01.03.2023 से 07.03.2023 तक कुल 07 (सात) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री मिश्रा की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्व के अतिरिक्त प्रभार में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, डी.आर.डी.ए., नवादा रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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13 फरवरी 2023

सं0 1/एल0-20/99(खण्ड)-सा0प्र0-2995--डॉ0 बी0 राजेन्दर, भा0प्र0से0 (बी एच ः 1995), प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना) को अखिल भारतीय सेवाएँ (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-5, 10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 18-19 फरवरी, 2023 के साप्ताहिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) के रुप में तथा दिनांक 25-26 फरवरी, 2023 के साप्ताहिक अवकाश का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के रुप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 20.02.2023 से 24.02.2023 तक कुल 05 (पॉंच) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. डॉ0 राजेन्दर की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में मो0 सोहैल, भा0प्र0से0 (2007), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।

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14 फरवरी 2023

सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-3166--श्री राजीव रंजन, आई.टी.एस.99), विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में सुश्री रंजिता, भा0प्र0से0 (2013), श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना) अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना केे अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएॅंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।

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14 फरवरी 2023

सं0 1/पी-1002/2023-सा0प्र0-3167--श्री कुन्दन कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः 2004) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से सेवा पैतृक संवर्ग को वापस किए जाने के बाद उपार्जित अवकाश पर) को अगले आदेश तक स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1002/2023-सा0प्र0-3168--श्रीमती पलका साहनी, भा0प्र0से0 (बी एचः 2004), स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1002/2023-सा0प्र0-3169--श्री अनिल कुमार झा, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त)-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 09.02.2023 द्वारा गैर-राज्य असैनिक सेवा से चयन द्वारा भा0प्र0से0 में नियुक्ति के फलस्वरुप, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1002/2023-सा0प्र0-3170--श्री संजीव मित्तल, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त)-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 09.02.2023 द्वारा गैर-राज्य असैनिक सेवा से चयन द्वारा भा0प्र0से0 में नियुक्ति के फलस्वरुप, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1002/2023-सा0प्र0-3171--श्री संजय कुमार, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त)-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 09.02.2023 द्वारा गैर-राज्य असैनिक सेवा से चयन द्वारा भा0प्र0से0 में नियुक्ति के फलस्वरुप, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1002/2023-सा0प्र0-3172--श्रीमती रूबी, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त)-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 09.02.2023 द्वारा गैर-राज्य असैनिक सेवा से चयन द्वारा भा0प्र0से0 में नियुक्ति4 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 के फलस्वरुप, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1002/2023-सा0प्र0-3173--श्री कृष्ण कुमार, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त)-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 09.02.2023 द्वारा गैर-राज्य असैनिक सेवा से चयन द्वारा भा0प्र0से0 में नियुक्ति के फलस्वरुप, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1002/2023-सा0प्र0-3174--श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त)-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 09.02.2023 द्वारा गैर-राज्य असैनिक सेवा से चयन द्वारा भा0प्र0से0 में नियुक्ति के फलस्वरुप, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1002/2023-सा0प्र0-3175--श्री अभय झा, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त)-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 09.02.2023 द्वारा गैर-राज्य असैनिक सेवा से चयन द्वारा भा0प्र0से0 में नियुक्ति के फलस्वरुप, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

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15 फरवरी 2023

सं0 1/अ0-1014/2015-सा0प्र0-3229--श्रीमती शैलजा शर्मा, भा0प्र0से0 (बी एचः 2013), अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग) कोे अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक-14.12.202 से 16.12.2022 तक कुल 03 (तीन) दिनों के शिशु उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।

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15 फरवरी 2023

सं0 1/अ0-1014/2021-सा0प्र0-3230--श्रीमती अमृषा बैंस, भा0प्र0से0 (बी एचः 2018), उप विकास आयुक्त, दरभंगा कोे अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18 के तहत दिनांक- 10.03.2023 से 05.09.2023 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती अमृषा बैंस की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री कुमार गौरव, भा0प्र0से0 (2017), नगर आयुक्त, दरभंगा उन्हें प्रदत्त कार्यों/दायित्वों के अतिरक्त उप विकास आयुक्त, दरभंगा के प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।

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16 फरवरी 2023

सं0 1/अ0-18/2008-सा0प्र0-3287--श्री परमार रवि मनुभाई, भा0प्र0से0 (92), अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-05, 10,11 एवं 20 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ0-18/2008-सा0प्र0-20294 दिनांक 16.11.2022 द्वारा दिनांक-26 एवं 27 नवम्बर.2022 के सार्वजनिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्रिफिक्स) के रुप में उपभोग की सहमति के साथ दिनांक 28.11.2022 से 20.12.2022 तक कुल 23 (तेईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा एक्स-इंडिया लीव की अनुमति प्रदान की गयी थी। 2. श्री मनुभाई से प्राप्त पत्रा के आलोक में आलोच्य उपार्जित अवकाश को विस्तारित करते हुए दिनांक 26 एवं 27 नवम्बर, 2022 के सार्वजनिक अवकाशों पर पूर्व लग्न (प्रिफिक्स) तथा दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर, 2022 के सार्वजनिक अवकाशों का पश्च्‌ लग्न के रुप में उपभोग की सहमति के साथ दिनांक 28.11.2022 से 23.12.2022 तक कुल 26 (छब्बीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।

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17 फरवरी 2023

सं0 1/एल0-015/2000-सा0प्र0-3494--श्रीमती (डॉ0) सफीना ए0एन0, भा0प्र0से0 (97), प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को अखिल भारतीय सेवाएँ (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-1/एल0-015/2000- सा0प्र0-21776 दिनांक 06.12.2022 द्वारा दिनांक-20.12.2022 से 30.12.2022 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।5 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 2. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में श्रीमती (डॉ0) सफीना ए0एन0, भा0प्र0से0 को अखिल भारतीय सेवाएँ (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-5 के तहत उन्हें स्वीकृत उपार्जित अवकाश के साथ पश्च्‌ लग्न में दिनांक 31.12.2022 एवं 01.01.2023 के साप्ताहिक (शनिवार/रविवार) अवकाशों की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।

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21 फरवरी 2023

सं0 1/पी-1010/2016-सा0प्र0-3658--श्रीमती पूनम, भा0प्र0से0 (राजस्थान -2005), जो अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के तहत बिहार संवर्ग में सेवारत रहते हुए सम्प्रति प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा के पद पर पदस्थापित हैं, को ओ0ए0 संख्या-467/2021 में माननीय कैट, पटना पीठ, पटना द्वारा दिनांक 10.02.2023 को पारित आदेश के आलोक में वर्तमान धारित पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से पैतृक संवर्ग (राजस्थान संवर्ग) में योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

2. श्रीमती पूनम द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा का प्रभार त्याग करने के उपरान्त श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0 (2007), प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर अगले आदेश तक उक्त पद (प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा) के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सोहैल, सचिव ।

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23 फरवरी 2023

सं0 1/सी0-1045/2005-सा0प्र0-3809--एम0जे0सी0संख्या-2565/2016 (सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 24729/ 13-रामशीष शर्मा, भा0प्र0से0 बनाम भारत संघ एवं अन्य से उद्वभुत) में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-5003 दिनांक 12.04.2018 द्वारा श्री रामाशीष शर्मा को विशेष सचिव ग्रेड में दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से प्रोन्नति अनुमान्य किए जाने के फलस्वरुप, श्री शर्मा से पारस्परिक वरीयता में 1993 बैच के वरीय निम्नांकित पात्र पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2006 के बाद से विशेष सचिव ग्रेड में प्रदत्त प्रोन्नति को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित/अनुमान्य किया जाता हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम/पदनाम विशेष सचिव ग्रेड में पूर्व में प्रदत्त प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना संख्या/ तिथि एवं प्रोन्नति की प्रभावी तिथि जिसे आलोच्य अधिसूचना द्वारा दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित/ अनुमान्य किया गया है
1 श्री संदीप पौण्डरीक, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग 8914/06.09.2006-02.03.2006
2 श्री उदय सिंह कुमावत, दिनांक 05.08.2022 को स्वैच्छिक रुप से सेवानिवृत्त 8914/06.09.2006-02.03.2006
3 श्री मिहिर कुमार सिंह , प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग 8914/06.09.2006-02.03.2006
4 श्री कुमार आनन्द, दिनांक 31.10.2007 को सेवानिवृत्त 10130/10.10.2007-02.03.2006
5 श्री भृगुनाथ उपाध्याय, दिनांक 31.07.2009 को सेवानिवृत्त 10130/10.10.2007-02.03.2006
6 श्री राणा अवधेश कुमार, दिनांक 31.05.2010 को सेवानिवृत्त 10130/10.10.2007-02.03.2006
7 श्री दयानन्दन प्रसाद, दिनांक को 31.01.2007 को सेवानिवृत्त विचारित होने की तिथि को सेवानिवृत्त होने के कारण प्रोन्नति अप्रदत्त
8 श्री अनवर आलम मंजर, दिनांक 31.07.2008 को सेवानिवृत्त 10130/10.10.2007-02.03.2006
9 श्री अशोक कुमार सिंह, दिनांक 30.06.2008 को सेवानिवृत्त 10130/10.10.2007-02.03.2006
10 श्री भृगुनाथ द्विवेदी, दिनांक 31.10.2007 को सेवानिवृत्त विचारित होने की तिथि को सेवानिवृत्त रहने के कारण प्रोन्नति अप्रदत्त
11 श्री मुरलीधर राय, दिनांक 31.05.2007 को सेवानिवृत्त विचारित होने की तिथि को सेवानिवृत्त रहने के कारण प्रोन्नति अप्रदत्त
12 श्री बीरेन्द्र बहादुर पाण्डेय, 31.01.2008 को सेवानिवृत्त 10130/10.10.2007-02.03.2006
13 श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह, दिनांक 30.06.2009 को सेवानिवृत्त 4397/22.04.2008-22.04.2008
14 श्री ओम एस0 एम0 बन्दे दिनांक 31.05.2008 को सेवानिवृत्त विचारित होने की तिथि को सेवानिवृत्त रहने के कारण प्रोन्नति अप्रदत्त
6 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सोहैल, सचिव ।

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24 फरवरी 2023

सं0 1/अ0-07/2011-सा0प्र0-3874--श्रीमती रचना पाटिल, भा0प्र0से0 (बी एचः 2010), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18(डी) के तहत दिनांक 27.02.2023 से 07.03.2023 तक कुल-09 (नौ) दिनों के शिशु देखभाल छुट्टी (Child Care Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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1 मार्च 2023

सं0 1/अ0-1003/2023-सा0प्र0-4167--सुश्री प्रीति, भा0प्र0से0 (बी एचः 2019), अनुमंडल पदाधिकारी, बाँका को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 14.02.2023 से 27.02.2023 तक कुल 14 (चौदह) दिनों के उपभोगित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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2 मार्च 2023

सं0 1/पी-1002/2023-सा0प्र0-4329--श्री अरुनीश चावला, भा0प्र0से0 (1992), अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद्‌, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी, पटना) अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री आनन्द किशोर, भा0प्र0से0 (1996), अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, पटना) उन्हें प्रदत्त प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त हो जाएॅंगे।

सं0 1/पी-1002/2023-सा0प्र0-4330--श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0 (2006), प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/ जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी-1002/2023-सा0प्र0-4331--श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा0प्र0से0 (2010), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना अगले आदेश तक विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

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6 मार्च 2023

सं0 1/सी0-1002/2019-सा0प्र0-4578--भारतीय प्रशासनिक सेवा के बैच वर्ष, 2019 के भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) के निम्नांकित पदाधिकारियों को भा0प्र0से0 के वरीय कालमान (संयुक्त सचिव स्तर) (वेतनमान-लेवल-11- 67,700- 2,08,700/-) में उनके नाम के सामने अंकित तिथि से प्रोन्नति दी जाती हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन प्रोन्नति की तिथि
1 श्री समीर सौरभ उप विकास आयुक्त, मोतिहारी सदर 01.01.2023
2 श्री कुमार अनुराग उप विकास आयुक्त, भागलपुर 01.01.2023
3 श्री सुमित कुमार अनुमण्डल पदाधिकारी, महनार, वैशाली 01.01.2023
4 श्री सौरभ सुमन यादव उप विकास आयुक्त, कटिहार 01.01.2023
5 सुश्री प्रीति अनुमण्डल पदाधिकारी, बॉंका 01.01.2023
6 श्री नवीन कुमार नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर 01.01.2023
7 श्री यतेन्द्र कुमार पाल अनुमण्डल पदाधिकारी, मं ुगेर 01.01.2023
8 श्री विक्रम विरकर उप विकास आयुक्त, भोजपुर, आरा 01.01.2023
9 श्रीमती प्रियंका रानी सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत 01.01.2023
10 श्री दीपक कुमार मिश्रा उप विकास आयुक्त, नवादा 01.01.2023
11 श्री स्पर्श गुप्ता अनुमण्डल पदाधिकारी, दरभंगा सदर 01.01.2023
7 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023

