असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
17 (cid:302)ावण 1945 (श0)
(सं0 पटना 664) पटना, मंगलवार, 8 अग(cid:232)त 2023
शिक्षा विभाग
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अधिसूचना
7 vxLr 2023
सं0 14/एम 7-279/09 (अंश) 1633—बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1976 तथा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम-1976 की धारा-30 एवं नालन्दा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम-1995 की धारा-26 में प्रदत शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर (सामान्य/स्व वित्त पोषित/व्यवसायिक पाठ्यक्रम सहित) तथा B.Ed. एवं BLIS/MLIS में पंजीयन/नामांकन /वर्ग प्रारंभ करने की तिथि/परीक्षा आयोजन की तिथि तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा निम्न तालिका के अनुसार करने का आदेष देती है :-
| Model Academic Calendar | |||||||||||
| Events | PG | UG (General) | UG (Professional) | B.ED | BLIS/MLIS | ||||||
| Registration/ Admission | To end on 30th of June | To end on 30th of June | To end on 30th of June | To end on 30th of June | To end on 30th of June | ||||||
| Start of Class | 1st & 3rd Sem | 2nd & 4th Sem | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 1st Yr | 2nd Yr | 3rd Yr | 1st Yr | 2nd Yr | 1st July |
| 1st July | 1st Jan | 1st July | 1st July | 1st July | |||||||
| Examination | 1st & 3rd Sem | 2nd & 4th Sem | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 1st Yr | 2nd Yr | 3rd Yr | 1st Yr | 2nd Yr | 1st May to 31st May |
| 15th Nov to 15 Dec | 1st May to 31st May | 1st May to 31st May | Ist May to 31st May | ||||||||
| Declaration of Result | Within 30 day of the completion of the concerned Examination | ||||||||||
| Note | : University will have liberty to conduct Examination as per its convenience within the declared period. |
2. सभी विश्वविद्यालय उक्त तालिका के अनुसार नामांकन तथा परीक्षा आयोजित करेंगी। साथ ही निर्धारित समय से पूर्व परिणामों की घोषणा करेंगी।
3. उक्त के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं उसके अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालयों के सभी पदाधिकारी, कर्मी, वीक्षक तथा परीक्षा से संबंध रखनेवाले सभी व्यक्ति भारतीय दंड विधान 1860 के तहत लोक सेवक समझे जायेंगे तथा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
4. उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालयों एवं उसके अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालय अपना पाठ्यक्रम पूरा करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अवकाश/छुटिट्यों के दिनों में भी विशेष वर्ग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
5. एकैडमिक कैलेंडर का शत-प्रतिशत अनुपालन करने एवं शैक्षणिक सत्र को नियमित करने हेतु आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तालिका को कंडेन्स (Condense) किया जा सकता है।
6. कोर्स पूरा करने हेतु विश्वविद्यालय में अतिरिक्त कक्षाऐं आयोजित की जाऐगी और इस हेतु आवश्यक अतिथि शिक्षक (Guest faculty) रखने की व्यवस्था की जायेगी।
7. परीक्षाएँ होती जाऐगी तथा मूल्यांकण हेतु परीक्षा समाप्त होने का इंतजार नहीं कर उत्तर पुस्किाएँ समानान्तर रूप से मूल्यांकित की जाऐगी।
8. परीक्षकों/परीक्षा कार्य से संबंधितो का भुगतान नियमानुसार बिना बिलम्ब सुनिश्चिित किया जाएगा। 09. आवश्यकतानुसार सायंकालीन एवं ऑन-लाईन कक्षाएँ भी आयोजित की जा सकती है। 10. विधिवत् पाठ योजना को भी आवश्यकतानुसार लागू किया जा सकता है, अर्थात वांछनीय पठन-पाठन अवधि (Academic Hours) अवश्य पूरा किया जाय।
11. वॉक आउट/स्टे आउट तथा अन्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों की पुनर्परीक्षा नहीं होगी।
12. छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी, 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रखनेवाले छात्र/छात्राओं को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायगा।
13. उपरोक्त पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।