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परिवहन विभाग
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सं0सं0-05/स्था0-(DTO)-30/2013(खंड-II) 6837—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-16382, दिनांक-27.08.2023 द्वारा श्री मनोज कुमार, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-644/19) को जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री मनोज कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
सं0सं0-05/स्था0-(DTO)-30/2013(खंड-II) 6838—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-16382, दिनांक-27.08.2023 द्वारा श्री अरूण कुमार, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-818/19) को जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री अरूण कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
सं0सं0-05/स्था0-(DTO)-30/2013(खंड-II) 6839—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-16382, दिनांक-27.08.2023 द्वारा श्री मनीष कुमार, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-809/19) को जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री मनीष कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 11 ;बपकरू224द्ध 2023 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री कुमार सत्येन्द्र यादव को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
सं0सं0-05/स्था0-(DTO)-30/2013(खंड-II) 6841—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-16382, दिनांक-27.08.2023 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार अलबेला, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-720/19) को जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री सुरेन्द्र कुमार अलबेला को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
सं0सं0-05/स्था0-(DTO)-30/2013(खंड-II) 6842—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-16382, दिनांक-27.08.2023 द्वारा श्री संजय कुमार, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-860/19) को जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री संजय कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
सं0सं0-05/स्था0-(DTO)-30/2013(खंड-II) 6843—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-16382, दिनांक-27.08.2023 द्वारा श्री शंकर शरण ओमी, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-867/19) को जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, छपरा के पद पर पदस्थापित किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री शंकर शरण ओमी को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
सं0सं0-05/स्था0-(DTO)-30/2013(खंड-II) 6844—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-16382, दिनांक-27.08.2023 द्वारा श्री ललन प्रसाद, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-637/19) को जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री ललन प्रसाद को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
सं0सं0-05/स्था0-(DTO)-30/2013(खंड-II) 6845—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-16382, दिनांक-27.08.2023 द्वारा मो0 मंजूर आलम, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-832/19) को जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल के पद पर पदस्थापित किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए मो0 मंजूर आलम को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृत्यानंद रंजन, सरकार के उप सचिव।