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7 मार्च 2023

सं0 1/पी0-1002/2023-सा0प्र0-4675--श्री सर्वानन एम0, भा0प्र0से0 (2002) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरांत पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0 (2007), आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त प्रभार-आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा) उन्हें प्रदत्त आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएॅंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सोहैल, सचिव ।

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7 मार्च 2023

सं0 1/एल0-65/2000-सा0प्र0-4716--श्री नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0 (बी एचः1998), प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 24.04.2023 से 25.05.2023 तक कुल 32 (बत्तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

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10 मार्च 2023

सं0 1/सी0-1002/2021-सा0प्र0-4751--श्री संदीप पौण्डरीक, भा0प्र0से0 (बी एचः93), प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना कोे शीर्ष वेतनमान (स्तर-17- 2,25,000/-नियत) में प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर मुख्य सचिव के रुप में पदनामित किया जाता है।

सं0 1/सी0-1002/2021-सा0प्र0-4752--श्री मिहिर कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः93), प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना कोे शीर्ष वेतनमान (स्तर-17- 2,25,000/-नियत) में प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर मुख्य सचिव के रुप में पदनामित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।

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22 मार्च 2023

सं0 1/पी-1002/2023-सा0प्र0-5597--श्री कुमार निशान्त विवेक, भा0प्र0से0 (2020), विशेष कार्य पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, कहलगॉंव, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संंबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग संबंधित जिला में करने की भी शक्ति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

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31 मार्च 2023

सं0 1/अ0-1001/2020-सा0प्र0-6229--श्रीमती प्रतिभा रानी, भा0प्र0से0 (बी एचः 2018) को विभागीय अधिसूचना संख्या-17601 दिनांक 28.09.2022 द्वारा कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों (दिनांक 06.10.2022 से 03.04.2023 तक) के लिए स्वीकृत मातृत्व अवकाश की निरंतरता में अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-18(डी) के तहत उन्हें दिनांक 04.04.2023 से 01.07.2023 तक कुल 89 (नवासी) दिनों के शिशु पोषण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।8 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 3 अप्रील 2023 सं0 1/एल0-41/2003-सा0प्र0-6277--श्री (डॉ0) एन0 सरवण कुमार, भा0प्र0से0 (2000), सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-12,13 एवं 20 के तहत दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 30.05.2023 तक कुल 60 (साठ) दिनों के चिकित्सा अवकाश (रूपांतरित अवकाश-120 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के स्थान पर) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. डॉ0 बी0 राजेन्दर, भा0प्र0से0 (95), प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अतिरिक्त प्रभार- प्रधान सचिव, जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना), श्री एन सरवण कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/प्रभार {सचिव, कृषि विभाग (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग} के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।

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3 अप्रील 2023

सं0 1/सी0-1010/2023-सा0प्र0-6408--श्री नवल किशोर, भा0प्र0से0 (बी एचः 2010), निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 03.04.2023 के अपराह्‌न के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण किये जाने हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में आलोच्य प्रयोजन से कम-से-कम तीन माह पूर्व आवेदन समर्पित करने की शर्त को अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16(2) के द्वितीय परन्तुक के अधीन क्षांत करते हुए 1958 की आलोच्य नियमावली के नियम-16(2) के प्रावधान के तहत श्री किशोर को दिनांक 03.04.2023 के अपराह्‌न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

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8 अप्रील 2023

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6655--श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0 (2007), सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री गुंजियाल अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, बिपार्ड, पटना/निबंधन महानिरीक्षक-सह-उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6656--श्री बी0 कार्तिकेय धनजी, भा0प्र0से0 (2008), निबंधन महानिरीक्षक- सह-उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिवरेज कॉरपोरेशन/विशेष कार्य पदाधिकारी, बिपार्ड) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्‌, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री धनजी अगले आदेश तक राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6657--श्री संजय कुमार उपाध्याय, भा0प्र0से0 (2008), नगर आयुक्त, सारण, छपरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6658--श्रीमती सीमा त्रिापाठी, भा0प्र0से0 (2009), राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6659--श्री कंवल तनुज, भा0प्र0से0 (2010), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना (अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6660--श्री राम शंकर, भा0प्र0से0 (2010), संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर के पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें शिवहर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6661--श्री दिनेश कुमार राय, भा0प्र0से0 (2010), संयुक्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6662--श्री अरुण कुमार ठाकुर, भा0प्र0से0 (2010), निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।9 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6663--श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0 (2011),समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (अतिरिक्त प्रभार -बन्दोबस्त पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएॅंं, गृह विभाग, बिहार, पटना केे पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री शीर्षत कपिल अशोक अगले आदेश तक अपर सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6664--श्री आलोक रंजन घोष, भा0प्र0से0 (2011), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, कृषि, बिहार, पटना केे पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6665--श्री उदयन मिश्रा, भा0प्र0से0 (2011), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना केे पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री मिश्रा अगले आदेश तक अपर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6666--श्री कुन्दन कुमार, भा0प्र0से0 (2012), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें पूर्णिया जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6667--श्री राजेश मीणा, भा0प्र0से0 (2012), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सारण, छपरा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधक, सहयोग समितियॉंं, बिहार, पटना केे पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6668--श्री नवदीप शुक्ला, भा0प्र0से0 (2013), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ(अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना केे पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6669--श्री आनन्द शर्मा, भा0प्र0से0 (2013), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सहरसा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना केे पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6670--श्री आदित्य प्रकाश, भा0प्र0से0 (2014), निदेशक, कृषि, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना केे पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6671--श्री अमित कुमार पाण्डेय, भा0प्र0से0 (2014), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सिवान (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी , खगड़िया केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें खगड़िया जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6672--श्री सौरभ जोरवाल, भा0प्र0से0 (2014), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, औरंगाबाद) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी , पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री जोरवाल अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6673--श्री श्याम बिहारी मीणा, भा0प्र0से0 (2014), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना केे पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री मीणा अगले आदेश तक निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6674--श्री सुहर्ष भगत, भा0प्र0से0 (2015), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी , औरंगाबाद केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें औरंगाबाद जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री भगत अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, औरंगाबाद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6675--श्री अमन समीर, भा0प्र0से0 (2015), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर(अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, बक्सर) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें सारण, छपरा जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।10 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 2. श्री समीर अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सारण, छपरा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6676--श्री सावन कुमार, भा0प्र0से0 (2015), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें कैमूर, भभुआ जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री कुमार अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6677--श्रीमती जे0 प्रियदर्शिनी, भा0प्र0से0 (2015), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें शेखपुरा जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6678--श्रीमती वर्षा सिंह, भा0प्र0से0 (2016), संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी , अरवल केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें अरवल जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6679--श्री मुकुल कुमार गुप्ता, भा0प्र0से0 (2016), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सिवान केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें सिवान जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री गुप्ता अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6680--श्री रवि प्रकाश, भा0प्र0से0 (2016), निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें कटिहार जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6681--श्री अंशुल अग्रवाल, भा0प्र0से0 (2016), संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-परियोजना निदेशक, बिहार एड्‌स नियंत्रण सोसाइटी, पटना/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें बक्सर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अग्रवाल अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बक्सर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6682--श्री विजय प्रकाश मीणा, भा0प्र0से0 (2016), निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें मधेपुरा जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6683--श्री वैभव चौधरी, भा0प्र0से0 (2016), निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सहरसा केे पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें सहरसा जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6684--श्रीमती अलंकृता पांडे, भा0प्र0से0 (2016), (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्रीमती पांडे अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार एड्‌स नियंत्रण सोसाइटी, पटना/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/कार्यपालक निदेशक, बिहार राज्य महिला विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6685--श्री सुमित कुमार, भा0प्र0से0 (2019), अनुमण्डल पदाधिकारी, महनार, वैशाली को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, सारण, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6686--सुश्री प्रीति, भा0प्र0से0 (2019), अनुमण्डल पदाधिकारी, बांका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6687--श्री यतेन्द्र कुमार पाल, भा0प्र0से0 (2019), अनुमण्डल पदाधिकारी, मंुंगेर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, रोहतास, सासाराम के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6688--श्री स्पर्श गुप्ता, भा0प्र0से0 (2019), अनुमण्डल पदाधिकारी, दरभंगा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त, किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6689--श्रीमती प्रियंका रानी, भा0प्र0से0 (2019), (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।11 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6690--श्री नन्द किशोर,भारतीय वन सेवा (2006), विशेष सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2023-सा0प्र0-6691--श्री अभिषेक कुमार, भारतीय वन सेवा 2016) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

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10 अप्रील 2023

सं0 1/सी0-1020/2022-सा0प्र0-6786--लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम चरण-1 का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बैच वर्ष, 2022 के भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) के परिवीक्षाधीन पदाधिकारी उक्त प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद जिला प्रशिक्षण हेतु राज्य में योगदान के लिए दिनांक 12.05.2023 के अपराह्‌न में अकादमी से विरमित होंगे। 2. संबंधित सभी पदाधिकारियों को सहायक समाहर्त्ता-सह-सहायक दण्डाधिकारी के रुप में उनके नाम के सामने अंकित जिला से सम्बद्ध किया जाता हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम पदस्थापन से संबंधित जिला
1 सुश्री दिव्या शक्ति नालन्दा
2 सुश्री श्रेया श्री सारण, छपरा
3 श्री पार्थ गुप्ता मधुबनी
4 श्री आशीष कुमार गया
5 श्री किसलय कुशवाहा मुजफ्फरपुर
6 श्री ऋतुराज प्रताप सिंह पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
7 श्री गौरव कुमार (पटना) औरंगाबाद
8 श्री काजले वैभव नितिन पटना
9 सुश्री श्वेता भारती भागलपुर
10 श्री गौरव कुमार (भागलपुर) पूर्णिया

3. साथ ही, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपर्युक्त पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिला का कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है। इन सभी पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 के अन्तर्गत भी शक्तियॉंं प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

18 अप्रील 2023

सं0 6/वि॰पत्रा॰-24-25/2008-1262--वाणिज्य-कर विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के

क्र॰ सं॰ पदाधिकारियों का नाम/ पदनाम बैच/गृह जिला वर्तमान पदस्थापन प्रतिनियुक्ति का कार्यालय
1 2 3 4 5
1. श्रीमती विजयालक्ष्मी प्रसाद, राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) 37वीं/पटना वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार
2 श्री किशोर कुमार सिन्हा, राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) 37वीं/पटना राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गया। अपने कार्यों के अतिरिक्त राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार
3. श्री सच्चिदानन्द शर्मा, राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) 37वीं/मुंगेर राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं तिरहुत प्रमंडल (प्रशासन) का अतिरिक्त प्रभार अपने कार्यों के अतिरिक्त राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ का अतिरिक्त प्रभार।
(तिरहुत प्रमंडल (प्रशासन) का अतिरिक्त प्रभार छोड़कर)
12 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

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19 अप्रील 2023

सं0 6/प्रो0-06-02/2022-1272/वा0कर--बिहार वित्त सेवा संवर्ग के विभिन्न कोटियों के पदाधिकारियों को 10, 20 एवं 30 वर्षों की निरन्तर सेवा पूरी करने के पश्चात वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-3ए0-2-वे0 पु0-18/2009-7566वि0(2), दिनांक 14.07.2010 के द्वारा दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से लागू रूपान्तरित सुनिश्चित वृृति उन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0) के अधीन अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में दिनांक 14.02.2023 को हुयी विभागीय स्क्रीनिंग/प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही की अनुशंसा के आलोक में उच्चतर वेतनमान में एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती हैः-

(क) 30 वर्षों की निरन्तर सेवा पूरी करने के पश्चात वेतनमान रू0-15600-39100ग्रेड पे-7600/- से उच्चत्तर वेतनमान रू0-37400-67000ग्रेड पे-8700/-में तृतीय एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृतिः-

क्र0सं0 पदाधिकारियों का नाम/वर्तमान पदस्थापन स वा में प्रथम े योगदान की तिथि त तीय एम0ए0सी0पी0 की देय ृ तिथि
1 2 3 4
1. श्री उमानन्द चौधरी, राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत। 23.05.1992 23.05.2022
2. श्री धु व कुमार मिश्र, ्र राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ सम्प्रति सेवानिवृत। 26.05.1992 26.05.2022
3. श्री शारदानन्द झा, राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), मगध प्रमंडल, गया। 18.05.1992 18.05.2022
4. श्री बजरंगी प्रसाद, (अनु0जाति) राज्य-कर स युक्त ं आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया सम्प्रति सेवानिवृत। 14.05.1992 14.05.2022
5. श्रीमती सुनीता कुमारी, राज्य-कर अपर आयुक्त, वसूली कोषांग, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना सम्प्रति राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना के पद पर प्रतिनियुक्त। 26.05.1992 26.05.2022

