(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 7 वैशाख 1945 (श0)
(सं0 पटना 347) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 27 अ(cid:292)ील 2023 स्वास्थ्य विभाग
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अधिसूचना 28 जुलाई 2022
सं॰सं0-1/विविध-09/2022-562(1)/स्वा0—बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2021 (बिहार अधिनियम 19, 2021, दिनांक 09.08.2021) द्वारा राज्य में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने का निर्णय लिया गया है। 2. इस अधिनियम की धारा 3(1) एवं 3(3) के अनुसार बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से स्थापित किये जाने का प्रावधान है।
3. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 19, 2021, दिनांक 09.08.2021) की धारा 3(1) एवं 3(3) में प्रदत्त शक्ति के तहत दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से राज्य में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। 4. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा तथा इस विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता सम्पूर्ण बिहार राज्य होगी।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।