असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
20 भा(cid:289) 1945 (श0)
(सं0 पटना 732) पटना, सोमवार, 11 िसत(cid:224)बर 2023
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| क्र0 सं0 | अभ्यर्थी का नाम | जन्मतिथि | अनुक्रमांक | मेघा क्र0 | आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि | गृह जिला | पदस्थापन का स्थान | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| प्रखण्ड | जिला | |||||||
| 01. | श्री प्रशांत यादव | 03.02.1988 | 396435 | 309 | 05 | वैशाली | खुसरूपुर | पटना |
मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनाएॅ भविष्य में गलत पाये जाने अथवा सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।
3. अभ्यर्थी सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने- देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
4. योगदान के समय अभ्यर्थी को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. नवनियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षो की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी एवं वरीयता से संबंधित नियम बिहार सेवा संहिता के अनुसार निर्धारित की जायेगी। अभ्यर्थी के लिए बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. बिहार पेंशन नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005, एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (N.P.S.) लागू होगी।
7. सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-2082, दि0-01.04.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र मूल रूप में संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।
8. नवनियुक्त श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी अपने पदस्थापित जिले में स्थित उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक के कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 15 दिन के अन्दर समर्पित करेंगे। 15 दिन के अन्दर योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थी का साक्ष्य सहित अवधि विस्तार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।
9. जो अभ्यर्थी पूर्व से कहीं कार्यरत हैं, उनके वर्त्तमान नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही योगदान स्वीकृत किया जाएगा।