(ख) निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनकी 20 वर्षों की निरन्तर सेवा पूरी करने के पश्चात द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृृति उन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0) के अंतर्गत वेतनमान रू0-15600-39100ग्रेड पे-6600/- से उच्चत्तर वेतनमान रू0-15600-39100ग्रेड पे-7600/- में द्वितीय एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृतिः-

क्र0 पदाधिकारियों का नाम/वर्तमान पदस्थापन स वा में प्रथम योगदान े की तिथि द्वितीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि
1 2 3 4
1 मो0 जफीर आलम, सेवानिवृत राज्य-कर संयुक्त आयुक्त। 26.06.1996 26.06.2016
2 मो0 अब्दुल्लाह अंसारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) सीतामढ़ी अंचल, सीतामढ़ी। 06.07.1996 06.07.2016
3 श्री सुरेन्द्र प्रसाद, राज्य-कर उपायुक्त (अंकेक्षण) पटना पश्चिमी प्रमण्डल, पटना। 28.06.1996 द यता की तिथि े 28.06.2016 किन्तु दण्ड क कुप्रभाव के कारण े दिनांक 01.04.2018 से स्वीकृत।
4 श्री अनिल कुमार, राज्य-कर उपायुक्त सम्प्रति आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना। 03.06.1996 द यता की तिथि े 03.06.2016 किन्तु दण्ड क कुप्रभाव के कारण े दिनांक 01.07.2017 से स्वीकृत।
13 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023

(ग) निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनकी 10 वर्षों की निरन्तर सेवा पूरी करने के पश्चात रूपान्तरित सुनिश्चित वृृति उन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0) के अंतर्गत वेतनमान रू0-9300-34800ग्रेड पे-5400/- से उच्चत्तर वेतनमान रू0-15600-39100ग्रेड पे-6600/- में प्रथम एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृतिः-

क्र0 पदाधिकारियों का नाम/वर्तमान पदस्थापन स वा में प्रथम े योगदान की तिथि प थम एम0ए0सी0पी0 की ्र द य तिथि े
1 2 3 4
1 श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, राज्य-कर सहायक आयुक्त, सम्प्रति वित्त पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विष्वविद्यालय, पटना। 26.11.2010 26.11.2020
2 श्री मुस्तर अकरम, राज्य-कर सहायक आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमण्डल गया। 03.12.2010 03.12.2020

2. इस वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उक्त पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक-3ए0-2-वे0पु0-18/ 2009-7566वि0(2), दिनांक 14.07.2010 मे विहित प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा।

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्‌्‌द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

------ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अर्जन निदेशालय) ------ अधिसूचनाएं 3 अप्रील 2023

सं0 14/डी0एल0ए0-(प्राधिकार)-नियुक्ति-01/2022-448/रा0--श्री राज कुमार सिंह, पीठासीन पदाधिकारी, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार, भागलपुर को उनके आवेदन के आलोक में भागलपुर से स्थानांतरित करते हुए भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार, सारण के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2-चॅूंकि यह स्थानांतरण श्री सिंह के आवेदन के आलोक में किया जा रहा है। अतएव उन्हें स्थानांतरण भाा देय नहीं होगा।

3-प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुशील कुमार, निदेशक, भू-अर्जन-सह-अपर सचिव।14 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 3 अप्रील 2023 सं0 14/डी0एल0ए0-(प्राधिकार)-नियुक्ति-01/2022-449/रा0--भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (RFCTLARR Act-2013) के अध्याय-VIII की धारा-51 के अंतर्गत समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा अधिसूचना जारी कर भू-अर्जन संबंधी मुआवजा भुगतान, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन से संबंधित विवादों के त्वरित निपटारे तथा अधिनियम की धारा-64(1) के अंतर्गत निर्देश मामलों (Reference cases) की सुनवाई हेतु एक या अधिक भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority) की स्थापना का प्रावधान है।

2. बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली-2013 के नियम-35 के तहत राज्य के प्रत्येक राजस्व प्रभाग के मुख्यालयों यथा-पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, मुंगेर, सहरसा, पूर्णियां, गया एवं भागलपुर में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार की स्थापना, उसे प्रदत अधिकारिता, शक्ति एवं प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए की गई है। प्रावधानानुसार पीठासीन पदाधिकारी (Presiding Officer) प्राधिकार के अध्यक्ष हैं।

3. प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं समकक्ष स्तर के न्यायिक पदाधिकारियों की सूची के आलोक में राजस्व विभागीय पत्र सं0-289/रा0, दिनांक-27.02.2023 से आहूत चयन समिति की बैठक दिनांक-07.03.2023 में लिये गये निर्णय के तहत सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं समकक्ष की संधारित मेधा सूची के अनुसार भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार गया/मुंगेर/भागलपुर/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/सहरसा एवं पूर्णियां में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापन निम्नवत किया जाता हैः-

क्रम सं0 पीठासीन पदाधिकारी का नाम एवं पता पद/कार्यालय, जहॉ से सेवानिवृत्त हुए हैं। पदस्थापन कार्यालय
1 2 3 4
1 श्री राज किशोर राय, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी, पता-मकान नं0-12/237, पी0-4 चौरा माता की गली, जज कॉलोनी, जक्खा, पो0-बजरदीहा, थाना- भेलुपुर, जिला-वाराणसी, उ0प्र0, पिन-221106 मो0-8544426894,7070992776 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी। भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार, मुंगेर।
2 श्री डॉ0 रमेश चन्द्र द्विवेदी, सेवानिवृत, (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) बिहारशरीफ,नालंदा। पता-260/135ए0/1, पो0-शंकरघाट, तेलियरगंज, थाना-शिवकुटी, जिला- प्रयागराज उ0प्र0, पिन-211004 मो0-9430866832 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालंदा। भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार, गया।
3 श्री अजीत कुमार सिन्हा, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान। पता-सुमीत्रा कुटीर, लाल दरवाजा (पावर हाउस के पीछे) पो0थाना-मुंगेर, पिन-811201 मो0-7004382365 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान। भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार, भागलपुर।
4 श्री रंजीत कुमार सिंह, सेवानिवृत प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद। पता-ए0-603, कश्यप ग्रीन सीटी कोथवॉ रोड, पो0- अभिमन्युनगर, थाना- दानापुर, पटना, पिन-801503, मो0-7488599300 (अपर जिला सत्र न्यायाधीश) परिवार न्यायालय, जहानाबाद। भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार, तिरहुत (मुजफ्फरपुर)।
5 श्री परशुराम सिंह यादव, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पू0 चम्पारण (मोतिहारी), पता-शांति स्नेह अपार्टमेंट, फ्लैट नं0-106, आर0के0पुरम, पटना, जिला-पटना, पिन-801503 मो0-9431089998 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पू0 चम्पारण (मोतिहारी)। भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार, दरभंगा।
6 श्री राम बाबु त्रिपाठी, सेवानिवृत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बॉका।पता-16/40 नई बस्ती सोहबतिया बाग, पो0-दारागंज, थाना-जॉज टाउन, जिला-प्रयागराज उ0प्र0, पिन-211006 मो0-9431425222 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बॉका। भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार, कोशी (सहरसा)।
7 श्री मो0 गुलाम गौस, सेवानिवृत पीठासीन पदाधिकारी, बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना। पता-फ्लैट नं0-202, सील्वरवुड अपार्टमेंट, बंदर बगीचा, 9 टु 9 मॉल के पीछे, पो0-जी0पी0ओ0, थाना-कोतवाली, पटना, बिहार, पिन-800001 मो0-9431658257 (अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोटि के) बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना। भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार, पूर्णियां।
15 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023

4. उपर्युक्त सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश/न्यायिक पदाधिकारियों को प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर उनके पदग्रहण की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले घटित हो, नियुक्त किया जाता है।

5. विभागीय अधिसूचना सं0-484/रा0, दिनांक 07.04.2016 द्वारा स्थापित प्रत्येक प्राधिकार की अधिकारिता एवं कार्यक्षेत्र संबंधित प्रमंडल के अधीनस्थ सभी जिलों में होगी। बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली-2014 के नियम 36 के अंतर्गत प्राधिकार को झूठे दावों इत्यादि के माध्यम से लिये गये पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन लाभों की वसूली की शक्ति होगी।

6. प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते उनकी सेवानिवृति के समय उनके द्वारा अंतिम आहरित पारिश्रमिक, घटाव पेंशन के समतुल्य होगा। इसके अतिरिक्त, वे अपना पेंशन एवं स्वयं पर लागू संबंधित नियमों के अधीन प्रोद्‌भूत अन्य लाभ आहरित करेंगे।

7. पीठासीन पदाधिकारी की अन्य सेवा शत्र्तें वही होगी जो बिहार राज्य में कार्यरत जिला न्यायाधीश पर लागू होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत एतद्‌ संबंधी पत्र/परिपत्र के प्रावधान प्रभावी होंगे।

8. पीठासीन पदाधिकारी के वेतनादि से संबंधित व्यय भार मुख्य शीर्ष 2029 भू-राजस्व 001 निदेशन और प्रशासन 0004 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार मांग सं0-40 विपत्र कोड संख्या-एन 2029000010004 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

9. पीठासीन पदाधिकारी का वेतनादि भुगतान राजस्व विभागीय ज्ञापांक-1291/रा0, दिनांक 20.11.2015 द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के सृजित स्थायी पदों के विरूद्ध किया जायेगा तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकार के अधीन कार्यरत निबंधक (Registrar) हैं।

10. सभी पीठासीन पदाधिकारियों को निदेशित है कि वे अपने पदस्थापन कार्यालय में अपना योगदान पत्र प्राप्ति की तिथि के सात दिनों (एक सप्ताह) के भीतर देना सुनिश्चित करेंगे।

11. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुशील कुमार, निदेशक, भू-अर्जन-सह-अपर सचिव।

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(cid:274)ामीण (cid:874)वकास (cid:874)वभाग

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अधिसूचनाएं

17 अप्रील 2023

सं0 (cid:274)ा0(cid:874)व0-R-504/35/2022-Section-RDD-RDD (COM No-221762)-1702810---(cid:302)ी र(cid:874)व शंकर कु मार, (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), वजीरगंज (गया) के विरुद्ध अयो(cid:202)य लाभा(cid:876)थ(cid:91)य(cid:585) को जानबुझकर चयन करते हुये फज(cid:568) िजओ16 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 टै(cid:876)गंग कर आवास योजना का लाभ देने, ससमय (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण सम(cid:874)प(cid:91)त ् नह(cid:547)ं करने एवं (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना(cid:219)तग(cid:91)त यो(cid:202)य लाभा(cid:876)थ(cid:91)य(cid:585) को आवास आवंटन का अनु(cid:302)वण ठ(cid:548)क ढंग से नह(cid:547)ं करने एवं योजना(cid:219)तग(cid:91)त (cid:465)दशा- (cid:467)नद(cid:566)श(cid:585) का उ(cid:227)लंघन करने के आरोप(cid:585) पर उप (cid:874)वकास आयु(cid:200)त, गया के प(cid:287)ांक-3683 (cid:465)दनांक-05.11.2022 द्वारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ।

उ(cid:200)त (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप(cid:585) पर (cid:302)ी कु मार से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त है । (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण म(cid:581) (cid:302)ी कु मार द्वारा उ(cid:227)लेख (cid:873)कया गया है (cid:873)क उप (cid:874)वकास आयु(cid:200)त, गया के जांच म(cid:581) दोहरा लाभ (cid:292)ा(cid:220)त लाभाथ(cid:568) अ(cid:871)भलेखीय (cid:871)मलान म(cid:581) (cid:871)मलता- जुलता नाम होने के कारण संदेह (cid:229)य(cid:200)त (cid:873)कया गया था । ले(cid:873)कन उनक(cid:551) जब पुन: (cid:232)थल(cid:547)य जांच क(cid:551) गयी तो अ(cid:876)धकांश प(cid:464)रवार अलग-अलग पाये गये है । तकनीक(cid:551) कारण/ (cid:287)ु(cid:465)टपूण(cid:91) भुगतान (cid:873)कये गये कु छ लाभा(cid:876)थ(cid:91)य(cid:585) से जांच के पूव(cid:91) ह(cid:547)ं (cid:232)वत: सं(cid:163)ान लेते हुए रा(cid:871)श वसुल(cid:547) हेतु नो(cid:465)टस देने क(cid:551) कार(cid:91)वाई शु(cid:510) कर द(cid:547) गयी थी । स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त (cid:292)थम (cid:873)क(cid:232)त क(cid:551) रा(cid:871)श (cid:292)खंड काया(cid:91)लय/(cid:874)वभागीय खाते म(cid:581) जमा कर द(cid:547) गयी है । वजीरगंज (cid:292)खंड म(cid:581) आवास (cid:220)लस का ल(cid:234)य 10441 है जो (cid:466)बहार के कई िजल(cid:585) से अ(cid:876)धक है एवं कई िजल(cid:585) के बरावर है । (cid:287)ु(cid:465)टपूण(cid:91) भुगतान के कु ल 09 लाभाथ(cid:568) से 450000/- (चार लाख पचास हजार) (cid:510)पये क(cid:551) वसूल(cid:547) गयी है। ससमय (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण नह(cid:547)ं सम(cid:874)प(cid:91)त करने के आरोप पर (cid:302)ी कु मार का कहना है (cid:873)क उप (cid:874)वकास आयु(cid:200)त, गया से अ(cid:871)भलेख एवं समय क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी । उप (cid:874)वकास आयु(cid:200)त, काया(cid:91)लय से अ(cid:871)भलेख (cid:292)ा(cid:220)त होने के बाद (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:873)कया गया ।

