असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
10 (cid:302)ावण 1945 (श0)
(सं0 पटना 653) पटना, मंगलवार, 1 अग(cid:232)त 2023
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| 1. | पथकर | अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक क े कर प्रमादी टै्रक्टर-टे्रलर | एकमुश्त 30,000/- तीस हजार रूपये जमा करने पर, उस वाहन पर शेष देय कर/अर्थदण्ड से सर्वक्षमा दी जायेगी एवं यदि निलाम पत्र-वाद दायर हो तो उसे वापस ले लिया जायेगा। |
| अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के कर प्रमादी सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (ट्रैक्टर- ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक के अनिबंधित वाहनों को BS-IV छोड़कर), बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) | देय मूल पथकर एवं 30% अर्थ दण्ड जमा करने पर शेष अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी। |
| 2. | अस्थायी निबंधन की फीस | केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-42-सह पठित बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम-46 के आलोक मे पूर्व मे ं यदि कोई वाहन ं विक्रेता, बिना अस्थायी निबंधन के, कोई वाहन वाहन क्रेता को सुपुर्द कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि वाहन विक्रेता बिना अस्थायी निबंधन के बेचे एवं सुपुर्द किये गये वाहनो का अस्थायी ं निबंधन का फीस जमा कर देता है, तो उन्हें अर्थदण्ड यदि कोई हो, से विमुक्ति दिया जायेगा। यह अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के मामले में लागू होगा। | देय फीस जमा करने पर देय अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी। |
| 3. | हरित कर | अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के कर प्रमादी सभी प्रकार के वाहन | देय मूल हरित कर एवं 30% अर्थ दण्ड जमा करने पर शेष अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी। |
| 4. | ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर | वैसे डीलर, जिनपर टे्रड टैक्स की देयता है और ट्रेड टैक्स ससमय जमा नहीं करने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित है। | मूल व्यापार कर एवं 30% अर्थ दण्ड जमा करने पर शेष अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी। |
2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्यदिवस के पश्चात प्रभावी होगा। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,