(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
10 ;बपकरू289द्ध 1945 ;0द्ध
(0 718) ए ;बपकरू272द्धए 1 ;बपकरू224द्ध 2023
नगर विकास एवं आवास विभाग
———
vf/klwpuk
22 vxLr 2023
सं॰ 06/न॰वि॰ (PMAA)-01/2023/4251-न॰वि॰ एवं आ॰वि॰—बिहार भवन उपविधि-2014 (संशोधित-2022) के उपविधि-7 की उपकंडिका-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में पटना महायोजना क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता हैः-
1. पटना महायोजना क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास शुल्क, G+2 तक की ऊँचाई वाले भवनों के लिए नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदित योजनाओं की राशि का 0.5% तथा G+2 से अधिक ऊँचाई वाले भवनों के लिए नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदित योजना की राशि का 1% निर्धारित किया जाता है।
2. पटना महायोजना क्षेत्र अन्तर्गत सभी क्षेत्रों के लिए आधारभूत संरचना विकास शुल्क की राशि पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के पक्ष में आवेदक द्वारा जमा किये जाने के उपरांत ही सक्षम प्राधिकार द्वारा नक्शा निर्गत किया जाएगा।
3. पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार द्वारा इस प्रकार जमा की गई राशि का 50 प्रतिशत संबंधित नगर निकाय को आधारभूत संरचना विकास हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। शेष राशि का उपयोग पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार द्वारा आधारभूत संरचना विकास के लिए किया जाएगा।
4. आधारभूत संरचना विकास शुल्क का संधारण पृथक खाता में किया जाएगा एवं इसका व्यय आधारभूत संरचना के निर्माण पर हीं किया जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार यादव, सरकार के अपर सचिव।