(cid:302)ी कु मार के विरुद्ध ग(cid:465)ठत आरोप(cid:585) एवं (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गई । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:873)क (cid:302)ी र(cid:874)व शंकर कु मार, (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), वजीरगंज (गया) का (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:232)वीकार यो(cid:202)य नह(cid:547)ं है । (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547) से यह अपे(cid:162)ा क(cid:551) जाती है (cid:873)क वे अपने काय(cid:607) एवं दा(cid:467)य(cid:215)व(cid:585) का (cid:467)नव(cid:91)हन म(cid:581) सतक(cid:91) ता बरतते हुए अनु(cid:302)वण और (cid:292)भावी तर(cid:547)के से कर(cid:581) जैसा (cid:873)क उनके द्वारा नह(cid:547)ं (cid:873)कया गया ।

अत: स(cid:224)यक (cid:874)वचारोपरांत (cid:302)ी र(cid:874)व शंकर कु मार, (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), वजीरगंज (गया) के विरुद्ध (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना ((cid:274)ामीण) अंतग(cid:91)त (cid:874)वभागीय (cid:465)दशा (cid:467)नदेश(cid:585) का उ(cid:227)लंघन एवं (cid:466)बहार सरकार(cid:547) सेवक आचार (cid:467)नयमावल(cid:547) के (cid:467)नयम 3 (1)(ii) का उ(cid:227)लंघन के (cid:871)लए असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से ''दो वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने (प(cid:287) (cid:467)नग(cid:91)त क(cid:551) (cid:467)त(cid:876)थ से) का दंड'' अ(cid:876)धरो(cid:874)पत (cid:873)कया जाता है।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क (cid:302)ी र(cid:874)व शंकर कु मार क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:874)वि(cid:231)ट क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क अ(cid:876)धसूचना क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

अर(cid:466)बंद मंडल, संयु(cid:200)त स(cid:876)चव।

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11 अप्रील 2023

सं0 (cid:274)ा0(cid:874)व0-R-503/45/2022-Section-RDD-RDD (COM No-166771)-1689604---(cid:302)ी आशीष कु मार (cid:871)म(cid:302), (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), (cid:294)हमपुर, ब(cid:200)सर के विरुद्ध पंचायत आम (cid:467)नवा(cid:91)चन, 2021 म(cid:581) मतदान दल के क(cid:871)म(cid:91)य(cid:585) को मतदान दल से मु(cid:200)त करने, (cid:465)दनांक-18.11.2021 को प(cid:464)रवाद म(cid:581) भी0सी0 के मा(cid:218)यम से (cid:467)नदे(cid:871)शत (cid:873)कये जाने के बावजूद भी उपि(cid:232)थत नह(cid:547)ं होने, (cid:465)दनांक-15.01.2022 को को(cid:874)वड क(cid:551) समी(cid:162)ा बैठक म(cid:581) अनुपि(cid:232)थत रहने, (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना ((cid:274)ामीण) अंतग(cid:91)त (cid:871)मशन शत (cid:292)(cid:467)तशत के तहत कु ल ल(cid:234)य 790 के विरुद्ध (cid:292)खंडवार 222 आवास ह(cid:547) पूण(cid:91) (cid:873)कये जाने एवं मु(cid:201)यमं(cid:287)ी वास (cid:232)थल (cid:272)य सहायता योजना म(cid:581) (cid:874)वगत छ: माह से कोई (cid:292)ग(cid:467)त नह(cid:547)ं होने आ(cid:465)द जैसे आरोप(cid:585) पर िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), ब(cid:200)सर के प(cid:287)ांक-01-0437 (cid:465)दनांक-10.03.2022 द्वारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ। उ(cid:200)त (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप(cid:585) पर (cid:302)ी (cid:871)म(cid:302) से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त है । (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण म(cid:581) (cid:302)ी (cid:871)म(cid:302) द्वारा उ(cid:227)लेख (cid:873)कया गया है (cid:873)क मतदान दल म(cid:581) (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नयु(cid:200)त क(cid:871)म(cid:91)य(cid:585) के अ(cid:467)नवाय(cid:91) कारण(cid:585) से मु(cid:200)त (cid:873)कया गया है उनके (cid:232)थान पर (cid:464)रजव(cid:91) क(cid:871)म(cid:91)य(cid:585) को (cid:292)(cid:467)त(cid:467)नयु(cid:200)त कर सफलतापूव(cid:91)क मतदान कराया गया । (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना ((cid:274)ामीण) के संबंध म(cid:581)17 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 (cid:302)ी (cid:871)म(cid:302) द्वारा बताया गया (cid:873)क (cid:294)हमपुर (cid:292)खंड अंतग(cid:91)त कु ल ल(cid:234)य 76 के विरुद्ध 20 आवास पूण(cid:91) (cid:873)कया गया है । मु(cid:201)यमं(cid:287)ी वास (cid:232)थल (cid:272)य सहायता योजना के तहत कु ल 3 लाभुक(cid:585) के संबंध म(cid:581) ि(cid:232)थ(cid:467)त (cid:232)प(cid:231)ट क(cid:551) गयी है। (cid:302)ी (cid:871)म(cid:302) के विरुद्ध ग(cid:465)ठत आरोप(cid:585) एवं (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गई । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:873)क (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना ((cid:274)ामीण) अंतग(cid:91)त (cid:874)व(cid:215)तीय वष(cid:91) 2021-22 के आवास (cid:220)लस म(cid:581) सूचीबद्ध लाभुक(cid:585) के (cid:467)नबंधन एवं िजयो टै(cid:876)गंग के उपरांत शत ्-(cid:292)(cid:467)तशत (cid:232)वीकृ (cid:467)त द(cid:547) जानी थी । (cid:465)दनांक-02.03.2022 के आवास (cid:220)लस के (cid:292)ग(cid:467)त (cid:292)(cid:467)तवेदन से (cid:232)प(cid:231)ट है (cid:873)क 152 लाभुक(cid:585) क(cid:551) (cid:232)वीकृ (cid:467)त आवास (cid:220)लस पर लं(cid:466)बत है । (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547) द्वारा मह(cid:215)वपूण(cid:91) काय(cid:607) के (cid:292)(cid:467)त लापरवाह(cid:547), (cid:871)श(cid:876)थलता एवं उ(cid:205)चा(cid:876)धका(cid:464)रय(cid:585) के आदेश क(cid:551) अवहेलना क(cid:551) गयी है । अत: स(cid:224)यक (cid:874)वचारोपरांत (cid:302)ी आशीष कु मार (cid:871)म(cid:302), (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), (cid:294)हमपुर, ब(cid:200)सर के विरुद्ध काय(cid:607) के (cid:292)(cid:467)त लापरवाह(cid:547), (cid:871)श(cid:876)थलता एवं उ(cid:205)चा(cid:876)धका(cid:464)रय(cid:585) के आदेश क(cid:551) अवहेलना के (cid:871)लए असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से ''एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने (प(cid:287) (cid:467)नग(cid:91)त क(cid:551) (cid:467)त(cid:876)थ से) एवं चेतावनी का दंड'' अ(cid:876)धरो(cid:874)पत (cid:873)कया जाता है। आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क (cid:302)ी आशीष कु मार (cid:871)म(cid:302) क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी पुि(cid:232)तका म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:874)वि(cid:231)ट क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क अ(cid:876)धसूचना क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

अर(cid:466)बंद मंडल, संयु(cid:200)त स(cid:876)चव।

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12 अप्रील 2023

सं0 (cid:274)ा0(cid:874)व0-R-503/100/2022-Section-RDD-RDD (COM No-186429)-1693903----(cid:302)ी (cid:874)वभु (cid:874)ववेक, (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), हलसी (लखीसराय) के विरुद्ध हलसी (cid:229)यापार मंडल के (cid:292)बंधका(cid:464)रणी स(cid:871)म(cid:467)त के (cid:467)नवा(cid:91)चन म(cid:581) नामांकन म(cid:581) क(cid:551) गई अ(cid:467)नय(cid:871)मतता के आरोप(cid:585) पर (cid:466)बहार रा(cid:207)य (cid:467)नवा(cid:91)चन (cid:292)ा(cid:876)धकार के प(cid:287)ांक-886 (cid:465)दनांक- 07.06.2022 द्वारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ।

उ(cid:200)त (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप(cid:585) पर (cid:302)ी (cid:874)वभु (cid:874)ववेक से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त (cid:873)कया गया । (cid:232)पष ्ट(cid:547)करण म(cid:581) उ(cid:227)ले(cid:872)खत है (cid:873)क (cid:466)बहार रा(cid:207)य (cid:467)नवा(cid:91)चन (cid:292)ा(cid:876)धकार, (cid:466)बहार, पटना के प(cid:287)ांक-688 (cid:465)दनांक-04.08.2017 म(cid:581) कह(cid:547)ं भी (cid:232)प(cid:231)ट नह(cid:547)ं (cid:873)कया गया है (cid:873)क अ(cid:218)य(cid:162) पद के (cid:871)लए उ(cid:224)मीदवार को कं (cid:875)डका-4.2.2 के (cid:467)नयम म(cid:581) छु ट (cid:465)दया गया है । कं (cid:875)डका-4.2.2 म(cid:581) (cid:232)प(cid:231)ट (cid:871)लखा गया है (cid:873)क (cid:274)ुप-1 का कोई (cid:229)यि(cid:200)त (cid:274)ुप-2 म(cid:581) न तो उ(cid:224)मीदवार बन सकता है न (cid:274)ुप-2 के (cid:873)कसी उ(cid:224)मीदवार का (cid:292)(cid:232)तावक या समथ(cid:91)क । उसी (cid:292)कार (cid:274)ुप-2 का कोई (cid:229)यि(cid:200)त (cid:274)ुप-1 से न तो उ(cid:224)मीदवार बन सकता है न ह(cid:547) (cid:274)ुप-1 के (cid:873)कसी उ(cid:224)मीदवार का (cid:292)(cid:232)ताव या समथ(cid:91)क ।

(cid:302)ी (cid:874)ववेक के विरुद्ध ग(cid:465)ठत आरोप(cid:585) एवं (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गई । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:873)क हलसी (cid:229)यापार मंडल के (cid:292)बंध का(cid:464)रणी स(cid:871)म(cid:467)त के अ(cid:218)य(cid:162) पद के अ(cid:223)यथ(cid:568) (cid:302)ी कृ (cid:231)ण मुरार(cid:547) (cid:871)संह के नामांकन प(cid:287) क(cid:551) संवी(cid:162)ा के दौरान अ(cid:223)यथ(cid:568) को अपना प(cid:162) सिद्ध करने के (cid:871)लए उनके द्वारा अवसर (cid:292)दान नह(cid:547)ं (cid:873)कया गया । साथ ह(cid:547)ं (cid:466)बहार रा(cid:207)य (cid:467)नवा(cid:91)चन (cid:292)ा(cid:876)धकार के प(cid:287)ांक- 688 (cid:465)दनांक-04.08.2017 क(cid:551) कं (cid:875)डका-4.2.2 क(cid:551) गलत ढंग से (cid:229)या(cid:201)या कर नामांकन प(cid:287) रद्द (cid:873)कया गया है ।

अत: स(cid:224)यक (cid:874)वचारोपरांत (cid:302)ी (cid:874)वभु (cid:874)ववेक, (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), हलसी (लखीसराय) के विरुद्ध असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से ''एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड (प(cid:287) (cid:467)नग(cid:91)त क(cid:551) (cid:467)त(cid:876)थ से)'' अ(cid:876)धरो(cid:874)पत (cid:873)कया जाता है।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क (cid:302)ी (cid:874)वभु (cid:874)ववेक क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी पुि(cid:232)तका म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:874)वि(cid:231)ट क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क अ(cid:876)धसूचना क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

अर(cid:466)बंद मंडल, संयु(cid:200)त स(cid:876)चव।18 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 18 अप्रील 2023 सं0 (cid:274)ा0(cid:874)व0-14(म0)जहा0-01/2020-1705836----िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), जहानाबाद के प(cid:287)ांक-783 (cid:465)दनांक 19.04.2020 द्वारा (cid:302)ी अ(cid:467)नल (cid:871)म(cid:232)(cid:287)ी, (cid:274)ामीण (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547)-सह-(cid:292)भार(cid:547) (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), मखदुमपुर, जहानाबाद के विरुद्ध (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप के आलोक म(cid:581) अ(cid:876)धसूचना सं(cid:201)या-461173 (cid:465)दनांक 20.04.2020 द्वारा उ(cid:219)ह(cid:581) (cid:467)नलि(cid:224)बत (cid:873)कया गया ।

