(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
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(0 704) ए ;बपकरू232द्धए 24 ;बपकरू232द्ध 2023
ऊर्जा विभाग
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18 vxLr 2023
सं॰ प्र01/आयोग अध्यक्ष चयन-03/2015-19—विद्युत अधिनियम, 2003 (The Electricity Act, 2003) की धारा-82 की उप धारा (5) एवं धारा-85 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री परषुराम सिंह यादव, सेवानिवृत, जिला एवं सत्र न्यायाधीष, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89 के प्रावधानों के अंतर्गत 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, तक सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्त किया जाता है।
बिहार विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवार्शा) नियमावली, 2003 के द्वारा बिहार सरकार ने अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवार्शा को विहित किया है। इस सेवार्शा के अनुसार सदस्य के पद के लिए श्री परशुराम सिंह यादव को पेंशन की सकल रकम के साथ-साथ उसमें किसी सारांशिकृत अंश, यदि पहले से प्राप्त कर रहे हों, की कटौती के अध्यधीन प्रति माह रूपया 1,82,200/-(एक लाख बेरासी हजार दो सौ) रूपये वेतन देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजीव हंस, सरकार के प्रधान सचिव।