Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 August 2023

Published 23 August 2023

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-08-23.34
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 1 भाद्र 1945 (श0) सं(cid:201)या 34 पटना, बुधवार, ———————— 23 अगस्त 2023 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-4 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 5-5 पूरक

---

पूरक-क 6-82 (cid:464)बहार गजट, 23 अगस्त 2023 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं।

—————

वाणिज्य-कर विभाग

-----

अधिसूचना

14 अगस्त 2023

सं0 6/गो0-34-01/2022-2920--वाणिज्य-कर विभाग के 63वीं0 बैच के निम्नलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय के आई0टी0शाखा में गहन प्रशिक्षण हेतु दिनांक 16.08.2023 से 15.11.2023 तक प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र0सं0 पदाधिकारियों का नाम ग ह जिला ृ पदस्थापन कार्यालय
1 2 3 4
1 श्री मनीष कुमार सिकन्दर पटना राज्य-कर सहायक आयुक्त, पूर्णियॉ अंचल-II
2 श्री मेराज आलम नालंदा राज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल
3 श्री अविनाश कुमार पटना राज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पश्चिमी अंचल
4 श्री गुंजन कुमार पटना राज्य-कर सहायक आयुक्त, सीवान अंचल
5 श्री अमत्र्य कुमार आदर्श अरवल राज्य-कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी प्रमंडल
6 ईश्रतजहाँ भागलपुर राज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी अंचल

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

------ मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------ अधिसूचनाएं 16 अगस्त 2023

सं0 8/आ0 (राज0 उ0)-2-02/2022/4338--श्री अविनाश प्रकाश, तत्कालीन अधीक्षक मद्य निषेध, बेगूसराय को अनाधिकृत अनुपस्थिति, कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (1)(क) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0-7102 दिनांक-22.12.2022 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय अधीक्षक मद्य निषेध कार्यालय, अररिया निर्धारित किया गया था। श्री प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन अवधि के वेतनादि का भुगतान विभागीय कार्रवाई के फलाफल से प्रभावित होगा।

02. निकट भविष्य में श्री प्रकाश का Field Posting नहीं किया जाय जबतक अंतिम जाँच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त नहीं हो जाता है। श्री प्रकाश विभाग में योगदान समर्पित करेंगे।

03. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 04. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

निरंजन कुमार, उप-सचिव।3 (cid:464)बहार गजट, 23 अगस्त 2023

30 जून 2023

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-201/2022-3449--श्री प्रशान्त कुमार, तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलम्बन मुक्त करते हुए जिला अवर निबंधक, मुख्यालय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार उपायुक्त उत्पाद कार्यालय, कुम्हरार, पटना के परिसर अवस्थित गु्रप सेन्टर (उत्पाद) के पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

2. निलंबन अवधि का वेतन भुगतान श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल से प्रभावित होगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप-सचिव।

------

3 अगस्त 2023

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-11/2023-4117--श्री प्रणव शेखर, तत्का0 अवर निबंधक, बाबूबरही (मधुबनी) को विभागीय बैठक का विडियो रिकॉडिंग कर वायरल करने के आरोप में अधिसूचना संख्या-1128 दिनांक-24.02.2023 द्वारा निलंबित करते हुये मुख्यालय-जिला निबंधन कार्यालय, जुमई निर्धारित किया गया है, को तत्काल प्रभार से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. श्री शेखर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के अंतिम जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने तक Waiting for Posting में रहेंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप-सचिव।

------

16 अगस्त 2023

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-11/2023-4341--श्री अहमद हुसैन, तत्कालीन अवर निबंधक, पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण) को विभागीय बैठक का विडियो रिकॉडिंग कर वायरल करने के आरोप में अधिसूचना संख्या-1243 दिनांक-01.03. 2023 बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय-जिला अवर निबंधन कार्यालय, बांका निर्धारित किया गया है।

2. श्री अहमद के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-2980 दिनांक 06.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। उप सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग संदलपुर रोड, कुम्हरार, पटना के पत्रांक-984 दिनांक 28.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें आरोप संख्या-1 को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-3524 दिनांक 05.07.2023 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी है। श्री अहमद हुसैन द्वारा अपना बचाव वयान विभाग में दिनांक 06.07. 2023 को समर्पित किया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं श्री हुसैन से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान केे समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (i) के तहत आरोप वर्ष 2023-24 के लिए निन्दन का दण्ड अधिरोपित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। 5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप-सचिव।

------

सामान्य प्रशासन विभाग

------

आदेश

17 अगस्त 2023

सं0 6/आ.-17/2018-सा.प्र.-15747--श्री दीपक आनंद, भा.प्र.से. (बिहार ः 2007) के विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या-01/2018 दिनांक 02.01.2018 के दर्ज होने और इसके संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत विभागीय आदेश संख्या-1442 दिनांक 30.01.2018 के द्वारा श्री आनन्द को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-3(3) के अधीन तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया था और विभागीय आदेश संख्या-5063 दिनांक 11.04.2019 के द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया था।

2. विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या-01/2018 दिनांक 02.01.2018 से उद्‌भूत आरोप के मामले में श्री दीपक आनंद, भा.प्र.से. (बिहार ः 2007) के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही चलाई गयी और नियमानुसार सभी4 (cid:464)बहार गजट, 23 अगस्त 2023 प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद विभागीय आदेश ज्ञापांक-21256 दिनांक 30.11.2022 के द्वारा निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया गया :- ''श्री दीपक आनंद पर एक वर्ष की अवधि के लिए उनके वेतन में एक स्तर तक की कटौती की शास्ति इस निदेश के साथ अधिरोपित किया जाता है कि कटौती की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं होगी और उक्त अवधि की समाप्ति पर इस कटौती से उनके वेतन में भावी वेतन वृद्धियाँ स्थगित नहीं होंगी।''

3. श्री दीपक आनंद के उक्त निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर विनिश्चय का मामला विचाराधीन था। इस संबंध में अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-5(B)(5), (5)(B)(8) एवं 5(B)(9) में निहित प्रावधानों के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6522 दिनांक 06.04.2023 के प्रसंग में प्राप्त श्री आनंद के अभ्यावेदन दिनांक 21.07.2023 में निहित अनुरोध पर विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री दीपक आनन्द के निलंबन अवधि का विनियमन निम्नवत्‌ किया जाता है :- (i) श्री दीपक आनंद, भा.प्र.से. (2007) के इस निलंबन की अवधि अन्य उद्देश्य के लिए अर्हक्‌ सेवा मानी जाएगी। (ii) श्री आनंद के निलंबन अवधि में पूर्ण वेतन (निलंबित नहीं रहने की स्थिति में अनुमान्य वेतन) में से 75 प्रतिशत और उस पर देय भत्ते (जीवन निर्वाह भत्ता घटाकर) का देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जगदीश कुमार, उप-सचिव।

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 23—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

5 (cid:464)बहार गजट, 23 अगस्त 2023

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

—————

lwpuk

&&&&&&&

No. 974--I, Pankaj Prasad Mandal S/o Late Kisto Prasad Mandal R/o Dumrama, Amarpur Distt.- Banka 813101 Bihar do hereby Solemnly affirm and Declare as per aff. No- 1090 dt. 12-07-2023 that my name is Written in my son's Manjeet Kumar CBSE class 10th and 12th all documents as Pankaj Mandal which is wrong as per all documents and Aadhar No-2497 7593 4700 my correct name is Pankaj Prasad Mandal now I will be known as Pankaj Prasad Mandal for all future purposes.

Pankaj Prasad Mandal.

&&&&&&&

No. 975-- I, Sangita Mandal w/o Pankaj Prasad Mandal R/o Dumrama, Amarpur Distt.- Banka 813101 Bihar do hereby Solemnly affirm and Declare as per aff. No- 1091 dt. 12-07-2023 that my name is Written in my son's Manjeet Kumar CBSE class 10th and 12th all documents As Sangita Devi Which is wrong as per all documents and Aadhar No-4596 4339 6145 my correct name is Sangita Mandal now I will be known as Sangita Mandal for all future purposes.

Sangita Mandal.

&&&&&&&

सं0 976--मैं शाम्भवी, पुत्री नीरज और पत्नी अमर कुमार आधार न0-459008311926 पैन नं0-GLSPS4609Q पता-सेक्टर-7, ब्लॉक न0-1, एच0 आई जी0 फ्लैट नं0-30, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना-800026, बिहार, भारत, शपथ पत्र सं0-2724 दिनांक-20.07.2023 से शाम्भवी कुमार के नाम से जानी जाउँगी। सभी कार्य के लिये।

शाम्भवी। No. 976--I, SHAMBHAVI D/O NEERAJ AND W/O AMAR KUMAR, AADHAR NO- 459008311926, PAN NO-GLSPS4609Q, RESIDENCE AT SECTOR-7, BLOCK NO 1, HIG FLAT NO-30, BAHADURPUR HOUSING COLONY, PATNA, PIN CODE-800026, BIHAR, INDIA, CHANGED MY NAME FROM SHAMBHAVI TO SHAMBHAVI KUMAR, VIDE AFFIDAVIT NO-2724, DATED 20.07.2023, FOR ALL FUTURE PURPOSES.

SHAMBHAVI.

