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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 September 2023

Published 27 September 2023

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-09-27.39
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 5 आश्विन 1945 (श0) सं(cid:201)या 39 पटना, बुधवार, ———————— 27 सितम्बर 2023 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-4 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 5-11 पूरक

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पूरक-क 12-132 (cid:464)बहार गजट, 27 सितम्बर 2023

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं।

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गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

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अधिसूचना

20 सितम्बर 2023

सं0 7/सी0सी0ए0-1024/2001(खंड-II)गृ0आ0-11372--बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) के अध्याय-2 की धारा-12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा-12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद्‌ विषयक अधिसूचना संख्या-6980 दिनांक-08.06.2023 के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 (एक अक्टूबर दो हजार तेईस से एकतीस दिसम्बर दो हजार तेईस) तक प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुधांशु कुमार चौबे, उप-सचिव।

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शिक्षा विभाग

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अधिसूचना

13 जून 2023

सं0 15/एम 1-40/2009-1954--विभागीय अधिसूचना संख्या 254 दिनांक 23.01.2023 के द्वारा चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना में कुलपति की नियुक्ति हेतु चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 19 (1)(iii) में निहित प्रावधान के तहत सर्च कमिटी में राज्य सरकार द्वारा सदस्य के रूप में श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव को नामित किया गया था। श्री दीपक कुमार सिंह, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अन्यत्र स्थानांतरण के फलस्वरूप निम्नरूपेण समिति पुनर्गठित की जाती है :-

1. श्री दीपक मिश्रा, माननीय भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली। दूरभाष संख्या-9560333111, 011-26935111 ः- विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नामित सदस्य
2. प्रो0 रामा शंकर दूबे, कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात-382030, दूरभाष संख्या -9415992028, 8292490710 ः- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित सदस्य
3. श्री के0के0 पाठक, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना। ः- राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य सचिव-सह- समन्वयक

उक्त कमिटी की बैठक की अध्यक्षता श्री दीपक मिश्रा, माननीय भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा की जाएगी। विभागीय अधिसूचना संख्या 254 दिनांक 23.01.2023 को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बैद्यनाथ यादव, सचिव।

------ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ------ अधिसूचना 4 सितम्बर 2023

सं0 भा॰स्था-(02) 28/2007-3309/प॰व॰--श्री कमलजीत सिंह, भा.व.से., (BHः2004), मुख्य वन संरक्षक (आई.

टी.), बिहार, पटना को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या-25011/02/2021-AIS-II (पेंशन) दिनांक-13.07.2023 के निर्देशों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अधिसूचित होने की तिथि (22.12.2003) के पूर्व अर्थात्‌ दिनांक-08.02.2003 को नियुक्ति हेतु विज्ञापित रिक्ति के3 (cid:464)बहार गजट, 27 सितम्बर 2023 विरूद्ध भारतीय वन सेवा में दिनांक-29.07.2004 (दिनांक-01.01.2004 या उसके बाद की तिथि) को नियुक्ति के उपरांत योगदान की तिथि 23.08.2004 के समय से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से आच्छादित सेवा को अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के प्रावधानों के अधीन पुरानी पेंशन योजना का आच्छादन प्रदान करते हुए उसके सभी अनुवर्त्ती लाभ दिए जाते हैं।

2. श्री कमलजीत सिंह, भा.व.से., (BHः2004) को भविष्य निधि लेखा आवंटित किये जाने हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विधिवत्‌ कार्रवाई की जायेगी। उक्त लेखा में राशि का संधारण भारत सरकार के परिपत्र संख्या-25011/02/2021-AIS-II (पेंशन) दिनांक-13.07.2023 के अनुसार किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पूनम कुमारी, उप-सचिव।

------ सं0 पि0व0/विविध-25-01/2022-2015 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

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प्रेषक,

पंकज कुमार (भा0प्र0से0), प्रधान सचिव

सेवा में, महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक 14 सितम्बर 2023 विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्‌यक्रम मार्गदर्षन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत उच्च षिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी में वृद्धि के उद्देष्य से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएँ यथा- NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु राज्य के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर एवं मधेपुरा में अवस्थित विष्वविद्यालयों में स्वीकृत एक-एक केन्द्र तथा पटना में अवस्थित विष्वविद्यालयों में स्वीकृत दो केन्द्र अर्थात कुल सात ''व्यवसायिक पाठ्‌यक्रम मार्गदर्षन एवं उत्प्रेरण केन्द्र'' के संचालन की अवधि को विस्तारित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति केन्द्र रू0 19,84,700/- (रू0 उन्नीस लाख चौरासी हजार सात सौ) मात्र की दर से कुल वार्षिक व्यय ₹1,38,92,900/- (रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख बानवे हजार नौ सौ) मात्र पर संचालन की स्वीकृति।

