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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 August 2023

Published 02 August 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-08-02.654
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

11 (cid:302)ावण 1945 (श0)

(सं0 पटना 654) पटना, बुधवार, 2 अग(cid:232)त 2023

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सं॰ 2 (गो0)सी0-2-54/2019-399/कृ0--श्री ठाकुर रविशंकर प्रसाद सिंह (बिहार कृषि सेवा कोटि-7 (उद्यान), वर्ग-2) तत्कालीन सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी सम्प्रति सहायक निदेशक उद्यान, अरवल के विरूद्ध निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट के तहत श्वेता इन्टरप्राईजेज रायपुर, छतीसगढ़ को 39,52,430.00/- (उनचालीस लाख बावन हजार चार सौ तीस) रूपये एवं श्री संजय कुमार वर्मा मे0 शुभ लक्ष्मी टे्रडर्स, रीगा रोड, सीतामढ़ी को 30,03,854.00/- (तीस लाख तीन हजार आठ सौ चौवन) रूपये कुल 69,56,284.00 (उनहत्तर लाख छप्पन हजार दो सौ चौरासी) रूपये का भुगतान करने में अनियमितता संबंधी आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया। 2. आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक 251 दिनांक 26.07.2021 द्वारा श्री सिंह से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र एवं श्री सिंह द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत प्रथम द्रष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने के क्रम में संकल्प संख्या-50 दिनांक 01.02.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

4. संयुक्त निदेशक उद्यान, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1520 दिनांक 19.12.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित पाया गया।

5. संचालन प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 11 दिनांक 13.01.2023 द्वारा श्री सिंह से उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियामवली 2005 के नियम-18 के तहत लिखित अभिकथन/द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया।

6. संचालन प्रतिवेदन एवं श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा के क्रम में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपों को प्रमाणित पाते हुए ''अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड'' देने का निर्णय लिया गया।7. विभागीय पत्रांक 166 दिनांक 21.03.2023 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसा/परामर्श से अवगत कराने का अनुरोध किया गया। 8. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 05/प्रो.-9-02/2023 (737) दिनांक 23.05.2023 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 2 अग(cid:232)त, 2023 9. श्री ठाकुर रविशंकर प्रसाद सिंह (बिहार कृषि सेवा कोटि-7 (उद्यान), वर्ग-2) तत्कालीन सहायक निदेशक

उद्यान, सीतामढ़ी सम्प्रति सहायक निदेशक उद्यान, अरवल के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2015-16 में ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट के तहत श्वेता इन्टरप्राईजेज रायपुर, छतीसगढ़ को 39,52,430.00/- (उनचालीस लाख बावन हजार चार सौ तीस) रूपये एवं श्री संजय कुमार वर्मा मे0 शुभ लक्ष्मी टे्रडर्स, रीगा रोड, सीतामढ़ी को 30,03,854.00/- (तीस लाख तीन हजार आठ सौ चौवन) रूपये कुल 69,56,284.00 (उनहत्तर लाख छप्पन हजार दो सौ चौरासी) रूपये का भुगतान करने में अनियमितता से संबंधित प्रमाणित आरोप के परिपेक्ष्य में सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

10. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री ठाकुर रविशंकर प्रसाद सिंह (बिहार कृषि सेवा कोटि-7 (उद्यान), वर्ग-2) तत्कालीन सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी सम्प्रति सहायक निदेशक उद्यान, अरवल के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2015-16 में ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट के तहत श्वेता इन्टरप्राईजेज रायपुर, छतीसगढ़ को 39,52,430.00/- (उनचालीस लाख बावन हजार चार सौ तीस) रूपये एवं श्री संजय कुमार वर्मा मे0 शुभ लक्ष्मी टे्रडर्स, रीगा रोड, सीतामढ़ी को 30,03,854.00/- (तीस लाख तीन हजार आठ सौ चौवन) रूपये कुल 69,56,284.00 (उनहत्तर लाख छप्पन हजार दो सौ चौरासी) रूपये का भुगतान करने में अनियमितता से संबंधित प्रमाणित आरोप के परिपेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से ''

'' अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। 11. बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-46 (क) के तहत श्री सिंह को दो तिहाई पेंशन देय होगा। दण्ड प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ की सहमति प्राप्त है।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 654-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 August 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-08-02.654/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-08-02.654.