पुन: िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), जहानाबाद के प(cid:287)ांक- 838 (cid:465)दनांक 27.04.2020 (cid:622)वारा उ(cid:200)त आरोप के संबंध म(cid:581) (cid:302)ी (cid:871)म(cid:232)(cid:287)ी के (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण पर अपर समाहता(cid:91), जहानाबाद एवं भू(cid:871)म सुधार उप समाहता(cid:91), जहानाबाद का संयु(cid:200)त जाँच (cid:292)(cid:467)तवेदन उपल(cid:222)ध कराया गया है । िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), जहानाबाद के प(cid:287) म(cid:581) यह भी उ(cid:227)लेख है (cid:873)क (cid:292)ाथ(cid:871)मक(cid:551) सं(cid:201)या- 129/2020 (cid:465)दनांक 19.04.2020 धारा-188,269,270,271, भा0द0(cid:874)व0 एवं आपदा (cid:292)बंधन अ(cid:876)ध(cid:467)नयम क(cid:551) धारा 51 (B), 56,57 म(cid:581) अं(cid:873)कत सभी धाराय(cid:581) जमानतीय रहने के कारण (cid:302)ी (cid:871)म(cid:232)(cid:287)ी को जमानत (cid:292)ा(cid:220)त हो चुका है । इस सूचना एवं िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547) के (cid:292)(cid:467)तवेदन के स(cid:224)यक (cid:874)वचारोपरा(cid:219)त (cid:466)बहार सरकार(cid:547) सेवक (वग(cid:568)करण, (cid:467)नयं(cid:287)ण एवं अपील) (cid:467)नयमावल(cid:547), 2005 के सुसंगत (cid:292)ावधान(cid:585) के तहत ् (cid:302)ी अ(cid:467)नल (cid:871)म(cid:232)(cid:287)ी, (cid:274)ामीण (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547) को अ(cid:876)धसूचना सं(cid:201)या-461672 (cid:465)दनांक-05.05.2020 द्वारा (cid:467)नलंबन मु(cid:200)त कर िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), जहानाबाद से (cid:232)प(cid:231)ट मंत(cid:229)य क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी ।

िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), जहानाबाद द्वारा यह भी (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत (cid:873)कया गया (cid:873)क (cid:302)ी (cid:871)म(cid:232)(cid:287)ी के (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के आलोक म(cid:581) अपर समाह(cid:215)ता(cid:91), जहानाबाद एवं भू(cid:871)म सुधार उप समाह(cid:215)ता(cid:91), जहानाबाद (cid:622)वारा संयु(cid:200)त (cid:510)प से जांच कराई गयी। जांच (cid:292)(cid:467)तवेदन म(cid:581) (cid:302)ी (cid:871)म(cid:232)(cid:287)ी के (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण को (cid:232)वीकार यो(cid:202)य (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत (cid:873)कया गया है ।

(cid:874)वभाग द्वारा िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), जहानाबाद एवं (cid:302)ी (cid:871)म(cid:232)(cid:287)ी के (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत यह पाया गया (cid:873)क (cid:302)ी अ(cid:467)नल (cid:871)म(cid:232)(cid:287)ी, (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), मखदुमपुर, जहानाबाद (cid:465)दनांक- 22.04.2020 को घटना (cid:232)थल पर 9 बजकर 27 (cid:871)मनट पर गये थे एवं 10 बजकर 12 (cid:871)मनट पर वहां से (cid:292)(cid:232)थान (cid:873)कये । य(cid:622)य(cid:874)प (cid:302)ी (cid:871)म(cid:232)(cid:287)ी के विरुद्ध लॉक डाउन के उ(cid:227)लंघन का मामला पूण(cid:91)त: (cid:292)मा(cid:872)णत नह(cid:547)ं होता है । अत: स(cid:224)यक (cid:874)वचारोपरांत (cid:302)ी अ(cid:467)नल (cid:871)म(cid:232)(cid:287)ी, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), मखदुमपुर, जहानाबाद स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), रजौल(cid:547), नवादा के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध ''चेतावनी'' का दंड अ(cid:876)धरो(cid:874)पत (cid:873)कया जाता है । आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क (cid:302)ी अ(cid:467)नल (cid:871)म(cid:232)(cid:287)ी क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:874)वि(cid:231)ट क(cid:551) जाय।

उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है ।

आदेश :-आदेश (cid:465)दया जता है (cid:873)क अ(cid:876)धसूचना क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

अर(cid:466)बंद मंडल, संयु(cid:200)त स(cid:876)चव।

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19 अप्रील 2023

सं0 (cid:274)ा0(cid:874)व0-R-503/28/2022-Section-RDD-RDD (COM No-214027)-1708432----(cid:302)ी अ(cid:872)खलेश कु मार, (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), परब(cid:215)ता, खग(cid:875) ़डया के विरुद्ध (cid:467)नम(cid:91)मतापूव(cid:91)क छा(cid:287)(cid:585) क(cid:551) (cid:874)पटाई करने, उनके विरुद्ध उदंड (cid:229)यवहार, (cid:232)वे(cid:205)छाचा(cid:464)रता, अनुशासनह(cid:547)नता एवं (cid:467)नवा(cid:91)चन क(cid:551) (cid:292)(cid:873)(cid:272)या म(cid:581) बाधा उ(cid:215)प(cid:219)न करने के आरोप(cid:585) पर िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), खग(cid:875)डया के प(cid:287)ांक-767 (cid:465)दनांक-23.09.2022 द्वारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ।

उ(cid:200)त (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप(cid:585) पर (cid:302)ी कु मार से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त है । (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण म(cid:581) (cid:302)ी कु मार (cid:622)वारा उ(cid:227)लेख (cid:873)कया गया है (cid:873)क (cid:873)कया गया काय(cid:91) प(cid:464)रि(cid:232)थ(cid:467)तवश (cid:292)शास(cid:467)नक एवं (cid:467)नवा(cid:91)चन के (cid:506)ि(cid:231)टकोण से (cid:873)कया गया एवं इसम(cid:581) (cid:873)कसी भी (cid:292)कार क(cid:551) (cid:229)यि(cid:200)तगत ई(cid:231)या(cid:91) नह(cid:547)ं थी । परंतु स(cid:224)यक (cid:874)ववेक एवं काया(cid:91)लय के (cid:292)(cid:467)त(cid:231)ठा को देखते हुए सुर(cid:162)ा एवं शां(cid:467)त कायम क(cid:551) गयी ।

(cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण म(cid:581) यह भी उ(cid:227)लेख (cid:873)कया गया है (cid:873)क उनके द्वारा (cid:873)कसी भी (cid:292)कार क(cid:551) (cid:232)वे(cid:205)छाचा(cid:464)रता एवं अनुशासनह(cid:547)नता नह(cid:547)ं क(cid:551) गयी तथा(cid:874)प अनुशासन बहाल करने हेतु एवं उ(cid:274) उदंडता को रोकने हेतु काय(cid:91)(cid:465)हत म(cid:581) शां(cid:467)त19 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 (cid:229)यव(cid:232)था एवं सुर(cid:162)ा कायम करने हेतु काय(cid:91) (cid:873)कया गया साथ ह(cid:547) (cid:467)नवा(cid:91)चन काय(cid:91) के सफल संचालन हेतु अथक (cid:292)यास (cid:873)कया गया िजससे नामांकन काय(cid:91) सफलतापूव(cid:91)क हो सका ।

(cid:302)ी अ(cid:872)खलेश कु मार के विरुद्ध ग(cid:465)ठत आरोप(cid:585) एवं (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गई । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:873)क (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), परब(cid:215)ता (खग(cid:875) ़डया) द्वारा भायरल (cid:874)व(cid:875)डयो को एक प(cid:162)ीय तथा जान बुझकर उनको बदनाम एवं अपमा(cid:467)नत करने क(cid:551) (cid:467)नयत से (cid:465)दखाने का आरोप लगाया गया (cid:873)कन ्तु (cid:232)वयं उनके द्वारा संपूण(cid:91) घटना से संबं(cid:876)धत (cid:874)व(cid:875)डयो फु टेज तथा सी.सी.ट(cid:547).भी. फु टेज उपल(cid:222)ध नह(cid:547)ं कराया गया । ऐसी ि(cid:232)थ(cid:467)त म(cid:581) (cid:302)ी अ(cid:872)खलेश कु मार, (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), परब(cid:215)ता (खग(cid:875) ़डया) द्वारा पी(cid:875) ़डत छा(cid:287)(cid:585) के विरुद्ध बल (cid:292)योग यथा- थ(cid:220)पड़ एवं लाठ(cid:548)-डंडे से (cid:874)पटाई का आरोप सा(cid:466)बत होता है । (cid:302)ी कु मार द्वारा (cid:232)वयं भी बल (cid:292)योग क(cid:551) बात (cid:232)वीकार क(cid:551) गयी है। बल (cid:292)योग क(cid:551) जगह उनके द्वारा (cid:467)नरोधा(cid:215)मक/(cid:874)व(cid:876)धक कार(cid:91)वाई क(cid:551) जानी चा(cid:465)हए थी । इतने सारे उपि(cid:232)थत क(cid:871)म(cid:91)य(cid:585) के सम(cid:162) के वल दो छा(cid:287)(cid:585) द्वारा शां(cid:467)त भंग करने का हवाला देकर (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547) द्वारा अपने कृ (cid:215)य को उ(cid:876)चत सा(cid:466)बत करना (cid:873)कसी भी (cid:506)ि(cid:231)ट से (cid:219)यायो(cid:876)चत नह(cid:547)ं है ।

अत: स(cid:224)यक (cid:874)वचारोपरांत (cid:302)ी अ(cid:872)खलेश कु मार, (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), परब(cid:215)ता, खग(cid:875) ़डया के विरुद्ध (cid:467)नम(cid:91)मतापूव(cid:91)क छा(cid:287)(cid:585) क(cid:551) (cid:874)पटाई करने, उनके विरुद्ध उदंड (cid:229)यवहार, (cid:232)वे(cid:205)छाचा(cid:464)रता, अनुशासनह(cid:547)नता एवं (cid:467)नवा(cid:91)चन क(cid:551) (cid:292)(cid:873)(cid:272)या म(cid:581) बाधा उ(cid:215)प(cid:219)न करने के (cid:871)लए असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से ''दो वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने (प(cid:287) (cid:467)नग(cid:91)त क(cid:551) (cid:467)त(cid:876)थ से) का दंड'' अ(cid:876)धरो(cid:874)पत (cid:873)कया जाता है।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क (cid:302)ी अ(cid:872)खलेश कु मार क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:874)वि(cid:231)ट क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क अ(cid:876)धसूचना क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

अर(cid:466)बंद मंडल, संयु(cid:200)त स(cid:876)चव।

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20 अप्रील 2023

सं0 (cid:274)ा0(cid:874)व0-14(द0) दर0-04/2021-1711806----(cid:302)ी भगवान झा, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:274)ामीण (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547)- सह-(cid:292)भार(cid:547) (cid:292)ख(cid:214)ड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), बहेड़ी, दरभंगा के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध मु(cid:201)यमं(cid:287)ी सात (cid:467)न(cid:230)चय योजना अंतग(cid:91)त हर-घर नल का जल एवं गल(cid:547) नाल(cid:547) प(cid:200)क(cid:551)करण (cid:467)न (cid:230)चय योजना म(cid:581) (cid:229)यापक पैमाने पर अ(cid:467)नय(cid:871)मतता बरतने, (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना ((cid:274)ामीण) अंतग(cid:91)त सरकार द्वारा गृह (cid:874)वह(cid:547)न प(cid:464)रवार(cid:585) को (cid:292)धानमं(cid:287)ी आवास योजना का लाभ देने के संबंध म(cid:581) बार-बार (cid:467)नदेश देने के बावजूद PWL म(cid:581) अवशेष कु ल 770 लाभुक(cid:585) को आवास से वं(cid:876)चत रखने आदि काय(cid:91) के (cid:292)(cid:467)त उदासीनता एवं (cid:232)वे(cid:205)छाचा(cid:464)रता के आरोप(cid:585) पर िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), दरभंगा के प(cid:287)ांक- 290/िज0पं0 (cid:465)दनांक- 02.02.2021 द्वारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त है।

उ(cid:200)त आरोप प(cid:287) म(cid:581) व(cid:872)ण(cid:91)त आरोप(cid:585) पर (cid:302)ी झा से (cid:874)वभागीय प(cid:287)ांक- 438439 (cid:465)दनांक-08.04.2021 द्वारा (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी। त(cid:215)संबंध म(cid:581) (cid:302)ी झा के काया(cid:91)लय (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), त(cid:464)रयानी, (cid:871)शवहर के प(cid:287)ांक- 1187 (cid:465)दनांक- 25.07.2022 द्वारा (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:873)कया गया।

