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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 September 2023

Published 05 September 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-09-05.726
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

14 भा(cid:289) 1945 (श0)

(सं0 पटना 726) पटना, मंगलवार, 5 िसत(cid:224)बर 2023 बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचना 21 सितम्बर 2022

सं0 2154--मारबाड़ी सोसाईटी खेतान धर्मषाला, ग्रामपो0-बखरी, जिला- बेगुसराय, पर्षद में लगभग 60 वर्ष पूर्व से निबंधित है, जिसकी निबंधन संख्या- 1464 है।

पूर्व में उक्त धर्मषाला की देख-भाल हेतु एक न्यास समिति का गठन पत्रांक-3123, दिनांक- 17.09.1982 द्वारा 09 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था, जो उक्त धर्मषाला की देख-भाल आदि का कार्य करती थी, परन्तु कालान्तर में उक्त न्यास समिति का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है तथा कुछ सदस्य उसका व्यक्तिगत रूप से धर्मषाला का प्रायोग किया जाने लगा और उसकी आय को निजी प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। पर्षद की टिप्पणी दिनांक 08.08.1996 को यह प्रस्ताव दिया गया कि पुराने न्यास समिति को अधिनियम की धारा 29 (2) के तहत भंग किया जाए और धारा 33 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी को अस्थायी न्यासधारी बनाया जाय, परन्तु संचिका पर उक्त टिप्पणी पर किसी प्रकार को कोई आदेष नहीं है। अंचलाधिकारी द्वारा समिति के श्री नंदलाल खेतान से धर्मषाला की वर्ष 1980-81 से 1989-90 तक का हिसाब, पर्षद शुल्क आदि की मांग की गयी थी, जिसपर नंदलाल खेतान द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया। राजकिषोर राज द्वारा दिनांक 15.01.2013 को एक प्रार्थना-पत्र दिया कि वर्त्तमान प्रबंधक नंद लाल खेतान, धर्मषाला के नाम को बदल कर खेतान धर्मषाला कर दिया गया है, जबकि जमाबन्दी सोसाईटी धर्मषाला मुख्य सदस्य बाबू मदन लाल माड़वारी थे। नंद लाल खेतान द्वारा एक याचिका 21238/12 के आलोक में जिला पदाधिकारी ने पत्रांक-266, दिनांक- 04.06.2013 में रिपोर्ट दी है कि वर्त्तमान में यह खेतान धर्मषाला के नाम से जाना जाता है। पर्षद के द्वारा स्थल जा¡च के क्रम में यह पाया गया कि पुराना छोटा-बड़ा 08 कमरा है, 04 दुकाने है, जिसकी आय-व्यय प्रबंधक नंद लाल खेतान द्वारा किया जाता है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार इसकी जमाबन्दी संख्या- 251, रकबा-0-2-2-0 दर्ज है। जो माड़वारी सोसाईटी धर्मषाला, मुख्य सदस्य बाबु मदन लाल माड़वारी, पे0-पन्नी लाल मारवाड़ी, के नाम इन्द्राज है तथा इस संबंध में नंदलाल खेतान को लगभग 10 निबंधित पत्र डाक द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु भेजा गया, परन्तु वह पर्षद के समक्ष कभी भी उपस्थित नहीं हुए और न कोई स्पष्टीकरण दाखिल किया। इसी बीच पर्षद द्वारा पर्षद के निरीक्षक से घटना स्थल का निरीक्षण कराया गया। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 13.05.2014 संचिका पर उपलब्ध है। जिसमें उक्त धर्मषाला के संबंध में क्रम संख्या- 05 पर उक्त धर्मषाला, बखरी बाजार में सड़क के किनारे2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 िसत(cid:224)बर, 2023 पुराना व पक्का बना हुआ है। धर्मषाला में छोटा-बड़ा 08 कमरा तथा सामने 04 बड़ा एवं 03 छोटा दुकान बना हुआ है। जा¡चो रिपोर्ट में प्रत्येक माह 12,000/- रूपये से ज्यादा इसकी आय है और धर्मषाला के कमरे को भी गोदाम बना दिया गया है, परन्तु नंदलाल खेतान ने सम्पति के लोभ में इसका व्यवसायिक उपयोग शुरू कर दिया हैं। पर्षद के पत्र के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा नंदलाल खेतान को पत्र लिखा गया, परन्तु उत नंदलाल खेतान कभी भी उपस्थित नहीं हुए।

संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नंदलाल खेतान 1982 में न्यास समिति एक सदस्य के रूप में रखा गया है, परन्तु अन्य सदस्यों के लापरवाही के फलस्वरूप नंदलाल खेतान द्वारा धर्मषाला को पुर्ण रूप से अपना अधिपत्य में लेकर उसका नीजी प्रयोग करने लगे तथा नंदलाल माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल वाद सं0- 21238/12 का उल्लेख करते रहे। जबकि उक्त याचिका भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पत्रांक-372, दिनांक- 17.08.2012 जिसके माध्यम से व्यवस्था आदि के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, से संबंधित या उक्त याचिका पर किसी प्रकार का आदेष नहीं हुआ और आदेष दिनांक 04.01.2016 को निरस्त की जा चुकी है। उपरोक्त याचिका में नंदलाल जानबुझकर तथ्यों को छिपाते हुए बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को पक्षकार भी नहीं बनाया गया था तथा उपसमाहर्त्ता के पत्र जिसके द्वारा धर्मषाला आदि के लिए प्रतिवेदन की मांग की गयी, उसको प्रष्नगत कर धर्मषाला की सम्पुर्ण सम्पत्ति की आय को दुरूपयोग करते रहे।