आदेशः स्वीकृत।

2- राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्‌यक्रम मार्गदर्षन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत उच्च षिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी में वृद्धि के उद्देष्य से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएँ यथा- NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु राज्य के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर एवं मधेपुरा में अवस्थित विष्वविद्यालयों में स्वीकृत एक-एक केन्द्र तथा पटना में अवस्थित विष्वविद्यालयों में स्वीकृत दो केन्द्र अर्थात कुल सात ''व्यवसायिक पाठ्‌यक्रम मार्गदर्षन एवं उत्प्रेरण केन्द्र'' के संचालन की अवधि को विस्तारित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति केन्द्र रू0 19,84,700/- (रू0 उन्नीस लाख चौरासी हजार सात सौ) मात्र की दर से कुल वार्षिक व्यय ₹1,38,92,900/- (रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख बानवे हजार नौ सौ) मात्र पर संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 3-योजना के संबंध में निर्धारित दिषा-निर्देष एवं संक्षिप्त टिप्पणीः- (क) केन्द्र का वार्षिक कार्यक्रमः- प्रत्येक केन्द्र पर 60-60 विद्यार्थियों के दो-दो बैच (प्रशिक्षण अवधि 6-6 माह) संचालित कराये जायेंगे। इस प्रकार एक वर्ष में एक केन्द्र पर 240 विद्यार्थियों को अर्थात कुल 7 केन्द्राेंं पर 1680 विद्यार्थियों को NET, GATE, JRF (CSIR), PHD, MPhil आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करायी जाएगी।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसीः-उक्त केन्द्रों का संचालन संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी तथा इसका पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के द्वारा किया जायेगा। (ग) पात्रताः- (i) उक्त कार्यक्रम के लिए कुल उपलब्ध आसन में से 40%(24 आसन) पिछड़ा वर्ग तथा 60% (36 आसन) अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए अनुमान्य होंगे, किसी एक कोटि के छात्र/छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में दूसरे कोटि के छात्र/छात्राओं का नामांकन किया जा सकता है। उपर्युक्त दोनों कोटि में छात्राओं के लिए 33 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। क्षैतिज आरक्षण के तहत छात्राओं की अनुपलब्धता के स्थिति में तकनीकी कोर्स से संबंधित छात्र/छात्राओं का नामांकन किया जा सकता है। (ii) छात्र/छात्रा की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए।

(iii) बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।4 (cid:464)बहार गजट, 27 सितम्बर 2023 (iv) जाति-पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत होना चाहिए। (v) छात्र/छात्रा की आय सहित उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय सभी स्त्रोतों को मिलाकर रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख ) होनी चाहिए।

(घ) प्रशिक्षण अवधि :- प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अधिकतम अवधि 6 माह की होगी। (ड़) उपर्युक्त कंडिका-(क) से (घ) के अन्तर्गत उल्लेखित दिशा-निर्देश में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जा सकता है।

(च) प्रति केन्द्र प्रति विद्यार्थी लगभग रू0 8270/- का व्यय किया जायेगा। स्वीकृत केन्द्र का मदवार व्यय विवरणी निम्नरूपेण हैः-

क्र0सं0 मद दर प्रतिमाह वार्षिक व्यय
1 निदेशक का मानदेय रू0 5000/- रू0 60000/-
2 शिक्षकों का मानदेय रू0 1000/- प्रतिकक्षा X प्रतिदिन 4 कक्षाX 24 दिन =रू0 96000/- रू0 1152000/-
3 कम्प्यूटर ऑपरेटर का पारिश्रमिक(01) रू0 13225/- रू0 158700/-
4 भंडार-सह-लिपिक का पारिश्रमिक(01) रू0 15000/- रू0 180000/-
5 कार्यालय उपस्कर मेनटेनेन्स - रू0 50000/-
6 कार्यालय व्यय रू0 30000/- रू0 360000/-
7 दूरभाष रू0 2000/- रू0 24000/-
एक केन्द्र के लिए कुल वार्षिक व्यय रू0 1984700/-
सात केन्द्रों के लिए कुल वार्षिक व्यय रू॰ 13892900/-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त केन्द्रों के संचालन हेतु उपस्कर एवं ऑनलाईन स्मार्ट क्लास हेतु एकमुश्त रू0 4,70,000 (रू0 चार लाख सत्तर हजार मात्र) प्रति केन्द्र की दर से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः उपस्कर एवं ऑनलाईन स्मार्ट क्लास हेतु पुनः क्रय की आवश्यकता नहीं है एवं उक्त सामग्रियों का संबंधित कार्यों हेतु उपयोग किया जायेगा।