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 23—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

6 (cid:464)बहार गजट, 23 अगस्त 2023

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

—————

सं0 पुर॰-02/2022-23-472/रा0

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(राजभाषा)

-------

संकल्प

14 अगस्त 2023

हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना, वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के अधीन प्रकाशन अनुदान के निमित्त विभिन्न लेखकों की पांडुलिपियों के मूल्यांकन तथा प्रकाशन अनुदान की अनुशंसा के लिए निम्नरूप में एक समिति गठित की जाती हैः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव - अध्यक्ष

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

2. डॉ० शरदेन्दु कुमार, - सदस्य

पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग,

पटना विश्वविद्यालय।

मो० 7561944783

3. डॉ0 प्रभा मिश्र, - सदस्य

पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग,

अरविन्द महिला महाविद्यालय, पटना

मो0-9934411254

4. निदेशक, राजभाषा - सदस्य सचिव

2. यह समिति प्रकाशन अनुदान हेतु प्राप्त पांडुलिपियों का चयन गुणवत्ता के आधार पर करते हुए अपनी अनुशंसा सरकार को देगी। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी विभाग एवं विभागाध्यक्षों को भेजा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुमन कुमार, निदेशक।7 (cid:464)बहार गजट, 23 अगस्त 2023 सं0 पुर०-03/2015--473/रा०

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) ------ संकल्प 14 vxLr 2023 विषयः--मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) की हिन्दी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्णायक मंडल का गठन।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) की हिन्दी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार योजना के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा पुरस्कार नियमावली, 2005 के अधीन निम्न रूप से निर्णायक मंडल का गठन किया जाता है :- (क) अध्यक्षः- डॉ० विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सम्पादक, 'दस्तावेज'

बेतिया हाता, गोरखपुर-273001 मो०-9810139991

(ख) सदस्यगणः- (1) अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा)। (2) डॉ० पुरूषोाम अग्रवाल, बी 5/ए, कैलाश कॉलोनी, नयी दिल्ली-110048 मो०-9810411679 (3) डॉ० श्यौराज सिंह 'बेचैन' 1/122 वसुंधरा, गजियाबाद, पिन-201012, मो०-9718371808 (4) डॉ० मंजुला राणा, अमरा कुंज, गली नं०-2 श्रीनगर गढ़वाल, पिन-246174 मो०-9411533300 (5) डॉ० अरूण कमल, मैत्री शांति भवन, बी.एम.दास रोड, पटना-800004, मो०-9931443866

(6) डॉ० नन्दकिशोर नंदन, हरीतिमा, चौधराइन मंदिर गली, नया टोला मुजफ्फरपुर-842001, मो०-9934985417 (ग) संयोजकः- निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) । 2. निर्णायक मंडल का कार्यकाल विाीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए दो वर्षों का होगा। 3. निर्णायक मंडल का कोरम अध्यक्ष सहित चार होगा।

4. आदेश :-आदेश दिया जाता है कि जनसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति अध्यक्ष और सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुमन कुमार, निदेशक।

------ सं0 प्र0-02-लघु खनन (स्टो0)-39/15-4282/एम0 खान एवं भूतत्व विभाग ------ संकल्प 17 अगस्त 2023 नवादा जिलान्तर्गत मौजा-रजौली के पत्थर भूखण्ड संख्या-4 की बंदोबस्ती की चतुर्थ एवं पंचम किस्त की राशि मेसर्स कात्यायनी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा0लि0 द्वारा भुगतान नहीं करने के बावजूद ई-चालान खोलने की अनुशंसा तथा मौजा-भदोखरा के ब्लॉक संख्या-3, 6 एवं 11 में खनन पट्‌टा समाप्ति के पश्चात्‌ पट्‌टा अवधि में उत्पादित पत्थर खनिज के प्रेषण हेतु अपने स्तर से अनुमति श्री विजय प्रसाद सिंह (सेवानिवृत्त खनिज विकास पदाधिकारी), तत्कालीन प्रभारी सहायक8 (cid:464)बहार गजट, 23 अगस्त 2023 निदेशक, नवादा द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में दी गई। उनका यह कृत्य राजस्व हित के विरूद्ध तथा पट्‌टाधारी से मिली भगत का परिचायक है।

2. श्री विजय प्रसाद सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 5323 दिनांक 20.10.2022 से उनसे लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री सिंह द्वारा दिनांक 10.01.2023 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षोपरांत उनका बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। 3. श्री विजय प्रसाद सिंह (सेवानिवृत्त खनिज विकास पदाधिकारी), तत्कालीन प्रभारी सहायक निदेशक, नवादा द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में कार्य में घोर लापरवाही, बंदोबस्तधारी/पट्‌टेधारी से मिलीभगत, सरकारी राजस्व की क्षति, विभागीय आदेश एवं परिपत्र की अवहेलना की गई है। श्री सिंह प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत पाये गये हैं। श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसकी वृहद जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4. अतएव श्री सिंह के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, मगध प्रमंडल, गया तथा प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, श्री मुकेश कुमार, खनिज विकास पदाधिकारी, नवादा को नियुक्त किया जाता है।

5. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 मोईज उद्दीन, संयुक्त सचिव।

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 23—571+25-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 August 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-08-23.34/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-08-23.34.