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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 August 2023

Published 29 August 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-08-29.709
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 7 भा(cid:289) 1945 (श0)

(सं0 पटना 709) पटना, मंगलवार, 29 अग(cid:232)त 2023 ———

बिहार राज्य में प्रखण्ड/अंचल स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन/राजस्व संग्रहण/विधि व्यवस्था हेतु विभागीय पदाधिकारी पदस्थापित किये गये हैं। परन्तु प्रखण्ड/अंचल स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के बीच समन्वय के अभाव में कतिपय दृष्टान्त सामने आये हैं। सम्यक्‌ विचारोपरान्त बिहार राज्य में प्रखण्ड/अंचल स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने एवं उनके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण हेतु प्रखण्ड/अंचल स्तर पर समन्वय समिति की गठन की आवश्यकता है।

का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है। इस समिति के

01 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सदस्य सचिव
02 अंचल अधिकारी सदस्य
03 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सदस्य
04 प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सदस्य
05 प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी/भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी सदस्य
06 प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी सदस्य
07 प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी सदस्य
08 प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक सदस्य
09 प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी सदस्य
10 प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी सदस्य
11 प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी सदस्य
12 प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी सदस्य
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 अग(cid:232)त, 2023
13 उद्योग विस्तार पदाधिकारी सदस्य
14 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सदस्य
15 प्रखण्ड परियोजना पदाधिकारी(जीविका) सदस्य
16 कार्यक्रम पदाधिकारी(मनरेगा) सदस्य
17 प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी सदस्य
18 सहायक अभियंता सदस्य
19 जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि (वरीय उपसमार्हाा) सदस्य

इस समिति के सदस्य सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे। प्रखण्ड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार बैठक बुलायी जायेगी। यह बैठक न्यूनतम एक माह में दो बार होगी। बैठक में सम्मिलित होना प्रत्येक सदस्यों के लिए अनिवार्य है तथा प्रत्येक सदस्य अनुपस्थिति की स्थिति में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को इसकी पूर्व सूचना देंगे। अगर कोई सदस्य बिना पूर्व सूचना के बैठक में अनुपस्थित पाए जाते है, तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के माध्यम से इसकी सूचना उनके विभागीय प्रधान को देंगे। 5.1 बैठक की कार्यवाही का संचालन करना। बैठक की कार्यवाही को बैठक के समाप्ति के 24 घंटे के अंदर जिला पदाधिकारी को भेजते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के राज्य पोर्टल पर अपलोड करना।

5.2 सभी विभागों के प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों के बीच समन्वयन स्थापित करना। 5.3 सभी विभागों के कार्य प्रगति के समीक्षा करते हुए आवश्यक सुझाव/निदेश निर्गत करना। 5.4 कार्य में त्रुटि/लापरवाही/विसंगति की स्थिति की जानकारी होने पर जिला पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा करना। 6.1 सभी विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण किया जायेगा और इस कार्य में अन्य विभागों के प्रखण्ड स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सभी विभागों के प्रखण्ड स्तर पर संचालित विकास योजनाओं के लिए समन्वयक की भूमिका का निर्वहन करेंगे।

का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता

01 अंचल अधिकारी सदस्य सचिव
02 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सदस्य
03 थानाध्यक्ष (अंचल में अवस्थित सभी थाने) सदस्य
04 राजस्व अधिकारी सदस्य
05 प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक सदस्य
06 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सदस्य
07 जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि (वरीय उपसमार्हाा) सदस्य
08 वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि (जो निरीक्षक से अन्यून न हो) सदस्य

इस समिति के सदस्य सचिव अंचल अधिकारी होंगे।

अंचल स्तरीय राजस्व एवं विधि व्यवस्था समन्वय समिति की बैठक अंचल अधिकारी के द्वारा जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार बुलायी जायेगी। यह बैठक प्रत्येक माह होगी। बैठक में सम्मिलित होना प्रत्येक सदस्यों के लिए अनिवार्य है तथा प्रत्येक सदस्य अनुपस्थिति की स्थिति में अंचल अधिकारी को इसकी पूर्व सूचना देंगे। अगर कोई सदस्य बिना पूर्व सूचना के बैठक में अनुपस्थित पाए जाते है, तोअंचल अधिकारी, जिला पदाधिकारी के माध्यम से इसकी सूचना उनके विभागीय प्रधान को देंगे।

10.1 बैठक का आयोजन करते हुए कार्यवाही का संचालन करना। बैठक की कार्यवाही को बैठक के समाप्ति के 24 घंटे के अंदर जिला पदाधिकारी को भेजते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के राज्य पोर्टल पर अपलोड करना।

10.2 सभी विभागों के अंचल स्तरीय पदाधिकारियों के बीच समन्वयन स्थापित करना।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 अग(cid:232)त, 2023 10.3 विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्य करना एवं अतिरिक्त संसाधन बल के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी से समन्वय रखना।

10.4 भूमि विवाद के निराकरण में प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई/निदेश निर्गत करना।

10.5 कार्य में त्रुटि/लापरवाही/विसंगति की स्थिति में जिला पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा करना। 11.1 अचंल स्तर पर राजस्व संग्रहण के लिए अंचलाधिकारी उत्तरदायी होंगे। अंचल स्तर पर विधि व्यवस्था के पर्यवेक्षण का दायित्व अंचल अधिकारी का होगा एवं एतद्‌र्थ उनके द्वारा समन्वयक की भूमिका का भी निर्वहन किया जायेगा। अंचल स्तर पर विधि व्यवस्था बहाल रखने तथा भूमि विवाद निराकरण के लिए पुलिस के साथ आयोजित की जाने वाली बैठकों की अध्यक्षता अंचलाधिकारी करेंगे। ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त । (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 709-571+1000-डी0ट(cid:547)0पी0 । Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 August 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-08-29.709/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-08-29.709.