(छ) निदेशक का पद पदेन होगा, जो संबद्ध विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक होंगे। केन्द्र में शिक्षण कार्य हेतु योग्य एवं विशेषज्ञ शिक्षकों की सेवा ली जा सकेगी। स्थानीय शिक्षक की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त निर्धारित दर पर ही ऑनलाईन शिक्षक की सेवा ली जा सकेगी। कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं भंडारपाल-सह-लिपिक की सेवा आउटसोर्सिंग के आधार पर ली जायेगी।

4-स्वीकृत व्यय भार विाीय वर्ष 2023-24 में बजट शीर्ष माँग संख्या-11 मुख्यशीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03-पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा-उप शीर्ष 0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-1301-कार्यालय व्यय एवं 2802-संविदा सेवाएँ विपत्र कोड संख्या-11-2225032770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5-प्रस्ताव पर स्कीम स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-08.09.2023 को आयोजित बैठक में अनुषंसा प्राप्त है। 6-स्वीकृत्यादेष प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। 7-इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है। 8-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेष से, पंकज कुमार, प्रधान सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 28—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

5 (cid:464)बहार गजट, 27 सितम्बर 2023

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

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सं0 1109--मैं खुसबू कुमारी (KHUSBOO KUMARI) पति-संजीव रंजन, निवासी ग्राम+पो0-लोमा, थाना-तिसिऔता, जिला-वैषाली बिहार। शपथ पत्र सं0-7711 दिनांक 28.08.23 द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड संख्या-8019 4050 6394 में मेरा नाम खुसबू रंजन (KHUSBOO RANJAN) दर्ज है जो गलत है मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्राें में मेरा नाम खुसबू कुमारी (KHUSBOO KUMARI) दर्ज है जो सही एवं सत्य है। आगे मैं सभी कार्यों हेतू खुसबू कुमारी (KHUSBOO KUMARI) के नाम से जानी एवं पहचानी जाउंगी ।

खुसबू कुमारी (KHUSBOO KUMARI).

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No. 1123--I, Nishi Kumari, D/O-Abhinandan Prasad Yadav alias A. P. Yadav, Mother- Asha Yadav, Residence Sangeeta Vaishnav Apartment, Flat No.-01, West Boring Canal Road, Patna-800001, My educational certificate contain name Nishi and Nishi Kumari both are same and one person. My correct and actual name is Nishi Kumari. Affidavit No.-8160/11.09.2023.

Nishi Kumari.

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No. 1124--It is notified by affidavit no 1832/10.04.23, I sushil kumar singh S/O Late Mundrika Singh R/O Muhalla Dillian Ward No.20,NH-2 Kali Mandir,PO + PS- Dehri(T) Dist.- Rohtas (Bihar), Aadhar NO. 5369 2860 1347. My Daughter Jyoti Kumari Singh had passed the Secondry Examination Conducted by CBSE Delhi in the year 2012 From Model School Dalmianagar (Rohtas) in which her Roll no. was 7153990. In 10th certificate mentioned Sushil Singh but all certificate Mentioned Sushil Kumar Singh that is correct name; Now I will be Known as Sushil Kumar Singh for all future purposes.

Sushil Singh.

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23 flrEcj 2023

सं0 1134-- "बार काउंसिल ऑफ बिहार चुनाव नियमावली 1968" में किये गये संशोधन को बिहार राज्य बार काउंसिल के आम सभा के संकल्प संख्या 51/2023 दिनांक 02.04.2023 के द्वारा अपनाया गया एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामान्य परिषद द्वारा संकल्प संख्या 43/2023 दिनांक 15 एवं 16 अप्रैल 2023 को अनुमोदित किया गया।

जोड़ी गई व्याख्याः-

(बी1) सहायक निर्वाचन पदाधिकारीः-बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परार्मश से, निर्वाचन पदाधिकारी की सहायता करने और सलाह देने के लिए एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है। यद्यपि सहायक निर्वाचन पदाधिकारी की संख्या किसी भी हाल में पाँच से अधिक नहीं होगी।

