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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 September 2023

Published 05 September 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-09-05.725
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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laŒ 14/विविध-08/2021/2341(14) स्वा॰ स्वास्थ्य विभाग ——— ladYi 29 vxLr 2023 विषयः-बहिर्वासी चिकित्सा के अन्तर्गत दन्त चिकित्सा (Tooth extraction, RCT Tooth implantation) पर हुए व्यय की प्रतिर्पूाि अनुमान्य होगी परंतु कास्मेटिक चिकित्सा की प्रतिर्पूाि अनुमान्य नहीं होगी के संबंध में। बिहार सरकार के अधीन कतिपय विभाग द्वारा बहिर्वासी चिकित्सा के अन्तर्गत दंत चिकित्सा (Tooth extraction, RCT, Tooth implantation) पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमान्यता के संबंध में परामर्श/मंतव्य की अपेक्षा की जाती रही है।

2. स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-1354(14), दिनांक-03.08.2021 द्वारा ''बहिर्वासी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सरलीकरण समिति'' का गठन किया गया है। उक्त समिति के द्वारा स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभाग से परामर्श हेतु प्राप्त बहिर्वासी चिकित्सा के अन्तर्गत वैसी संचिकायें/मामलों के संबंध में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जाना है, जिनका उल्लेख वर्तमान संकल्पों/प्रावधानों में नहीं है।

3. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-946(14), दिनांक-14.08.2015 की कंडिका-7(i) में दंत चिकित्सा (Tooth extraction, RCT, Tooth implantation) पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है परन्तु स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-736(14), दिनांक-13.04.2022 द्वारा बिहार राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अनुमान्य कतिपय बहिर्वासी रोग की सूची में दन्त चिकित्सा (Tooth extraction, RCT, Tooth implantation) का उल्लेख नहीं होने के कारण संशय/भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।4. उक्त बिन्दु पर स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश संख्या-1117(14), दिनांक-27.04.2023 के आलोक में निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना की अध्यक्षता में ''बहिर्वासी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सरलीकरण समिति'' की बैठक दिनांक-10.05.2023 में निर्णय लिया गया कि प्रायः दन्त चिकित्सा (Tooth extraction, RCT, Tooth implantation) बहिर्वासी चिकित्सा के अंतर्गत ही कराया जाता है। अतः उक्त समिति द्वारा बहिर्वासी चिकित्सा के अन्तर्गत दन्त चिकित्सा (Tooth extraction, RCT, Tooth implantation) पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमान्यता की अनुशंसा की गई है। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 5 ;बपकरू224द्ध 2023 5. ''बहिर्वासी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सरलीकरण समिति'' से प्राप्त अनुशंसा पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया जाता है कि राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों एवं उनके आश्रितों के लिए बहिर्वासी चिकित्सा के अन्तर्गत दन्त चिकित्सा (Tooth extraction, RCT Tooth implantation) पर हुए व्यय की प्रतिर्पूाि अनुमान्य होगी परंतु कास्मेटिक चिकित्सा की प्रतिर्पूाि अनुमान्य नहीं होगी ।

6. पूर्व निर्गत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-946(14), दिनांक-14.08.2015 एवं संकल्प सं0-736(14), दिनांक-13.04. 2022 को इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

7. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में

सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव।

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Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 September 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-09-05.725/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-09-05.725.