(cid:874)वभाग (cid:622)वारा (cid:302)ी झा के विरुद्ध आरोप एवं (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी। समी(cid:162)ोपरा(cid:219)त यह पाया गया (cid:873)क इनके (cid:622)वारा योजनाओं के (cid:873)(cid:272)या(cid:219)वयन म(cid:581) अ(cid:467)नय(cid:871)मतता/लापरवाह(cid:547) बरती गयी है एवं (cid:466)बहार सरकार(cid:547) सेवक आचार (cid:467)नयमावल(cid:547)-1976 के (cid:467)नयम-03(1) का उ(cid:227)लंघन (cid:873)कया गया है।

स(cid:224)यक् (cid:874)वचारोपरान ्त (cid:302)ी भगवान झा, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:274)ामीण (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547)-सह-(cid:292)भार(cid:547) (cid:292)ख(cid:214)ड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), बहेड़ी, दरभंगा स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त (cid:274)ामीण (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547)-सह-(cid:292)भार(cid:547) (cid:292)ख(cid:214)ड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), त(cid:464)रयानी, (cid:871)शवहर द्वारा बरती गयी उ(cid:200)त अ(cid:467)नय(cid:871)मतता/लापरवाह(cid:547) के (cid:871)लए इ(cid:219)ह(cid:581) ''असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से दो वेतनवृ(cid:622)(cid:876)ध पर रोक'' का दंड अ(cid:876)धरो(cid:874)पत (cid:873)कया जाता है।20 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

अर(cid:466)बंद मंडल, संयु(cid:200)त स(cid:876)चव।

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मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

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अधिसूचना

21 अप्रील 2023

सं0 मं0मं0-02/स्था0-1018/2022/342--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, प्रोटोकॉल सम्वर्ग के पदों पर र्भाी एवं प्रोन्नति का आधार एवं प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते है :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(क) यह नियमावली बिहार प्रोटोकॉल सम्वर्ग (र्भाी एवं सेवार्शा) नियमावली, 2023 कही जा सकेगी। (ख) इसका विस्तार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना तक सीमित रहेगा। (ग) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृा होगी।

2. परिभाषाएँ :- इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो।

(क) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार; (ख) 'विभाग' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग; (ग) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है प्रोटोकॉल ऑफिसर एवं सिनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर के सन्दर्भ में सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना तथा सम्वर्ग के शेष उच्चतर पदों के सन्दर्भ में बिहार के राज्यपाल;

3. सम्वर्ग की संरचना :- (i) इस सम्वर्ग की संरचना निम्नवत्‌ होगी :-

प्रास्थिति राजपत्रित/अराजपत्रित पदनाम (क) प्रोटोकॉल ऑफिसर मूल कोटि अराजपत्रित (ख) सिनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर प्रथम प्रोन्नति स्तर अराजपत्रित (ग) प्रोटोकॉल मैनेजर द्वितीय प्रोन्नति स्तर अराजपत्रित

(ii) उपर्युक्त सभी कोटि के पदों का स्वीकृत पदबल वही होगा जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

(iii) उपर्युक्त सभी कोटि के पदों का वेतनमान/वेतनस्तर वही होगा जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

4. संवर्ग के पदों पर र्भाी एवं प्रोन्नति :- (क) प्रोटोकॉल ऑफिसर :- प्रोटोकॉल ऑफिसर के कुल पदों का 70ः पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। शेष 30ः पदों को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार में कार्यरत कार्यालय परिचारियों की प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। ऐसी प्रोन्नति वरीयता, योग्यता एवं प्रोटोकॉल के अनुभव के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा द्वारा की जायेगी।

(ख) सिनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर :- सिनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर के पद पर वरीयता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोटोकॉल ऑफिसर से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जा सकेंगे।

(ग) प्रोटोकॉल मैनेजर ः- प्रोटोकॉल मैनेजर के पद विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सिनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जा सकेगे।

(घ) सम्वर्ग के विभिन्न पदों पर प्रोन्नति विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी। प्रोन्नति के लिए कालावधि वही होगी जैसा समय-समय पर बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय।

(ङ) उक्त सभी पदों पर प्रतिनियुक्ति, प्रारम्भ में 05 वर्षों के लिए की जा सकेगी जिसे आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जा सकेगा।

(च) शैक्षणिक योग्यता :- प्रोटोकॉल ऑफिसर के पद पर प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति के लिए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक या इसके समकक्ष योग्यता होगी।

(छ) प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए कार्य अनुभव :- प्रोटोकॉल ऑफिसर के प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए प्रोटोकॉल कार्य अनुभव आवश्यक होगा एवं प्रतिनियुक्ति के लिए प्रोटोकॉल कार्य करने की क्षमता आवश्यक होगी।21 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 5. प्रशिक्षण :-

इस सम्वर्ग के पदों पर प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के पश्चात्‌ पाँच दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विभाग प्रशिक्षण संस्थान तय करेगी।

6. अनुशासनिक कार्रवाई :- इस सम्वर्ग में अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय नियम/अनुदेश प्रभावी हाेंगे।

7. विविध :- (क) उक्त सभी पदाधिकारियों का मुख्य कार्य अति विशिष्ट महानुभावों के प्रोटोकॉल के अनुपालन से संबंधित होगा।

(ख) इस सम्वर्ग के पदों पर प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति होने वाले सभी पदाधिकारी प्रोटोकॉल डे्रस (सूट, टाई/साड़ी) में रहकर अपने र्काव्यों का निर्वहन करेंगे। इसके लिए विा विभाग की सहमती से अलग से भाा देय होगा।

(ग) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत नियम/अनुदेश लागू होगे।

(घ) इस नियमावली के किसी प्रावधान की व्याख्या विभाग द्वारा विधि विभाग की सहमति से की जा सकेगी। (ङ) यदि इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में कठिनाई हो तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाइयों के निराकरण के लिए समय-समय पर सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 एस0 सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव।

The 21st April 2023

No. M.M.-02/Estd.-1018/2022 -342---Powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India Using this, the Governor of Bihar makes the following rules for determining the basis and procedure for recruitment and promotion on the posts of protocol cadre:-

1. Short title, extent and commencement:-

(a) These rules may be called the Bihar Protocol Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2023.

(b) Its extension will be limited to the Cabinet Secretariat Department, Bihar, Patna. (c) it shall come into force from the date of its publication in official gazette. 2. Definitions:- In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context.

(a) "State Government" means the State Government of Bihar; (b) 'Department' means the Cabinet Secretariat Department of the Government of Bihar;

(c) "Appointing Authority" means Secretary/Principal Secretary/Additional Chief Secretary, Cabinet Secretariat Department, Bihar, Patna in respect of Protocol Officer and Senior Protocol Officer and Governor of Bihar in respect of remaining higher posts of the cadre;

3. Structure of Cadre:- (i) The composition of this cadre will be as follows:- Designation Status Gazetted/Non-Gazetted (a) Protocol Officer Basic Grade Non-Gazetted (b) Senior Protocol Officer First Promotion Level Non-Gazetted (c) Protocol Manager Second Promotional Level Non-Gazetted (ii) The sanctioned strength of all the above categories of posts shall be the same as may be decided by the Government from time to time.

(iii) The pay scale/pay level of all the above mentioned categories of posts will be the same as determined by the Government from time to time.

4. Recruitment and promotion on cadre posts:-

22

(cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 (a) Protocol Officer:- 70% of the total posts of Protocol Officer will be filled by deputation. Remaining 30 posts will be filled by promotion of office attendants working in Cabinet Secretariat Department, Government of Bihar. Such promotion will be done by the recommendation of the Departmental Promotion Committee on the basis of seniority, qualification and experience of the protocol.

(b) Senior Protocol Officer:- The post of Senior Protocol Officer can be filled by promotion or deputation from the Protocol Officer on the recommendation of the Departmental Promotion Committee on the basis of seniority and merit.

(c) Protocol Manager:- The post of Protocol Manager can be filled by promotion or deputation from Senior Protocol Officer on the recommendation of Departmental Promotion Committee.

(d) Promotion on various posts of the cadre will be given on the recommendation of the departmental promotion committee constituted by the department. The time period for promotion will be the same as determined by the General Administration Department of the Government of Bihar from time to time. (e) Deputation on all the above posts can be done initially for 05 years, which can be extended as per the requirement.

(f) Educational Qualification:- The mandatory minimum educational qualification for promotion or deputation to the post of Protocol Officer shall be graduation or its equivalent qualification.

(g) Work experience for Protocol Officer:- Protocol work experience will be necessary for the posts to be filled by promotion of Protocol Officer and ability to do protocol work will be necessary for deputation.

5. Training:- After promotion/deputation on the posts of this cadre, it will be mandatory to get training for five days. The department will decide the training institute.

6. Disciplinary Action:- For the purpose of disciplinary action in this cadre, the rules/instructions for the time being will be effective for the employees of the State Government.

7. Miscellaneous:-

(a) The main work of all the above officials will be related to the compliance of the protocol of very special dignitaries.

(b) All the officers who are promoted/deputed on the posts of this cadre will discharge their duties by staying in protocol dress (suit, tie/sari). For this, a separate allowance will be payable with the consent of the Finance Department. (c) The subjects or points which are not provided for in these rules, the rules/instructions in force at that time will be applicable for the employees of the State Government.

(d) Any provision of these rules can be interpreted by the Department with the consent of the Law Department.

(e) If there is difficulty in implementing any of the rules of these rules, the State Government may issue general or special directions from time to time to remove such difficulties.

By order of the Governor of Bihar, Dr. S. Siddharth, Additional Chief Secretary.

23 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023

Home Department

(Police Branch)

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NOTIFICATION

The 18th April 2023

No. 7/CCA-1026/2001 H(P)-4787---Consequent upon the nomination of Hon'ble Mr. Justice Chakradhari Sharan Singh as Judge Administrative Department-I (J.A.D.-I), it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 1981 2. National Security Act, 1980 3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and

4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

1 Hon'ble Mr. Justice Chakradhari Sharan Singh Chairman 2 Hon'ble Mr. Justice Gopal Prasad (Retired) Member 3 Hon'ble Mr. Justice Prabhat Kumar Jha (Retired) Member The reconstitution will come into effect with the issue of the notification

By the order of the Governor of Bihar, Girish Mohan Thakur, Under Secretary.

------ मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------ अधिसूचना 12 अप्रील 2023

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-18/2022-1939--श्री राकेश कुमार, तत्का0 अवर निबंधक, चकिया (पूर्वी चम्पारण) सम्प्रति जिला अवर निबंधक, अरवल के विरूद्ध विक्रेता मधुकोन प्रोजेक्ट लि0 द्वारा दस्तावेज में अंतरित सम्पत्ति को प्रधान सड़क व्यवसायिक जो एन0एच0 से सटे हुए तथा संपूर्ण क्षेत्रफल एक ही बाउण्ड्री के अन्तर्गत है, के आधार पर व्यवसायिक मानते हुए दिनांक-23.07.2016 को सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा-47(ए)(1) के अधीन विप्रेषित किया गया। सहायक निबंधन महानिरीक्षक द्वारा स्थल जॉचोपरांत 42 डिसमल भूमि को आवासीय एवं शेष भूमि को विकासशील मानते हुए आदेश दिनांक-07.12.2016 को पारित किया गया। अवर निबंधक, चकिया द्वारा दिनांक-23.12.2016 को प्रश्नगत दस्तावेज का निबंधन स्वीकार किया गया, जिसका दस्तावेज सं0-6295 है। प्रश्नगत दस्तावेज के 17 दिन बाद अन्य चार दस्तावेजों का निबंधन किया गया है, जो पूर्व दस्तावेज के बाउण्ड्री के अन्तर्गत अवस्थित था, जिसका निबंधन व्यवसायिक श्रेणी में किया गया है। महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा कार्यालय निरीक्षण के क्रम में उठायी गयी आपत्ति पारा वर्ष 2017-18 के आलोक में दिनांक-31.01.2022 को दायर अपील वाद सं0-25/2019 का निष्पादन करते हुए कमी मुद्रांक 4.32 करोड़ रु0 निर्धारित करते हुए सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को कमी वाद सं0-29/2016-17 में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। श्री कुमार, तत्का0 अवर निबंधक, चकिया (पूर्वी चम्पारण) द्वारा दस्तावेज के निबंधन में निबंधन अधिनियम, 1908 एवं बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के प्रावधानों का उल्लंघन कर राजस्व की क्षति पहुॅचाई गयी और वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0-5132 दिनांक 28.09.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-उप सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6546 दिनांक-09.12.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग मेें उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री राकेश कुमार, तत्का0 अवर निबंधक, चकिया सम्प्रति-जिला अवर निबंधक, अरवल पर लगाया गया आरोप प्रमाणित निष्कर्षित किया गया।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत्‌ संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक-6639 दिनांक 15.12.2022 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी।24 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 4. श्री राकेश कुमार, तत्का0 अवर निबंधक, चकिया, सम्प्रति-जिला अवर निबंधक, अरवल के पत्रांक-519 दिनांक-27.12.2022 द्वारा अपना बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा बचाव वयान में कहा गया कि उनके विरुद्ध लगाये गये सारे आरोप निराधार, वेबुनियाद एवं तथ्य से परे है।

5. श्री राकेश कुमार, तत्का0 अवर निबंधक, चकिया, सम्प्रति-जिला अवर निबंधक, अरवल के विरुद्ध पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मौजा-सेमरा, थाना नं0-131 एवं मौजा-चकवारा, थाना नं0-125 में एन0एच0 से सटे कुल रकवा 1450 डिसमील जमीन का निबंधन से संबंधित है, जिसमें 4.32 करोड़ रुपये राजस्व की क्षति हुई है। श्री कुमार के विरुद्ध तत्का0 प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के द्वारा अपील वाद सं0-25/19 के सुनवाई के क्रम में पाये गये तथ्यों के आधार पर श्री कुमार के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है। अतएव संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (vi) के तहत्‌ 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-548 दिनांक-27.01.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-5127 दिनांक 24.03.2023 द्वारा दिनांक 06.03.2023 को आहूत आयोग की पूर्ण बैठक में सम्यक्‌ विचारोपरान्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है। अतः श्री राकेश कुमार, तत्का0 अवर निबंधक, चकिया (पूर्वी चम्पारण) सम्प्रति जिला अवर निबंधक, अरवल के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (vi) के तहत्‌ 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप-सचिव।

------ Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya ------- Office Order The 15th April 2023

No. XI-K-रा0-01/2019-1627---In the light of proposal received from District Magistrate, Aurangabad vide letter no.- 05, dated- 20.03.2023 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Sri Sachidanand Suman DCLR, Aurangabad Sub Divisional Level
2 Sri Anand Kumar Chaudhary DCO, Aurangabad District Level

By Order, (Sd/-) Illegible, Secretary to Commissioner.