(बी2) सहायक पर्यवेक्षकः-बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परार्मश से एक या एक से अधिक सहायक पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकता है, जो पर्यवेक्षक को सलाह एवं सहायता/मदद कर सकता है, यद्‌यपि सहायक पर्यवेक्षकों की संख्या किसी भी हाल में पाँच से अधिक नहीं होगी। निर्वाचन पदाधिकारी अपने द्वारा निर्दिष्ट कारणों से किसी भी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है। निर्वाचन पदाधिकारी की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी के कार्याें का निष्पादन करेंगे।

खण्ड 3 के उप-खण्ड(एस) "चुनाव करायेगा" शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए :-

6

(cid:464)बहार गजट, 27 सितम्बर 2023 (S) निर्वाचन पदाधिकारी-बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से पटना उच्च न्यायालय के या तो किसी एक पूर्व न्यायाधीश या एक नामित वरिष्ठ अधिवक्ता को चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

हालांकि राज्य बार काउंसिल की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए बिहार राज्य बार काउंसिल के सचिव ही निर्वाचन पदाधिकारी हाेंगे।

(एन1) पर्यवेक्षकः-बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परार्मश से, चुनाव के लिए उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाघीश को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करेगा जिन्हें पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने का अधिकार होगा। हालाकि निर्वाचन पदाधिकारी या पर्यवेक्षक के निर्णय/आदेश/निर्देश को केन्द्रीय चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दिया जा सकता है एवं चुनाव से सम्बन्धित मामलों में केन्द्रीय चुनाव न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। (इ1) केन्द्रीय चुनाव न्यायाधिकरण/समितिः-बार काउंसिल ऑफ इंडिया की केन्द्रीय चुनाव न्यायाधिकरण/समिति का अर्थ एवं कार्य वही होगा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों एवं प्रस्तावों के तहत्‌ निर्धारित होगा। बाार काउंसिल के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादो में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केन्द्रीय चुनाव न्यायाधिकरण/समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

खण्ड-3 का प्रतिस्थापित उप-खण्ड(जे) (जे) मतदाता सूचीः-मतदाता सूची का अर्थ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियामावली एवं संकल्पों के अनुरूप तैयार किये गये अधिवक्ताओं के नामों की समय-समय पर सुधार की गई सूची। एक अधिवक्ता जो कल्याण निधि के बकाये राशि को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमावली के नियम 40 के अन्र्तगत विशिष्ट तिथि के पहले जमा नहीं किया हो, वह राज्य बार काउंसिल के चुनावों के लिए मतदाता नहीं होगा।

नियम-10 :-प्रस्तावों की वैधता के बारे में संदेह को निम्नवत प्रतिस्थपित किया जाएः- 10) प्रस्तावों की वैधता पर संदेहः-निर्धारित तिथि पर उपर्युक्त नियम 7 के अन्तर्गत मनोनयन/नामांकन की जाँच निर्वाचन पदाधिकारी करेंगे और किसी भी उम्मीदवार की आपत्ति पर या ऐसी संक्षिप्त जाँच के पश्चात, यदि कोई हो जैसा कि आवश्यक वह समझें, निम्नलिखित आधार पर नामांकन को रद्‌द कर सकते हैं।

(ए) यह कि नामांकन पत्र, इन नियमावली या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी नियमावली/संकल्पों में निधारित अपात्रता/अयोग्यता उम्मीदवार को चुनाव लड़ने या बार काउंसिल का सदस्य बनने की अयोग्यता दर्शाता हो।

(बीे) यह कि उम्मीदवार या प्रस्तावक या अनुमोदनकर्ता का नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर वास्तविक/सही नहीं हो। उम्मीदवार और/या उनका प्रतिनिधि जाँच के समय उपस्थित रहने का हकदार होंगे एवं अपना पक्ष पेश करेंगे। किसी भी नामांकन-पत्र को बिना किसी तथ्यपूर्ण प्रकार की त्रुटि के निरस्त नहीं किया जाएगा एवं निर्वाचन पदाधिकारी किसी भी ऐसे त्रुटि में सुधार के लिए अनुमति प्रदान कर सकते हैं बशर्ते उम्मीदवार में चुनाव लड़ने या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी नियम एवं संकल्प के अनुसार एक सदस्य होने की अपात्रता न हो।

