असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
11 (cid:302)ावण 1945 (श0)
(सं0 पटना 655) पटना, बुधवार, 2 अग(cid:232)त 2023
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
———
अधिसूचना
28 tqykbZ 2023
2/आ-70-02/2019-9050 गृ0आ0—श्री त्रिपुरारी प्रसाद, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, विषेष शाखा, बिहार, पटना सम्प्रति पुलिस निरीक्षक को पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु पुलिस मुख्यालय के पत्रांक-2519 दिनांक-31.10.2018 एवं पत्रांक-2631 दिनांक-26.11.2018 द्वारा महानिदेषक पर्षद की अनुषंसा विभाग को उपलब्ध कराई गई।
2. विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की दिनांक-28.12.2018 को आहूत बैठक में श्री प्रसाद को पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु की गई अनुषंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-934 दिनांक-29.01.2019 द्वारा श्री प्रसाद को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप से औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान की गई।
3. श्री प्रसाद को पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में स्थानापन्न प्रोन्नति दिये जाने के पष्चात् इनके विरूद्ध निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत अवधि में निगरानी थाना काण्ड सं0-22/06 दिनांक-18.04. 2006 दर्ज होने का मामला संज्ञान में आने के फलस्वरूप इसकी समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री त्रिपुरारी प्रसाद के विरूद्ध पुलिस अवर निरीक्षक के कार्यकाल में निगरानी थाना काण्ड सं0-22/06 दिनांक-18.04.2006 दर्ज रहने के बावजूद इन्हें पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति देते हुए उक्त पद पर सेवा भी संपुष्ट किया गया। निगरानी थाना काण्ड दर्ज रहने के बावजूद श्री प्रसाद को दी गई प्रोन्नति के परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 2 अग(cid:232)त 2023 नहीं आपको पुलिस अधीक्षक की कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में दिये गये स्थानापन्न प्रोन्नति को रद्द करते हुए आपकी सेवा पुलिस मुख्यालय को लौटाई जाय एवं सभी ब्वदेमुनमदजपंस इमदमपिजे को वापस ले लिया जाय। 6. उक्त निदेष के आलोक में श्री त्रिपुरारी प्रसाद ने दिनांक-12.03.2021 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसकी समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई तथा उक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के उपरांत श्री त्रिपुरारी प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, विषेष शाखा, बिहार, पटना को पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि (बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक के पद वेतनमान लेवल-9 में) में विभागीय अधिसूचना सं0-934 दिनांक-29.01.2019 द्वारा दी गई स्थानापन्न प्रोन्नति को रद्द करते हुए उनकी सेवा विभागीय अधिसूचना संख्या 4919 दिनांक-22.07.2021 द्वारा पुलिस महानिदेषक का कार्यालय, बिहार, पटना को अधिसूचना निर्गत की तिथि से वापस किये जाने का निर्णय लिया गया।
7. उक्त विभागीय निर्णय के विरूद्ध श्री त्रिपुरारी प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या :- 8447/2020 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-14.12. 2021 को अंतरिम आदेष पारित किया गया।
8. श्री त्रिपुरारी प्रसाद द्वारा उक्त न्यायादेष के अनुपालन हेतु माननीय न्यायालय में एम0जे0सी0 संख्या :- 631/2022 त्रिपुरारी प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त अवमाननावाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2022 एवं दिनांक 15.02.2023 को अंतरिम आदेष पारित है।
9. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या :- 8447/2020 मेें दिनांक 14.12.2021 को पारित न्याय निर्णय अनुपालन में पूर्व में महानिदेषक पर्षद की दिनांक-05.10.2018 को आहूत बैठक में श्री त्रिपुरारी प्रसाद के संबंध में की गई अनुषंसा को प्रभावी करने का निर्णय महानिदेषक पर्षद की दिनांक 20.06.2023 को आहूत बैठक में ली गई।
10. माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-14.12.2021 को अंतरिम आदेष एवं महानिदेषक पर्षद की दिनांक 20.
06.2023 को आहूत बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में श्री त्रिपुरारी प्रसाद, वर्तमान पुलिस निरीक्षक को पुलिस उपाधीक्षक की कोटि से पुलिस निरीक्षक की कोटि में विभागीय अधिसूचना संख्या-4919 दिनांक 22.07.2021 द्वारा की गई पदावनति को रद्द करते हुए पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि (बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक के पद वेतनमान लेवल-9 में) में विभागीय अधिसूचना सं0-934 दिनांक 29.01.2019 द्वारा प्रदत्त स्थानापन्न प्रोन्नति को पुनस्र्थापित किया जाता है।
11. पुनस्र्थापन के पश्चात् श्री प्रसाद के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-8447/2020 में दिनांक-14.12.2021 को पारित न्यायादेष के आलोक में अन्य बिन्दुओं पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से, सुधांषु कुमार चौबे, सरकार के उप सचिव।
————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,