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(0 725) ए ए 5 ;बपकरू224द्ध 2023
laŒ 14/विविध-08/2021/2341(14) स्वा॰ स्वास्थ्य विभाग ——— ladYi 29 vxLr 2023 विषयः-बहिर्वासी चिकित्सा के अन्तर्गत दन्त चिकित्सा (Tooth extraction, RCT Tooth implantation) पर हुए व्यय की प्रतिर्पूाि अनुमान्य होगी परंतु कास्मेटिक चिकित्सा की प्रतिर्पूाि अनुमान्य नहीं होगी के संबंध में। बिहार सरकार के अधीन कतिपय विभाग द्वारा बहिर्वासी चिकित्सा के अन्तर्गत दंत चिकित्सा (Tooth extraction, RCT, Tooth implantation) पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमान्यता के संबंध में परामर्श/मंतव्य की अपेक्षा की जाती रही है।
2. स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-1354(14), दिनांक-03.08.2021 द्वारा ''बहिर्वासी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सरलीकरण समिति'' का गठन किया गया है। उक्त समिति के द्वारा स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभाग से परामर्श हेतु प्राप्त बहिर्वासी चिकित्सा के अन्तर्गत वैसी संचिकायें/मामलों के संबंध में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जाना है, जिनका उल्लेख वर्तमान संकल्पों/प्रावधानों में नहीं है।
3. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-946(14), दिनांक-14.08.2015 की कंडिका-7(i) में दंत चिकित्सा (Tooth extraction, RCT, Tooth implantation) पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है परन्तु स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-736(14), दिनांक-13.04.2022 द्वारा बिहार राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अनुमान्य कतिपय बहिर्वासी रोग की सूची में दन्त चिकित्सा (Tooth extraction, RCT, Tooth implantation) का उल्लेख नहीं होने के कारण संशय/भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 5 ;बपकरू224द्ध 2023 5. ''बहिर्वासी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सरलीकरण समिति'' से प्राप्त अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया जाता है कि राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों एवं उनके आश्रितों के लिए बहिर्वासी चिकित्सा के अन्तर्गत दन्त चिकित्सा (Tooth extraction, RCT Tooth implantation) पर हुए व्यय की प्रतिर्पूाि अनुमान्य होगी परंतु कास्मेटिक चिकित्सा की प्रतिर्पूाि अनुमान्य नहीं होगी ।
6. पूर्व निर्गत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-946(14), दिनांक-14.08.2015 एवं संकल्प सं0-736(14), दिनांक-13.04. 2022 को इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
7. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।