नियम 15 मतपत्र के प्रपत्र को निम्नवत से प्रतिस्थापित किया जाए :- नियम 15 :-मतपत्र का प्रपत्र/प्रारूप :-मतपत्र में सभी उम्मीदवारों का नाम, पता एवं अधिवक्ता के रूप में उनका नामांकन की तिथि प्रत्येक अधिवक्ता के नाम के सामने जैसा कि अधिवक्ता पंजी में है, वर्णित होगा। अधिनियम की धारा 3(2)(बी) के प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए उस उम्मीदवार के नाम के सामने एक तारांकन चिन्ह लगाया जाएगा जो प्रासंगिक तिथि पर कम से कम 10 वर्षों तक राज्य अधिवक्ता पंजी में रहा हो। मतपत्र पर निर्वाचन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर की प्रतिकृति होगी। इसमें निर्वाचित होनेवाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बताई जाएगी। मतदान-पत्र यथा संभव प्रपत्र 'सी' में होगा।

नियम 39 (ए) को निम्नवत संशोधित किया जाएगाः- नियम 39 :-पार्सल में वैध मतदान पत्रों की व्यवस्था :- मतगणना के निर्धारित दिन, निर्वाचन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचन पदाधिकारीगण सभी मत पेटिकाओं/लिफाफों जिनमें मतपत्र होंगे, को खोलेंगे और सभी मत-पत्रों को उनकी गिनती के पहले एक साथ मिला देंगे ।

धारा 39 के शेष प्रावधान पहले की तरह/पूर्ववत (अपरिवर्तनीय) होंगे। नियम 49 का निरसनः-नियम 49 को निरस्त किया जाएगा। चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निर्णय बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गठित केन्द्रीय चुनाव न्यायाधिकरण/समिति द्वारा निर्घारित नियमों के तहत किया जायेगा। बिहार राज्य बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमावली का अनुकरण करेगा। (F.No.B.C.I:D:3582 of 2020 दिनांक 30.12.2020 एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 01.02.2020 के संकल्प जिसके द्वारा गलत व्यक्तियों एवं गैर व्यवसायी अधिवक्ताओं को चुनकर बाहर करने से सम्बंधित प्रावधान है। यद्‌यपि उक्त संकल्प के अनुसार जबतक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सत्यापन नियमावली 2015 के अनुसार सभी अधिवक्तागण के प्रमाणपत्रों केसत्यापन की प्रक्रियापूर्ण न हो जाती हो, कोई चुनाव नहीं होगा। यद्‌यपि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुमति एवं अनुमोदन के साथ, बार काउंसिल अपने सदस्यों का चुनाव अधिवक्तागण द्वारा प्राप्त आवेदन प्रपत्र के सत्यापन के आधार पर करवा सकता है यदि सत्यापन की प्रक्रिया बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों की कार्यावधि के भीतर सम्पन्न होने की सम्भावना न हो। वैसे मामलों में शेष प्रमाण पत्रों का सत्यापन, परिणाम प्रकाशन एवं नये बार7 (cid:464)बहार गजट, 27 सितम्बर 2023 काउंसिल के गठन के पश्चात किया जाएगा। यद्‌यपि प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समापन के बगैर चुनाव सामान्यतः नहीं होगा। इन नियमों/नियमावाली में कोई छूट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति एवं अनुमोदन से हो सकेगा।

आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सचिव, बार काउसिंल ऑफ बिहार।

प्रपत्र-ए

(प्रस्तावक एवं अनुमोदक के द्वारा भरा जाय)

सेवा में श्रीमान निर्वाचन पदाधिकारी महोदय, हमलोग..........................................................................................................अधिवक्ता जो बिहार राज्य बार काउंसिल में दिनांक ..................................................................... को पंजीकृत हैं एवं ............................................................................................. में वृतिशील हैं, को बिहार राज्य बार काउंसिल तिथि .......................................................................................... को होनेवाले चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में नामित करते हैं।

(ए) हम घोषणा करते हैं कि श्रीमान/श्रीमति ......................................................................................के विरूद्ध कोई भी गंभीर आपराधिक मामला लम्बित नहीं है जो सात साल या उससे अधिक की सजा को आकर्षित करता हो।

(नोटः-वाद/मामले का विवरण, यदि कोई हो, तो एक अलग फलक-पत्र पर वर्णित/उल्लेख करें।) (बी) हम यह भी घोषणा करते हैं कि श्री/श्रीमति ............................................................................किसी भी आपराधिक मामला में या न्यायालय की अवमानना अधिनियम के अन्र्तगत किसी मामला में पूर्व में दोष सिद्व नहीं हैं, न ही उन्हें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के किसी भी प्रावधानों के अन्र्तगत कभी भी दण्डित किया गया है।

