असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
31 भा(cid:289) 1945 (श0)
(सं0 पटना 759) पटना, शु(cid:272)वार, 22 िसत(cid:224)बर 2023
(NHB) —8379
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21 flrEcj 2023 Urban Infrastructure Development Fund- UIDF
(SOP)
शहरी आधारभूत संरचना (यथा-सड़कें, पुल, जल आपूर्ति, जल निकासी, सिवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि) के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि (Urban Infrastructure Development Fund-UIDF) का गठन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के अंतर्गत किया गया है। इस निधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् हैंः-
(i) इस निधि का सृजन 10 हजार करोड़ रू0 के प्रारंभिक कोष (Initial Corpus) के साथ किया गया है।
(ii) इस निधि का उपयोग 50,000 से 9,99,999 जनसंख्या समूह वाले टीयर-2 (Tier-2) तथा टीयर-3 (Tier-3) के शहरों/शहरी स्थानीय निकायों (वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर) में आधारभूत संरचना के विकास के लिए किया जायेगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 22 (cid:871)सत(cid:224)बर 2023 सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा इस निधि के कार्यान्वयन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्न प्रकार होगाः- 1. राज्य के शहरी आधारभूत संरचना के विकास हेतु विभिन्न विभागों से ऋण प्राप्ति हेतु प्राप्त परियोजना प्रस्ताव की समीक्षा विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता मे गठित प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जायेगी। यह समिति इस प्रकार होगी :-
| (i) | विकास आयुक्त | - | अध्यक्ष |
| (ii) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग | - | सदस्य सचिव |
| (iii) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग | - | सदस्य |
| (iv) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित विभाग | - | सदस्य |
इस समिति द्वारा समय-समय पर शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) की परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं प्रगति की भी समीक्षा की जायेगी।
2. प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के उपरांत वित्त मंत्री के अनुमोदनोपरांत परियोजना प्रस्ताव को राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) को भेजा जा सकेगा एवं तदनुसार विभागों द्वारा परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से प्राप्त की जायेगी। सक्षम प्राधिकार वही होंगे जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 की कंडिका-4 (क) में वर्णित है। 3. इस निधि के तहत प्रति वर्ष अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार से ऋण प्राप्त किये जाने संबंधी सहमति प्राप्त किया जायेगा।
4. शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत सभी गतिविधियों के लिए वित्त विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। वित्त विभाग द्वारा इसके लिए अलग से दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,