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 6—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

25 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द । ————— कबहार पु कव(cid:466)ान विश्वविद्यालय, पटना ------------

अकधसूचना

20 जनवरी 2023

No. 394 Admin./Reg./BASU----कबहार पु कव(cid:466)ान विश्वविद्यालय, अकधकनयम, 2016 (कबहार अकधकनयम 15, 2016) ीि धारा 38 और 39 ेि तहत (cid:366)द(cid:517) (cid:304)(cid:389)यं ाि (cid:366)र्योग रिते (cid:352)ए, कबहार पु कव(cid:466)ान कव(cid:695)कव(cid:552)ालय अकधकनयम, 2020 ेि अ(cid:559)ाय V ीि उप धारा 5.2 (vi) म(cid:336) महामकहम रा(cid:475)पाल-सह-ुि लाकधपकत ेि (cid:366)धान सकचव, रा(cid:475)पाल सकचवालय, राजभवन, पटना, कबहार (cid:554)ारा अनुंकसत कदनां-ि12.01.2023 ेि प(cid:361) सं(cid:421)ा-BASU-09/2022-51/GS(I) ेि आधार पर महामकहम रा(cid:475)पाल-सह-ुि लाकधपकत (cid:554)ारा अनुर्मोकदत निम्नलिखित संर्सोधनर् ोि कबहार पु कव(cid:466)ान विश्वविद्यालय, अकधकनयम, 2016 ेि 39 (5) ीि धारा ेि तहत सामा(cid:586) जानािरी ेि कलए (cid:366)ािकत कयिा जाता है :- उप धारा सं(cid:421)ा 5.2

(vi) एपीआई (cid:715र्)ोर ीि गणना ेि (cid:366)र्योजन हेतु, ऐसी सभी अवकधयँ र्जो क(cid:407)ंि (cid:554)ारा मातृ(cid:533) अवाि, बाल प(cid:303)रचया(cid:330) अवाि, अ(cid:559)यन छु (cid:485)ी, कचक(िcid:534)ा छु (cid:485)ी, जैसी कवकभ(cid:580) (cid:366)ािर ीि वैतकन िछु क(cid:485)यं पर (cid:681)कतत ीि गई है और (cid:356)ेकडंग आलिन म(cid:336) से (cid:366)कतनु(cid:304)(cid:389)र् ोि ाकमल नही ं कयिा जाएगाI क(cid:407) िाि ेष अवधी ेि कलए आलिन कयिा जाएगा और क(cid:407) िीि (cid:356)ेकडंग रिने ेि कलए आलिन ीि स(cid:636)ूण(cid:330) अवधी म(cid:336) से इन अवकधयंर् ोि हटा कदया जाएगा I उपर्रो(cid:389) वकण(cid:330)त ऐसी छु क(cid:485)यं/ (cid:366)कतनु(cid:304)(cid:389) ेि ािरण क(cid:407)र् िोि सी०ए०एस० ेि अंतग(cid:330)त पदं(cid:580)कत म(cid:336) क(cid:407)ण दाकय(cid:533)ं से उनीि अनुप(cid:304)(cid:830)थकत ेि ािरणर् ोिई नुसिान नही ं र्होगा बसत(cid:337) ऐसी छु क(cid:485)यँ/ (cid:366)कतनु(cid:304)(cid:389) यु०जी०सी० कवकनयमं म(cid:336) कनधा(cid:330)(cid:303)रत सभी (cid:366)क(cid:354)याओं ाि अनुपालन रिेि स(cid:407)म (cid:366)ाकधाि(cid:303)रयं ेि पूव(cid:330)- अनुर्मोदन से और मूल सं(cid:830)थान ेि अकधकनयमं, संकवकधयं और अ(cid:559)ादें ेि अनुसार ली गई हंI उदहारण ेि कलए :-

(क) यकद चरण I से II (एजीपी(cid:349). 6000 से (cid:349). 7000) म(cid:336) पर्दो(cid:580)कत ेि दौरान अ(cid:559)यन अवाि 03 वष(cid:330) ीि अवधी है, र्तो इस मामले म(cid:336) पा(cid:361)ता ेि कलए (cid:586)ूनतम संचयी (cid:715र्)ोर ीि गणना निम्नानुसार ीि जाएगी:-

मू(cid:670)ांनि (cid:715र्)ोर= 75x(5-3)/5=30 अंIि (ख) यकद अ(cid:559)यन अवाि ीि अवधी 03 वष(cid:330) (चरण I से II त िपर्दो(cid:580)कत ेि दौरान 02 वष(cid:330) और चरण II से III म(cid:336) पर्दो(cid:580)कत ेि दौरान 1 वष(cid:330)) र्हो, र्तो इस मामले म(cid:336) पा(cid:361)ता ेि कलए (cid:586)ूनतम संचयी (cid:715र्)ोर ीि गणना निम्नानुसार ीि जाएगी:-

(i) चरण I से II त िाि मू(cid:670)ांनि (एजीपी (cid:349). 6000 से (cid:349). 7000) = 75x(5-2)/5=45 अंIि (ii) चरण II से III त िाि मू(cid:670)ांनि (एजीपी (cid:349). 7000 से (cid:349). 8000) = 75x(5-1)/5=60 अंIि

(cid:330)(cid:389) आदेर् ोि कबहार पु कव(cid:466)ान विश्वविद्यालय, अकधकनयम, 2016 ीि धारा 39(5) ेि अनुसार कबहार राजप(cid:361) उपयु म(cid:336) (cid:366)ािकत कयिा जाए जैसा क ि माननीय ुि लाकधपकत, कबहार ने कदनां1ि2.01.2023 ेि प(cid:361) सं(cid:421)ा-BASU-09/2022- 51/GS(I) (cid:554)ारा (cid:738)ीृि त कयिा हैI

आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, ुि लपकत I BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY, PATNA ---------- NOTIFICATION. The 20th January 2023

No. 394 Admin./Reg./BASU--In exercise of power conferred under section 38 and 39 of the Bihar Animal Sciences University Act, 2016 (Bihar Act 15, 2016), the following amendment in clause 5.2 – (vi) in the chapter-V of the Bihar Animal Sciences University Statute, 2020 as26 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 approved by the Hon'ble Chancellor, duly conveyed by the Principal secretary to Governor, Governor's Secretariat, Raj Bhavan Bihar vide its Letter No. BASU-09/2022-51/GS(I), dated 12.01.2023 are hereby published under section-39 (5) of the Bihar Animal Sciences University Act, 2016 for general information:- Clause No. 5.2 (vi) For the purpose of calculating API score all such periods of duration which have been spent by the teacher on different kinds of paid leaves such as Maternity Leave, Child Care Leave, Study Leave, Medical Leave, Extraordinary Leave and Deputation shall be excluded from the grading assessment. The teacher shall be assessed for the remaining period of duration of the assessment period and the same shall be extrapolated for the entire period of assessment to arrive at the grading of the teacher. The teacher on such leave or deputation as mentioned above shall not be put to any disadvantage for promotion under CAS due to his/her absence from his/her teaching responsibility subject to the condition that such leave/deputation was undertaken with the prior approval of the competent authority following all procedure laid down in UGC Regulations and as per the Acts, Statutes and Ordinances of the parent Institution. For example: A. If the period of study leave-03 years during promotion from stage I to II (AGP Rs. 6000 to Rs. 7000), in this case, the minimum cumulative score for eligibility will be calculated as under: Assessment Score=75x(5-3)/5=30 marks. B. If the period of study leave availed -03years,02 years during promotion from stage I to II and I year during promotion from stage II to III in this case, the minimum cumulative score for eligibility will be calculated as under:-

(i) Assessment from stage I to II (AGP Rs. 6000 to Rs. 7000)=75x(5-2)/5=45 marks (ii) Assessment from stage II to III (AGP Rs. 7000 to Rs. 8000)=75x(5-1)/5=60 marks The above order be published in Bihar Gazette as per section-39 (5) of the Bihar Animal Sciences University Act, 2016 as allowed by the Hon'ble Chancellor, Bihar vide its Letter No. BASU-09/2022-51/GS(I), dated 12.01.2023.

By Order, (Sd/) Illegible, Vice-Chancellor.

------- सूचना -------

No. 515--I, Kumari Anamika W/o Avinash Chandr Roy R/o Adarsh colony West Patel Nagar, Keshri Nagar P.O+P.S- Shashtri Nagar Patna 800024 Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No.- 374/05-04-2023 that my name is written in my son Sameer Kashyap's 10th passed cirtificate Year 2018 Bearing Roll-no 7186870 as Anamika Kumari which is wrong my correct name is Kumari Anamika and from now l will be known as Kumari Anamika for all future purposes.

Kumari Anamika.

-------

No. 516--I, Avinash Chandra Roy S/o Amrendra Prasad Roy R/o Adarsh colony West Patel Nagar, Keshri Nagar, P.O+P.S.-Shashtri Nagar, Patna 800024 Bihar do solemnly affirm and declare as per affidavit No- 371/05-04-2023 that my name is written in my son Sameer Kashyap's 10th passed cirtificate Year 2018 Bearing Roll-no. 7186870 as Avinash Roy which is wrong my correct name is Avinash Chandra Roy and from now l will be known as Avinash Chandra Roy for all future purposes.

Avinash Chandra Roy.

27 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023

No. 517--I, Sanjay Kumar, S/o Late Sajandhari singh R/o naktakua Bihta, Patha Bihar- 801103 do hereby solemnly affirm as per affidavit No. 2352/23-03-23 that from now I will be known as Sanjay Singh for all future purposes.

Sanjay Kumar.

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 6—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

28 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023

बिहार गजट

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पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 R-503/125/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM-127207)---1691948

(cid:274)ामीण (cid:874)वकास (cid:874)वभाग

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12 vizhy 2023

(cid:302)ी (cid:874)वजय कु मार सौरभ, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), कहलगांव (भागलपुर) स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547)-सह-(cid:274)ामीण (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), दरभंगा सदर (दरभंगा) के विरुद्ध अन(cid:876)धकृ त (cid:510)प से अनुपि(cid:232)थत रहने, (cid:467)नवा(cid:91)चन जैसे मह(cid:215)वपूण(cid:91) काय(cid:91) म(cid:581) लापरवाह(cid:547) एवं कत(cid:91)(cid:229)यह(cid:547)नता, वर(cid:547)य पदा(cid:876)धकार(cid:547) के आदेश क(cid:551) अवहेलना, सरकार(cid:547) भू(cid:871)म क(cid:551) अ(cid:871)भर(cid:162)ा म(cid:581) उदासीनता एवं (cid:874)वभागीय भू(cid:871)म के अ(cid:467)त(cid:272)मण म(cid:581) परो(cid:162)/अपरो(cid:162) सहयोग, (cid:874)वभागीय (cid:467)नयम(cid:585) एवं (cid:465)दशा-(cid:467)नद(cid:566)श(cid:585) क(cid:551) अवहेलना तथा उ(cid:215)तरदा(cid:467)य(cid:215)व एवं कत(cid:91)(cid:229)य बोध का अभाव संबंधी आरोप िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), भागलपुर के प(cid:287)ांक 45 (cid:465)दनांक 29.07.2022 द्वारा उपल(cid:222)ध कराया गया। (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287) (cid:302)ी सौरभ का (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त है।