(नोटः-वादों/मामलों का वर्णन यदि कोई हो, तो एक पृथक फलक-पत्र पर करें) (सी) हम पुनः घोषणा करते हैं कि श्री/श्रीमति ................................................................................. के खिलाफ 31 दिसम्बर, 2022 के पहले/तक किसी भी राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष कोई भी मामला लम्बित नहीं है।

(नोटः-वादों का विवरण, यदि कोई हो, तो एक पृथक फलक-पत्र पर उनका उल्लेख करें) (डी) हम पुनः घोषणा करते हैं कि श्री/श्रीमति एक नियमित वृतिशील/पेशेवर हैं एवं वकालत के अलावा किसी अन्य व्यसन/कार्य/पेशा/व्यवसाय में नहीं हैं तथा वह फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ नहीं है एवं/या अपने फिंगर प्रिन्ट के प्रतिवेदन के समर्थन में या विशेषज्ञ के रूप में किसी अन्य मौद्रिक लाभ के लिए, गवाह के रूप में उपस्थित नहीं हुए हैं।

(नोटः-वादों का विवरण यदि कोई हो तो पृथक फलक पत्र पर उनका उल्लेख करें) (इ) हम पुनः घोषणा करते हैं कि हम लोग इस तथ्य से परिचित हैं कि यदि कोई भी उपर्युक्त घोषणा गलत पाया जाता है तो हम लोग आपराधिक अभियोजन का सामना करने का उत्तरदायी होंगे एवं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्र्तगत दण्डित किये जाने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

(एफ) हम पुनः घोषणा करते हैं कि श्री/श्रीमति.................................................................................. के विशेषज्ञ होने के दावों का सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही एवं वैध है एवं बिहार राज्य द्वारा मान्य है। उम्मीदवार का कोई भी प्रमाणपत्र गलत, जाली या अवैध नहीं है और न ही उनके किसी भी प्रमाणपत्र को बिहार राज्य के द्वारा कभी भी अमान्य/मान्यता रद्‌द किया गया है। प्रस्तावक का नाम ..................................................................................................................................... पता ............................................................................................................................................................... निर्वाचक नामावली की संख्या ............................................................................................................... तिथि ........................................................................... (हस्ताक्षर) अनुमोदनकर्ता का नाम ......................................................................................................................... पता ............................................................................................................................................................... निर्वाचक नामावली की संख्या ................................................................................................................ तिथि ............................................................................. (हस्ताक्षर) (उम्मीदवार द्वारा भरा जाए)

मैं यदि चयनित हुआ/हुई तो बिहार राज्य बार काउंसिल की सेवा करने की इच्छा रखता/रखती हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे प्रस्तावक एवं अनुमोदनकर्ता के द्वारा उपरोक्त उल्लेखित घोषणाओं में कोई भी गलती पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व मेरा होगा एवं मेरी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा और यदि बिहार राज्य बार काउंसिल चुनावों के परिणाम के पश्चात्‌ कोई भी घोषणा गलत/असत्य पायी जाती है तो मुझे बिहार राज्य बार काउंसिल की8 (cid:464)बहार गजट, 27 सितम्बर 2023 सदस्यता से वंचित कर दिया जायेगा। मैं पुनः घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ऑल इंडिया बार परीक्षा संख्या ................

उतीर्ण हुआ/हुई हूँ एवं मेरा COP संख्या .............है। (नोटः- यह खण्ड मात्र उन उम्मीवारों पर लागू होगा जो एल.एल.बी की परीक्षा 10 जून 2010 के पश्चात सफल हुआ होगा) मैं पुनः घोषणा करता/करती हूँ कि मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमावली के नियम 40 के अन्र्तगत आजीवन सदस्य हूँ। मैं 01.01.2023 के पहले ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यालय में बिहार राज्य बार काउंसिल की बकाये राशि का भुगतान कर दिया हूँ। (कृपया जो उपयुक्त न हो उन्हें काट दें) उम्मीदवार का नाम ................................................................................................................................... पता .............................................................................................................................................................. निर्वाचक नामावली की संख्या ................................................................................................................ तिथि ............................................................................................................................................................ (हस्ताक्षर)

Amendments made in "The Bar Council of Bihar Election Rules, 1968" adopted vide Resolution No. 51/2023/2.4.2023 of General Body of Bihar State Bar Council and approved vide Resolution No. 43/2023 dated 15th and 16th April, 2023 by the General Council of Bar Council of India.