उक्त धर्मषाला की व्यवस्था, उसकी आय को धर्मषाला के प्रयोग में लिये जाने तथा उसकी सुरक्षा हेतु एक न्यास समिति का बनाया जाना आवयक प्रतीत होता है। अंचलाधकरी द्वारा 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिनांक- 11.10.2022 पर्षद को उपलब्ध कराया है तथा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-224, दिनांक- 09.02.2022 द्वारा भी नामों का प्रस्ताव उपलब्ध कराया है।

अतः मैं,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''मारबाड़ी सोसाईटी खेतान धर्मषाला, ग्रामपो0-बखरी, जिला- बेगुसराय,'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक्‌ विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना 1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''मारबाड़ी सोसाईटी खेतान धर्मषाला, ग्रामपो0-बखरी, जिला- बेगुसराय,'' होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''मारबाड़ी सोसाईटी खेतान धर्मषाला, ग्रामपो0-बखरी, जिला- बेगुसराय,'' होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिष्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक्‌ संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर (यदि पूर्व से न्यास के नाम से खाता संचालित हो, तो उसमें) जमा किया जायेगा तथा आवष्यकतानुसार राषि निकासी कर व्यय किया जायेगा।न्यास के खाता का संचालन कोषाध्यक्ष तथा उनके साथ सचिव या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

4. धर्मषाला परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राषि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राषि को बैंक में जमा किया जायेगा।

5. दाताओं से प्राप्त होने वाले राषि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

6. धर्मषाला परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विषेष ख्याल रखा जायेगा और धर्मषाला की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा।

7. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी। 8. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्‌र्ता समाप्त हो जायेगी।

9. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 10. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

11. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 िसत(cid:224)बर, 2023 12. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और धर्मषाला के हित में आवष्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

13. गोवंष एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा-11, एवं भारतीय दंड संहिता की धारा- 428 व 429 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः न्यास/मंदिर/मंठ आदि में रहने वाले गोवंष एवं अन्य पशुओं (गोवंष/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कार्य करना जिससे किसी पशु के प्रति क्रुरता एवं परिणाम वध/मृत्यु होता हो या ऐसे कार्यो को बढ़ावा मिलता हो ऐसा कोई कार्य कोई भी न्यासधारी/सेवायत/महंत या न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

14. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा। उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः- 1. अनुमंडल पदाधिकारी, बखरी,बेगुसराय - अध्यक्ष। 2. श्री सुषील कुमार अग्रवाल, पिता- सा¡वरमल अग्रवाल - उपाध्यक्ष। पता- ग्राम-वार्ड नं0-14,नगर परिषद बखरी, जिला- बेगुसाराय।

3. श्री श्री सन्नी कुमार नेमानी,पिता- श्री पवन नेमानी - सचिव। पता- ग्राम-वार्ड नं0-15,नगर परिषद बखरी, जिला- बेगुसाराय।

4. श्री मुरारी प्रसाद सुल्तानीया, पिता- श्री गजानंद सुल्तानिया - कोषाध्यक्ष। पता- ग्राम-वार्ड नं0-14,नगर परिषद बखरी, जिला- बेगुसाराय।

5. श्री सीताराम केषरी, श्री चतुर्भूज प्र0 केषरी - सदस्य। पता- ग्राम-वार्ड नं0-15,नगर परिषद बखरी, जिला- बेगुसाराय।

6. श्री भोला चौधरी, पिता- श्री घुरन चौधरी - सदस्य। पता- ग्राम-वार्ड नं0-07,नगर परिषद बखरी, जिला- बेगुसाराय।

7. श्री रामानंद सिंह, पिता- श्री भुवनेष्वर प्र0 सिंह - सदस्य। पता- ग्राम-वार्ड नं0-11,नगर परिषद बखरी, जिला- बेगुसाराय।

8. श्री राम कुमार यादव, पिता- श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव - सदस्य। पता- ग्राम-वार्ड नं0-14,नगर परिषद बखरी, जिला- बेगुसाराय।

9. श्री राजेष कुमार अग्रवाल, पिता- श्री राधेष्याम अग्रवाल - सदस्य। पता- ग्राम-वार्ड नं0-08,नगर परिषद बखरी, जिला- बेगुसाराय।

10. श्री कैलाष चन्द्र शर्मा, पिता- श्री दीप चन्द्र शर्मा - सदस्य। पता- ग्राम-वार्ड नं0-14,नगर परिषद बखरी, जिला- बेगुसाराय।

11. श्री रोजष कुमार, पिता- श्री नारायण प्र0 टमकोरिया - सदस्य। पता- ग्राम-वार्ड नं0-14,नगर परिषद बखरी, जिला-बेगुसाराय।

उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्य-काल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष का होगा। एक वर्ष के उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगे नियमित या अवधि विस्तार पर विचार किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति के अध्यक्ष, अनुमण्डल पदाधिकारी प्रषासनिक पदाधिकारी है, यदि वह किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाते है तो बैठक आदि की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा संचालित इस शर्त के साथ कि कार्रवाई की लिखित सूचना शीघ्र समिति के अध्यक्ष को अवष्य दे कर कार्रवाई की जायेगी तथा धर्मषाला की आय-व्यय आदि का संचालन राष्ट्रीयकृत बैंक में धर्मषाला के नाम खाता खोलकर कोषाध्यक्ष तथा उनके साथ सचिव या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

उक्त आदेष के आलोक मेें राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि ''मारबाड़ी सोसाईटी खेतान धर्मषाला, ग्रामपो0-बखरी, जिला- बेगुसराय,''के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः- न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/ बदलैन/विक्रय/पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगातथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त । (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 726-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 । Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 September 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-09-05.726/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-09-05.726.