(cid:302)ी (cid:874)वजय कु मार सौरभ के विरुद्ध (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287) एवं (cid:302)ी सौरभ के (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:874)वभाग द्वारा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरा(cid:219)त पाया गया (cid:873)क (cid:302)ी सौरभ के विरुद्ध ग(cid:465)ठत आरोप गंभीर (cid:292)कृ (cid:467)त के ह(cid:583), िजसक(cid:551) गहन जांच क(cid:551) आव(cid:230)यकता है । अत: आरोप क(cid:551) वृहत ् जॉ ंच हेतु (cid:302)ी (cid:874)वजय कु मार सौरभ के विरुद्ध (cid:874)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचा(cid:871)लत करने का (cid:467)नण(cid:91)य (cid:871)लया गया।

(cid:302)ी (cid:874)वजय कु मार सौरभ के विरुद्ध (cid:874)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचा(cid:871)लत करने हेतु (cid:302)ी राधा (cid:873)कशोर झा, सेवा (cid:467)नवृत (cid:874)वशेष स(cid:876)चव, (cid:274)ामीण (cid:874)वकास (cid:874)वभाग, (cid:466)बहार, पटना को संचालन पदा(cid:876)धकार(cid:547) (cid:467)नयु(cid:200)त (cid:873)कया जाता है एवं उप(cid:232)थापन पदा(cid:876)धकार(cid:547) (cid:467)नयु(cid:200)त करने हेतु िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), भागलपुर को (cid:467)नदेश (cid:465)दया जाता है।

तदनुसार एतद्‌द्वारा (cid:874)वजय कु मार सौरभ को आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क संक(cid:227)प क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त (cid:292)ा(cid:220)त होने पर संचालन पदा(cid:876)धकार(cid:547) के सम(cid:162) उपि(cid:232)थत होकर जैसा (cid:873)क संचालन पदा(cid:876)धकार(cid:547) आदेश द(cid:581) अपना Li"Vhdj.k/(cid:871)ल(cid:872)खत बचाव बयान (सा(cid:234)य स(cid:465)हत) उनके सम(cid:162) (cid:292)(cid:232)तुत कर(cid:581)गे ।

(cid:874)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) के संचालन के (cid:292)(cid:232)ताव पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का आदेश (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क संक(cid:227)प क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

अर(cid:466)बंद मंडल, संयु(cid:200)त स(cid:876)चव।29 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 सं0 मं0मं0-02/स्थ0-1018/2022--343 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ------ संकल्प 21 अप्रील 2023 विषयः-बिहार राज्य प्रोटोकॉल सम्वर्ग के विभिन्न कोटि के 15 (पन्द्रह) पदों के सृजन के संबंध में। बिहार राज्य में अतिविशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों एवं गणमान्य महानुभावों के आवासन, वाहन एवं आतिथ्य सुविधा के सम्यक व्यवस्था हेतु बिहार राज्य प्रोटोकॉल सम्वर्ग के गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उक्त सृजित पदों पर कार्यरत व्यक्तियों का मुख्य कार्य अतिविशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों एवं गणमान्य महानुभावों के प्रोटोकॉल के अनुपालन से संबंधित होगा। 02. बिहार राज्य प्रोटोकॉल सम्वर्ग के गठन के लिए विभिन्न कोटि के निम्न पदों का सृजन किया जाता है :-

क्र0 पदनाम पदों की संख्या वेतनमान/लेवल
(क) प्रोटोकॉल मैनेजर 1 लेवल-6
(ख) सिनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर 4 लेवल-4
(ग) प्रोटोकॉल ऑफिसर 10 लेवल-2
कुल पदों की संख्या 15

03. प्रोटोकॉल ऑफिसर का कार्य मुख्यतः नई दिल्ली, पटना, गया एयरपोर्ट पर होगा जो राज्य अतिथि एवं अन्य महानुभावों का स्वागत करते हुए उनके सामान को चिन्हित वाहनों में रखवाने से लेकर बिहार भवन/निवास/सदन, राज्य अतिथि गृह, जिला अतिथि गृह में आवासन एवं अन्य आतिथ्य सुविधा उपलब्ध कराना होगा। 04. प्रोटोकॉल सम्वर्ग के अन्तर्गत सृजित विभिन्न कोटि के पदों का पदस्थापन निम्न रूपेण होगा :-

प्रोटोकॉल सम्वर्ग के पद नई दिल्ली एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट गया एयरपोर्ट कुल पद
प्रोटोकॉल मैनेजर 0 1 0 1
सिनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर 1 2 1 4
प्रोटोकॉल ऑफिसर 4 5 1 10

ये सभी पद स्थान विशेष के लिए फ्लोटिंग के पद होगे जिन्हे आवश्यकतानुसार स्थान विशेष पर पदों की संख्या को कम या अधिक किया जा सकता है। 05. बिहार राज्य प्रोटोकॉल सम्वर्ग के अन्तर्गत उपर्युक्त सृजित 15 पदों का वेतन एवं भो का भुगतान स्थापना प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष से किया जायेगा। 06. बिहार राज्य प्रोटोकॉल सम्वर्ग का प्रशासी विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय (नयाचार) विभाग होगा। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 एस0 सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव।

------ सं0 1/सी0-1004/2023-सा0प्र0-6086 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 28 मार्च 2023

विषयः-भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अन्तर्गत गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदों को उप समाहर्त्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा के संबंध में। भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम-8 (i) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अन्तर्गत गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों को चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति का प्रावधान है। भा0प्र0से0 (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के नियम-4 (iii) में अन्य उपबंधों के अतिरिक्त यह उपबंध भी किया गया है कि गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा धारित पद को राज्य सिविल सेवा के उप समाहर्त्ता के समकक्ष घोषित किया गया हो। 2. माननीय कैट (पटना पीठ), रॉंची द्वारा ओ0ए0 संख्या-221/01 तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-10616/2010 में पारित न्यायादेशों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-1/सी0-1019/2011(खण्ड-1)-सा0प्र0-4900 दिनांक 02.04.2012 द्वारा तत्‌समय राज्य में प्रवृत्त छठ्‌ठे वेतन पुनरीक्षण के अनुरुप गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा धारित पदों के लिए आलोच्य समकक्षता निम्नवत्‌ निर्धारित की गई थीः- '' 'बिहार वन सेवा', 'बिहार आरक्षी सेवा' एवं 'राज्य प्रशासनिक सेवा' से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं एवं संवर्गों के 8,000-13,500/- रूपये का अपुनरीक्षित वेतनमान(पुनरीक्षित वेतनमान पे0 बैंड-3, रू0 15,600-39,100ग्रेड पे0-30 इसकी प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, विशेष सचिव।

------

सं0 8/आ0 (राज0उ0)-02-22/2022--2093

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------ संकल्प 21 अप्रील 2023 चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अविनाश प्रकाश, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय-अधीक्षक मद्य निषेध कार्यालय, अररिया) के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय से अनुपस्थित पाये जाने आदि आरोप विनिर्दिष्ट है, जैसा कि संलग्न आरोप प्रपत्र में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री अविनाश प्रकाश, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री शैलेन्द्रनाथ, उप सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री प्रकाश के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8ए, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री प्रकाश से अपेक्षा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों। आदेश-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप-सचिव।

------ सं0 6/श्रम वि॰ आ॰(02)-36/2018 श्र॰सं॰-1047 श्रम संसाधन विभाग ------ संकल्प 24 अप्रील 2023

श्री सुजीत कुमार राय, तत्कालीन उप श्रमायुक्त, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत संयुक्त श्रमायुक्त के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2757 दिनांक-01.12.2022 द्वारा उनके पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) राशि की कटौती की शास्ति को CWJC No.-14322/2019 में दिनांक-05.07.2021 को पारित आदेश के आलोक में वापस लेने के संबंध में। श्री सुजीत कुमार राय, तत्कालीन उप श्रमायुक्त, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत संयुक्त श्रमायुक्त के विरूद्ध मृत कामगारों के आश्रितों को कर्मकार प्रतिकर क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान में अनियमितता बरतने तथा कर्मकार प्रतिकर क्षतिपूर्ति31 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 की राशि के भुगतान से संबंधित कार्यालय अभिलेखों को नियमानुसार संधारित नहीं करने जैसे आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1177 दिनांक 24.05.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43'बी' के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना इसके जाँच पदाधिकारी एवं उप श्रमायुक्त, दरभंगा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किये गये।

2. श्री सुजीत कुमार राय ने विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1177 दिनांक-24.05.2019 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को रद्द करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका CWJC No.-14322/2019 दायर किया उक्त रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-05.07.2021 को निम्नांकित आदेश पारित किया गयाः- "The Court accordingly directs the respondents to ensure that a final decision is taken on the enquiry being conducted under Rule 43(b) of the Rules within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order. If the proceeding is not concluded within three months, the same shall be treated to have terminated and the petitioner shall be thereafter entitled to receive his admissible pension and other post retiral benefits."…….

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से विभागीय पत्रांक-1263 दिनांक-16.07.2021 द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को अवगत कराते हुए 15 दिनों के अंदर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई ताकि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में इस विभागीय कार्यवाही को ससमय निष्पादित किया जा सके। इस हेतु विभागीय पत्रांक-1929 दिनांक-01.10.2021 द्वारा स्मारित भी किया गया। परन्तु जाँच प्रतिवेदन मुख्य जाँच आयुक्त के कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-821/अनु॰ दिनांक-09.10.2021 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के मंतव्य से असहमति का निष्कर्ष अंकित करते हुए मृत कामगारों के आश्रितों को कर्मकार प्रतिकर क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान में अनियमितता बरतने के आरोप को प्रमाणित पाया गया। तदोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(2) एवं 18(3) के आलोक में विभागीय पत्रांक-2253 दिनांक-25.11.2021 द्वारा श्री सुजीत कुमार राय से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। श्री सुजीत कुमार राय ने द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर दिनांक- 01.12.2021 को विभाग को उपलब्ध कराया। श्री राय के द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षोपरांत आरोप को प्रमाणित पाया गया एवं श्री राय के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43'बी' के अंतर्गत उनके पेंशन से 20 प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43'बी' तथा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के प्रावधानों के आलोक में विभागीय पत्रांक-152 दिनांक-24.01.2022 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से श्री राय के पेंशन कटौती के संंबंध में परामर्श की मांग की गई जो सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1394 दिनांक- 20.07.2022 के माध्यम से प्राप्त हुई। आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गई। उक्त के आलोक में सक्षम प्राधिकार के आदेश से विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2757 दिनांक-01.12.2022 द्वारा श्री सुजीत कुमार राय के विरूद्ध उनके पेंशन से 20 प्रतिशत कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया।

6. इस बीच श्री सुजीत कुमार राय द्वारा मा॰ उच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या-1958/2021 दायर किया गया। इस अवमाननावाद में मा॰ न्यायालय द्वारा दिनांक-12.04.2023 को निम्नांकित आदेश दिया गया हैः- "In the Court's opinion, the opposite parties would not themselves have extended the time for passing of the final order in the light of the clear direction given in the order dated 05.07.2021. In my opinion thus, a case of deliberate defiance of this Court's order dated 05.07.2021, passed in CWJC No. 14322 of 2019, is made out. The show cause reply/supplementary show cause reply filed on behalf of opposite parties No. 3 and 4 are accordingly rejected."

7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद संख्या-1958/2021 में दिनांक-12.04.2023 को पारित आदेश के आलोक में विधिक मंतव्य हेतु संचिका विधि विभाग भेजी गई। इस मामले में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह मंतव्य दिया गया हैः- "There is no ambiguity in the order. The order unequivocally states that respondents shall ensure that a final decision is taken on the enquiry being conducted under Rules 43(b) of Bihar Pension Rules within period of three months from the date of receipt/production of a copy of the order. It further states that if the proceeding is not concluded within three months, the same shall be treated to have terminated and the petitioner shall thereafter be entitled to receive his admissible pension and other post retiral benefits."………. "In view of the order of the High Court, it is apparent that the authority had no jurisdiction and competence to pass an order of punishment after the present proceeding terminated in terms of the order of the High Court."32 (cid:464)बहार गजट, 26 अप्रील 2023 8. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की समीक्षा की गई। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.- 14322/2019 में दिनांक-05.07.2021 को पारित आदेश की प्रति विभाग को दिनांक-12.07.2021 को प्राप्त हुई। दिनांक- 11.10.2021 तक संचालित कार्यवाही का अन्तिम रूप से निष्पादन नहीं हो सकने की स्थिति में उपरोक्त कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में स्वतः समाप्त हो गयी।

9. अतएव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.-14322/2019 में दिनांक-05.07.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री सुजीत कुमार राय, तत्कालीन उप श्रमायुक्त, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत संयुक्त श्रमायुक्त के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2757 दिनांक-01.12.2022 द्वारा अधिरोपित शास्ति को वापस लिया जाता है एवं उन्हे सभी देय सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

10. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री सुजीत कुमार राय, तत्कालीन उप श्रमायुक्त, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत संयुक्त श्रमायुक्त को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से उपलब्ध कराई जाय। स्थायी पताः- मोहल्ला-विवेक विहार कॉलोनी, रोड नं॰-1, पो॰-लोहियानगर, हनुमान नगर, पटना-800026

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आलोक कुमार, विशेष सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 6—571+15-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 April 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-04-26.17/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-04-26.17.