Definitions: Interpretation Added. (b1) Assistant Returning Officer(s): The Bar Council, in consultation with the Bar Council of India may appoint one or more assistant Returning Officer(s) to assist, add and advise the Returning Officer. However, the number of Assistant Returning Officer(s) shall not exceed five at any time.

(b2) Assistant Observer(s): The Bar Council, in consultation with the Bar Council of India may appoint one or more Assistant Observer(s) to add, advise or assist the Observer. However, the number of Assistant Observer(s) shall not exceed five at any time.

The Returning Officer may authorise any of the Assistant Returning Officer to function as Returning Officer for any specific period for the reasons assigned by him.

In absence of the Returning Officer, the senior most Assistant ReturningOfficer shall perform the functions of Returning Officer.

Following be added in Sub-Clause-(s) of Clause-3 after the words "hold the election."

(s) Returning Officer: The Bar Council, in consultation with the Bar Council of India, shall appoint either a former Judge of Patna High Court or a designated Senior Advocate as the Returning Officer to conduct the elections.

However, for the purpose of filling up of the casual vacancies in the State Bar Council, the Secretary shall be the Returning Officer.

(n1) Observer: The Bar Council, in consultation with the Bar Council of India, shall appoint a former Judge of the High Court as Observer for the elections, who shall be empowered to supervise the entire election process. However, the decisions/ orders/directions of Returning Officer or the Observer may be Challenged before Central Election Tribunal and the decision of the Tribunal shall be final in matter relating to election.

(e1) Central Election Tribunal/Committee: The Central Election Tribunal/ Committee of Bar Council of India shall have the same meaning and functions as prescribed under the Rules and Resolutions of Bar Council of India. All the disputes relating to election shall be decided by the Central Election Tribunal/Committee of Bar Council of India.

Replaced Sub-Clause-(j) of Clause-3 (j) Electoral Roll: Electoral Roll means and includes the Roll containing the names of Advocates prepared in accordance with the Rules and Resolutions of Bar Council of India9 (cid:464)बहार गजट, 27 सितम्बर 2023 as amended from time to time. An Advocate who has not cleared the dues of Welfare Fund under Rule-40 of Bar Council of India Rules before the specified date, shall not be a voter in the Elections of State Bar Council.

Rule-10: Doubt as to validity of proposals be replaced with the following:- 10. Doubt as to validity of proposals: On the date fixed for the scrutiny of nomination under Rule 7 above, the Returning Officer shall examine the nomination and on an objection by a candidate or on his own motion after such summary enquiry, if any, as he may deem necessary reject the nomination on the following grounds:

(a) That the nomination paper did not comply with the requirements of either these Rules or any Rules/Resolutions of Bar Council of India prescribing ineligibility or disqualification of a candidate to contest or to be a member of Bar Council.

(b) That the signature of the candidate or the proposer or seconder on the nomination paper is not genuine.

The candidate and/or their agent shall be entitled to be present at the time of scrutiny and to make submission.

No Nomination Paper shall be rejected except for defect of substantial nature and the Returning Officer may allow any defect to be rectified subject to the ineligibility of candidate to contest or to be a member according to any Rule or Resolution of Bar Council of India.

Rule-15: Form of Voting Paper be replaced with the following: - Rule-15: Form of Voting Paper:- The Voting Paper shall contain the names of all the candidates, the address of the candidate and the date of his enrolment as Advocate as in the roll shall be given against the name of each candidate. An asterisk mark shall be put against the name of candidate who on the relevant date have been on the State Roll for at least 10 years for the purposes of proviso to Section-3(2)(b) of the Act. The Voting Paper shall also bear on it the facsimile of the Returning Officers/Assistant Returning Officer's signature. It shall state the total number of the candidate to be elected. The Voting Paper shall, as nearly as possible, be in the Form 'C.

Rule-39(a) shall be amended as follows:- Rule-39 Arrangement of valid voting papers in parcels: (a) On the day fixed for counting, the Returning Officer/Assistant Returning Officers shall open all the ballot boxes/packets containing ballots and mix all the voting, papers before the counting of voting papers.

Rest of the provisions of Section-39 will remain the same. Repeal of Rule-49 The Rule-49 shall be repealed. All the procedures relating to disputes relating to election shall be decided by the Central Election Tribunal/Committee constituted by the Bar Council of India as per the regulations prescribed in this regard.

