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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 September 2023

Published 11 September 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-09-11.732
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

20 भा(cid:289) 1945 (श0)

(सं0 पटना 732) पटना, सोमवार, 11 िसत(cid:224)बर 2023

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सं॰ का0आ0सं0-5/आर0एल0-40-115/2021/श्र0सं0-4878--CWJC संख्या 1103/2022 (Prashant Yadav @ Pappu Kumar बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 19.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक 19.12.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित 01 उम्मीदवार की नियुक्ति की अनुशंसा श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर की गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को परीक्षाफल प्रकाशित कर श्री प्रशांत यादव अनुक्रमांक-396435 को मेधा (क्रमांक-309) के आधार पर पिछड़ा वर्ग (05) कोटि के अधीन श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक VP-09/2022(16)/लो.से.आ./गो. दिनांक 30.06.2023 के आलोक मेें आयोग द्वारा आयोजित 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थी को बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर वेतन स्तर-07 (44,900-1,42,400) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ योगदान देने की तिथि से औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान तौर पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-9 में अंकित प्रखण्ड/जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैः-
क्र0 सं0 अभ्यर्थी का नाम जन्मतिथि अनुक्रमांक मेघा क्र0 आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि गृह जिला पदस्थापन का स्थान
1 2 3 4 6 7 8 9
प्रखण्ड जिला
01. श्री प्रशांत यादव 03.02.1988 396435 309 05 वैशाली खुसरूपुर पटना
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 11 िसत(cid:224)बर, 2023 2. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही

मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनाएॅ भविष्य में गलत पाये जाने अथवा सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

3. अभ्यर्थी सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने- देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

4. योगदान के समय अभ्यर्थी को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. नवनियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षो की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी एवं वरीयता से संबंधित नियम बिहार सेवा संहिता के अनुसार निर्धारित की जायेगी। अभ्यर्थी के लिए बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. बिहार पेंशन नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005, एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (N.P.S.) लागू होगी।

7. सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-2082, दि0-01.04.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र मूल रूप में संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

8. नवनियुक्त श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी अपने पदस्थापित जिले में स्थित उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक के कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 15 दिन के अन्दर समर्पित करेंगे। 15 दिन के अन्दर योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थी का साक्ष्य सहित अवधि विस्तार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

9. जो अभ्यर्थी पूर्व से कहीं कार्यरत हैं, उनके वर्त्तमान नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही योगदान स्वीकृत किया जाएगा।10. योगदान करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थी का योगदान किसी भी परिस्थिति मेें क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृत नहीं किया जायेगा अथवा योगदान स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थी को सीधे मुख्यालय से संपर्क करने का परामर्श दिया जाना आवश्यक होगा। आदेश से, रंजिता, श्रमायुक्त। ———— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त । (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 732-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 । Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 September 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-09-11.732/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-09-11.732.