असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
31 भा(cid:289) 1945 (श0)
(सं0 पटना 763) पटना, शु(cid:272)वार, 22 िसत(cid:224)बर 2023
7/स्था0 (विविध)-14-08/2021- ———
22 flrEcj 2023
विभागीय अधिसूचना संख्या-889 दिनांक-21.02.2014 द्वारा अधिसूचित ''बिहार उत्पाद सिपाही संवर्ग (र्भाी एवं सेवा र्शा) नियमावली, 2014 में सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट (102) का प्रावधान किया गया है। बिहार उत्पाद सिपाही संवर्ग के पद सोपान 1. उत्पाद सिपाही (मूल कोटि), 2. सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद (प्रथम प्रोन्नति स्तर) एवं 3. अवर निरीक्षक (द्वितीय प्रोन्नति स्तर) है। 2 विा विभागीय संकल्प संख्या-8630 दिनांक-17.09.2014 द्वारा उक्त नियमावली अधिसूचित होने के माह, फरवरी 2014 से उत्पाद सिपाही कोटि के लिए पी0बी0-1ग्रेड-पे 2000/- एवं सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद कोटि के लिए पी0बी0-1ग्रेड पे 2800/-अनुमान्य किया गया।
3. उक्त नियमावली के अधिसूचित होने के पूर्व की तिथियों में नियुक्त उत्पाद सिपाही कर्मियों, जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक/नन मैट्रिक है, को भी पी0बी0-1ग्रेड-पे 2000/- अनुमान्य किया गया है।
4. पुनः विा विभागीय संकल्प संख्या-3759 दिनांक-24.05.2018 द्वारा अवर निरीक्षक उत्पाद को संवर्गीय नियमावली अधिसूचित होने के माह फरवरी, 2014 से पी0बी0-2ग्रेड-पे 4200/- अनुमान्य किया गया है। 5. इसके पश्चात् राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या-9615, दिनांक-12.
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 22 (cid:871)सत(cid:224)बर 2023 7. ऐसी स्थिति में बिहार पुलिस सवंर्ग के समान बिहार उत्पाद सिपाही संवर्ग को भी उक्त उत्क्रमित वेतनमान कालाभ दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक रूप में तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत करने का मामला विभाग के विचाराधीन चला आ रहा है।
8. बिहार उत्पाद सिपाही संवर्ग को उक्त उत्क्रमित वेतनमान का लाभ बिहार पुलिस संवर्ग के समान दिनांक-01.
01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ दिये जाने के प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-19.09.2023 की बैठक में मद संख्या-07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
9. उक्त आलोक में बिहार पुलिस सवंर्ग के समान बिहार उत्पाद सिपाही संवर्ग को भी उत्क्रमित वेतनमान का लाभ दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक रूप में तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ निम्न रूप में स्वीकृत किया जाता हैः-
| 1 | उत्पाद सिपाही | पी0बी0-1ग्र े ड-पे 2000/- |
| 2 | सहायक अवर निरीक्षक, उत्पाद | पी0बी0-1ग्र े ड-पे 2800/- |
| 3 | अवर निरीक्षक, उत्पाद | पी0बी0-2ग्र ड-पे 4200/- े |
10. इस उत्क्रमण/संशोधन के उपरांत मात्र ग्रेड पे के अंतर राशि और उसपर अनुमान्य मंहगाई भत्ता की राशि भुगतेय होगी तथा पुनः पुनरीक्षण/निर्धारण लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
11. दिनांक-01.01.2006 के पूर्व एवं बाद में प्राप्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का वेतनमान भी तदनुसार संशोधित हो जायेेंगे, जिसका दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक लाभ तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ अनुमान्य होगा। दिनांक-01.01.2006 एवं उसके बाद नियुक्त सिपाही को इस उत्क्रमित वेतनमान का लाभ संकल्प संख्या-630, दिनांक-21.01.2010 के शिड्यूल-ii के अनुरूप अनुमान्य होगा।
12. उत्क्रमित वेतन संरचना के फलस्वरूप उत्पाद कर्मियों को ए0सी0पी0 प्रोन्नति के पदसोपान के वेतनमान में तथा दिनांक-01.01.2009 से प्रभावी एम0ए0सी0पी0 ठीक ऊपर के ग्रेड-पे में (न कि प्रोन्नति वाले गे्रड-पे मेे) स्वीकृत किया जायेगा। पूर्व में वित्तीय उन्नयन स्वीकृत होने की स्थिति में इस संशोधन के पश्चात् पुनः निर्धारण लाभ के बजाय अंतर राशि भुगतेय/सामंजित होगी।
13. बिहार उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014 के अधिसूचित होने के पूर्व की तिथियों में नियुक्त उत्पाद सिपाही, कर्मियों, जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक/नन मैट्रिक है को भी उत्क्रमित वेतनमान का लाभ अनुमान्य होगा।
14. उपर्युक्त वेतन संरचना के उत्क्रमण के फलस्वरूप होने वाला संभावित व्यय मुख्य शीर्ष 2039 राज्य उत्पाद शुल्क तथा मांग संख्या-38 के अंतर्गत विभिन्न स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत विकलनीय होगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,