The Bihar State Bar council shall follow the Rules of Bar Council of India (F. No.BCI:D:3582 of 2020 dated 30.12.2020) and the resolution dated 01.02.2020 of Bar Council of India relating to weeding out the fake persons and non- practitioners.

Though as per said resolution, there shall be no election unless the process of verification of certificates of all the Advocates are complete as per the verification Rules of 2015 of Bar Council of India. However, with the permission and approval of Bar Council of India, the Bar Council can hold the elections of its Members on the basis of application/verification forms received from the Advocates, if the process of verification is not likely to be completed within the tenure of the elected members of Bar Council. In that10 (cid:464)बहार गजट, 27 सितम्बर 2023 case, the verification of the remaining certificates will be undertaken after the publication of result and constitution of new Bar Council. However, without the completion of verification of certificates, normally the election shall not be held. Any relaxation of these Rules, can be made only with the permission and approval of the Bar Council of India.

By Order, Sd./Illegible, Secretary. Bar Council of Bihar.

FORM-A

(To be filled up by the Proposer & Seconder)

To.

The Returning Officer

Sir,

We nominate____________________________________________an Advocate on the roll of Bihar State bar Council enrolled on__________________________________________________________________ practicing at______________________________as a candidate for election to the Bihar State Bar Council to be held on____________________________________

(a) We declare that there is no serious criminal case pending againstMr./Mrs.__________________________________________ which attracts punishment for seven years or more (Note. Mention the details of cases, if any, on a separate sheet of paper)

(b) We also declare that Mr./Mrs.________________________________________________ is not a convict in any criminal case or of any case of Contempt of Courts Act previously; nor he/she has ever been punished under any of the provisions of AdvocatesAct, 1961 (Note: Mention the details of cases, if any, on a separate sheet of paper)

(c) We further declare that there was no case pending against Mr./Mrs.____________________________________________before any State BarCouncil or Bar Council of India prior or till 31 December, 2022 (Note: Mention the details of cases, if any, on a separate sheet of paper)

(d) We further declare thatMr./Mrs. , _________________________________________is a regular practitioner and isnot doing any other job, occupation or business except the Advocacy and/or he/she is not a finger print expert and/or has not appeared as a witness in support of his/her report as finger print or any other expert for monetary gain. (Note: Mention the details of details of cases, if any, on a separate sheet of paper)

(e) We further declare that we are aware of the fact that any of the aforesaid declaration is found to be false or wrong, we shall be liable to face criminal prosecution and we shall also be liable to be punished under the provisions of Advocates' Act 1961.

(f) We further declare that all the educational certificates (and the certificates claiming to be expert) of Mr./Mrs.__________________________________ were/are genuine and valid and were/are recognised by the State of Bihar. No certificate of the candidate is fake, forged or invalid nor any of the certificate was/is ever derecognised/ unrecognised by the State of Bihar. Name of the Proposer :__________________________________________ Address :_________________________________________________________ Number in the Electoral Roll :__________________________________ Date :_____________________________________________________________

(Signature) Name of the Seconder: __________________________________________ Address :__________________________________________________________11 (cid:464)बहार गजट, 27 सितम्बर 2023 Number in the Electoral Roll :__________________________________ Date :______________________________________________________________

(Signature)

To be filled up by the candidate

I am willing to serve the Bihar State Bar Council, if elected. I also declare that if any of the above mentioned declarations made by my proposer and seconder is found to be false or wrong then I shall also be liable to face the same consequences and my candidature shall be cancelled and if any of the declaration is found to be false/wrong after the declaration of result of Bihar State Bar Council elections, then I shall be removed from the Membership from Bihar State Bar Council. I further declare that I have passed the All India from Bihar State Bar Council No.___________and my COP Number is _____________________________. Note: This clause applies only for the candidates who passed out their LL.B. Exam after 10th June, 2010. I further declare that I am a life member under Rule-40 of Bar Council of India Rules./I have cleared the dues to the office of Bar Council of India for Bihar State Bar Council before 01.01.2023 itself. (Please strike out which is not applicable) Name of Candidate:_________________________________________ Address :____________________________________________________ Number in the Electoral Roll :______________________________ Date :_________________________________________________________

(Signature)

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(cid:464)बहार गजट, 28—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

12 (cid:464)बहार गजट, 27 सितम्बर 2023

बिहार गजट

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प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 28—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 September 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-09-27.39/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-09-27.39.